सागर । बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुये सागर जिले में भी रात 10 बजे से बाजार बंद किया जाएगा उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सिंह ने दिये। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के निर्देश के पश्चात तत्काल प्रभाव से सागर नगर मकरोनिया कैंट एवं अन्य क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से बाजार बंद करने के निर्देश दिए हैं ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त बंद के दौरान आवश्यक प्रतिष्ठान मेडिकल स्टोर ,नर्सिंग होम ,एवं पेट्रोल पंप आदि इस बंद से मुक्त रहेंगे ।
गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चैहान ने सागर में चल रही कोरोना संक्रमण की जांच की सराहना करते हुए कहा कि सागर में लक्ष्य के अनुसार जांच की जा रही हैं जो सराहनीय है।कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चैहान के निर्देश पर जिले में चल रही 16 फीवर क्लिनिको को और सशक्त बनाया जाएगा ।उन्होंने बताया कि जिले में आरआरटी, एम एम यू, टीमों का गठन पूर्व से ही किया जा चुका है और इनको सशक्त बनाकर होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत निगरानी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी और उनसे दिन में दो बार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर होली के त्यौहार पर बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चैहान के निर्देश पर आने वाले समय में होली के त्यौहार पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति हो रहे हैं वहां पर वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा ।उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सामाजिक सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
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जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे,धारा 144 लागू
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली बसों, ट्रेनों से आने वाले समस्त यात्रियों की जिले के सभी बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जावेगी। इसके लिये नगरीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम आवश्यक कार्यवाही करेगी एवं उक्त आये व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाईन रहने की सलाह दी जावेगी । जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे। जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले व्यापारी द्वारा बनाये जायेंगे, प्रतिष्ठान पर व्यापारी मास्क, सेनेटाईजर रखेगें, संक्रमण से बचाव हेतु प्लास्टिक शील्ड लगायेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायेगें ।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश दिनांक 15 मई 2021 तक अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने तक लागू रहेगा
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