भोपाल : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म , आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म ,आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल।  न्‍यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्‍यायाधीश के न्‍यायालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी सगे पिता श्‍यामू पांडे उम्र 35 वर्ष को धारा 363, 366ए, 376(2) भादवि एवं 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुये धारा 376(2भादवि में आजीवन  सश्रम कारावास एवं 2000 रू  के अर्थदंड एवं धारा 366ए भादवि में 7 वर्ष कारावास सश्रम व 1000 रू अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू  के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा प्राकृतिक जीवनकाल तक रहेगी।शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया। 

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 29.11.18 को पीडिता उम्र 8 वर्ष की मां ने थाना गौतमनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि उसने वर्ष 2013 में श्‍यामू पांडे से तलाक ले लिया था जिससे उसकी एक पुत्री थी, जो पीडिता ही है। दूसरी शादी  करने के बाद फरियादिया अपने दूसरे पति के साथ अपनी पुत्री सहित अपनी दादी के पास रहती थी उसी मोहल्‍ले में आरोपी श्‍यामू पांडे भी रहता था । वह जिस मकान में रहती है वह दो कमरो का था जिसके एक कमरे में वह तथा उसका पति सोता था, तथा दूसरे कमरे में पीडिता अपनी  दादी के साथ सोती थी। दिनांक 28.11.18 को करीब 12 बजे रात में वह सब खाना-पीना खाकर सो गये थे उसकी बेटी पीडिता दादी के पास सो रही थी तभी रात करीब 1:30 बजे उसकी दादी ने आवाज लगाई  कि पीडिता नहीं है, तत्‍पश्‍चात उनहोंने पीडिता को घर में एवं आस-पास तलाश किया , आस पास के लेाग भी जाग गये थे। पीडिता के न मिलने पर रिपोर्ट लिखाने जब थाने गये तभी फरियादी की पडोसन पूजा ने फरियादी  को फोन पर बताया कि पीडिता घर आ गई है, तब उसने घर आकर देखा तो पीडिता  ठंड से कांप रही थी, घबराई एवं डरी हुई थी, तब फरियादिया ने पीडिता से पूछा कि वह कहां गई थी, पीडिता इतनी डरी हुई थी कि उसने रात में कुछ नहीं बताया । दूसरे दिन जब फरियादिया ने पीडिता से प्‍यार से पूछा तो पीडिता ने बताया कि पापा श्‍यामू उसे रात में सोते में से गोदी में उठाकर रेलवे लाईन पटरी के किनारे ले गये थे। जहां पर पीडिता की नींद खुल गई तो पापा उसे जमीन पर लेटाकर उसके साथ गलत काम कर रहे थे। पीडिता के चिल्‍लाने पर पापा उसे वहीं छोडकर भाग गये थे और उससे बोले कि घर में दादी और मम्‍मी  नू कुछ पूछा तो कह देना कि बाथरूम करने गई थी। फरियादिया ने  थाने में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  शासन द्वारा उक्‍त प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। न्‍यायालय में अभियोजन ने शासन की ओर से अपने पक्ष रखे, अभियोजन के द्वारा पेश किये गये साक्षियों को विश्‍वसनीय मानते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी श्‍यामू पांडे को दोषी मानते हुये दंडित किया। 

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सुरखी क्रिकेट मन्त्री कप :विश्व रिकार्ड में दर्ज, आकाश ने किया माँ को समर्पित विश्व कीर्तिमान

सुरखी क्रिकेट मन्त्री कप :विश्व रिकार्ड में दर्ज, आकाश ने किया माँ को समर्पित  विश्व कीर्तिमान

सागर :( तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ) । सुरखी में आयोजित मन्त्री क्रिकेट कप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया।  यह कीर्तिमान  किसी एक विधानसभा क्षेत्र में होने वाली  क्रिकेट स्पर्धा में टीमो और खिलाड़ियों की संख्या पर आधारित होने पर बना है। सुरखी में आयोजित स्पर्धा में रिकार्ड 433 टीमों के मध्य में 6500 खिलाड़ियों ने भागेदारी की । यही रिकार्ड का आधार बना। इसके आयोजक परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे और फ़िल्म स्टार आकाश सिह थे। और समापन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने पुरस्कार बांटे थे। फ़िल्म लगान की तर्ज पर धोती और सिर में गमछा बांधकर खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। 
 
आकाश राजपूत ने लंदन में दर्ज विश्व रिकॉर्ड के अवार्ड को उन्होंने माता पिता के चरणों में समर्पित किया l इस दौरान उन्होंने मां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता सिंह के चरणों की धूल को अपने माथे पर भी लगाया l अभूतपूर्व लक्ष्य प्राप्त करने की खुशी में मां ने भी बेटे आकाश को गले लगा कर आशीर्वाद दिया l

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आकाश के मूताबिक 433 टीमों के मध्य में 6500 खिलाड़ियों ने अपने हुनर के जलवे बिखेरे l 400 आयोजक कमेटी की टीम टूर्नामेंट की तमाम व्यवस्थाओं की कमान संभाले रहे l समुद्र मंथन की तरह पांच मंडलों राहतगढ़, सीहोरा, जैसीनगर,बिलहरा व सुरखी में मैच कराए गए l सिर्फ मैच ही नहीं कराए बल्कि 430 टीमों को बैट और बॉल भेंट किए ताकि उनका खेल निरंतर जारी रह सके l
चूकी  एक विधानसभा क्षेत्र में जिसमें बाहर का कोई खिलाड़ी शामिल ना हो पाया हो ऐसी मंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता अपने आप में अनोखी थी l जाहिर है गूंज विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाली संस्थाओं तक पहुंची और विश्व कीर्तिमान बन गया l अब आकाश राजपूत विश्व के ऐसे एकलौते आयोजक बन गए हैं जिन्होंने दुनिया में क्रिकेट का सबसे सबसे बड़ा महाकुंभ कराया l
हालांकि आकाश का कहना है कि क्रिकेट महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य विश्व रिकॉर्ड दर्ज करना नहीं था । उनका लक्ष्य युवाओं को स्वास्थ्य और खेलों के प्रति जागरूकता के साथ सुरखी की छुपी प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना था जो सभी के सहयोग से सफल रहा है l टूर्नामेंट का विश्व रिकॉर्ड भी बना है यह अत्यंत खुशी की बात है कि दुनिया के लोग सुरखी व सागर को मंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता के नाम से जानेंगे,। उन्हें में बधाई व साधुवाद देता हूं जिन्होंने मेरे सपनों पर भरोसा जताकर अथक सहयोग किया l आकाश ने बताया कि अब फिल्मी दुनिया छोड़कर जीवन का उद्देश्य सिर्फ मानवता की सेवा है l युवाओं के उत्थान के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़कर समय की धारा में परिवर्तन लाना है l


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कोविड संक्रमण: कमिश्नर ने बीएमसी के चिकित्सकों की बैठक ली ★ सागर संभाग में अभी तक एक लाख 61 हजार लोगों का वैक्सीनेशन ★ कोराना संक्रमित व्यक्ति की कांटेक्ट हिस्ट्री का गंभीरता से करें परीक्षण : कलेक्टर

कोविड संक्रमण: कमिश्नर ने बीएमसी के चिकित्सकों की बैठक ली
★ सागर संभाग में अभी तक एक लाख 61 हजार लोगों का वैक्सीनेशन

★ कोराना संक्रमित व्यक्ति की कांटेक्ट हिस्ट्री का गंभीरता से करें परीक्षण : कलेक्टर 


सागर ।कोविड संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। कोविड के केस बढ़ने से रोकने के लिए आवष्यक कदम उठाये जाएं। मास्क लगाने और सोषल डिस्टेसिंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये। उक्त निर्देष सागर संभाग कमिष्नर श्री 
मुकेश शुक्ल ने कमिष्नर कार्यालय में कोविड के संबंध में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज के डीन डा. आरएस वर्मा, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डा. वीरेन्द्र यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुरेष बौद्ध, डा. बीके खरे, डा. मनीष जैन, डा. सुमित रावत और अन्य चिकित्सकगण उपस्थित थे।

बैठक में कमिष्नर द्वारा सागर संभाग में कोविड वैक्सीनेषन की स्थिति के बारे में पूछने पर बताया गया कि सागर संभाग में अभी तक एक लाख 61 हजार लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बीएमसी के डीन से मेडिकल कॉलेज में कोविड के उपचार की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ऑक्सीजन, आवष्यक दवाईयां आदि के विषय में जानकारी ली।  कमिष्नर श्री शुक्ला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सागर में वर्तमान कोविड मरीजों की स्थिति, रोजाना आरटीपीसीआर किट से जांच किए जा रहे सैंपलों की संख्या के विषय में जानकारी ली। उन्होंने सैंपल की जांच आरएटी किट से बढ़ाने के निर्देष दिए।
सीएमएचओ सागर ने बताया कि मकरोनिया से रविवार को कोविड के 8 मरीज मिले है। कमिष्नर ने मकरोनिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों को सोषल डिस्टेंस और मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए एनांउसमेंट कराने तथा मकरोनिया स्थित मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ इलाकों में सोषल डिस्टेंस और मास्क लागू कराने के निर्देष दिए। 

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आज से 98 केंद्रों पर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य

कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने सभी पात्र व्यक्तियों का शतप्रतिशत  कोरोना वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त संपूर्ण जिले में 15 मार्च से 98 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान अंतर्गत शनिवार को संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला, कलेक्टर श्री दीपक सिंह, एडीएम श्री अखिलेश जैन, नगर निगम आयुक्त श्री आर पी अहिरवार सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाया था। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ एक मार्च 2021 से शासकीय गाइडलाइन के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति तथा 45-59 आयु वर्ग कि ऐसे लोग जो चिन्हित 20 बीमारियों से ग्रस्त हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है।
संभागायुक्त श्री शुक्ला, कलेक्टर श्री सिंह आदि सभी ने समस्त चिन्हित लोगों से अपील की है कि, जिनकी बारी आ चुकी है वे कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएँ। अपील के साथ साथ उन्होंने बताया है कि यह टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अन्य किसी टीकाकरण के भाँति ही इस टीकाकरण के पश्चात कुछ लोगों को हल्का बुखार आदि आ सकता है, जो सामान्य बात है। कमिशनर श्री मुकेश शुक्ला ने अपील की है कि, टीकाकरण कराएँ और कोविड-19 की लड़ाई में सहयोगी बनें।


कोराना संक्रमित व्यक्ति की कांटेक्ट हिस्ट्री का गंभीरता से करें परीक्षण
 जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे उनके क्षेत्र में कोरोना प्रकरणों की प्रतिदिन समीक्षा करें साथ ही संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आप पता लगाकर ऐसे समस्त व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति की प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं उन्हें क्वारेंटाइन करें।
 कोरोना संक्रमण की समीक्षा करते हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी नगरवासी शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइड लाइन का पूर्ण रूप से पालन करें तथा स्वयं भी सुरक्षित रहते हुए जिले में संक्रमण को फैलने से रोकें।
 उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जैसे मास्क का उपयोग करना, आपस में दो गज की दूरी बनाए रखना तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सेनेटाईजर का उपयोग करना अथवा साबुन से हाथ धोना आदि का कड़ाई से पालन करें।
 कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष में संक्रमण को देखते हुए आवश्यकतानुसार कंटेन्मेंट जोन बनाएँ और शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संक्रमण फैलने से रोकें।

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टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को  20 साल की सजा

जतारा/टीकमगढ़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 14.05.2019 को फरियादी ने थाना जतारा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 13.05.2019 को उसकी पुत्री/अभियोक्‍त्री उम्र 14 वर्ष बिना बताये कहीं चली गई है उसे यह संदेह है कि हरगोविन्‍द रैकवार अभियोक्‍त्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की सूचना पर थाना जतारा के अपराध अंतर्गत धारा 363 भादवि एवं गुम इंसान क्रमांक दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18.05.2019 को अभियोक्‍त्री दस्‍तयाब हुई, अभियोक्‍त्री ने बताया कि अभियुक्‍त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और अभियुक्‍त ने उसके साथ कई बार दुष्‍कर्म किया। इस प्रकार संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि तथा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आज दिनांक 15.03.2021 को पारित अपने निर्णय में आरोपी हरगोविन्‍द उर्फ गोरीराम रैकवार को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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SAGAR: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


SAGAR: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास  

सागर।  (तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ) । न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने दुत्कृत्य करने वाले आरोपी अंबिका लोधी पिता रधुराज उम्र 43 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड एवं बंद्री राठौर (साहू) पिता भगानी राठौर उम्र 29 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने की। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2016 को पीडिता के पिता ने थाना सुरखी में गुम इंसार रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.06.2016 को रात्रि करीब 11 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर पर नही थी तब उन लोगो ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। उक्त सूचना के आधार पर थाना सुरखी में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना मेें लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाव किया गया जिसमें पीडिता ने अपने कथनो में बताया कि आरोपी बद्री एवं अंबिका उसे बहला-फुसला के ले गये थे और उसके साथ दुष्कृत्य किया। पीडिता की आयु के संबंध में दस्तोवज प्राप्त किये गये एवं पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्तशुदा सामग्री को जांच हेतु एफ.एस.एल सागर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम तर्क के दौरान अभियोजन की ओर से डी.एन.ए. रिपोर्ट की ग्रहता एवं उसके साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये। न्यायालय में अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी अंबिका लोधी पिता रधुराज उम्र 43 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड एवं बंद्री राठौर (साहू) पिता भगानी राठौर उम्र 29 साल निवासी थाना सुरखी जिला सागर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। 

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सरस्वती शिशु मंदिर सदर में मातृ शक्ति सम्मेलन सम्पन्न

सरस्वती शिशु मंदिर सदर में मातृ शक्ति सम्मेलन सम्पन्न 


साग़र।  सरस्वती शिशु मंदिर विधालय सदर में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमे 150 मातृ शक्तियो ने हिस्सा लिया।  इसकी मुख्य अतिथि एवं वक्ता डाॅ. ममता सिंह पूर्व प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर मोतीनगर सागर और वर्तमान में  हिन्दी विभागाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय  सागर रही । 
उन्होंने मातृ शक्ति को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भैया/बहिनों के सर्वागणीय विकास एवं शैक्षणिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की एवं कोविड-19 से अवगत कराते हुए वर्तमान परिस्थिति को समझाया। 
 उन्होंने मुहल्ला पाठशाला एवं मोबाइल पर पीडीएफ द्वारा पढ़ाई को जारी रखा। माॅ  भैया/बहिनों प्रथम गुरू होती हैं। माता के संस्कार बालक के लिए मार्ग प्रदर्शित करते हैं। जिससे लव कुश, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चैहान जैसे वीर जन्म लेते हैं एवं महारानी लक्ष्मी बाई, अबंती बाई, दुर्गावती, जैसी वीरांगनाएं इस धरती पर जन्म लेती हैं। 

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उन्होंने भैया/बहिनों के एकांकीपन को दूर करने के लिए माताओं को प्रेरित किया और कहा कि  अधिक समय माताएं भैया/बहिनों पर ध्यान दें। देश के सर्वागणीय विकास के लिए मातृ शक्ति का सहयोग अति आवश्यक है। 
इस कार्यक्रम में विद्यालय के व्यवस्थापक कपिल कुशवाहा, प्रधानाचार्य श्री राकेश प्रसाद गौतम एवं विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य  विक्रम जी मौर्य, श्रीमति ऊषा मौर्य, श्रीमति सुधा मौर्य, श्रीमति मीरा वर्मा आदि वरिष्ठ मातृ शक्तियां उपस्थित थीं। कार्यक्रम के मंच का संचालन सविता दीदी ने किया एवं रोमा साहू पूर्व छात्र ने किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित थे मातृ शक्तियों में श्रीमति सुनीता दीदी, श्रीमति जागृति, श्रीमति मोना, श्रीमति मनीषा, श्रीमति ज्योति बाई आदि महिला शक्तियां उपस्थित थी। 

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लाखा बंजारा झील : संभागायुक्त ने काम मे तेजी लाने के दिये निर्देश

लाखा बंजारा झील :  संभागायुक्त ने काम मे तेजी लाने के दिये निर्देश


सागर। लाखा बंजारा लेक रिजूवनेशन एवं लैकफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट  के  प्रगतिशील कार्यों में डीसिल्टिंग, नालटेपिंग हेतु चल रहे कार्यों की संभागीय आयुक्त  मुकेश शुक्ला ने बैठक में विस्तार से समीक्षा की। कार्यप्रगति में तेजी लाने हेतु मशीनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही नाला टैपिंग व डीसिल्टिंग 15 मई तक सहित मोंगा बधान के निर्माण कार्य को 30 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। 
 
इस दौरान निगमायुक्त श्री आर पी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री राहुल सिंह राजपूत, एसई श्री संजय तिवारी, एई श्री प्रियांस दुबे, पीएमसी एक्सपर्ट एवं लेक एजेंसी अस्वथ इन्फ्राटेक के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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10 हजार रूपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस साग़र की कार्यवाई

10 हजार रूपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस साग़र की कार्यवाई

★ कपिल धारा कुआ एवं कुटीर पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत


छत्तरपुर  । लोकायुक्त पुलिस सागर ने छत्तरपुर जनपद पंचायत के रनगुआ के रोजगार सहायक को दस हजार रु0ये की रिश्वत लेते रंगे गिरफ्तार लिया। रोजगार सहायक ने  कपिल धारा कुआ एवं कुटीर की राशि की किश्त जारी करने के एवज में  रिश्वत मांगी थी। 

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने बताया कि  आवेदक रामस्वरूप विश्वकर्मा पिता स्व प्यारेलाल विश्वकर्मा 56 वर्ष निवास   ग्राम रनगुआ जिला छतरपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी।
जिसके अनुसार आवेदक के कपिल धारा कूप की किश्त व कुटीर की किश्त डलवाने के एवज में 10,000/-रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। आज लोकायुक्त की टीम ने राम मनोहर मिश्रा उम्र  32 वर्ष ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रनगुआ जनपद पंचायत छतरपुर को  जिला न्यायालय के पीछे महावीर मंदिर के सामने छतरपुर में दस हजार 
रिश्वत लेते हुए पकड़ा। डीएसपी लोकायुक्त राजेश खेड़े के नेतृत्व में यह कार्यवाई की गई । 



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