फर्जी मार्कशीट से नोकरी पाने वाले दो शिक्षकों को किया गया सेवामुक्त
★ पुलिस कार्रवाई होगी और दिये गये वेतन की नियमानुसार वसूली भी की जायेगी
इंदौर । इंदौर जिले में शासकीय स्कूलों में पदस्थ दो शिक्षकों को डीएड की फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत करने पर सेवामुक्त किया गया है। इनके विरूद्ध पुलिस कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान किये गये वेतन की नियमानुसार वसूली भी होगी। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री मनीष सिंह से अनुमोदन के पश्चात की गई है। यह कार्रवाई सांवेर के पटवाखेड़ी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक चिन्तामण देथलिया और महू के धोडबड़ में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक गोकुल सोलंकी के विरूद्ध की गई है।
संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारीजिला शिक्षा अधिकारी श्री रवि सिंह ने बताया कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय पटवाखेडी सांवेर जिला इंदौर के प्राथमिक शिक्षक चिन्तामण देथलिया के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनकी डी.एड की मार्कशीट फर्जी है। शिकायत पर जॉच कमेटी गठित कर जाँच कराई गई। जाँच में शिकायत सही पाई गई। फलस्वरूप दोषी कर्मचारी को सेवामुक्त किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को नस्ती प्रेषित की गई। अनुमोदन प्राप्त होने पर चिन्तामण देथलिया प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पटवाखेडी सांवेर जिला इंदौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के प्रावधानो अंतर्गत सेवा से पदच्युत (DISMISS) किये जाने का अनुमोदन कलेक्टर जिला इंदौर से प्राप्त किया गया। अनुमोदन प्राप्त होने पर चिन्तामण देथलिया को सेवा से 'पदच्युत (DISMISS) किया गया। साथ ही दोषी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही करने एवं भुगतान किये गये वेतन का गणनापत्रक तैयार कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु संकुल प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सांवेर को निर्देशित किया गया है।
इसी तरह शासकीय प्राथमिक विद्यालय धोडबड महू के प्राथमिक शिक्षक गोकुल सोलंकी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनकी डी.एड की मार्कशीट फर्जी है। शिकायत पर जॉच कमेटी गठित कर जॉच कराई गई। जॉच में शिकायत सही पाई गई। फलस्वरूप दोषी कर्मचारी को सेवामुक्त किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को नस्ती प्रेषित की गई। अनुमोदन प्राप्त होने पर गोकुल सोलंकी प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय धोडबड महू जिला इंदौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के प्रावधानो अंतर्गत "सेवा से पदच्युत (DISMISS) किये जाने का अनुमोदन कलेक्टर से प्राप्त किया गया। अनुमोदन प्राप्त होने पर गोकुल सोलंकी को सेवा से पदच्युत (DISMISS) किया गया। साथ ही दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही करने एवं भुगतान किये गये वेतन का गणनापत्रक तैयार कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय दतोदा को निर्देश दिेये गये है।