
शादी विवाह के स्थलों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नगरनिगम ने सालाना फीस तय कीसागर। (तीनबत्त्ती न्यूज़)। शासन ने विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । जिसमें नगर निगम सीमान्तर्गत 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले समस्त स्थान जैसे होटल/ भूखण्ड / फार्म/ सामुदायिक केन्द्र / भ्वन / क्लब / बैक्वेंट हाॅल / धर्मशाला इत्यादि जो कि विवाह, सगाई, बारात घर, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह जैसे उत्सव...