माँ- बेटी की पुलिस द्वारा पिटाई का मामला , एक ASI और महिला आरक्षक निलंबित
★ उधर मामव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
साग़र। (तीनबत्ती न्यूज़ )। साग़र जिले के रहली थाना क्षेत्र में एक माँ बेटी को मास्क न पहनने के विवाद पर पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने का मामला सामने आया था। इसमे पुलिस और महिला के बीच मारपीट और पुलिस द्वारा महिला को घसीटने और थप्पड़ मारने की घटना हुआ थी। इसी सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो मीडिया में जमकर वायरल हुआ।
आज पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने पुलिस की लापरवाही मानते हुए ASI एस एन तिवारी और महिला आरक्षक अर्चना डिमहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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मानव अधिकार आयोग ने आईजी सागर से सात दिवस में मांगा तथ्यात्मक प्रतिवेदन
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को 20 मई 2021 को वाट्स-एप्प पर एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ। जिसमें मास्क न पहनने पर एक महिला को उसकी बेटी के सामने पुलिस द्वारा अमानवीय रूप से सडक पर बाल पकड़कर घसीटने और उसे पीटने की घटना होना दृष्टिगोचर हो रहा है। घटना सागर जिले की है। वाट्स-एप्प पर मिली वीडियो क्लिप एवं इस घटना के बारे में अखबारों में प्रकाशित खबरों पर आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले में आयोग ने वीडियो क्लिप की सीडी भेजकर पुलिस महानिरीक्षक, सागर से सात दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है।
आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक, सागर से निम्नांकित पांच बिन्दुओं पर प्रतिवेदन चाहा है:- (1) महिलाओं के साथ किन परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई ? (2) यदि ऐसी महिलाओं द्वारा कोरोना प्रोटोकाॅल के निर्देशों/वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, तो उनके विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई ? यदि कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया हो, तो उसकी भी जानकारी और इस घटना से संबंधित थाने के रोजनामचा रजिस्टर में किये गये इंद्राजों की प्रतियां भी दी जाये। (3) महिलाओं द्वारा यदि किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, तो क्या ऐसे अपराध सात वर्ष से अधिक अवधि से दण्डनीय अपराध थे और उनमें उनकी गिरफ्तारी आवश्यक थी ? क्या इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-41 के संबंधित प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य में दिये गये स्पष्ट दिशा-निर्देश का कोई पालन किया गया था ? जिनकी जानकारी प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मी को होना अपेक्षित है। (4) महिलाओं के साथ मारपीट, झूमा-झटकी करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मियों के नाम भी प्रेषित किये जायें, यदि उनसे कोई स्पष्टीकरण लिया गया हो, तो उसकी प्रतियां भी दी जायें। (5) इस संबंध में मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में अन्य कोई जानकारी उपलब्ध हो, तो वह भी दी जाये*
पुलिस ने मां-बेटी को भेजा जेल
रहली पुलिस ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में जो कलेक्टर के आदेशनुसार जो धारा 144 के पालन में जो ड्यूटी हमारे द्वारा लगवाई गई थो तो गांधी चौक पर ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक अपना कार्य कर रही थी उस कार्य को करने के दौरान दो महिलाय वहां पर आई और उनके साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा इसके लिए उन महिलाओ के विरुद्ध मुकदमा कायम क्र बिभन्न धाराओं में जैसे 353 ,332, 188,269, 270, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था और विवेचना में लिया गया है खमरिया की दोनों आरोपी को न्यायलय के समक्ष पेश किया गया था।
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