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शाजापुर। दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में, एक मे दस और दूसरे मामले में 22 साल की सजा


शाजापुर। दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में, एक मे दस और दूसरे मामले में 22 साल की सजा


शाजापुर। न्यांयालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्या्याधीश शाजापुर द्वारा आरोपी मनोज पिता देवीलाल मालवीय  निवासी ग्राम छापीहेडा थाना कोतवाली जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ गलत काम करना दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 3 वर्ष की साजा और 2000 रूपये जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम धारा 4 में 10 वर्ष की सजा और 20,000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा में अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगताये जाने के आदेश दिये गये। जुर्माने की राशि जमा होने पर उसमें से 20,000 रूपये प्रतिकर स्वरूप नाबालिक पीडिता को अपील अवधि पश्‍चात  अपील ना होने की दशा में दिये जाने के संबंध में भी आदेश दिये गये।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक  31.05.19 को रात्रि के करीब 10:30 बजे नाबालिक पीडिता को आरोपी बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर लिखाई थी। 
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्र  कोतवाली शाजापुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह कराये। 
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्या्यालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।    
                                                      नाबालिक से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा

शाजापुर। न्‍यायालय   द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी  बहादुर पिता बाबुलाल हरिजन उम्र 32 वर्ष निवासी चन्‍देरी जिला सीहोर को धारा 366-A में 5 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रूपये जुर्माने तथा 376-D में 22 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रूपये अर्थदण्‍ड एवं  506-II में 02 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर  ने बताया कि, घटना दिनांक 09.05.2019 को पीडिता को गांव का  बहादुर पिता बाबूलाल ग्राम चंदेरी अपने साथियों के साथ  पीर बाबा पर की गई मानता में खाना खाने का कहकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये थे।  आरोपीगण पीडिता को गलत रास्‍ते से रूखड वाले खेत तरफ जंगल में ले गए, जब पीडिता नें कहा मुझे कहा ले जा रहे हो और चिल्‍लाई तो बहादुर ने मुँह दबा दिया और  राकेश ने उसके हाथ पकड लिये और बहादुर ने उसके साथ जबरन खोटा काम किया। फिर राकेश ने जबरन उसके साथ खोटा काम किया। आरोपीगण ने पीडिता को धमकी दी की यह बात  किसी को  बताई तो  जान से खत्‍म कर देंगे। आरोपीगण उसे मोटरसाइकिल से बेहरावल गांव वाली हाट गली के पास छोड गए। पीडिता ने घटना की बात अपने भाईयों को बताई। 
पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की। थाने पर  अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध  अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।  
अभियोजन की ओर से पीडिता, साक्षीगण, डॉक्‍टर, विवेचक एवं सभी आवश्‍यक गवाहों के बयान कराकर न्‍यायालय में अतिंम तर्क प्रस्‍तुत किये गये।
उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ''अभियोजन'' महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

आरोपी द्वारा जमा की गई जुर्माने की रकम अपील अवधि पश्‍चात पीडिता को प्रतिकर स्‍वरूप दिलाये जाने का आदेश भी  न्‍यायालय द्वारा दिया गया।

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भोपाल और इंदौर में नाईट कर्फ्यू 17 मार्च से, 10 जिलों में विशेष सावधानी ★ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा

भोपाल और इंदौर में नाईट कर्फ्यू 17 मार्च से, 10 जिलों में विशेष सावधानी

★ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा

भोपाल।( तीनबत्ती न्यूज़.कॉम )। 
मुख्यमंत्री  Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ेंगे, वहाँ सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। राज्य की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलों में पॉजिटिव प्रकरण संख्या कम होते ही उन्हें सख्ती से रियायत मिल सकेगी। प्रदेश में कुछ नगरीय क्षेत्रों में इस सप्ताह कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात्रि से इंदौर, भोपाल में नाईट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश को लॉकडाउन की ओर नहीं ले जाना है। इसके लिए सभी लोगों द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने और जरूरी सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।

ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे जिलों जहाँ अधिक मामले सामने आ रहे हैं, ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन की व्यवस्था लागू रहेगी। ओपन जेल के अंतर्गत कुछ समय के लिए मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को मूवमेंट से रोकने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि गत एक वर्ष से बरती गई सावधानियों के पश्चात कोरोना नियंत्रण की स्थिति को कायम रखा जाए। वर्तमान में स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बड़े समारोहों और उत्सवों में अधिक संख्या में भागीदारी और कोरोना से बचाव की सावधानियों के पालन में लापरवाही की वजह से प्रकरण संख्या बढ़ी है।

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होली, रंगपंचमी पर नहीं होंगे सामूहिक भागीदारी के कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन जिलों में आगामी होली एवं रंगपंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि नहीं हो सकेंगे, जहां अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।

10 जिलों में विशेष सावधानी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि में 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगौन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा कर भी कोरोना की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

महाराष्ट्र से आने वालों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी

बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी रहेगा। ऐसे यात्रियों को एक सप्ताह तक होम आयसोलेशन में भी रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्यप्रदेश की इस समय देश में पाए जा रहे पॉजिटिव प्रकरणों में 2.6 की हिस्सेदारी है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60 प्रतिशत, केरल में 8.5 प्रतिशत, कर्नाटक में 3.5 प्रतिशत, तमिलनाडु और गुजरात में 03-03 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल में गत सप्ताह तक 400 के आसपास प्रकरण सामने आते थे। इस सप्ताह इनकी संख्या दुगनी हो गई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.3 प्रतिशत है। भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इंदौर में आज 233 और भोपाल में 196 प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश के करीब 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। इन जिलों में जुलूस, मेले आदि नहीं हो सकेंगे। ओपन स्पेस में होने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में अधिक प्रकरण आने वाले जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित करें तो 50 से अधिक प्रकरण इंदौर, भोपाल में आ रहे हैं। 20 से 50 प्रकरण के मध्य वाले जिलों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। जिन जिलों में 20 से कम प्रकरण आ रहे हैं, उनमें खण्डवा, सागर, शाजापुर, बैतूल, सीधी और खरगोन शामिल हैं।


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छतरपुर: शासकीय उमावि स्कूल का प्राचार्य निलंबित


छतरपुर: शासकीय उमावि स्कूल का प्राचार्य निलंबित

सागर ।सागर संभाग के कमिश्नर  मुकेश शुक्ला ने छतरपुर जिले के शासकीय उमावि स्कूल भगवां के प्राचार्य  बीएल प्रजापति को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत की है।
निलंबन अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 


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SAGAR : वनस्पति में मिलावट करने वाली तेल कम्पनी के आरोपी भागीदार को छह माह का सजा

SAGAR : वनस्पति में मिलावट करने वाली तेल कम्पनी के आरोपी भागीदार को  छह माह का सजा


सागर। न्यायालय-श्रीमान कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी)  खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि  दिनांक 19.09.2007 को दोपहर करीब 12ः15 बजे खाद्य निरीक्षक द्वारा नमकमंडी कटरा बाजार, सागर स्थित एस.आर ट्रेडर्स पर निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। निरीक्षक अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया तो दुकान में घी, तेल, वनस्पति आदि विक्रय हेतु रखे हुए थे, उन्हे गोल्ड वनस्पति में मिलावट होने की शंका हुई  उन्होने गोल्ड वनस्पति का नमूना जांच हेतु समक्ष गवाहन पंचनामा बनाकर लिया। एस.आर. टेªेडर्स के संचालक ने बताया कि उन्होने उक्त वनस्पति के.एस. आॅयल्स लिमिटेड फैक्ट्री मुरैना से क्रय किये है और सामान की रसीद एवं बिल संलग्न किये गये। उक्त नमूना को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगषाला भोपाल भेजा गया। जिसमें उक्त नमूना मानक स्तर का न होकर अपमिश्रित पाया गया। जिसमें के.एस. आॅयल्स लिमिटेड फैक्ट्री इंडस्ट्रीयल एरिया, ए.बी. रोड मुरैना म.प्र. के प्रोपराईटर/भागीदार अभियुक्त नेमीचंद अग्रवाल एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान के.एस. आयल लिमिटेड मुरैना ने वनस्पति के सेम्पल के दूसरे भाग की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगषाला में करवायी जहां पर भी उक्त नमूना अपमिश्रित पाया गया।  अभियोजन ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


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आत्महत्या करने चढ़ा पेड़ पर, मधुमक्खियों ने काटा तो हुआ घायल.

आत्महत्या करने चढ़ा पेड़ पर, मधुमक्खियों ने काटा तो हुआ घायल..


भोपाल। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में एक अजीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति घरेलू कारणों से परेशान होकर आत्महत्या करने पेड़ पर चढ़ा। वह  आत्महत्या  करता इसके पहले ही उसे मधु मक्खियों ने काट लिया। जिससे वह घायल हो गया। डायल 100 को खबर लगते ही उसने अस्पताल पहुचाया। 
मामला आलीराजपुर का है। जहां  आत्महत्या के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक मधुमक्खियों के काटने से  घायलहुआ। उसे  डायल-100 सेवा ने  अस्पताल पहुचाया। 
जानकारी के मूताबिक  आज  राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 भोपाल में सूचना प्राप्त हुई कि जिला अलीराजपुर थाना उदयगढ़ के अंतर्गत ग्राम-बड़ी जुवारी के पास एक व्यक्ति को मधुमक्खियों ने काट लिया है।  जो आत्महत्या करने के लिए पेड़ पर चढ़ा था । राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 भोपाल द्वारा उक्त सूचना प्राप्ति पर जिले की डायल-100 एफ.आर.व्ही. क्र.03 को सूचना का विवरण देकर रवाना किया गया। डायल-100 एफ.आर.व्ही. स्टाफ आरक्षक मूल सिंह, सैनिक माधव सिंह और पायलेट भीम सिंह चौहान द्वारा मौके पर पहुचे। उन्होंने बताया एक व्यक्ति अपने पारिवारिक व निजी कारणों से आत्महत्या करने के लिए  पेड़ पर चड़ा हुआ था उसे से मधुमक्खियों ने काट लिया था । घायल व्यक्ति को डायल-100 एफ.आर.व्ही. वाहन की मदद से शासकीय अस्पताल जोबट लाया गया।फिलहाल घायल युवक सुरक्षित है। 


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दमोह विधानसभा उपचुनाव: 17 अप्रैल को वोटिंग, गिनती 2 मई को

दमोह विधानसभा उपचुनाव: 17 अप्रैल को वोटिंग, गिनती 2 मई को

सागर ।भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55-दमोह के रिक्त पद को भरने के लिये कार्यक्रम जारी किया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर ने बताया कि जारी कार्यक्रम अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन 23 मार्च 2021 को किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 30 मार्च तक जमा होंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 31 मार्च को की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी 3 अप्रैल तक की जा सकेगी। मतदान 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई 2021 को होगी ।


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दलबदल के चलते हुई थी सीट खाली

दमोह से विधायक राहुल लोधी ने अक्टूबर महीने में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके चलते यह सीट खाली हुई थी। राहुल को शिवराज सरकार ने वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया था। उन्होंने पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया को हराया था। 
भाजपा से राहुल लोधी की उम्मीदवारी तय है। सीएम शिवराज सिंह और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा पिछले दिनों दमोह में राहुल की उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके है। भाजपा के  इस फैसले से जयंत मलैया नाराज बताए जाते है।  दूसरी तरफ कांग्रेस में कई दावेदार सामने आए है। कॉंग्रेस के प्रत्याशी पर सभी की नजरें टिकी है । 

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SAGAR : मेला, बड़े आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक, मास्क नहीं लगाने पर होगा चालान : कलेक्टर ★ क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न


SAGAR : मेला, बड़े आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक, मास्क नहीं लगाने पर होगा चालान : कलेक्टर

★ क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न
★ महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग ,72 घंटे रहना होगा आइसोलेट

सागर ।( तीनबत्ती न्यूज़)।  साग़र जिले में बड़े मेले एवं आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उन्हें 72 घंटे आइसोलेट रहना होगा। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक दिए। इस अवसर का पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से ही रोको टोको अभियान प्रारंभ कर मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों के लिए सशर्त अनुमति जारी की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश दिया कि सागर, बीना स्टेशनों पर आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं उनका रिकार्ड संधारित किया जाये। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में चलने वाली कचरा गाड़ियों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरआरटी एवं एमएमयू टीमों का गठन करने के निर्देश दिए जो संक्रमित व्यक्तियों के क्षेत्र में जाकर कांटैक्ट हिस्ट्री जानकर उन्हें आइसोलेट करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आइसोलेट व्यक्ति एवं होम क्वारेंटाइन किए गए व्यक्तियों की स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर से सतत मॉनिटरिंग ही जाये। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये अटल पार्क में 100 व्यक्तियों से अधिक को प्रवेश ना दिया जाए साथ ही स्विमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। 
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उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी दुकानों में बगैर मास्क के प्रेवेश ना दिया जाए एवं सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट और रस्सी बांधें एवं एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराएँ।
पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह ने बैठक में कहा कि वर्तमान परिस्थिति में आइसोलेशन और क्वॉरेंटाइन करने का सख्ती से पालन कराया जाए अन्यथा की स्थिति में पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने निर्देश दिए कि विशेष रूप से संक्रमित व्यक्ति के क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शत-प्रतिशत कराया जाए।
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नायब तहसीलदार का रीडर ढाई हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस साग़र की कार्यवाही

नायब तहसीलदार का रीडर ढाई हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस साग़र की कार्यवाही


साग़र। लोकायुक्त पुलिस सागर ने केसली तहसील के नायब तहसीलदार के रीडर को ढाई हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथो  गिरफ्तार किया है। जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगी थी। 
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने बताया कि केसली के नायब तहसीलदार के रीडर कृष्ण कांत मसराम सहा. ग्रेड-3  को  राजु चोरसिया नि. ग्राम--सहजपुर से  2500/- रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है । तहसील कार्यालय केसली में यह कार्यवाही हुई है। आवेदक से उसके  पिता के नाम की ज़मीन नामांतरण के लंबित प्रकरण के निकाल के एवज में रिश्वत मांगी थी। 

लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक बी एम द्विवेदी के नेतृत्व में यह कार्यवाई हुई। निरीक्षक द्विवेदी ने बताया कि दिव्यांग राजू ने तीन माह से आवेदन नामांतरण के लिए  दिया था। रीडर दारा उसे अटकाया जा रहा था। रीडर ने 3500 रुपये मांगे थे। जिसकी  शिकायत लोकायुक्त में की थी।  आज उसे ढाई हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया। 

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