शादी विवाह के स्थलों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नगरनिगम ने सालाना फीस तय की
सागर। (तीनबत्त्ती न्यूज़)। शासन ने विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । जिसमें नगर निगम सीमान्तर्गत 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले समस्त स्थान जैसे होटल/ भूखण्ड / फार्म/ सामुदायिक केन्द्र / भ्वन / क्लब / बैक्वेंट हाॅल / धर्मशाला इत्यादि जो कि विवाह, सगाई, बारात घर, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह जैसे उत्सव / प्रदर्शनी /कन्वेंशन / गरबा उत्सव/ नववर्ष आयोजन इत्यादि के लिये उपयोग किये जाते हो। उनका पंजीयन कराना आवश्यक है। जिसके लिये शासन द्वारा पंजीयन एवं उपभोग की अनुज्ञा की शर्ते एवं आवेदन केाई भी व्यक्ति, संस्था अथवा, कंपनी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो नगर पालिक निगम सीमा में स्थित विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग करना चाहता है अथवा पहिले से उस स्थल का उपयोग विवाह स्थल के लिये कर रहे है उसे निर्धारित प्ररूप-क में आवेदन के साथ आवश्यक जानकारी जो (नगर निगम की बाजार शाखा ) में उपलब्ध है जो देकर पंजीयन करा सकते है।
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पंजीयन हेतु विवाह स्थल क्षेत्रफल अनुसार न्यूनतम पंजीयन एवं उपभोक्ता शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया गया है जैसे विवाह स्थल की श्रेणी-1 में 500 से 1000 वर्गमीटर तक नगर निगम सीमा में पंजीयन शुल्क (पंजीयन कराते समय एक बार) रू. 4000/- एवं उपभोक्ता शुल्क वार्षिक दर से रू. 3000/- निर्धारित किया गया है इसी प्रकार श्रेणी-2 में पंजीयन शुल्क 1000 से 1500 वर्गमीटर तक रू. 5000/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू 3500/-, श्रेणी-3 में पंजीयन शुल्क 1501 से 2500 वर्गमीटर तक रू. 7500/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू. 7000/-, श्रेणी-4 में पंजीयन शुल्क 2501 से 5000 वर्गमीटर तक रू. 10000/- उपभोक्ता शुल्क रू. 9000/- एवं श्रेणी-5 में पंजीयन शुल्क 5000 वर्गमीटर से अधिक पर रू. 12500/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू. 8000/- निर्धारित किया गया है और पंजीयन न कराने पर संबंधित संस्थाओं के विरूद्व रू. 10000/- की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।
नगर निगम आयुक्त श्री आर.पी.अहिरवार ने 6 जनवरी 2021 से शासन द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाना आवश्यक किया गया है जिसके लिये शासन द्वारा नियम एवं शर्ते तथा पंजीयन शुल्क भी क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित किया गया है जिसकी संपूर्ण जानकारी नगर निगम की बाजार शाखा में उपलब्ध है जहाॅ पंजीयन कराने संचालक एवं संस्थायें जानकारी लेकर आवश्यक रूप से पंजीयन कराये ताकि भविष्य में पंजीयन को लेकर किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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