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साग़र: छात्र से मारपीट , अतिथि शिक्षक को पद से हटाया
सागर । छात्र से मारपीट करने के मामले में अतिथि शिक्षक सरनाम सिंह लोधी को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजब सिंह ठाकुर ने बताया कि गत दिवस मालथोन विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल बीकोर कला में पदस्थ अतिथि शिक्षक श्री सरनाम सिंह लोधी द्वारा कक्षा नौवीं के छात्र बलराम अहिरवार के साथ स्कूल न आने पर मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई थी ।शिकायत के पश्चात जाँच करने पर संस्था में एसएमडीसी की बैठक आयोजित की गई जिसके प्रस्ताव पर अतिथि शिक्षक श्री सरनाम सिंह लोधी को तत्काल प्रभाव से अतिथि शिक्षक के पद से पृथक किया गया है।
गौकाष्ठ एवं कंडों के उपयोग से करें इकोफ्रैंडली होलिका दहन
सागर: 32 नए केस, छह हजार पार कोरोना का आंकड़ा ★ बढ़ते कोरोना संक्रमण , स्व अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य : विधायक : शैलेंद्र जैन ★ कोरोना से बचाव हेतु जन जागरूकता फैलाना जरूरी :विधायक श्री तरवर सिंह लोधी
सागर: 32 नए केस, छह हजार पार कोरोना का आंकड़ा
★ हमाई होली-हमाओ घर स्लोगन के तहत मनाएं होली त्यौहार :कलेक्टर दीपक सिंह
★जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न
विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने कहा की यदि कोई आइसोलेटेड व्यक्ति घर से बाहर घूमता पाया जाता है तो उस पर एफ आई आर दर्ज होगी । स्व अनुशासन बनाए रखना जरूरी हैं, घर पर रहकर ही होली सहित आगामी त्यौहार मनाएं । बंडा विधायक श्री तरवर लोधी ने कहा की कोरोना से बचाव हेतु जन जागरूकता फैलाना अनिवार्य है , मास्क का उपयोग करें और दूसरे लोगों को प्रेरित भी करें ।
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क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठकें कर जिलेवार रणनीति बनाएँ ,कोरोना की रोकथाम एवं उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ★ विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सौंसर में भी रविवार को लॉक डाउन ★ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की
SAGAR: बढ़ता कोरोना संक्रमण, स्विमिंग पूल,सिनेमाघर,जिम आदि बन्द, आयोजनों में सदस्यों की संख्या होगी सीमित,कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश
SAGAR: बढ़ता कोरोना संक्रमण, स्विमिंग पूल,सिनेमाघर,जिम आदि बन्द, आयोजनों में सदस्यों की संख्या होगी सीमित,कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश
साग़र। (तीनबत्ती न्यूज़ .कॉम ) । साग़र जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर दीपक सिंह ने धारा 144 के तहत नई गाईड लाईनों के अनुरूप नए दिशा निर्देश जारी किए है। इसके मूताबिक अब आयोजनों को लेकर अनुमति लेना जरूरी होगा। वही इनमे शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या सीमित रहेगी। शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो संकेंगे। इनका उल्लंघन करने वालो के खिलाफ वैधानिक कार्यवाई होगी।
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