SAGAR : समय बदला 8 बजे से हो गया दो दिन का कोरोना कर्फ्यू शुरू, कलेक्टर ने नए निर्देश जारी किए ★ बाजारों में उमड़ी भीड़ , गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालो के चालान और 88 लोगो को पहुचाया जेल ★ शनिवार /रविवार को बन्द रहेंगी शराब दुकान

SAGAR : समय बदला 8 बजे से हो गया दो दिन का कोरोना कर्फ्यू शुरू, कलेक्टर ने नए निर्देश जारी किए

★ बाजारों में उमड़ी भीड़ , गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालो के चालान और 88 लोगो को पहुचाया जेल 
★ शनिवार /रविवार को बन्द रहेंगी शराब दुकान 

 
सागर ।  ( 
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम )। 
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते साग़र जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज रात शुक्रवार 8 बजे से दो दिन का नाईट कर्फ्यू शुरू हो गया। पहले समय छह बजे का था । जिसे बढाकर 8 बजे कर दिया। पुराने अनुभवों के चलते बाजारों  में खरीदारी करने  भीड़ उमड़ी। तो 
प्रशासन ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने वालो के खिलाफ भी जमकर कार्यवाई की । अस्थायी जेल में इनको पहुचाया। आठ बजते ही पुलिस वाहन दुकान बंद करने और लोगो को घरों में रहने की अपील भी करती रही। 

कलेक्टर ने दिए नए आदेश

कलेमक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण सागर जिले के राजस्व सीमाओं में पूर्व में 26 मार्च, 7 एवं 8 अपै्रल को जारी विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। उक्त जारी आदेष में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये गए है।

इन क्षेत्रो में लगा कर्फ्यू

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलेहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़,  रहली, गढ़ाकोटा में  आज शुक्रवार 9 अप्रैल को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।


इनको मिलेगी राहत

कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान पूर्व से निश्चित शादी समारोह में वर पक्ष , वधु पक्ष एवं व्यवस्थापक सहित अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यापालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी आयोजक से आवेदन व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेंगे । इस हेतु शादीघरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी ।  शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे । रेस्टोरेंट व टिफिन सेंटर होम डिलेवरी कर सकेंगे । इसके लिए वे पूर्व से डिलेवरी सेवा देने की सूचना संबंधित थाना को देंगे । संबंधित संचालक इस हेतु ' अपने स्टाफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेंगे । 

फल, सब्जी, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में प्रातः 07 से 09 एवं सायं 06 से 08 बजे तक घर - घर फल, सब्जी, दूध का वितरण कर सकेंगे ।

पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस , अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , जेल , जिला प्रशासन , कोषालय , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , साफ - सफाई आदि अत्यावश्यक सेवायें देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध करायें जिससे उन्हें असुविधा न हो । समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी । दो पहिया वाहन पर अधिकतम 2 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को अत्यावश्यक कार्य से आवागमन की अनुमति 5 रहेगी । रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नर्सिंग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने-ले जाने के लिये ऑटो रिक्सा चालन की अनमुति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी ।  

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प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत व्यक्तियों को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेंगे । धार्मिक स्थलों पर प्रातःकाल एवं सांयकाल अधिकतम 5 व्यक्ति अपने रीति - रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेंगे । कृषि उपज मण्डियां, गेहू एवं चना उपार्जन केन्द्र , सब्जी मण्डियां शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू काल में बंद रहेंगी । विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये, कराये जा रहे निर्माण कार्य चालू रहेंगें । इस हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा निर्माण ऐजेन्सी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र दिये जायेंगे । यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।    

शराब दुकान रहेंगी बन्द  

कलेक्टर दीपक सिंह ने 10 और 11 अप्रैल को यानी शनिवार और रविवार को लॉक डाउन के दौरान  दुकान बंद रखे जाने के आदेश जारी किए है। देशी एयर विदेशी शराब की दुकान पूर्णतः बन्द रहेगी। 

पहले दिन खुली जेल में 88 लोगों को किया गया बंद

शासन की गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन एवं धारा 144 उल्लंघन करने पर कलेक्टर श्री दीपक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह  के निर्देशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन ना किए जाने पर 88 लोगों को खुली जेल सागर में भेजा गया।
सिटी मजिस्ट्रेट श्री सी एल वर्मा ने बताया कि मोबाइल गाइडलाइन जिसमें मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, एवं धारा 144 का पालन न करने पर शुक्रवार को प्रथम दिन ही 88 व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए खुली जेल में रखा गया उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


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कोविड-19 महामारी के चलते प्रसिद्ध रानगिर मेला स्थगित

कोविड-19 महामारी के चलते प्रसिद्ध रानगिर मेला स्थगित

सागर।  कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ट्रस्ट 13 अपै्रल से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्र के संबंध में मां हरसिद्धि देवी ट्रस्ट रानगिर के सदस्यों और प्रषासनिक अधिकारियों द्वारा रानगिर मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि 12 से 23 अपै्रल तक मंदिर का गर्भगृह पूर्ण रूप से बंद रहेगा, केवल मंदिर पुजारी द्वारा माता की निर्धारित समय अनुसार आरती की जाएगी। मंदिर प्रांगण के चेनल गेट व तीनों मुख्य द्वार भी पूर्णतः बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।      


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बीएमसी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं , सुचारू रूप से किया जा रहा कोविड मरीजों का इलाज -कमिश्नर

बीएमसी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं , सुचारू रूप से किया जा रहा कोविड मरीजों का इलाज -कमिश्नर 
 
सागर ।  बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ कोविड मरीजों का सुचारू रूप से इलाज जारी है। मरीजों के उपचार के सभी आवश्यक सुविधाएँ और प्रबंध हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टाक है।

सागर संभाग कमिश्नर श्री मुकेश शुक्ला ने बताया कि बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। कमिश्नर श्री शुक्ला ने बताया कि बीएमसी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हई है, जिन तीन मरीजों की मृत्यु हई है, उनकी स्थिति पहले से ही नाजुक थी।

कोविड की व्यवस्थाओं के मददेनजर बीएमसी में भर्ती छोटे बच्चों को जिला चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया था, जिससे बीएमसी में कोविड मरीजों के लिए और अधिक बेड मिल सके।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कुछ सोशल मीडिया में भ्रामक खबर चल रही थी। इस संबंध में बीएमसी के डीन और अधीक्षक से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बीएमसी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था है। बीएमसी के एसएनसीयू में भर्ती 11 बच्चों को जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया है। सभी बच्चे स्वस्थ है और उनका इलाज चल रहा है। बीएमसी में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के इलाज के उचित प्रबंध है। बीएमसी में जो डेथ हुई है, उनका जिला स्तरीय समिति द्वारा  डेथ रिव्यू किया जाएगा।

ऑक्सीजन कमी से नहीं हुई मरीज मृत्यु- सिविल सर्जन डॉ. वर्मा
ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध


सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय खरगोन डॉ. दिव्येश वर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है और यहाँ किसी भी रोगी की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। जिला चिकित्सालय में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इंदौर और भोपाल स्थित गोडाउन से ऑक्सीजन निरंतर मंगवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि एक समाचार-पत्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज की मौत का समाचार भ्रामक और गलत है।

सिविल सर्जन डॉ. वर्मा ने बताया कि मंगलवार रात्रि 11 बजे इंदौर से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में आ चुके थे और मरीज की मृत्यु बुधवार सुबह हुई थी। उन्होंने बताया कि मरीज की मृत्यु निमोनिया और मल्टीआर्गन फेल होने से हुई है। मरीज की कोविड जाँच भी की गई, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिविल सर्जन डॉ. वर्मा ने बताया कि बुधवार रात्रि 10 बजे 35 सिलेंडर स्टॉक में थे। गुरूवार प्रातः 4 बजे 43 सिलेंडरों से भरा वाहन खरगोन पहुँचा। वर्तमान में जिला अस्पताल में कुल 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 33 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध है। इसके अलावा 65 सिलेंडर से भरा वाहन इंदौर गोडाउन से गुरूवार दोपहर 3 बजे रवाना हो चुका है, जो रात्रि 7-8 बजे तक खरगोन पहुँचेगा।


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परिवहन विभाग की हड़ताल समाप्त,परिवहन मंत्री ने दिया आश्वासन ★ तीनों संघों ने की हड़ताल समाप्ति की घोषणा

परिवहन विभाग की हड़ताल समाप्त,परिवहन मंत्री ने दिया आश्वासन

★ तीनों संघों ने की हड़ताल समाप्ति की घोषणा

भोपाल । परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल आज गुरूवार को परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत से दूरभाष पर चर्चा उपरांत समाप्त हो गई है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश परिवहन (राजपत्रित) अधिकारी संघ के अध्यक्ष  जितेन्द्र सिंह रघुवंशी द्वारा विभागीय माँगों के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया था। उन्होंने अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा को उनकी माँगों के संबंध में शीघ्र निराकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

परिवहन विभाग के अधिकारियों को न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल किये जाने, वेतन विसंगति, विभाग के लिपिकों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति, पुलिस विभाग की तरह परिवहन विभाग के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन, आर.टी.ओ. ऑफिस में लिपिक/प्रवर्तन अमले की शीघ्र पदस्थापना, गुमनाम एवं निराधार शिकायतों पर विचार नहीं किये जाने एवं इस प्रकार की चल रही शिकायतों का शीघ्र परीक्षण करवाने, वाहन दुर्घटना के प्रकरणों में जाँच के उपरांत ही विभागीय व्यक्ति पर कार्यवाई किये जाने एवं टीकमगढ़ परिवहन अधिकारी/लिपिक के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पुन: जाँच वरिष्ठ अधिकारियों से कराने और विभागीय मैन्युअल शीघ्र बनाये जाने के संबंध में परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने शीघ्र कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है।

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मंत्री श्री राजपूत वर्तमान में कोरोनो पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में इलाजरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन सभी कोरोना संक्रमण से फैली अव्यवस्था को सुचारू रूप से सक्रिय करने के लिए प्रयासरत हैं। इस स्थिति में अधिकारी एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी महत्वपूर्ण है।

आर.टी.ओ भोपाल एवं मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संगठन महा सचिव श्री संजय तिवारी ने संघ की ओर से परिवहन मंत्री श्री राजपूत का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से अधिकारी एवं कर्मचारियों की बहुप्रतिक्षित माँगे पूरी होंगी। परिवहन विभाग तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री श्याम यादव ने परिवहन मंत्री का धन्यवाद किया ।
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कोविड गाईड लाईनों के अनुरूप खुले रहे जिम, ज्ञापन दिया जिम संचालको ने

कोविड गाईड लाईनों के अनुरूप खुले रहे जिम, ज्ञापन दिया जिम संचालको ने



साग़र। साग़र के जिम संचालको ने कोविड गाईड लाईन के अनुरूप ही इनको खुले रखने सम्बन्धी मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री को सम्बोधित  एक ज्ञापन आज प्रशासन को दिया।
ज्ञापन के मुताबिक एक आदेश
के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 को जिम बंद किये जाने का आदेश पारित
किया गया है।
सागर के जिम संचालको का कहना है कि वर्तमान में जो जिम संचालित किये जा रहे है। उनमें जिम ट्रेनर के अलावा सफाई कर्मी एवं पानी आदि की व्यवस्था वाले लगभग 5 से 6 कर्मचारी जिम पर ही आश्रित रहते है एवं जिम से प्राप्त आय से ही उनके परिवारों का भरण-पोषण होता है। यदि जिम बंद कर दिये जाते है तो इन परिवारों को रोजी-रोटी का भारी संकट उत्पन्न हो जायेंगा।  जिम व्यवसाय हेतु जिम संचालको द्वारा बैंक आदि से ऋण प्राप्त किये गये है, पूर्व में लॉकडाउन के उपरांत जिम संचालक की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है एवं यदि वर्तमान में पुनः जिम बंद किये  जाते है तो जिम संचालकों का व्यवसाय पूर्णतः समाप्त हो जायेगा।
ज्ञापन के मुताबिक  जिम संचालकों को निम्न बिन्दुओं के आधार पर जो कि म०प्र० शासन की दिनांक 28 जून 2020 को जारी गाइड लाइन के अनुसार जिम संचालित करने की अनुमति प्रदान की जायें। जिनमे एक हजार वर्गफीट वाले एरिया में अधिकतम 10 लोग ही वर्क-आउट करेंगे।  एक हजार से ढाई हजार वर्गफीट में अधिकतम 15 लोग ही वर्क-आउट करेंगे। पांच हजार वर्गफीट एरिया में अधिकतम 30 लोग ही वर्क-आउट करेंगे । जिम आने वाले अपने साथ में स्वंय की नेपकीन, पानी की बोतल,
सैनेटाइज एवं ग्लब्ज लायेंगे एवं मास्क पहनकर आयेंगे। एन्ट्री से पहले ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेबल एवं थर्मल जांच की जायेंगी।इन बिन्दुओं के आधार पर जिम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जायें।
जिम संचालक और भाजपा नेता राहुल साहू में नेतृत्व में  क्राउन फिटनेस जिम ,  गोल्डन जिम , स्मार्ट जिम ,सनशाइन जिम  ,फिटनेस फॉरएवर जिम  , ग्रैंड फिटनेस जिम , शिवाजी जिम फिटनेस जोन सहित अन्य जिमो के संचालक ने ADM अखिलेश जैन को दिया। 

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प्रदेश के सभी शहरों में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 12 अप्रैल प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन ★ ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं , भारत सरकार और गुजरात से बात की है ★मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण पर की उच्च स्तरीय समीक्षा

प्रदेश के सभी शहरों में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 12 अप्रैल प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन

★ ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं , भारत सरकार और गुजरात से बात की है

★मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण पर की उच्च स्तरीय समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि #Corona संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय अंतिम विकल्प हैं। यह अभूतपूर्व संकट है। कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट पार्क में पौधरोपण के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन करना आवश्यक हो रहा है। 

इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बैठक कर अपने जिलों के पेशेंट लोड और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उपयुक्त निर्णय करने के लिए तत्काल बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यक होने पर बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जाएंगे।

ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन उपायों के साथ-साथ इलाज की व्यवस्था के विस्तार पर भी राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या 36 हजार से बढ़ाकर एक लाख की जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों के साथ निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। राज्य शासन निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था भी कर रही है। भोपाल में पीपुल्स और जे.के. अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है। इंदौर और अन्य शहरों में भी निजी अस्पतालों की क्षमता का उपयोग करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं है। ऑक्सीजन के संबंध में भारत सरकार और गुजरात राज्य से बात की है। भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति आरंभ हो गई है। शासकीय स्तर पर रेमिडिसीवर इंजेक्शन की खरीद भी आरंभ हो रही है। दवाईयों की कोई कमी न रहे, इसका भी समुचित प्रबंध किया जाएगा।

यह परीक्षा की घड़ी है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और सफल होंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह ऐसी महामारी है, जिसके संबंध में कोई आकलन कर पाना संभव नहीं है। देश और प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसमें संयम, धैर्य और आत्म-विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। राज्य सरकार सबको साथ लेकर इस संकट का सामना करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करूँगा। मंत्रि-परिषद के साथियों के साथ 9 अप्रैल को 3 बजे और प्रदेश के सभी सांसद तथा विधायकों से शाम 5 बजे चर्चा होगी। सबको विश्वास में लेकर कोरोना के विरूद्ध युद्ध की रणनीति विकसित की जाएगी। यह परीक्षा की घड़ी है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और सफल होंगे।

आत्म-अनुशासन बनाए रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आत्म-अनुशासन बनाए रखते हुए मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलने और भीड़ न लगाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पौध-रोपण से पूर्व निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा और भोपाल संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत सहित भोपाल जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

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साग़र: नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

साग़र:  नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन  

सागर ।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिधात्मक आदेष जारी किया है। जारी आदेष में कहा गया है जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलेहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़,  रहली, गढ़ाकोटा में 8 अप्रैल से आगामी आदेष तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलहरा, बादरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय दिनांक 31 जुलाई 2021 तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार का समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगे।
निम्नानुसार गतिविधियों को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों में मॉल सेवाओं का आवागम। केमिस्ट, राषन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प बैक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकाने व ठेले। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगो हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रषिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें। टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेषन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक। समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण करने वाली ऐजेन्सियां एवं घर-घर गैस सिलेण्डर पहुंचाने वाले कर्मचारी। यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहा रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेगे। शासकीय राषन दुकाने। मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा व चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति रहेगे। उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार/प्रतिष्ठान/नागरिक अनिवार्यत सोषल डिस्टेंसिग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे।
इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भा.द.स. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अघिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।  

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SAGAR: जिले के 16 नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से नाईट कर्फ्यू और रविवार को लॉक डाउन रहेगा, आदेश जारी

SAGAR: जिले के 16 नगरीय क्षेत्रों में 
8 अप्रैल से नाईट कर्फ्यू और रविवार को लॉक डाउन रहेगा, आदेश जारी

साग़र । जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर दीपक सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नए आदेश जारी किए है। आदेश के मूताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध 
 जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों
से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 26 मार्च 2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिबंध/निर्देश पालन हेतु जारीकिये जाते हैं ।

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कार्यालय खुलेंगे पांच दिन

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार). प्रातः 10
से शाम 6 बजे तक लगेंगे, शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

इन नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू और रविवार को लाकडाउन 

 जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों - नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय
निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई,बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा   में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फयू लागू रहेगा। जिले के उपरोक्तानुसार समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश  7 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 


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