लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा

लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा

धार। लोकायुक्त पुलिस इन्दोर ने धार जिले के राजोद में एक पटवारी को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। प्रकाश पिता कचरा सिर्वी, निवासी राजोद तहसील सरदारपुर जिला धार ने 16 मार्च को जमीन नामांतरण के लिए एक आवेदन दिया था। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर, आरोपित मो.रफीक खान उम्र 47 वर्ष पटवारी, हल्का नंबर-2, ग्राम राजोद तहसील सरदारपुर जिला धार की शिकायत की थी। आवेदक प्रकाश के पिता की मृत्यु होने से पिता के नाम की भूमि को आवेदक की मां एवं आवेदक सहित पांच भाइयों के नाम नामांतरण तहसीलदार से स्वीकृत करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के एवज में चार लाख की रिश्वत की मांग की। शिकायत की तस्दीक उपरांत ट्रेप का आयोजन किया गया।
 ग्राम राजोद में पटवारी के शासकीय कार्यालय में पटवारी को आवेदक से 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोकायुक्त की टीम आगामी कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त दल में डीएसपी आनंद यादव, निरीक्षक सुनील उईके, आरक्षक प्रमोद यादव, चंद्रमोहन बिष्ट, शिवप्रकाश पाराशर, आशीष नायडू, शामिल हैं।


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SAGAR : बढ़ता कोरोना संक्रमण, बाजार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होंगे : कलेक्टर ★ सागर में कोरोना जांच की मुख्यमंत्री ने की सराहना ★ जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे, धारा 144 लागू

SAGAR :  बढ़ता कोरोना संक्रमण, बाजार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होंगे : कलेक्टर 

★ सागर में कोरोना जांच की मुख्यमंत्री ने की सराहना

★ जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे, धारा 144 लागू

सागर । बढ़ते कोरोना संक्रमण को  देखते हुये सागर जिले में भी रात 10 बजे से  बाजार बंद किया जाएगा उक्त निर्देश कलेक्टर  दीपक सिंह ने दिये। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के निर्देश के पश्चात तत्काल प्रभाव से सागर नगर मकरोनिया कैंट एवं अन्य क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से बाजार बंद करने के निर्देश दिए हैं ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर  रोक लगाने के लिए  रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक  समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त बंद के दौरान आवश्यक  प्रतिष्ठान मेडिकल स्टोर ,नर्सिंग होम ,एवं पेट्रोल पंप आदि इस बंद से मुक्त रहेंगे ।
गुरुवार को आयोजित  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की  कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चैहान ने सागर में चल रही कोरोना संक्रमण की जांच की सराहना करते हुए कहा कि सागर में लक्ष्य के अनुसार जांच की जा रही हैं जो सराहनीय है।कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री  चैहान के निर्देश पर  जिले में चल रही 16 फीवर क्लिनिको को और सशक्त बनाया जाएगा ।उन्होंने बताया कि जिले में आरआरटी, एम  एम यू, टीमों का गठन पूर्व से ही किया जा चुका है और इनको सशक्त बनाकर होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत निगरानी की जाएगी।
 उन्होंने बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी और उनसे दिन में दो बार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर होली के त्यौहार पर बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चैहान के निर्देश पर आने वाले समय में होली के त्यौहार  पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति हो रहे हैं वहां पर वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा ।उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सामाजिक सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

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जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे,धारा 144 लागू

 कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली बसों, ट्रेनों से आने वाले समस्त यात्रियों की जिले के सभी बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जावेगी। इसके लिये नगरीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम आवश्यक कार्यवाही करेगी एवं उक्त आये व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाईन रहने की सलाह दी जावेगी । जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे। जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले व्यापारी द्वारा बनाये जायेंगे, प्रतिष्ठान पर व्यापारी मास्क, सेनेटाईजर रखेगें, संक्रमण से बचाव हेतु प्लास्टिक शील्ड लगायेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायेगें ।  
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश दिनांक 15 मई 2021 तक अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने तक लागू रहेगा


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मास्टर प्लान के अनुरूप स्मार्ट रोड हेतु 30 मीटर जगह आरक्षित :निगमायुक्त


मास्टर प्लान के अनुरूप स्मार्ट रोड हेतु 30 मीटर जगह आरक्षित :निगमायुक्त

सागर 18  मार्च. बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर नगर में एसएससीएल द्वारा मास्टर प्लान के अनुरूप स्मार्ट रोड हेतु तीस मीटर जगह आरक्षित कर ली गई है. जिसके तहत ही तिली तिराहा से सिविल लाईन चौराहे तक 21 मी.चौड़ी सड़क बनायी जा रही है. इसके बढ़ते दायरे को लेेेकर सिविललाईन  क्षेत्र के  मकानमालिकों ने नगरीय प्रशासन मन्त्री भूपेंद्र सिंह और विधायक शेलेन्द्र जैन के सामने विरोध भी दर्ज कराया था। इसके बाद विधायक शेलेन्द्र जैन ने कल इसका हल निकलवाया। मास्टरप्लान के मद्देनजर 30 मीटर एरियासरक्षित किया गया है। इसमे 21 मीटर की सड़क का निर्माण होगा । 

मालूम हो कि लगभग 83 करोड़ रूपए की लागत से एसएससीएल द्वारा पांच स्मार्ट रोडों का निर्माण कराया जाना है. जिसके तहत ही प्रथम चरण में तिली तिराहा से सिविल लाईन चौराहे तक 21 मीटर चौड़ी स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य शुरू कराया जा चुका है. मास्टर प्लान 2031 में 30 मीटर चौड़ी सड़क को रखा गया है. जिसके लिए जगह तो आरक्षित कर ली गई है मगर निर्माण 21 मीटर में कराया जा रहा है. शेष 9 मीटर में ग्रीनरी पाथवे और ट्रक बनाया जायेगा. डीपीआर के अनुसार सड़क के बीचों बीच से दोनों तरफ की नपाई की जाती है मगर एसएससीएल और ठेकेदार द्वारा पाईप लाईन के बाद से सड़क को नापा गया जिससे एक ओर के रहवासी मकान वाले अतिक्रमण के दायरे में आ गए.  स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक और निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने बताया कि डीपीआर भी 21 मीटर सड़क की ही बनायी गई थी. डीपीआर बनाए जाने के पूर्व सर्वे के दौरान 30 मीटर चौड़ी सड़क के लायक ट्रेफिक नहीं बताया गया था. वहीं राजघाट परियोजना के तहत पूर्व में ही डाली गई पाईप लाईन भी सड़क निर्माण में बाधक बन सकती थी. पाईप लाईन को अन्यत्र स्थान पर ले जाने में लगभग 18 करोड़ तथा 30 मीटर चौड़ी सड़क में लगभग 9 करोड़ अतिरिक्त खर्च के साथ एक साल से अधिक का समय इसी सड़क में लग सकता था । 

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शादी विवाह के स्थलों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नगरनिगम ने सालाना फीस तय की

शादी विवाह के स्थलों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नगरनिगम ने सालाना फीस तय की



सागर। (तीनबत्त्ती न्यूज़)। शासन ने  विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । जिसमें नगर निगम सीमान्तर्गत 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले समस्त स्थान जैसे होटल/ भूखण्ड / फार्म/ सामुदायिक केन्द्र / भ्वन / क्लब / बैक्वेंट हाॅल / धर्मशाला  इत्यादि जो कि विवाह, सगाई, बारात घर, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह जैसे उत्सव / प्रदर्शनी /कन्वेंशन / गरबा उत्सव/ नववर्ष आयोजन इत्यादि के लिये उपयोग किये जाते हो। उनका पंजीयन कराना आवश्यक है। जिसके लिये शासन द्वारा पंजीयन एवं उपभोग की अनुज्ञा की शर्ते एवं आवेदन केाई भी व्यक्ति, संस्था अथवा, कंपनी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो नगर पालिक निगम सीमा में स्थित विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग करना चाहता है अथवा पहिले से उस स्थल का उपयोग विवाह स्थल के लिये कर रहे है उसे निर्धारित प्ररूप-क में आवेदन के साथ आवश्यक जानकारी जो (नगर निगम की बाजार शाखा ) में उपलब्ध है जो देकर पंजीयन करा सकते है।

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पंजीयन हेतु विवाह स्थल क्षेत्रफल अनुसार न्यूनतम पंजीयन एवं उपभोक्ता शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया गया है जैसे विवाह स्थल की श्रेणी-1 में 500 से 1000 वर्गमीटर तक नगर निगम सीमा में पंजीयन शुल्क (पंजीयन कराते समय एक बार) रू. 4000/- एवं उपभोक्ता शुल्क वार्षिक दर से रू. 3000/- निर्धारित किया गया है इसी प्रकार श्रेणी-2 में पंजीयन शुल्क 1000 से 1500 वर्गमीटर तक रू. 5000/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू 3500/-, श्रेणी-3 में पंजीयन शुल्क 1501 से 2500 वर्गमीटर तक रू. 7500/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू. 7000/-, श्रेणी-4 में पंजीयन शुल्क 2501 से 5000 वर्गमीटर तक रू. 10000/- उपभोक्ता शुल्क रू. 9000/-  एवं श्रेणी-5 में पंजीयन शुल्क 5000 वर्गमीटर से अधिक पर रू. 12500/- एवं उपभोक्ता शुल्क रू. 8000/- निर्धारित किया गया है और पंजीयन न कराने पर संबंधित संस्थाओं के विरूद्व रू. 10000/- की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।
नगर निगम आयुक्त श्री आर.पी.अहिरवार ने 6 जनवरी 2021 से शासन द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाना आवश्यक किया गया है जिसके लिये शासन द्वारा नियम एवं शर्ते तथा पंजीयन शुल्क भी क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित किया गया है जिसकी संपूर्ण जानकारी नगर निगम की बाजार शाखा में उपलब्ध है जहाॅ पंजीयन कराने संचालक  एवं संस्थायें जानकारी लेकर आवश्यक रूप से पंजीयन कराये ताकि भविष्य में पंजीयन को लेकर किसी प्रकार की असुविधा न हो। 


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निलंबित तहसीलदार की बहाली, परन्तु दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी, साग़र कमिश्नर ने

निलंबित तहसीलदार की बहाली, परन्तु दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी, साग़र कमिश्नर ने

सागर । सागर संभाग के कमिष्नर  मुकेष शुक्ला ने छतरपुर जिले के तत्कालीन बक्सवाहा एवं घुवारा तहसीलदार श्री त्रिलोक सिंह पुषाम को निलंबन से बहाल करते हुए उनकी आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की है। तहसीलदार श्री पुषाम को 28 नवंबर 2020 को निलंबित किया गया था।  

कमिष्नर श्री शुक्ला ने श्री त्रिलोक सिंह पुषाम की अंकित पुत्र गणेष प्रसाद यादव निवासी बक्सवाहा की पानी की टंकी में डूबने से मृत्यु पर देय आर्थिक सहायता राषि 4 लाख रूपये का भुगतान असफल होने पर, पुर्नभुगतान के लिए कोई प्रयास न करने पर एवं प्राकृतिक प्रकोप, खरीफ फसल सूखा एवं अतिवृष्टि के 91,88,150 रूपये के देयक के असफल भुगतान में कोई रूचि न लेने पर आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी है।   

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सागर जिले में कोरोना के 33 नए केस, अब तक 5718 केस दर्ज



सागर जिले में कोरोना के 33 नए केस, अब तक 5718 केस दर्ज


सागर। सागर जिले में लंबे अंतराल के बाद फिर कोरोना विस्फ़ोट सामने आया है। बीते 24 घण्टे में 33 नए केस दर्ज हुए हैं। जिले में बीते 11 महीनों में 5718 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं वहीं 153 मौत हो चुकी हैं। जबकि 5456 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सागर में जिला प्रशासन जल्द ही सख्त कदम उठा सकता है।

साग़र जिले में आज बुधवार का कोरोना बुलेटिन देखे
https://www.facebook.com/watch/?v=185080553382462


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SAGAR: 136 आरक्षकों की पदोन्नति

SAGAR: 136 आरक्षकों की पदोन्नति



साग़र। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने सागर जिले के 136 आरक्षकों के पदोन्नति के आदेश जारी किए है।


देखे सूची।




















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नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की सतत सलाह दें : मंत्री भूपेन्द्र सिंह

नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की सतत सलाह दें : मंत्री  भूपेन्द्र सिंह

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री Bhuppendra Siingh ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में निकाय के वाहनों के माध्यम से मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की सलाह सतत रूप से दी जाये। प्रत्येक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग एवं उपभोक्ताओं द्वारा मास्क के उपयोग संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित हो। 

ट्रेफिक चौराहों पर लाउडस्पीकर से मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के संबंध में उद्घोषणा की व्यवस्था की जाये। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी नगर निगम आयुक्तों, संभागीय संयुक्त संचालकों और मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को दिये हैं।

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