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स्व. चंदू सरवटे के नाम पर होगा सागर के एमपीसीए का मैदान ★ जन्मशती पर कल 22 जुलाई को कार्यक्रम , मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह होंगे


स्व. चंदू सरवटे के नाम पर होगा 
सागर के एमपीसीए का मैदान

★ जन्मशती पर कल 22 जुलाई को कार्यक्रम , मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह होंगे


सागर । सागर में जन्में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर स्वर्गीय चंदू सरवटे की जन्मशती एमपीसीए द्वारा मनाई जा रही है। स्वर्गीय चंदू सरवटे 22 जुलाई 1920 को सागर में जन्में थे। क्रिकेट के खेल में उनके विशिष्ठ योगदान द्वारा विश्व पटल पर मध्यप्रदेश एवं सागर के लिए ख्याति अर्जित की।
शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में एमपीसीए ने सागर के बमोरी रेगुआं में स्थित मैदान का नामकरण स्वर्गीय चंदू सरवटे की स्मृति में करने का निर्णय लिया है। यह इस महान शख्सियत के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेटर होने के साथ-साथ कई क्षमताओं में क्रिकेट के खेल में लगन से योगदान दिया है। एमपीसीए के अध्यक्ष श्री अभिलाष खांडेकर ने बताया कि स्वर्गीय चंदू सरवटे की 101वीं जयंती पर एमपीसीए के मैदान का नामकरण प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह के शुभ हाथों एवं एमपीसीए और सागर संभागीय क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की उपस्थित में होने जा रहा है।
श्री खांडेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम 22 जुलाई 2021 को अपराहन 3ः00 बजे सागर खुरई बाईपास रोड पर स्थित एमपीसीए क्रिकेट ग्राउंड, बमोरी रेगुआं में आयोजित किया गया है। एमपीसीए के अध्यक्ष श्री अभिलाष खांडेकर ने बताया कि इस अवसर पर एमपीसीए के सचिव श्री संजीव राव सहित एमपीसीए के अन्य
पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

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चार अन्धे कत्लों के कुख्यात आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को दो अलग अलग मामलों मे आजावीन करावास की सजा ★ हत्या के दो अन्य मामलो पर फैसला होना बाकी ,भाई की हत्या भी की थी, सभी वारदाते अलग अलग #सागर

चार अन्धे कत्लों के कुख्यात आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को दो अलग अलग मामलों मे आजावीन करावास की सजा

★ हत्या के दो अन्य मामलो पर फैसला होना बाकी ,भाई की हत्या भी की थी, सभी वारदाते अलग अलग

#सागर

 

सागर।  चार अलग अलग निर्मम हत्याओं 
के आरोपी राजेश तिवारी को सागर जिले की बीना की एक अदालत ने हत्या के दो अलग अलग प्रकरणों में आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभी हत्या के दो अलग अलग मामलो कि कोर्ट में आना बाकी है। 
 आज न्यायालय- श्रीमान अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय द्वारा दो  पृथक-पृथक प्रकरणों में आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत पिता विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से अपर/विषेष लोक अभियोजक डी. के. मालवीय  ने शासन का पक्ष रखा।

अंकसूची के पैसे वापिस नही किये तो जर दी हत्या

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2018 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि बीजासेन माता मंदिर के पास एक मृत व्यक्ति डला है पुलिस ने जाकर देखा तो उसके सिर पर पत्थर मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गयी थी एवं उसके हाथ की कलाई भी काटी हुई है और आसपास बहुत खून डला हुआ था। पुलिस चौकी  मण्डीबमौरा, थाना बीना के उ.निरी. ने शून्य पर रिपोर्ट दर्ज की। धारा 302,201 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान प्रमोद पिता खेमचंद्र विष्वकर्मा निवासी बीना के रूप में हुई। मृतक प्रमोद के घर वालो से पूछताछ से पता चला कि मृतक प्रमोद आरोपी राजेश के साथ गया था। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत तिवारी को गिरफ्तार किया एवं पूछताछ की, तब आरोपी राजेष ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद को कक्षा 10बी की 75 प्रतिषत की अंकसूची बनाने के लिए 15000 रूपये दिये थे। मृतक प्रमोद ने न तो उसके पैसे वापिस किये और न ही उसकी अंकसूची बनायी। उक्त पैसे वापिस लेने के लिए उसने योजना बनाई कि प्रमोद को मारकार उसके परिवार वालों को गुमराह करके रूप्ये बसूल करेगा। इसी योजना के तहत उसने उसे मण्डीबमौरा ले गया उसकी चाय में नीद की गाली मिला दी जैसे ही बीजासेन मंदिर के पास उसे नीद आने लगी तो  उसके सिर पर पत्थर मारा एवं गले एवं हाथ में ब्लेड मारा जिससे वह मर गया। मृतक प्रमोद के कपडे निकालकर पास के कुआं में फेक दिये।

पैसे वापिस नही तो की दूसरी हत्या 

थाना बीना में सूचनाकर्ता ने इस आषय की सूचना दी कि शास्त्री वार्ड बीना में स्कूल के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाष दिखी। उक्त सूचना पर अकाल मृत्यू सूचना मर्ग कायम कर जांच में लिया। पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देष्य से शव का चेहरा जलाकर क्षतविक्षित कर घटना स्थल पर फेकना पाया गया। उक्त अपराध धारा 302.,201 भादवि के अंतर्गत थाना बीना में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मृतक और अज्ञात अभियुक्त की तलाश की गयी। आरोपी राजेष को अपराध क्रमाक 420/18 में  गिरफ्तार किया गया था। जिसके घर के सामने मृतक की लाश मिली थी उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक सुलतान को 300 रूप्ये दिये थे जब पैसे वापिस मांगे तो मृतक सुलतान नशे में होने से गाली देने लगा और पैसे नही दिये तो आरोपी राजेष ने निष्चय कर लिया कि उसे वह जान से खत्म कर देगा और दिनांक 23.08.2018 को पार्टी के बहाने उसने मृतक सुलतान को बुलाया और उसकी वियर में नीद की गोली मिला दी जैसे ही उसे नीद का असर हुआ उसने मृतक सुलतान के सिर पर मसाला बांटने वाला पत्थर मार दिया जिससे थोडी ही देर में सुलतान मर गया। पहचान न हो इस कारण उसने मृतक के चेहरे पर तौलिया बाधकर डीजल डालकर आग लगा दी और बाथरूम में छिपा दिया जब बदबू आने लगी तो रास्ते में शव फेक दिया।

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उक्त दोनों प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया और  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों प्रकरण जघन्य सनसनीखेज प्रकरण होने से उप-संचालक (अभियोजन)  अनिल कटारे द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों की सतत माॅनीटरिंग की गयी।  न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 302, 201 भादवि के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरण क्रमांक 04/2019 एवं प्रकरण क्रमांक 02/2019 के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत पिता विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को दोनों प्रकरणों में पृथक-पृथक धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

हत्या के दो अन्य मामले भी अदालत में 
उधर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक इसी क्रम मे पूछताछ पर आरोपी द्वारा बीना के अपराध क 422/18 धारा 302 ताहि के मृतक हरिओम तिवारी की दूधिया मंदिर हींगटी रोड चन्द्रशेखर वार्ड बीना की अक्टुबर 2017 मे घरेलू विवाद एंव मन मुटाव पर से बदला लेने की नियत से अपने सगे भाई मृतक हरिओम तिवारी की पत्थर मार कर हत्या करना भी स्वीकार किया।

इसी क्रम मे वर्ष 2009 के अपराध क 649/09 धारा 302 ताहि मे कमला बाई
अहिरवार बीना की हत्या करना स्वीकार किया।
 चार अन्धे कत्लो के आरोपी राजेश तिवारी उर्फ रमाकांत तिवारी उर्फ रामेश्वर पाण्डा पिता विष्णु तिवारी नि0 शास्त्री वार्ड बीना के विरूद्ध उक्त प्रकरणो मे विवेचना के दौरान घटना स्थल के साक्ष्यो का फिंगर प्रिंट से मिलान, डीएन परीक्षण ,शिनाख्तगी कार्यवाही जैसै महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यो का संकलन कर पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरणो चालान तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया   उक्त प्रकरण सनसनी खेज
श्रेणी मे होने से पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अतुल सिंह के द्वारा उक्त प्रकरण के साक्ष्य कराने के संबध मे लगातार पर्यवेक्षण कर शीघ्र निराकरण कराने में विशेष योगदान रहा। जो आज
दिनाक 20.07.2021 को माननीय न्यायालय बीना के द्वारा अपराध क 402/18 धारा 302,201
ताहि व अपराध क 420/18 धारा 302,201 ताहि मे दण्डित किया गया है धारा 302 ताहि मे आजीवन करावास की सजा तथा धारा 201 मे 07 साल की सजा से दण्डित किया गया है। 
शेष 02 प्रकरण अपराध क 649/09 धारा 302 ताहि तथा अपराध क 422/18 धारा 302 ताहि के प्रकरणो मे निर्णय होना शेष है। प्रकरणो की विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना
श्रीमान विक्रम सिंह परिहार तत्कालीन एसडीओपी बीना श्रीमान रक्षपाल सिंह यादव ,तत्कालीन थाना प्रभारी बीना ज्ञानेन्द्र सिंह वघेल तथा उनि संजय शर्मा तथा कोर्ट विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी  दिनेश मालवीय का विशेष योगदान है।



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SAGAR : वैक्सीनेशन की प्रगति कमजोर ,कलेक्टर ने जतायी नाराजगी

SAGAR : वैक्सीनेशन की प्रगति कमजोर ,कलेक्टर ने जतायी नाराजगी

★ शुक्रवार को होगा गर्भवती माताओं का वैक्सीनेषन उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन शत प्रतिशत करें वैक्सीनेषन

सागर ।शुक्रवार को सागर में गर्भवती माताओं का वैक्सीनेषन होगा। इसके लिए कलेक्टर  दीपक सिंह ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उनका शत प्रतिशत वैक्सीनेषन करने के निर्देश दिये हैं।
 उन्होंने कहा कि, ऐसी गर्भवती महिलाएँ जो उच्च जोखिम की श्रेणी में आती हैं, उनका चिन्हांकन कार्य पूर्ण करें और इससे संबंधित डेटा एंट्री का कार्य भी नियमित रूप से जारी रखें।
उन्होंने निर्देश दिए कि गर्भवती माताओं माताओं के वैक्सीनेशन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। गर्भवती महिलाओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे इसके लिए चिकित्सकों के आवश्यक संदेश भी साझा किए जाएँगें।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जिले में कोविड-19 टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को माइक्रो प्लानिंग के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस प्रकार चुनाव में कार्य किया जाता है उसी प्रकार वैक्सीनेशन के लिए कार्य किया जाए। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव तथा पटवारी के पास सूची अपडेट रहे, उनके पास जानकारी हो कि गांव में कितने व्यक्तियों को टीका नहीं लगा है। समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की गई। अनमोल पोर्टल पर डाटा एंट्री की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा पाया गया कि, डाटा एंट्री कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं है जिस पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, डाटा एंट्री में कोताही नहीं बरती जाए।
इस अवसर पर  डॉ ज्योति चौहान सहित समस्त विकास खंड अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद थे। 

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NHM का कार्यपालन यंत्री ऋषभ जैन को तीन लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने भोपाल में रँगे हाथो पकड़ा

NHM का कार्यपालन यंत्री  ऋषभ जैन को  तीन लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने भोपाल में रँगे हाथो पकड़ा


भोपाल। जबलपुर से भोपाल पहुंची लोकायुक्त  पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ऋषभ कुमार जैन को तीन लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसमे दो लाख नगद और एक लाख रुपये का चेक था। ट्रेप की कार्यवाही से विभाग में हड़कम्प मचा है। 
पुलिस ने आज मंगलवार की सुबह भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर की गई। सिवनी जिला अस्पताल में भवन मरम्मत व उन्नयन का कार्य करने वाले जबलपुर निवासी ठेकेदार चंद्रभान विश्वकर्मा से बिल भुगतान के एवज में जैन ने तीन लाख की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के लिए कार्यपालन यंत्री जैन ने चंद्रभान को भोपाल बुलाया था। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत में दो लाख रुपये नकद व एक लाख का चेक लेते हुए जैन को पकड़ लिया।


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लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े ने बताया कि साईं विहार कॉलोनी सुहागी अधारताल निवासी चंद्रभान विश्वकर्मा ठेकेदार हैं। उन्होंने जिला अस्पताल सिवनी में सुधारात्मक निर्माण कार्य (सिविल और इलेक्ट्रिकल) का ठेका लिया था। करीब 44 लाख के निर्माण कार्य के बदले उन्हें विभाग द्वारा 35 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था। अंतिम बिल भुगतान के लिए उनसे प्रभारी कार्यपालन यंत्री (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वितीय तल सतपुड़ा भवन भोपाल) ने तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत दिए बगैर लंबित बिल का भुगतान करने से कार्यपालन यंत्री जैन ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद चंद्रभान विश्वकर्मा ने लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा से शिकायत की।
लोकायुक्त एसपी के निर्देश पर डीएसपी दिलीप झरबड़े, निरीक्षक स्वप्निल दास, कमल सिंह उइके, नरेश बेहरा, भूपेंद्र दीवान, आरक्षक दिनेश दुबे, अमित मंडल, जीत सिंह की टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्य सोमवार देर शाम सड़क मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हुए। इधर ठेकेदार चंद्रभान भी सोमवार को भोपाल के लिए रवाना हुए थे। मंगलवार सुबह लोकायुक्त टीम ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर जाल बिछाया। वहां पहुंचे कार्यपालन यंत्री जैन को ठेकेदार विश्वकर्मा ने जैसे ही रिश्वत में तीन लाख (दो लाख नकद व एक लाख रुपये का चेक) रुपये दिए, घात लगाए बैठी लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया।


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जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य पुलिस थानों में CCTV सर्विलांस सिस्टम के लिए 94 करोड़ से अधिक की मंजूरी ★ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक




जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य

पुलिस थानों में CCTV सर्विलांस सिस्टम के लिए 94 करोड़ से अधिक की मंजूरी

★ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

 भोपाल । मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदण्डों एवं अन्य शर्तों को अनुमोदित किया गया। नीति में संशोधन के बाद मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में चार जलाशय से गाद निकालने का टेंडर होगा। इससे 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी। बाँधों का जीवन काल बढ़ेगा। रेत का उपयोग हो सकेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।

सीसी टी.व्ही सर्विलांस सिस्टम के लिए 94 करोड़ से अधिक की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पहले से स्थापित 859 थानों के सीसीटीव्ही सिस्टम के अपग्रेडेशन एवं नवीन 258 पुलिस थानों, 500 पुलिस चौकियों और 42 महिला थानों में नवीन सीसीटीव्ही सर्विलांस सिस्टम स्थापित किये जाने एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए 52 जिला मुख्यालयों में तथा 3 एसआरपी कार्यालयों में सीसीटीव्ही कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 66 करोड़ 18 लाख 95 हजार 175 रूपये तथा वर्ष 2022-26 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट की सेवाओं को एवं 5 वर्ष की वारंटी / ए.एम.सी. सम्मिलित करते हुए तथा अन्य आवर्ती व्यय राशि 28 करोड़ रूपये इस प्रकार कुल परियोजना लागत राशि 94 करोड़ 18 लाख 95 हजार 175 रुपये की स्वीकृति दी।

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन

 मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में उल्लेखित ऐसी भूमियों, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, बस स्टेंड आदि में से केवल "बस स्टेंड" शब्द को विलोपित किया जाकर उसे "सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेंचिंग ग्राउंड), अस्पताल, स्कूल, कार्यालय'' के बाद प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया। ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे, परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे। 

छतरपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति

मंत्रि-परिषद ने ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित/आवंटित भूमि पर एनटीपीसी अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्व की कंपनी द्वारा 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल इनर्जी पावर प्रोजेक्ट मोड एवं सीपीएसयू योजना के तहत करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी। प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित सौर ऊर्जा को 25 वर्ष के लिए 2.45 रूपये प्रति यूनिट की दर पर क्रय करने का प्रथम अधिकार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी का रहेगा।

केन्द्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड दवारा बरेठी जिला छतरपुर में 3960 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी। इस परियोजना के लिए एनटीपीसी के पास 1148.192 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोल लिंकेज प्राप्त नहीं होने के कारण एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध भूमि पर 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य सरकार से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति चाही गई है।

नया आई.टी.आई.

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत नये शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना विधानसभा क्षेत्र छतरपुर के विकासखण्ड बक्सवाहा में स्वीकृत की है। आई.टी.आई. की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये 18 करोड़ 43 लाख रूपये व्यय होंगे। नये आई.टी.आई. के लिए कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं की नीति में संशोधन

प्रदेश में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रचलित दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं के लिए दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की नीति-2019 एवं दिशानिर्देश 2019 लागू है। मंत्रि- परिषद ने वर्तमान परिदृश्य में दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं के विकास की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नीति 2019 एवं दिशा-निर्देश-2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी हैं।
दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए उपयोग में ली जाने वाली शासकीय भूमि के लिए कलेक्टर गाइडलाईन दरों के अनुसार संबंधित भूमि/ संपत्ति के लिए निर्धारित मूल्य के 20 प्रतिशत के समतुल्य राशि अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त की जाती है। पृथक-पृथक अवसंरचना स्थल के लिए भुगतान करने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना किया जाना जटिल होने के कारण उक्त प्रावधान का सरलीकरण किया गया है। इस संबंध में शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को सरल करते हुए, कलेक्टर गाइडलाइन के स्थान पर महानगर (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर), अन्य नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए श्रेणीवार प्रति स्थान (शासकीय भूमि के मामले में) के लिए महानगर में 50 हजार रूपये, अन्य नगर पालिक निगम में 40 हजार रूपये, नगरपालिका परिषद में 35 हजार रूपये, नगर परिषद में 30 हजार रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार रूपये शुल्क का निर्धारण किया गया है।
प्रदेश में जहाँ निजी भूमि/ स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ आयोग आदि की भूमि पर यदि कोई दूरसंचार अवसंरचना बिना अनुज्ञप्ति के स्थापित है तो, नीति-2019 के अंतर्गत पात्रता आने पर सेवा प्रदाता से नीति में प्रावधानित शुल्क के अतिरिक्त 1 लाख रूपये प्रति टॉवर / स्थान के मान से शमन राशि जमा कराने के बाद ऐसी अवसंरचना को नियमित कर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।
 उपरोक्त संशोधनों से प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा, दूरसंचार सेवाओं में वृद्धि होगी तथा जिलों में अनुज्ञप्ति अधिकारी को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

परिसम्पत्ति के विक्रय की मंजूरी

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित की इन्दौर विकास प्राधिकरण से लीज़ पर प्राप्त प्लॉट नं. 151-बी, स्कीम नं. 59, सेक्टर ए-2, अमितेश नगर, बिलावली जोन, जिला इन्दौर स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-I निविदाकार द्वारा उल्लेखित उच्चतम निविदा बोली मूल्य 7 करोड़ 67 लाख 36 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा उल्लेखित निविदा मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित के परिसमापक संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा 11 जून 2042 तक लीज़ परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति पंजी में H-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण किया जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया।

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सागर: वेक्सीनेशन सेंटर पर सेवादल ने संभाला मोर्चा

सागर:  वेक्सीनेशन सेंटर पर सेवादल ने संभाला मोर्चा


सागर। करीब सात दिन बाद वैक्सीन आने पर शहर के सभी वैक्सीनेशन केन्द्रों पर अफरातफरी का माहौल था
लोगो को जानकारी के अभाव में बिना स्लाट बुक किये केन्द्रो पर वैक्सीन लगने की आशा मे खडे रहे।
करीब 11 बजे शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे स्वयं को वैक्सीन लगवाने आर्य समाज स्कूल पहुंचे ,वैक्सीन 
लगवाने के तुरंत बाद उन्होने इस केंद्र पर व्यवस्था सुधारने मोर्चा संभाला।
सभी को जानकारी दी कि स्लाट बुक वाले ही रूके बाकी अपने घरों को लौट जाये। स्कूल प्रशासन,स्वास्थ्य विभाग
 के कर्मियों ने भी सेवादल अध्यक्ष का आभार माना। शहराध्यक्ष सेवादल करीब 5 बजे तक केन्द्र पर रूके और वहां की व्यवस्थाएं दुरूस्त की।

 
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दुर्लभ वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 07-07 वर्ष की सजा, 5 लाख का जुर्माना ★ सागर कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला ★ पेंगोलिन एवं लाल तिलकधारी कछुओ के साथ जब्त हुई थी मर्सडीज बेन्ज कार और महंगे एप्पल के मोबाईल फोन ★ कई आरोपी रसूखदार , सुप्रीम कोर्ट तक से नही मिली जमानत में राहत ★ चार राज्यो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश ,तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल के �


दुर्लभ वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 07-07 वर्ष की सजा, 5 लाख का जुर्माना

★ सागर कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

★ पेंगोलिन एवं लाल तिलकधारी कछुओ के साथ जब्त हुई थी मर्सडीज बेन्ज कार और महंगे एप्पल के मोबाईल  फोन

★ कई आरोपी रसूखदार , सुप्रीम कोर्ट तक से नही मिली जमानत में राहत

★ चार राज्यो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश ,तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल के है आरोपी

★ वन्य प्राणियों का विदेशो में यौनवर्धक दवाईयां बनाने में होता था उपयोग

सागर। (तीनबत्ती न्यूज़ ) । लाल तिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन के अंगों की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बहुचर्चित मामले में विभिन्न राज्यों के कुल 13 आरोपीगण को आज  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर विवेक पाठक के न्यायालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मुख्य सरगना चेन्नई का था।
इन आरोपियो द्वारा दुर्लभ विलुप्तप्रायः वन्यप्राणी पेंगोलिन एवं लाल तिलकधारी कछुआ(रेडक्राउन रूफ टर्टल) एवं उनके अवयवो की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, थाईलैण्ड, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि देशो में भारी मात्रा में अवैध व्यापार विगत 10 वर्षों से किया
जा रहा था।
गिरोह के सदस्यो द्वारा मध्यप्रदेश की चंबल नदी से दुर्लभ विलुप्तप्रायःवन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (रेडक्राउन रूफ टर्टल) पकड़कर अवैध तरीके से परिवहन कर विदेशो में बेचे जा रहे थे। एसटीएसएफ द्वारा अपनी जांच में यह पाया गया कि इन आरोपियो द्वारा इस अवैध व्यापार में लगभग 04 करोड़ की राशि का लेन-देन हुआ है तथा लगभग 91 हजार प्रतिबंधित प्रजाति केवन्यप्राणी कछुओ का अवैध व्यापार हुआ है। वन्यप्राणी कछुओ के इस स्तर पर हुये अवैध व्यापार से देश की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को भारी क्षति हुई।

ये है मामला

जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा एवं सह मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि वन विभाग की राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल को गुप्त सूचना तंत्र से यह जानकारी प्राप्त हुई कि वृहद स्तर पर वन्यजीव लालतिलकधारी कछुएं एवं पैंगोलिन के शल्क की तस्करी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित गिरोह बनाकर की जा रही है। गुप्त सुचना तंत्र से यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि चंबल नदी तथा देवरी ईको सेंटर से लालतिलकधारी कछुऐ निकाल कर उनकी तस्करी की जा रही है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल द्वारा क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर के साथ मिलकर एक संयुक्त दल कर गठन किया गया ।
दिनांक 05.05.2017 को ग्राम मौगियापुरा वन परिक्षेत्र सबलगढ़ में संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण के मृत आरोपी नन्दलाल के घर पर दविश दी गयी जहां पर संयुक्त टीम को वन्यप्राणी पैंगोलिन के शल्क प्राप्त हुए तथा टीम द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/02 दिनांक 05.05.2017 दर्ज कर जांच प्रारंभ की गयी। जांच के दौरान वन्यजीव लालतिलकधारी कछुए तथा पैंगोलिन शल्क की तस्करी से जुडे अन्य आरोपीगणों की संलिप्तता का खुलासा हुआ । 


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विदेशो से जुड़े है धंधे के तार

जिनमें तस्करी के मुख्य सरगना मन्नीवन्नन मुरूगेशन निवासी चेन्नई, थमीम अंसारी निवासी चेन्नई, मो. इरफान, तपस बसाक, सुशीलदास उर्फ खोखा,  मो. इकरार निवासी कोलकाता, अजय सिंह निवासी आगरा, आजाद, रामसिंह उर्फ भोला, संपतिया बाथम, कमल बाथम, विजय गौड़ एवं कैलाशी उर्फ चच्चा निवासी मुरैना म.प्र. के नामों का खुलासा हुआ। 
जांच में यह भी पाया गया कि मध्यप्रदेश में निवासरत आरोपीगणों से अलग-अलग मात्रा में लालतिलकधारी कछुऐ एवं पैंगोलिन शल्क का एकत्रीकरण कर आरोपी अजय निवासी आगरा वन्यजीवों को अलग-अलग माध्यमों से चेन्नई निवासी थमीम अंसारी एवं मो. इरफान निवासी कलकत्ता को भेजे जाते थे। आरोपी मो. इरफान जो कि संगठित गिरोह के मुख्य सरगना मन्नीवन्नन मुरूगेशन का ऐजेंट था वह कलकत्ता के वनगांव स्थित बांगलादेश बार्डर के माध्यम से वन्यजीवों को म्यांमार के रास्ते मलेशिया, सिंगापुर, बैंकाॅक आदि देशों में सप्लाई का काम करता था तथा बाहर विदेशों में डीलिंग का काम आरोपी मन्नीवन्नन द्वारा किया जाता था। इसीप्रकार जब वन्यजीव एकत्र कर आरोपी अजय निवासी आगरा द्वारा आरोपी थमीम अंसारी निवासी चेन्नई के पास भेजे जाते थे फिर वहां से जलमार्ग से श्रीलंका के रास्ते उन्हे विदेशों में भारी कीमतों पर बेचते थे। राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल एवं क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर की संयुक्त टीम ने जांच उपरांत 14 आरोपीगणों के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा 11 भारतीय आरोपी तथा 10 विदेशी आरोपीगण प्रकरण में फरार है।


सुधा विजय भदौरिया बनी प्रभारी लोक अभियोजक

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए  संचालक अभियोजन , भोपाल द्वारा सागर जिले में पूर्व में पदस्थ रही अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया को उक्त प्रकरण का प्रभारी अभियोजक नियुक्त किया गया तथा प्रकरण में पूर्व से शासन का पक्ष रख रहे अभियोजन अधिकारी बृजेश दीक्षित एवं दिनेश सिंह चन्देल को प्रभारी अभियोजक के साथ प्रकरण में शासन का पक्ष मजबूती से रखने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 27 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। जिनमें आरोपीगण के आपस में लेन-देन के संबंध में बैंक अधिकारी तथा एफ.एस.एल. के अधिकारी शामिल रहे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 13 दिन तक अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये जिनमें  उच्च/ उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन मुरूगेशन निवासी चेन्नई को धारा 51(1)क वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 लाख के अर्थदण्ड, आरोपीगण थमीम अंसारी निवासी चेन्नई, तपस बसाक, सुशीलदास उर्फ खोखा, मो. इरफान, मो. इकरार निवासी कोलकाता, रामसिंह उर्फ भोला, अजय सिंह निवासी आगरा,  को धारा 51(1)क वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दोषी पाते हुए सभी अरोपीगण को पृथक-पृथक 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पचास -पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, आरोपीगण आजाद, संपतिया बाथम, कमल बाथम, विजय गौड़, कैलाशी उर्फ चच्चा निवासी मैनपुरी उ.प्र. को धारा 51(1)क वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 07-07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

रसूखदार आरोपियों की हुई जमानतें निरस्त

गौरतलब है कि प्रकरण के कुछ आरोपीगण काफी रसूखदार एवं संपन्न होने के कारण बार-बार जमानत याचिका उच्च न्यायालय तथा  उच्चतम न्यायालय में लगा रहे थे किन्तु  उच्च न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत लगातार निरस्त की गयी तथा  उच्चतम न्यायालय द्वारा भी आरोपीगण को जमानत का लाभ नही दिया गया । साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से सीमित समयावधि में किया जावे। उक्त निर्देश के परिपालन में अभियोजन द्वारा प्रकरण के साक्षियों को त्वरित गति से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर परीक्षित कराया गया। जिस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप सीमित समयावधि में प्रकरण का अंतिम निराकरण संभव हो पाया।वन्य जीव ईको सिस्टम एवं पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है इस कारण से एवं प्रकरण के अंतर्राष्ट्रीय तस्कारों से संबंधित होने के कारण संचालक लोक अभियोजन/महानिदेशक अन्वेश मंगलम (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की सतत समीक्षा की जा रही थी एवं समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिये जा रहे थे।

वनाधिकारी और अभियोजन अधिकारी होंगे पुरस्कृत

इस प्रकरण में विभाग का पक्ष रखने वाले
समस्त वनाधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी को शासन द्वारा पुरूस्कृत किया जावेगा।



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सागर: अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद

सागर: अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद


सागर । शहर के मुख्य बाजार कटरा क्षेत्र में सडक़ों पर पसरे अतिक्रमण को हटाने के दौरान निगम प्रशासन के साथ व्यापारियों का विवाद हो गया. इस दौरान धक्का मुक्की और झड़प भी हुई. अतिक्रमण कारियों ने कुछ देर जाम भी लगाया. मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ.
सोमवार की दोपहर निगम प्रशासन का अतिक्रमण अमला प्रभारी उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे के नेतृत्व में कटरा बाजार में सडक़ पर अतिक्रमण को हटाने पहुंचा करीब 3 माह बाद इस मुख्य बाजार में शुरू हुई मुहिम के दौरान अमले द्वारा जब यातायात थाना के नजदीक स्थित सिंघल मेडीकल के बाहर नाली पर बनी हुई रैलिंग को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान कतिपय फुटपाथ व्यापारी और संबंधित दुकान के लोगों का निगम के अमले और साथ में मौजूद पुलिस कर्मियों से विवाद हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झूमा झटकी और हाथापाई की भी सूचना है. इस दौरान सडक़ पर जाम लगाने का प्रयास किया गया.  विवाद की जानकारी लगने पर सीएसपी रविंद्र मिश्रा, प्रभारी उपायुक्त सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिन्होने व्यापारियों को क्षेत्र में धारा 144 लगे होने की बात कहते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी जिसके बाद नाली पर रैलिंग व सीढ़ी बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने की संबंधित व्यापारी द्वारा सहमति दी गई. जिसके बाद मामला शांत हुआ. इसके पूर्व अतिक्रमण अमले द्वारा गौर मूर्ति से कटर मस्जिद के बीच दुकानों के बाहर रखी गई सामग्री को जप्त करने की कार्रवाई की गई. तीन बत्ती स्थित एक इलेक्ट्रानिक आईटम की दुकान से अमले द्वारा 8 कूलर जप्त किए गए. वहीं मस्जिद के समीप एक नवनिर्मित मार्केट में संचालित कपड़ा दुकान से भी सामग्री जप्त की गई. 

कार्यवाही जारी रहेगी: नगरनिगम

नगर निगम के अनुसार  आयुक्त  आर.पी.अहिवार ने शहर में कटरा मस्जिद से गौरमूर्ति और गौरमूर्ति से यातायात पुलिस चैकी तक नगर दण्डाधिकारी  सी.एल.वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक  रवेन्द्र मिश्रा, यातायात उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय खरे, नगर निगम उपायुक्त डाॅ.प्रणय कमल खरे, यातायात निरीक्षक श्री रवीन्द्र बागरी के साथ एवं निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य सड़क किनारे जमीन पर रखकर सामान बेचने वालो एवं अपनी दुकानों के सामने सडक पर सामान एवं फल फू्रट विक्रय करने वालों एवं अमानक पाॅलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों के विरूद्व चालानी कार्यवाही की गई और उन्हें हिदायत दी गई कि इस गलती पुनः न दुहराये अन्यथा उनके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि कलेक्टर श्री दीपकसिंह के निर्देशानुसार 4 जुलाई को यातायात व्यवस्था की सुगमता की दृष्टि से जिसमें गौरमूर्ति से राधा तिराहा एवं जय स्तंभ से विजय टाकीज तक यातायात व्यवस्था करने के संबंध में निर्णय लिया गया था कि मस्जिद से गौरमूर्ति की ओर हाथ ठेला पर फल, सब्जी विक्रय करने वाले पुरानी सब्जी मंडी में अपना व्यवसाय करेंगे और इस क्षेत्र के जूते, चप्पल, मनहारी एवं अन्य दुकानदार जो फुटपाथ पर रखकर अपना व्यवसाय करते है वे साबूलाल मार्केट के अंदर व्यवस्थित बैठकर वहाॅ व्यवसाय करेंगे ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके इसके बाबजूद भी यदि कोई दुकानदार सड़क पर सामग्री रखकर व्यवसाय करते हुये पाया जायेगा तो उसके विरूद्व निगम द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये निगम द्वारा 10 जुलाई तक की समय सीमा दी गई थी।
उसी के निर्णय अनुसार पुलिस एवं निगम प्रशासन द्वारा गौर मूर्ति से मस्जिद से दोनों ओर सड़क पर सामग्री बेचने वालो और दुकानों के सामने सामग्री रखकर रास्ता अवरूद्व करने वालों के विरूद्व चालानी कार्यवाही की गई जो निरंतर जारी रहेगी।
इस दौरान राजस्व अधिकारी श्री बृजेश तिवारी सहित अतिक्रमण प्रभारी श्री संजय सोनी एवं अतिक्रमण दस्ता मौजूद था।

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