BMC में छेड़खानी करने वाले वार्ड बॉय पर कार्यवाई हेतु कमिश्नर को लिखा पत्र कलेक्टर ने
सागर । कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना उपचार रत मुंबई से सागर अपने रिश्तेदार के घर आयी एक युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त एवं बीएमसी के अध्यक्ष श्री मुकेश शुक्ला को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बीएमसी के वार्ड बॉय दीपक बसोर बैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज ले रही एक युवती द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित है कि बीएमसी के वार्ड बॉय दीपक बसोर बैन द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई।
पत्र द्वारा बताया गया कि, श्री दीपक बसोर बैन, वार्ड बॉय बुन्देलखंड मेडीकल कॉलेज का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के कर्तव्यों के विरूद्ध होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। अतः श्री दीपक बसोर बैन, वार्ड बॉय बुन्देलखंड मेडीकल कॉलेज सागर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। पत्र के साथ एफ.आई.आर. की प्रति भी संलग्न की है।
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बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज ले रही एक युवती द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित है कि बीएमसी के वार्ड बॉय दीपक बसोर बैन द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई।
पत्र द्वारा बताया गया कि, श्री दीपक बसोर बैन, वार्ड बॉय बुन्देलखंड मेडीकल कॉलेज का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के कर्तव्यों के विरूद्ध होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। अतः श्री दीपक बसोर बैन, वार्ड बॉय बुन्देलखंड मेडीकल कॉलेज सागर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। पत्र के साथ एफ.आई.आर. की प्रति भी संलग्न की है।
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