Editor: Vinod Arya | 94244 37885

SAGAR : नाबालिग के साथ बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को मौत की सजा

SAGAR : नाबालिग के साथ बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को मौत की सजा

 

सागर। न्यायालय- विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने धारा 302 भादवि में आरोपी वीरेन्द्र पिता निरपत उम्र 24 वर्ष जाति आदिवासी निवासी अंतर्गत थाना सानौधा जिला सागर को मृत्युदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से उप-संचालक (अभियोजन) श्री अनिल कुमार कटारे द्वारा पैरवी की गई।

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. एवं सहा. मीडिया प्रभारी अमित जैन ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 07.04.2019 को थाना प्रभारी सानौधा को ग्राम बोधा पिपरिया के पास जंगल में डेड बाॅडी पडी होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना तस्दीक हेतु थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर जाकर देखा की मृतका की डेडबाॅडी पडी हुई थी। मृतिका के पिता द्वारा बताया गया कि मृतिका उसकी लडकी है। जो एक दिन पहले अभियुक्त वीरेन्द्र के साथ साईकिल पर गई थी। लेकिन घर नहीं लौटी। सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्त और अभियोक्त्री को तलाष किया किंतु वे दोनों नहंी मिले तभी गांव के निवासी मदन ने बताया कि परान नाला के पास उसकी बच्ची मरी हुई पडी है।
 स्ूाचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम किया गया। विवेचना के दौरान एफएसएल टीम के साथ डाॅग स्काड को घटना स्थल पर भेजा गया था। मर्ग जांच के दौरान मृतका की दादी और उसके पिता के कथन लेख किए गए तथा मृतका का पीएम किया गया था एवं धारा 376(2) (आई), 302 भादवि एवं 3/4 तथा 11/12 पाॅक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। आरोपी वीरेन्द्र को अभिरक्षा में लेखर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने अभियोक्त्री को साईकिल पर बैठाकर ले गया था और साईकिल और कपडे उसने घर पर छुपाकर रखे हैं। मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई थी। प्रकरण में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
 प्रकरण में अभियोजन की ओर से 23 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया था। जिसमें अभियोजन द्वारा डाॅग स्काॅड की भी साक्ष्य कराई गयी। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। मामले में अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि आरोपी अपनी जानपहचान के नातेदार की पुत्री जिसकी उम्र 13 वर्ष से कम थी के साथ निर्जन स्थान नाले के पास जंगल के निकट ले जाकर उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसका मुंह तथा गला दबाकर निर्मम हत्या की गई। दण्ड के प्रष्न पर उभय पक्ष को सुना गया जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी नव युवक है पूर्व की दोषसिद्धि का कोई इतिहास नही है। इस प्रकरण में क्षणिक मानसिक विकृति के चलते अपराध हुआ है यह नही कहा जा सकता कि आरोपी समाज के लिए खतरा हो सकता है।
अभियोजन की ओर से उप-संचालक अनिल कटारे ने तर्क रखा कि आरोपी का कृत्य विरलतम से विरल है और आरोपी मृत्यूदण्ड का पात्र है ऐसी स्थिति में यदि छोडा जाता है तो वह समाज के लिए खतरा होगा। आरोपी द्वारा जिस प्रकार से वर्वरतापूर्वक बालिका के साथ बलात्संग और हत्या का अपराध किया है व शारीरिक क्षतियां की है किसी भी प्रकार से दया का पात्र नही है यह भी तर्क दिया कि जहां ऐसे अपराध करने से समाज की पूरी आत्मा कांप गयी है वहां पर समाज की न्याय के प्रति आस्था बनी रहे ऐसी स्थित में आरोपी को मृत्यूदण्ड दिया जाना आवष्यक है। समर्थन में न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।


तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे




ट्वीटर  फॉलो करे



वेबसाईट


कृत्य निर्ममता भरा : अदालत

न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि आरोपी ने अपनी काम पिपासा को शांत करने के दौरान अपनी निर्दयता से बालिका को न केवल अमानवीय पीडा पहुचाई बल्कि इस दौरान उसके जननांग एवं गले को भी चोटिल किया। यह सोच पाना मुमकिन नही है कि उस मासूम बच्ची ने कितनी पीड़ा सहन की होगी। आरोपी को विचारण के दौरान भी पक्षतावा न होना यह दर्षाता है कि बेहद ठण्डे दिमाग से कृत्य को अंजाम दिया गया। आरोपी के कृत्य से सम्पूर्ण समाज की सामूहिक आत्मा कांप गयी है जन आक्रोष भी हुए, वर्तमान में जिस प्रकार अबोध बच्चियों के साथ निर्ममतापूर्वक बलात्संग के मामले बढ रहे है ऐसे मामलों में प्रभावी रोकथाम के लिए आवष्यक है कि ऐसे मामलों में आरोपियों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए अन्यथा एक दिन दहेज जैसी कुरीतियों के समान इस प्रकार के अपराध कन्याभ्रूण हत्याओं की नीव बनने लगेगी।
न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि व्यक्ति अपने रिष्तेदार का इस प्रकार की घटना को लेकर कैसे विष्वास करेगा समाज में ऐसी घटनाओं को लेकर एक दूसरे के प्रति घृणा एवं अविष्वास का भाव उत्पन्न होगा। प्रकरण की गंभीरता और पीडिता की साथ की गई वीभत्सता को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र आदिवासी को धारा 363 भादवि की में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366ए में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 376(3), 376(2)(एफ) भादवि सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड की सजा से दंडित किया।

 

 ---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------


Share:

शराब न मिलने पर की साढ़ू की हत्‍या, आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई आजीवन करावास की सजा

शराब न मिलने पर की साढ़ू की हत्‍या, आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई आजीवन करावास की सजा


टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में साढ़ू की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि घटना दिनांक 08.05.2013 के रात्रि 09:00 बजे की थाना बड़ागांव के क्षेत्र ग्राम ककरवाहा की है। उस दिनांक को आरोपी संतोष एवं उसका साढ़ू मृतक प्रेमलाल दोनों अपने छोटे साले की शादी में ककरवाहा आये हुये थे, ककरवाहा में मृतक प्रेमलाल और आरोपी संतोष दोनों साथ-साथ खाने के लिये बैठे थे, आरोपी संतोष को शराब न मिलने से मृतक प्रेमलाल और आरोपी संतोष में गाली-गलौंच एवं विवाद होने लगा, आरोपी संतोष ने मछली की डेकची  उठाकर फेंक दी और कहा कि उसे शराब क्‍यों नहीं दी। इसी बात पर आरोपी संतोष ने चूल्‍हे की जलाऊ लकड़ी प्रेमलाल के सिर में जान से मारने की नियत से मार दी, गंभीर चोट होने से उसे इलाज के लिये अस्‍पताल लाया गया था और इलाज के दौरान ही दिनांक 11.05.2013 को प्रेमलाल की मृत्‍यु हो गई थी। आरोपी ने जिस लकड़ी से मारकर हत्‍या की थी उसे विलोपित भी कर दिया था। पुलिस को दी गई मर्ग सूचना की जॉंच करने के पश्‍चात थाना बड़ागांव के अपराध क्र. 58/2013 धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अपराध आरोपी संतोष अहिरवार  के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। शासन के द्वारा उक्‍त प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज मामला के रूप में चिन्हित किया गया था। अनुसंधान पश्‍चात आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था। उक्‍त प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत आज न्‍यायालय माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री राजकुमार वर्मा के द्वारा आरोपी संतोष अहिरवार को हत्‍या का दोषी मानते हुये धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से तथा साक्ष्‍य छुपाने के लिये धारा 201 भा.दं.सं. अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।

---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------

Share:

पर्यटन एवं वन विभाग के आपसी समन्वय से राहतगढ़ वाटरफॉल का होग विकास : प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला



पर्यटन एवं वन विभाग के आपसी समन्वय से राहतगढ़ वाटरफॉल का होग विकास   : प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला


★ प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शुक्ला ने अल्प प्रवास पर राहतगढ़ वाटरफॉल का किया निरीक्षण
 
सागर ।पर्यटन विभाग एवं वन विभाग के आपसी समन्वय से राहतगढ़ वाटरफॉल का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उक्त निर्देश मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने राहतगढ़ वॉटरफॉल पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर उपयंत्री पर्यटन विकास निगम भोपाल श्री पवन धाकड़, राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी श्री रमेश पांडे ,रेंजर श्री सर्वेश सोनी, नायब तहसीलदार श्री आदर्श जैन सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
1पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने राहतगढ़ वाटरफॉल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि राहतगढ़ वाटरफॉल का विकास इस प्रकार से किया जाएगा जिससे संपूर्ण बुंदेलखंड के साथ-साथ पूरे मध्यप्रदेश में राहतगढ़ वाटरफॉल का नाम पर्यटन की दिशा में जान आ जाए ।

उन्होंने कहा कि, राहतगढ़ वाटरफॉल में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग आपसी समन्वय बनाकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करें जिससे यहां का संपूर्ण विकास किया जा सके उन्होंने कहा कि, जब राहतगढ़ वाटरफॉल का संपूर्ण विकास होगा तो यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और यहां की स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हो सकेंगे ।

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे




ट्वीटर  फॉलो करे


वेबसाईट



प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने वन विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य जिसमें  गेट निर्माण ,पैगोडा निर्माण एवं प्रगति पथ 250 मीटर का भी निरीक्षण किया।

श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि राहतगढ़ वाटरफॉल में सर्वप्रथम बिजली, पेयजल एवं पर्यटकों के लिए पानी एवं धूप से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि, वाटरफॉल के संपूर्ण स्थल पर पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के पश्चात वेस्ट सामग्री को एकत्र करने के लिए कूड़ा दान भी लगाए जाएँ।

इस अवसर पर भोपाल की आर्किटेक्ट श्रीमती मयूरी सक्सेना ने बताया कि राहतगढ़ वाटरफॉल एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है यहां बच्चों के लिए पार्क, खेल की गतिविधियां एवं खानपान की सामग्री का स्थान भी निर्मित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग एवं बैरिकेडिंग की जाएगी।

 ---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------
Share:

डॉ धरणेन्द्र जैन बने आप के बुंदेलखंड ज़ोन प्रभारी

डॉ धरणेन्द्र जैन बने आप के बुंदेलखंड ज़ोन प्रभारी

सागर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ धरणेन्द्र जैन को मध्यप्रदेश के प्रभारी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने  बुन्देलखण्ड जोन का प्रभारी नियुक्त किया है।यह नियुक्ति संगठन के विस्तार और मजबूती तथा नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी  मज़बूत एवं विजयानुरूप  भागीदारी के लिये की गयी है।

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे




ट्वीटर  फॉलो करे



वेबसाईट


बुंदेलखंड ज़ोन में सागर,छतरपुर,दमोह,पन्ना, टीकमगढ़,निवाड़ी जिले आते है।
डॉ जैन ने इस नियुक्ति पर बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व की भावनाओं के अनुरूप सम्पूर्ण बुंदेलखंड में पार्टी के संगठन का तेज़ी से बूथ  स्तर तक विस्तार किया जायेगा और आगामी नगरीय निकाय चुनाव तथा पंचायत चुनाव को पूरी क्षमता और कुशल माइक्रो पॉकेट प्लान के तहत पार्टी लड़ेगी।
डॉ जैन के ज़ोन प्रभारी बनने पर के के प्रजापति जिला अध्यक्ष ग्रामीण सागर,अभिषेक अहिरवार जिलाध्यक्ष शहर सागर, ब्रजकिशोर पटेरिया जिलाध्यक्ष छतरपुर,फ़ैयाज़ खान छतरपुर, आशीष खरे जिलाध्यक्ष टीकमगढ़,सुनील राय जिलाध्यक्ष दमोह,गोपाल सिंह निवाड़ी तथा ज़ोन के सभी साथियों ने ने शुभकामनाएं दी है एवं केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार माना है।

---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------

Share:

सागर तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाकर, स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने !

सागर तालाब  पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाकर, स्टेट्स रिपोर्ट
पेश करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने !

★ सागर तालाब के 400 एकड़ रकवा मे से लगभग 30-32 एकड़ भूमि पर है प्रभावशाली एवं राजनेताओ का अवैध अतिक्रमण !
★ 2016 में किए गए मेजरमेंट के अनुसार लगभग आधा सैकड़ा लोगो का तालाब की जमीन पर पाया
गया था अवैध कब्जा !
★  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सागर तालाब की सफाई एवं सौंदर्गीकरण के लिए करोड़ो रूपए स्वीकृत किए है फिर भी शासन ने, बिना अतिक्रमण हटाए ही तालाब मे कार्य किया प्रारम्भ !
.
जबलपुर । सागर सिटी के मध्य स्थित सागर तालाब जिसे लाखा बंजारा झील के नाम से भी जाना जाता है ! उक्त तालाब लाखा बंजारा नामक बंजारे लगभग 500 से अधिक वर्ष पूर्व स्वम की पूंजी से निर्मित किया गया था उक्त तालाब इतिसाहिक महत्व का है ! सागर तालाब का खसरा कर्मांक 335 एयव्म
337 मे लगभग 400 एकड़ रकवा है जिस पर कई प्रभावशाली लोगो एवं राजनेताओ ने कब्जा करके पक्के
मकान बना लिए है तथा कई लोगो द्वारा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके खेती भी की जा रही है !

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे




ट्वीटर  फॉलो करे



वेबसाईट



सागर के तत्कालीन कलेक्टर श्री विकास नरवाल द्वारा 2016 मे तालाब का मेजरमेंट कराया गया था तत्समय तालाब की लगभग 30-32 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था लेकिन शासन प्रशासन राजनैतिक एवं प्रभावशाली लोगो के चलते आज दिनांक तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही नही कर सका । तब सागर निवासी जगदेव सिंह ठाकुर द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई, याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति श्री रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा कलेक्टर सागर, नगर निगम सागर, सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मेनेजर
को नोटिस जारी कर किए गए अतिक्रमण के समवंध मे स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है
प्रशासन को आगामी सुनवाई  17/8/2021 के पूर्व अतिक्रमण हटाकर सुनवाई दिनांक के पूर्व स्टेट्स रिपोर्ट पेश करना होगी ! यचिका कर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा की गई ।


---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------

Share:

SAGAR: नाबालिग से दुष्कृत्य के आरोपी को 10 साल की सजा

SAGAR:  नाबालिग से दुष्कृत्य के 
आरोपी को 10 साल की सजा

सागर। न्यायालय- श्रीमान प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने व्यपहरित कर नाबालिग से गलत काम करने वाले आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पाॅक्सों एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री, खुरई ने शासन का पक्ष रखा।

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 18.03.2019 को रात्रि के समय अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी बिना बताये कही चली गयी थी, जिसको आप-पास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। घटना के बाद से आरोपी रहीम भी घर पर नही था उसका फोन लगाया तो उसने फोन नही उठाया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मालथौन में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालथौन में अपराध धारा 363, भादवि  के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान दिनांक 24.04.2019 को अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया,पंचनामा बनाकर अभियोक्त्री को उसके परिवार वालोें को सुपुर्द किया गया। अभियोक्त्री की एम.एल.सी. एवं डी.एन.ए. कराया गया एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। अभियोक्त्री का नाबालिग से संबधित आयु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विवेचना के दौरान धारा 366 भादवि एवं धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 363,366 भादवि एवं धारा 3/4 पाॅक्सों एक्ट के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कराया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पाॅक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

सागर। न्यायालय- श्रीमान आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी सनमान उर्फ सलमान पिता नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अभियोक्त्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला के ले जाने से संबंधित रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 363 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया एवं अभियोक्त्री के बयान लिये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त सनमान सौर उसे शादी का झांसा देकर उसे पहाड़ी तरफ ले गया और उसके साथ दृष्कृत्य किया तथा अभियुक्त पप्पू उर्फ तोरन को बुला लिया उसने भी दृष्कृत्य किया। आरोपी सनमान अभियोक्त्री को जबरजस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम करता रहा। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 366(ए),376,342,34  भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सनमान उर्फ सलमान पिता नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा म.प्र. का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------


Share:

भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने दिया बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मूलमंत्र ★ प्रदेश सहसंगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित सागर संभाग के चारों कैबिनेट मंत्री हुए बैठक में शामिल

भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने  दिया बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मूलमंत्र

★ प्रदेश सहसंगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित सागर संभाग के चारों कैबिनेट मंत्री हुए बैठक में शामिल

सागर। भाजपा  के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश एवं प्रदेश सह संगठन मंत्री  हितानंद शर्मा, धर्मश्री स्थित संभागीय भाजपा कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में शामिल हुये। कार्यालय पहुंचने पर महिला मोर्चा द्वारा बुन्देली परंपरा से अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् श्री शिवप्रकाश जी एवं हितानंद जी ने संभागीय भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर भारतमाता, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर बैठक प्रारंभ की।

राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिवप्रकाश  ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष व जनप्रतिनिधि समन्वय के साथ बूथ समितियों को सक्षम बनाने हेतु अभिलंब कार्य योजना तैयार करें।
साथ ही आवश्यकता अनुसार बूथ समितियों का पुनः गठन करें एवं बूथ समितियों में सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो बूथ इतनी "समिति फेरफेक्ट एवं इफेक्टेड हो कि हम आगामी चुनावों में   अधिक से अधिक मत प्रत्येक बूथ से प्राप्त कर सकें साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल कार्य समिति के "हर कार्यकर्ता को काम" "हर काम को कार्यकर्ता" हो ताकि मंडल स्वस्फूर्ति के साथ  संगठन मजबूती की दिशा में कार्य करता रहें  साथ ही उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से से कहा  की प्रवास के दौरान ग्राम केंद्र नगर केंद्र व बूथ समितियों के साथ विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार करें। एवं प्रत्येक माह में आयोजित होने वाले प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को को बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ सुने साथ ही श्री शिवप्रकाश जी ने सभी से  तीसरी लहर से निपटने के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम टीकाकरण करवाने एवं कोविड संक्रमणकाल में सेवा कार्य प्राथमिकता से करने का आग्रह किया।

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे




ट्वीटर  फॉलो करे



वेबसाईट



बैठक का संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष  गौरव सिरोठिया ने किया एवं आभार प्रदेश मंत्री  प्रभुदयाल पटैल  ने व्यक्त किया। बैठक में प्रमुख रूप से सागर के संभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया, कैबीनेट मंत्री  गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह ,गोविंद सिंह राजपूत जी, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कैबीनेट मंत्री दर्जा प्राप्त  प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, प्रदेश मंत्री  प्रभुदयाल पटैल, श्रीमती लता वानखेड़े जी, श्रीमती ललिता यादव, नरयावली विधायक  प्रदीप लारिया, सागर नगर विधायक  शैलेन्द्र जैन, बीना विधायक  महेश राय जी, हटा विधायक  पी.एल. तंतुवाय, जबेरा विधायक  धर्मेन्द्र लोधी, चंदला विधायक  राजेश प्रजापति, निवाढ़ी विधायक , अनिल जैन, टीकमगढ़ विधायक  राकेश गिरी,  गौरव सिरोठिया जिला अध्यक्ष सागर,  प्रीतम सिंह लोधी जिला अध्यक्ष दमोह,  रामबिहारी चैरसिया जिला अध्यक्ष पन्ना, श्री मलखान सिंह जिला अध्यक्ष छतरपुर,  अमित नुना जिला अध्यक्ष टीकमगढ़, जिला अध्यक्ष निवाढ़ी अखिलेश अयाची उपस्थित रहे। 

---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------

Share:

चातुर्मास स्थापना गुरुपूर्णिमा का तीन दिवसीय समारोह भाग्योदय तीर्थ में 23 जुलाई से, मुकेश जैन ढाना बने अध्यक्ष चातुर्मास कमेटी के

चातुर्मास स्थापना गुरुपूर्णिमा का तीन दिवसीय समारोह भाग्योदय तीर्थ में 23 जुलाई से, मुकेश जैन ढाना बने अध्यक्ष चातुर्मास कमेटी के 

सागर/ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर महाराज का ससंघ वर्षा कालीन चातुर्मास सागर में होगा आचार्य श्री जी के द्वारा चातुर्मास हेतू संकेत आने के बाद जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई।
चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष मुकेश जैन ढाना ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से सागर भाग्योदय में चातुर्मास हेतु आचार्य भगवान से निवेदन किया जा रहा था आचार्य श्री ने अपने संघ के सबसे बड़े उप संघ जिसमें 13 मुनि महाराज है उनका चातुर्मास सागर में करने हेतु आशीर्वाद दिया है। 
23 जुलाई चतुर्दशी को मुनि संघ का उपवास रहेगा और चातुर्मास हेतु भक्तियाँ पढ़कर के  शुरुआत हो जाएगी उसके पश्चात आचार्य श्री की महापूजन सुबह 9 बजे और फिर मुनि संघ के प्रवचन होंगे।
24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव और वीर शासन जयंती मनाई जाएगी 25 जुलाई को  रविवारीय प्रवचन होंगे  सुबह 8 बजे से सभी कार्यक्रम शुरू होंगे।

चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष बने मुकेश जैन ढाना
 
भाग्योदय तीर्थ  परिसर में  ससंघ चातुर्मास हेतु चातुर्मास कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिसमें मुकेश जैन ढाना को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। महामंत्री अनिल जैन नैनधरा, कार्य अध्यक्ष दिनेश बिलहरा,  कोषाध्यक्ष देवेंद्र जैन स्टील, स्वागत अध्यक्ष आनंद जैन स्टील, सह कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर, चातुर्मास के संयोजक सुरेंद्र जैन मालथौन, उपाध्यक्ष सुभाष खाद,राजकुमार मिनी, मनोज लालो, के अलावा नगर के सभी मंदिरों के अध्यक्ष और मंत्रियों को चातुर्मास कमेटी में शामिल किया गया है।


---------------------------- 







तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885



--------------------------
Share:

Archive