टीकाकरण अभियान ड्यूटी में लापरवाही , एक शिक्षक निलंबित
सागर । मध्यप्रदेश शासन द्वारा 21 से 30 जून तक कोविड -19 टीकाकरण महा - अभियान प्रारंभ किया गया है । उक्त कार्य में विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी द्वारा श्रीमति अंजनी दांगी, प्राथमिक शिक्षक शासकीय मा.शा. बेरखेड़ी राजा संकुल केन्द्र शासकीय कन्या उ.मा.वि. गौरझामर की ड्यूटी टीकाकरण केन्द्र पर मोटीवेटर के रूप में लगाई गई थी एवं प्रातः 9 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए गए थे ।
श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक टीकाकरण केन्द्र पर बिलंब से प्रातः 11 बजे उपस्थित हुई तथा कोविड -19 टीकाकरण महा - अभियान जैसे महत्वपूर्ण में बिलंब से उपस्थित होना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है ।
श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक को दायित्वों का निर्वाहन नहीं करने का दोषी पाया गया है । श्रीमति अजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य म.प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है , जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है ।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजब सिंह ठाकुर द्वारा श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक शास.मा.शा , बेरखेड़ी राजा को म.प्र . सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्रीमति अंजनी दांगी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी नियत किया गया है । श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
सागर । मध्यप्रदेश शासन द्वारा 21 से 30 जून तक कोविड -19 टीकाकरण महा - अभियान प्रारंभ किया गया है । उक्त कार्य में विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी द्वारा श्रीमति अंजनी दांगी, प्राथमिक शिक्षक शासकीय मा.शा. बेरखेड़ी राजा संकुल केन्द्र शासकीय कन्या उ.मा.वि. गौरझामर की ड्यूटी टीकाकरण केन्द्र पर मोटीवेटर के रूप में लगाई गई थी एवं प्रातः 9 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए गए थे ।
श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक टीकाकरण केन्द्र पर बिलंब से प्रातः 11 बजे उपस्थित हुई तथा कोविड -19 टीकाकरण महा - अभियान जैसे महत्वपूर्ण में बिलंब से उपस्थित होना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है ।
श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक को दायित्वों का निर्वाहन नहीं करने का दोषी पाया गया है । श्रीमति अजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य म.प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है , जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है ।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजब सिंह ठाकुर द्वारा श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक शास.मा.शा , बेरखेड़ी राजा को म.प्र . सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्रीमति अंजनी दांगी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी नियत किया गया है । श्रीमति अंजनी दांगी , प्राथमिक शिक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
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