नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को , आवश्यक दिशा-निर्देश जारी


नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई  को , आवश्यक दिशा-निर्देश जारी


सागर ।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री बी.आर.पाटिल के  मार्गदर्शन में 10 जुलाई, 2021 को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिये एवं सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री बी.आर.पाटिल के द्वारा आज को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में जिला न्यायालय सागर के समस्त न्यायाधीशों एवं सभी तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में अध्यक्ष महोदय के द्वारा नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, चैक बाउंस, विद्युत मामलें, दावा प्रकरण जैसें अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक न्यायाधीश से पृथक-पृथक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी न्यायाधीशों को यह भी निर्देश दिया कि वे समझौता होने वाले संभावित प्रकरणों में दोनो पक्षकारों के साथ लोक अदालत के पूर्व प्री-सिटिंग भी करें जिससे पक्षकारों के बीच विवाद को आपसी समझौते से निराकरण के लिए प्रेरित किया जा सके।
बैठक में नेशनल लोक अदालत प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, विशेष न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा सहित जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीश उपस्थित हुए एवं विभिन्न तहसीलों में पदस्थ न्यायाधीश वीडियो कॉंन्फं्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। 


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SAGAR : नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, ★ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 की ही अनुमति रहेगी ★ कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होंगे, समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे ★ सब्जी फल हाथ ठेला वालो को परिचय पत्र जरूरी


SAGAR :  नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,
★  विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50  की ही अनुमति रहेगी
★ कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होंगे, समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे
★ सब्जी फल हाथ ठेला वालो को परिचय पत्र  जरूरी

सागर ।  न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश 4 जून द्वारा सागर जिले में 16 जून को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा - निर्देश के परिपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू से संबंधित समस्त आदेश निरस्त किये जाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 16 जून 2021 से 01 जुलाई 2021 को प्रातः 6 बजे तक के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा ।
समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगें । शॉपिंग मॉल , जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे । तथापि सभी सिनेमा घर , थिएटर , स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।
समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेगी । जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें । समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे । समरत रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं होगा । अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी । रूल ऑफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकन्न होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा । जिन ग्रामों में कोविड -19 के एक्टीव केस पांच या पांच से अधिक हैं , उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है । रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माईक्रा कन्टेनमेंट जोन, कन्टेनमेंट जोन में कोविड -19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी ।

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जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा , जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होगे । समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे ।
सागर जिले के समस्त दुकानदार दुकानों में, दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । ( नो मास्क नो सर्विस ) अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क को उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार " नो मास्क नो सर्विस " प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।
सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी ( 2 गज की दूरी ) बनाये रखना अनिवार्य होगा ।

सब्जी फल के ठेले वालो को परिचय पत्र  जरूरी

 सागर नगरीय क्षेत्र में , खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं . - 2, डी.एन.सी.बी. मैदान , कजलीवन मैदान , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान में सब्जी, फल मण्डी प्रातः 6 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुलेगी । प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक तिलकगंज में सिर्फ फल मण्डी खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी, फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे । खुदरा, हाथ ठेला सब्जी, फल विक्रय करने वालों को कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम सागर से परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा । केवल परिचय पत्र प्राप्त खुदरा, हाथ ठेला वालों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश की अनुमति होगी और वे परिचय पत्र में उल्लेखित वार्ड में ही सब्जी, फल विक्रय कर सकेंगे । आवश्यक प्रतीत होने पर सागर नगर में उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन अनुविभाग स्तर की जिला क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित कर लिये जा सके । जिले के अन्य क्षेत्रों में भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सब्जी, फल मण्डी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी खोल सकते है ।  शराब दुकानें एवं बियर वार शासन निर्देश अनुसार निर्धारित समय पर खुल सकेंगे ।
अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।        ---------------------------- 





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SAGAR: बोर्ड परीक्षा के आवेदनों में बरती लापरवाही ,प्रभारी प्राचार्य निलंबित


 SAGAR:  बोर्ड परीक्षा के आवेदनों में बरती लापरवाही ,प्रभारी प्राचार्य  निलंबित
 

सागर।शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोडा विकासखंड मालथौन के प्रभारी प्राचार्य द्वारा लापरवाही बरते जाने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के आवेदन फार्म एवं परीक्षा शुल्क भरे जाने की तिथि पिछले वर्ष निर्धारित की गई थी. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोडा मालथौन विकासखंड के शेष 41 छात्रों के प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ब्रजेश कुमार प्रजापति प्रभारी प्राचार्य मूल पद माध्यमिक शिक्षक  प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये ।  जिस पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मनीष वर्मा ने  अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्राचार्य ब्रजेश कुमार प्रजापति को  तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में प्रजापति का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन नियत किया गया है. निलंबन अवधि में प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता रहेगी।


 
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पुलिस ने एक कार से कुल 215 किलोग्राम अवैध चांदी के जेवर बरामद किए ,कीमत करीबन 01 करोड 45 लाख रुपये ★ दो सराफा व्यापारी और ड्राईवर गिरफ्तार ,आगरा से साग़र ला रहे थे चांदी के जेवरात

पुलिस ने एक कार से कुल 215 किलोग्राम अवैध चांदी के जेवर बरामद किए ,कीमत करीबन 01 करोड 45 लाख रुपये
★ दो सराफा व्यापारी और ड्राईवर गिरफ्तार ,आगरा से साग़र ला रहे थे चांदी के  जेवरात




साग़र। कोरोना कहर से उबरकर लोग अब धंधा करने जुट गए है। ऐसे में अवैध कारोबार वाले भी सक्रिय हो गए। ताजा मामला एमपी के सागर जिले का है। पुलिस ने  एक कार से 215 किलो अवैध चांदी  पकड़ी। जिसकी कीमत एक करोड़ 45 लाख रुपये है। ये चांदी के जेवर आगरा से साग़र लाये जा रहे थे। पुलिस ने दो व्यापारियों और कार ड्राईवर को गिरफ्तार कर लिया है। 


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मोतीनगर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति डस्टर चार पहिया वाहन से बडी मात्रा में अवैध चांदी की तस्करी कर रहे है। थाना प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस को सर्चिंग के दौरान  पगारा रोड पर एक डस्टर गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर MP15CA9289 मिली । जिसको रोक कर तलाशी कार्यवाही की गई । उसमें 215 किलो चांदी के जेवर निकले। 
वाहन में उपस्थित विमल पिता धर्मचंद जैन उम्र- 45 वर्ष नि. सूबेदार वार्ड सागर, राहुल पिता प्रदीप जैन उम्र- 22 वर्ष नि. जरूआखेडा सागर, रिजवान पिता सुलेमान मोहम्मद उम्र- 36 वर्ष नि. सूबेदार वार्ड सागर  के पास  से कोई बिल या वैध कागजात  नह मिले। 
ASP विक्रम सिंह के मुताबिक सराफा व्यापारियों के पास कोई कागजात नही मिले। ये लोग आगरा से चांदी के जेवर ला रहे है। पुलिस ने  मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। इसी के साथ ही इनकम टैक्स और सम्बंधित विभागों को सूचित किया है। 

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तीन राज्यों के लिए बसों की परिचालन सेवा 16 जून से अनलॉक, ★ महाराष्ट्र के लिए 22 जून तक रहेगा प्रतिबंध

तीन राज्यों के लिए बसों की परिचालन सेवा 16 जून से अनलॉक,
★ महाराष्ट्र के लिए 22 जून तक रहेगा प्रतिबंध

भोपाल। प्रदेश में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा भी अब 16 जून से  अनलॉक होगी। प्रदेश की सीमा से लगे चार राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में से तीन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बसों के परिचालन का स्थगन 15 जून को समाप्त कर दिया गया है। यानी 16 जून से इन तीनों राज्यों की परिवहन सेवा अब अनलॉक होगी। जबकि महाराष्ट्र राज्य के लिए कोविड के कारण यह प्रतिबंध फिलहाल 22 जून तक बढ़ा दिया गया है।

 इस सम्बंध में राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश में यात्रियों की सुविधा की दृष्टिगत रखते हुए 3 राज्यों की अंतरराज्जीय परिवहन सेवा को बहाल कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में संक्रमण कम हो गया है । इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। परिवहन और राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझावों के आधार पर मंत्री समूह द्वारा इस पर निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)  मप्र अरविंद सक्सेना ने  15 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि लोकहित के लिए राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की ओर जाने और वहां से आने वाली बसों का संचालन पूर्ण रूप से 16 जून से प्रारम्भ हो सकेगा। जबकि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण पर  प्रभावी रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए बसों के संचालन की तिथि को स्थगित कर 15 जून से बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया गया है।आदेश के अनुसार अंतरराज्यीय अनुज्ञाओं एवं अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञाओं से आच्छादित मध्यप्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश तथा इन राज्यों के यात्री बस वाहनों का मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश 15 जून से बढ़ाकर 22 जून तक स्थगित किया गया है।

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डॉ गौर केंद्रीय विवि के राजनीति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो रमेश गौतम का निधन ,साग़र में हुआ अंतिम संस्कार

डॉ गौर केंद्रीय विवि के राजनीति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो रमेश गौतम का निधन ,साग़र में हुआ अंतिम संस्कार

सागर ।  डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी गौतम का मंगलवार को दोपहर भोपाल में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार शाम को सागर के गोपालगंज मुक्तिधाम पर किया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र डॉ अंकुर गौतम ने दी। इस दौरान उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षाविद परिजन तथा नजदीकी लोगों ने सीमित संख्या में उपस्थित होकर उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी।
सागर के डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक रहे प्रोफेसर आरपी गौतम रूटीन चेकअप के लिए भोपाल गए थे। जहां हृदयाघात से उनका निधन हो गया। उन्हें यहां से सागर लाकर शाम 6 बजे सागर के गोपालगंज मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। 
यहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर आरके त्रिवेदी ,आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ जी एस रोहित डॉ धीरेंद्र मिश्रा डॉ संजीव दुबे डॉ अमर कुमार जैन डॉ जयकुमार सोनी, डॉ संदीप सबलोक डॉ उमाकांत स्वर्णकार डॉ राजू सेन डॉ संदीप तिवारी एड अनिल कोठारी डॉ रणवीर सिंह डॉ दीपक मोदी पूर्व पार्षद रूपनारायण तोता यादव रीतेश तिवारी समेत परिजन और करीबी लोगों ने उपस्थित होकर अपनी अंतिम विदाई दी।

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यूजीसी चेयरमैन प्रो डीपी सिंह समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया

राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर आरपी गौतम के निधन पर यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि प्रोफ़ेसर गौतम को उन्होंने एक कर्मठ शिक्षाविद के रूप में देखा है। उनका निधन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है।



कई पदों पर रहे प्रो गौतम 

दिवंगत प्रो आरपी गौतम विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ-साथ विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर, चीफ एग्जाम कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज  जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है। उन्होंने कई पुस्तकें और 50 से अधिक शोध पत्र भी लिखे हैं। उनके निर्देशन में करीब दूरदर्शन शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। राजनीति विज्ञान के विद्वान अध्येता और विचारक के साथ-साथ बेहद मिलनसार लेकिन सख्त और अनुशासन प्रिय शिक्षक के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में लोक सेवा आयोग एवं कई संस्थानों में विषय विशेषज्ञ परीक्षक और साक्षात्कारकर्ता रहे हैं। प्राे गौतम अपने पीछे 1 पुत्र डॉ अंकुर गौतम व दो पुत्रियां अंकिता व अपराजिता समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से विश्वविद्यालय समेत संपूर्ण शिक्षा जगत और समाज के विभिन्न वर्गों में शोक व्याप्त है।


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कवि ,समालोचक व सागर विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग में प्राध्यापक प्रो अनिल वाजपेयी का निधन ★ आनलाईन हुई श्रद्धांजलि सभा

कवि ,समालोचक व सागर विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग में प्राध्यापक प्रो अनिल वाजपेयी का निधन 
★ आनलाईन हुई श्रद्धांजलि सभा

साग़र। देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी के  भाई और सागर विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार रहे नगर पालिका सागर के पूर्व अध्यक्ष स्व. परमानंद वाजपेयी के संझले पुत्र प्रो अनिल वाजपेयी का मंगलवार को निधन हो गया।दोपहर में भदभदा मुक्तिधाम भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 

12 सितंबर 1944 को गाडरवारा में जन्मे स्व.अनिल वाजपेयी विगत लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे इस कारण तीन वर्ष पूर्व उन्होंने भोपाल में अपना निवास बना लिया था।सागर के लोगों में रज्जन भैया के नाम से लोकप्रिय रहे वाजपेयी उच्च कोटि के कवि व समालोचक थे।वे सागर विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग में प्राध्यापक से सेवानिवृत्ति पश्चात् सागर में ही निवासरत रहे। साहित्य- संस्कृति के अलावा हाॅकी और क्रिकेट में उनकी खासी रुचि थी। 

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आनलाईन हुई श्रद्धांजलि सभा

उनके निधन पर‌ श्यामलम् द्वारा आयोजित ऑन लाइन श्रद्धांजली सभा में रघु ठाकुर,प्रो.सुरेश आचार्य,प्रो.गोविंद द्विवेदी, प्रो.दिनेश अत्रि,श्यामलम् अध्यक्ष उमाकांत मिश्र,आदर्श संगीत महाविद्यालय अध्यक्ष मुन्ना शुक्ला,डॉ.आशीष द्विवेदी इंक‌मीडिया,म.प्र.हिन्दी साहित्य सम्मेलन से डॉ.चंचला दवे, डॉ.आशुतोष, बुनियाद से डॉ.कविता शुक्ला,उपन्यासकार ‌डॉ.सुश्री शरद सिंह,कवि लक्ष्मीनारायण चौरसिया,डॉ.लक्ष्मी पांडेय,पाठक मंच केंद्र संयोजक आर के तिवारी,नरेंद्र दुबे दमोह, अशोक मनवाणी भोपाल,गोविंद देवलिया विदिशा, बहादुर सिंह परमार छतरपुर, नवनीत धगट,पूर्वा मिश्र तिवारी इंदौर,विभा मिश्र विदिशा,आशीष ज्योतिषी जे जे‌ फाउंडेशन, म.प्र.लेखिका संघ अध्यक्ष सुनीला सराफ,कपिल बैसाखिया, हरी शुक्ला,रमाकांत शास्त्री,संतोष पाठक,डॉ.विनोद तिवारी,संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी,पुष्पेंद्र दुबे कुमार सागर, ऋषभ जैन,सोमेंद्र शुक्ला,नलिन जैन,डॉ.सर्वेश्वर उपाध्याय,डॉ.ऋषभ भारद्वाज जयंती सिंह लोधी आदि ने श्री वाजपेयी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

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MP : कोरोना कर्फ्यू : नई गाईड लाईन जारी ★ शादी विवाह में दोनो पक्षो के कुल 50 को होगी मौजूदगी, ★ बाजार, कार्यालय ,शॉपिंग मॉल जिम खुलेंगे सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक ★ रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें

MP : कोरोना कर्फ्यू : नई गाईड लाईन जारी 

★  शादी विवाह में दोनो पक्षो के कुल 50 को होगी मौजूदगी,


★ बाजार, कार्यालय ,शॉपिंग मॉल जिम खुलेंगे सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक


★ रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल

सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।



भोपाल। राज्य शासन के ग्रह मंत्रालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित

करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए  हैं । जो तत्काल प्रभावसे प्रभावशील होंगे। ये प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावी रहेन्फे। 


ये है नए निर्देश 


1/ सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक

आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।


2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक /प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।


3/ सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक

व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का

पालन करना बंधनकारी होगा ।


4/ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100%

अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें।


5/समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः

09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त

समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।

6/ समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर

सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।


7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड

प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें ।


8/ समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक

शामिल नहीं हो सकेंगे।


9/ समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल

सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।


10/ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की

उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को

जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना

आवश्यक होगा।


11/ अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।


12/ रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।


13/ अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।


14/ जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रोंके Micro containment zone/Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध

में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।


15/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कयूं रहेगा,

जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

16/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे

तक नाईट कपy रहेगा।


17/ परिशिष्ट-1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate

Behaviour) का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता

अभियान सतत् चलाया जावे।


18/ जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।


19/ उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें।


 उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें। कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।



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