सहकारी समिति में गबन करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा


सहकारी समिति में गबन करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा
★ जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति भोपाल में आरोपियों द्वारा किया गया लगभग 85 लाख का गबन 

भोपाल। जिला भोपाल के  न्‍यायालय  अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री राकेश शर्मा  ने गबन के आरोपी अशोक कुमार जैन एवं कमला गोयल को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 150000/- , 150000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमित राय ने किया। 

एडीपीओ. श्री अमित राय ने बताया  कि जेल रोड अरेरा हिल्‍स भोपाल में केंद्र सरकार के जनगणना विभाग कार्य निदेशालय स्थित है,  आरोपीगण उक्‍त विभाग के कर्मचारी है। आरोपीगण के द्वारा 1974 को एक सहकारी संस्‍था का निर्माण किया गया था जिसका नाम जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित भोपाल था जिसका पंजीयन क्रंमाक 28/बीपीएल/11.10.1974 उक्‍त संस्‍था का अध्‍यक्ष आरोपी अशोक कुमार जैन था। जिसका कार्य वर्ष 1997 से 2005 तक था इसी संस्‍था में आरोपिया कमला गोयल जो उक्‍त संस्‍था की कोषाध्‍यक्ष  थी तथा उक्‍त समिति मे 168 सदस्‍य थे। संस्‍था के सदस्‍यों द्वारा जो राशि जमा की गई थी उस राशि का आरोपीगण द्वारा कपटपूर्वक धोखाधडी एवं कूटरचना कर राशि 85 लाख रूपये गबन किया गया था । उक्‍त प्रकरण मे आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्‍यूरो मुख्‍यालय का अपराध क्रंमाक 09/10 धारा 120बी, 406, 420, 467, 468, 471, 477(क) भाद‍वि कायम कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत आरोपी अशोक कुमार जैन एवं श्रीमति कमला गोयल के विरूद्व अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया । माननीय नयायालय द्वारा आरोपियों को कठोर कारावास से दंडित किया गया।
 
       
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दहेज के लिये प्रताडित कर पत्नि की अश्‍लील फोटो फेसबुक पर पोस्‍ट करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्‍त

दहेज के लिये प्रताडित कर पत्नि की अश्‍लील फोटो फेसबुक पर पोस्‍ट करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्‍त 

भोपाल । जिला भोपाल के न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ज्‍योति डोंगरे शर्मा  ने दहेज के लिये प्रताडित कर पत्नि की अश्‍लील फोटो फेसबुक पर पोस्‍ट कर मारपीट करने वाले आरोपी पति अमित झारिया की जमानत निरस्‍त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्‍तव ने किया। 

एडीपीओ. सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया  कि फरियादिया ने थाना हबीबगंज उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह पर्यावास भवन में संविदा पर नौकरी करती है दि. 19.1.15 को उसकी शादी आरोपी अमित झारिया नि. जबलपुर से हुई थी। शादी करने के पूर्व आरोपी एवं उसके परिवार वालो द्वारा बताया गया कि आरोपी नौकरी करता है, जब फरियादिया शादी के बाद अपने ससुराल गई तो उसने अपने पति से नौकरी का पूछा जिस पर आरोपी ने जानकारी नहीं दी और बहाने बनाने लगा। इसके बाद आरोपी पति बोला कि तुम्‍हें मेरे तरीके से घर पर रहना होगा वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसके बाद छोटी-छोटी बात को लेकर दि. 01.07.15 को फरियादिया के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट की और बोला कि कहीं ओर शादी होती तो अच्‍छा दहेज मिलता। दि. 01.02.21 को रात्रि करीब पौने 11 बजे आरोपी पति ने अपनी फेसबुक आईडी पर मेरी अश्‍लील फोटो पोस्‍ट की। दि. 09.02;21 को रात्रि करीब पौने 12 बजे आरोपी पति अमित ने अपने फेसबुक आईडी से मुझे टैग कर एक अश्‍लील फोटो अपनी वाल पर पोस्‍ट की, जिससे मुझे मानसिक पीडा हुई। 

 
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कोटपा एक्ट संशोधन के विरोध में सेकड़ो महिला बीड़ी मजदूरों ने सांसद को दिया ज्ञापन, ★ सांसद राजबहादुर सिंह ने कहा नही होगा बीड़ी मजदूरों का नुकसान


कोटपा एक्ट संशोधन के विरोध में सेकड़ो महिला बीड़ी मजदूरों ने सांसद को दिया ज्ञापन, ★ सांसद राजबहादुर सिंह ने कहा नही होगा बीड़ी मजदूरों का नुकसान


साग़र। केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी कारोबार से जुड़े कोटपा कानून 2003 में संसोधन लागू होने वाला है। इसका विपरीत असर बीड़ी कारोबार पर पड़ेगा। इस स्थिति में यह धंधा बन्द हो जाएगा। कोटपा कानून संशोधन के विरोध में  आज सेकड़ो महिला बीड़ी मजदूरों ने सांसद राजबहादुर सिंह से मुलाकात की और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा। जिले भर के ग्रामीण इलाकों से आई महिलाए अपने हाथों में तख्तियां लेकर एक जुलूस की शक्ल में सांसद कार्यालय पहुची। 

गम्भीरिया ग्राम की महिला अमिता देवी ने ज्ञापन का वाचन किया। दो सौ से अधिक महिलाओं के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में कहा गया कि हम अनपढ़ महिलाए बीड़ी बनाकर अपनी रोजीरोटी चलाते है। ऐसा पता चला है कि कोटपा कानून में बदलाव आने वाला है। इसका बुरा असर बीड़ी पर पड़ेगा। बीड़ी का बनवाना कम हो जाएगा। हम लोगो को खेती किसानी भी नही आती है। हम महिलाओं की मांग है कि इस कोटपा कानून में कोई बदलाव नही लाये । ताकि परेशान नही होना पड़े। महिलाएँ घर-परिवार को सहजता से सम्भालते हुए आत्मनिर्भर ढंग से बीड़ी बनाकर अपने परिवार की आय बढ़ातीं हैं। 


बीड़ी मजदूर घबराए नही,उनके हित मे होगा निर्णय: सांसद राजबहादुर


इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह ने महिलाओं से कहा कि किसी तरह से घबराने या चिंता करने की जरूरत नही है। हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे है कि बदलाव नही हो।बीड़ी का कारोबार सागर, दमोह ,जबलपुर होशंगाबाद सहित प्रदेश के कई इलाकों में है।  कोटपा कानून को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से श्री प्रह्लाद पटेल राकेश सिंह, उदयप्रताप सिंह सहित अन्य सांसदों ने चर्चा की थी। कुछ अन्य राज्यो के सांसद  भी इस मामले में गम्भीर है। फिलहाल  इस कानून को 31 मार्च तक के लिए होल्ड पर रखा गया है। केन्द्रीय मन्त्रीगण ने चर्चा में आश्वस्त किया है कि बीड़ी उधोगपतियों और संगठनों से चर्चा कर इसमे समस्याओं का निराकरण करेंगे।


ज्ञापन देने वालो में मंगरोन ,साईंखेड़ा , गम्भीरिया, बण्डा ,पथरिया, गुरैया,गढाकोटा, सिमरिया, आबचन्द, पामाखेड़ी, शाहपुर, गिरवर, भेंसवाही ,डूंगासरा ,खड़ियाभान, आमोदा, पड़रिया, रगोली, भोसरी सहित कई गांवों से बीड़ी मजदूर महिलाई आई थी।


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ये है कोटपा एक्ट के संशोधन

भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा १/१/२१ को सिगरेट एंड अदर टोबको प्रॉडक्ट्स ऐक्ट, COTPA, २००३, की मौजूदा कड़क नियमावली में और भी अधिक कठोर संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं । अगर ये प्रस्तावित संशोधन क़ानून मै बदलते हैं, तो २०० वर्ष पुराना "हस्त निर्मानित, सम्पूर्ण स्वदेशी" बीड़ी का कुटीर उद्योग रातों रात समाप्त होने की स्तिथि में आ जाएगा। इन संशोधनों के कुछ मुख्य मुद्दे, जिनका नकारात्मक प्रभाव बीड़ी उद्योग से जुड़े लगभग तीन करोड़ कामगारों पर पड़ेगा, इस प्रकार है: 


    बीड़ी के बंडल पैकेट पर ब्रांड का नाम छापने की मनाई 


    बीड़ी के बंडल पेक में सरकार द्वारा निर्धारित की गयी संख्या ही 


    बीड़ी बिक्री और व्यापार के लिए सरकार से, दुकानदार से ले कर छोटे से छोटे ग्रामीण रेडी और फेरी वालों तक को, विशेष ट्रेड लाइसेन्स लेना अनिवार्य रहेगा


    हस्त निर्मित बीड़ी के हाथ से बंधे, शंकु आकर, छोटे से बंडल पर भी निर्माण की तारीख़ और बीड़ी दाम छापना पड़ेगा  


    मौजूदा कठोर विज्ञापन प्रतिबंध के ऊपर और भी सख़्त प्रतिबंद प्रस्तावित, जैसे दुकान या गोदाम पर बीड़ी सूचना बोर्ड लगाना वर्जित , बीड़ी ब्रांड या नाम से अन्य कोई भी प्रकार का उत्पाद और उसकी बिक्री वर्जित इत्यादि


    नियमों के ना पालन करने पर अति सख़्त दंड, जैसे कारावास, और सबसे उच्च कोटि का जुर्माना प्रस्तावित

इन प्रवधानो का निष्ठा से पालन, विशेष रूप से एक पूर्णतः हस्त निर्मित कुटीर उद्योग को करना, असम्भव है। COTPA २००३ के नए प्रस्तावित संशोधन बीड़ी उद्योग की समाप्ति का कारण और इस उद्योग से जुड़े तीन करोड़ से अधिक श्रमिक का बेरोज़गारी का कारण बन सकते हैं। बीड़ी के काम में ८५ लाख कारीग़र जुड़े है, जिन में से महिलयों की संख्या ६५ लाख है। ये महिला श्रमिक घर बैठ बीड़ी बना कर अपना रोज़गार कमाती हैं, अपने परिवारों का पालन पोषण इस रोज़गारी से करती हैं। तेंदू पत्ता के तुड़वायी में ७० लाख औरत और आदिवासी  जुड़े है। बीड़ी के तम्बाकू के उत्पादन में ३० – ४० लाख से अधिक किसान और श्रमिक जुड़े है। ७५ लाख छोटे दुकानदार देहातों में बीड़ी की बिक्री कर के रोज़गार कमाते हैं । यह प्रस्तावित संशोधन क़ानून बन कर लागू होने पर बीड़ी की बिक्री सबसे अधिक घटेगी,  मशीन निर्मित सिगरेट और खाने की तंबाखु  से कहीं ज़्यादा, जो इस तरह की रोज़गारी नहीं देते हैंऔर ना ही दे सकते हैं। COTPA के प्रस्तावित संशोधन के तहत बीड़ी बिक्री गिरने पर बीड़ी श्रमिकों के रोज़गार पर बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखने की बात यह भी है की महिलाएँ ग्रहणी के कर्तव्य निभाते हुए, घर बैठ के ही,  अपनी सवेछा से यह काम करती हैं और आत्मा निर्भर भारत का प्रतीक हैं। इन ६५ लाख रेजिस्टर्ड बीड़ी महिला श्रमिकों को आज हाल में इस तरह का कोई भी घर बेठे आमदनी देने वाला निपुण कार्य नहीं आता है।यह हस्त निपुणता से बना, रोज़गारी देने वाला उत्पाद इन महिला श्रमिकों का वर्षों से स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इन हालात को देखते हुए सरकार को बीड़ी से जुड़े करोड़ों श्रमिकों का ध्यान, अन्य तंबाखु उत्पादों से अलग रख कर, करना उचित रहेगा। सरकार को बीड़ी श्रमिकों के रोज़गार, बीड़ी उद्योग पर लागू होने वाले क़ानून और समाज का स्वास्थ्य, तीनों मुद्दों पर संतुलित विचार करना उचित और आवश्यक है।



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भोपाल : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

भोपाल।  न्‍यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्‍यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्‍लू बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया  एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया। 
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता सिंह एवं एडीपीओ श्रीमती सीमा अहिरवार  ने किया। 

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि पीडिता उम्र 13 वर्ष ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहांनाबाद भोपाल में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज करायी कि उसके आरोपी पिता आटो चलाने का काम करते है। दि. 26.10.19 को शाम करीब 4 बजे उसकी अम्‍मी भाई के साथ घडी वापस करने बाजार जा रही थी, उसने अपने आरोपी पिता से बोला कि वह भी अम्‍मी के साथ बाजार जा रही है तो आरोपी पिता ने उसे जाने से मना कर दिया और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा, उसके साथ मारपीट करके उसे अंदर के कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया। आरोपी पिता उसे डराने लगा कि किसी को कुछ बताया तो पूरे घर को मार डालूंगा जिससे वह डर गयी ।  पीडिता ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। दि. 30.10.19 को पीडिता के आरोपी पिता पीडिता के साथ मारपीट करने लगे तो पीडिता ने अम्‍मी को 26 तारीख वाली बात बताई। आरोपी पिता के द्वारा घटना के 2 वर्षों से पीडिता के साथ गलत काम किया गया था। 

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शाजापुर : चार वर्ष की बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


शाजापुर : चार वर्ष की बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर। विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मजिद खॉं पिता हीरे खां जाति पिंजारा उम्र 60 वर्ष निवासी बैरछा मंडी को भा.द.वि. की धारा 376 (क,ख) के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए अजीवन कारावास से एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड के संदाय में व्‍यतिक्रम होने पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 5(ड)/6 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास से एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड के संदाय में व्‍यक्तिक्रम होने पर 03 वर्ष के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि जमा होने पर उसमें से 50,000 रूपये प्रतिकर स्‍वरूप उत्‍तरजीवी को उसकी संरक्षक माता के माध्‍यम से प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया।
सहायक मिडिया प्रभारी रमेश सोंलकी अतिरिक्‍त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 30.03.2019 के 11:30 बजे दिन को बालिका उम्र 4 वर्ष खेलने के लिए आरोपी के घर गई थी, आरोपी के परिवार वाले शादी में बाहर गये हुए थे, आरोपी ने बालिका को अकेला पाकर बालिका के साथ गलत हरकत की। बालिका ने दर्द होने पर उक्‍त बात रात में अपनी दादी और मम्‍मी को बताई, जिसकी रिपोर्ट पीडिता की दादी ने थाना बैरछा पर लिखाई थी। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय शाजापुर में पेश किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन  एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा पैरवी की गई।
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सागर : बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई गोली ,घटना में बाल-बाल बचा एक व्यक्ति ,घटना cctv में कैद

सागर : बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई गोली ,घटना में बाल-बाल बचा एक व्यक्ति ,घटना cctv में कैद

साग़र। सागर जिले के देवरी में बड़े भाई ने जमीनी विवाद में छोटे भाई पर गोली चला दी। इसमे एक आदमी बाल बाल बच गया। पूरी घटना cctv कैमरे में आ गयी। पुलिस ने बंदूक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 
देवरी नगर के  मुख्य मार्ग कचहरी चौराहा  पर स्थित  उदैनिया मेडिकल स्टोर के संचालक पर अपने ही बड़े भाई ने बंदूक से उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया जब वह अपनी मेडिकल दुकान चला रहा था। मामला घरेलू जमीन बंटवारे का विवाद बताया जा रहा है। 
प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी महेंद्र उदेनिया उम्र 56 वर्ष मकरोनिया सागर निवासी ने देवरी निवासी वीरेंद्र उर्फ़ विन्दु उदेनिया जो आरोपी का रिस्ते में सगा छोटा भाई है।जिसे जान से मारने की नीयत से 315 बोर लायसेंसी बंदूक से गोली चला दी। जिसमे फरयादी छोटे भाई ने शोकेस के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई।और बन्दूक से निकली गोली दुकान में रखे दवाइयों के रेक में जा लगी।
वहीँ दूसरे फायर करने पर गोली चलने से पहले ही मेडिकल पर कार्यरत कर्मचारी और फरयादी द्वारा बन्दूक छीन ली गयी।

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 इस प्रकार अपनी जान बचाकर फरयादी ने पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पहुचकर मामले में कार्यवाही कर।घटना के सक्छ जुटाते हुए सी सी टी वी फुटजे निकाल कर फरयादी वीरेंद्र उदेनिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके बड़े भाई आरोपी महेंद्र उदेनिया सागर निवासी को ग्रफ्तार कर घटना में स्तेमाल की गई 315 बोर बन्दूक जप्त कर धारा 307,294,323,506, के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।इस पूरे मामले में  थाना प्रभारी प्रशांत सेन का कहना है कि घटना के आरोपी और फरियादी दोनों रिश्ते में सगे भाई हैं जिनका घरेलू जमीन जाजात का बंटवारे को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। जिसमें आरोपी और फरियादी के पिता द्वारा पूर्व में बंटवारा कर हिस्सा बांट कर दिया गया था।
 परंतु बड़े भाई का आरोप है कि उसके हिस्से में जमीन का कम हिस्सा आया है जिसको लेकर जमीन विवाद का न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ।
इसी मामले को लेकर सागर मकरोनिया निवासी महेंद्र उदैनिया ने आज देवरी आकार अपने छोटे भाई वीरेंद्र उर्फ़ बिंदु पर राइफल से फायर कर जान लेवा हमला कर दिया  जिसमें  फरियादी की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को  गिरफ्तार कर लिया गया है।


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सागर : नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा



सागर : नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा 

 

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आप्रकृतिक दुत्कृत्य करने वाले आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2018 को दोपहर 12ः00 बजे फरियादी खेत में बोनी  कराने के लिए गया था। शांम करीब 06 बजे जब वह घर पर वापिस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि पीडित ने उसे बताया है कि आरोपी राजा पीडित को कुऐं की टपरियां मे ले गया था और वहां पर उसके साथ आप्रकृतिक दुत्कृत्य किया। पीडित के पिता पीडित को तिलि अस्पताल सागर इलाज के लिए लाये थे जहां पीडित के पिता की नाल्सी के आधार पर थाना जैसीनगर में धारा 377 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्सा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गये। पीडित एवं उसके परिजनों के धारा 164 के कथन कराये गये। बालक की आयु के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा पीडित एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। जप्तष्ुादा सामग्री को जांच हेतु एफ.एस.एल सागर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये और पीडित बालक द्वारा दी गयी घटना की जानकारी की सुसंगतता को डी.एन.ए. रिपोर्ट से प्रमाणित कराया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया।





लोहे की छड से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास

 

सागर। न्यायालय-श्रीमान रोहित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय मालथौन के न्यायालय ने आरोपी मोहन धानक उम्र 53 साल एवं हनुमत पिता मोहन धानक उम्र 28 साल दोनों निवासी मडैया माफी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2013 को करीब 03ः30 बजे फरियादी तथा कुछ लोग दुकान पर बैठे थे तभी आरोपीगण मोहन धानक एवं हनुमत धानक वहां से निकले जोकि हाथ में लोहे की छड (सांग) लिये थे। उक्त आरोपी हनुमत दुकानदारी के लेनदेन पर से एवं शराब के नषे में उक्त फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने लोहे की छड मारी जिससे फरियादी को गंभीर चोट कारित हुई। फरियादी को बचाने अन्य व्यक्ति आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालथौन में दर्ज करायी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने मामले को घटना से परे सावित किया एवं  महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी पाते हुए  06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                          


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वाहनों की सघन चैकिंग, आरटीओ ने पकड़ी पाईप लाईन खुदाई में लगी जेसीबी मशीन, मौके पर नही मिला ड्राईविंग लायसेंस और दस्तावेज

वाहनों की सघन चैकिंग, आरटीओ  ने पकड़ी पाईप लाईन खुदाई में लगी जेसीबी मशीन, मौके पर नही मिला ड्राईविंग लायसेंस और दस्तावेज

★06 वाहनों से रूपये 14500 जुर्माना वसूल, 01 वाहन जप्त

सागर।  परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त निर्देशों के पालन में जिले में चल रहे अवैध वाहनों के संचालन, ओव्हरलोड एवं बकाया वाहनों से मोटरयानकर की वसूली के संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम द्वारा प्रवर्तन अमले के साथ दिनांक 25.02.2021 को संयुक्त रूप से वाहनों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान दल पुुरानी 
कलेक्ट्रेट परिसर में  पाईप लाईन डालने के काम मे लगी जेसीबी मशीन को जब्त किया। जैसे ही दल पहुचा तो काम मे लगे कर्मचारी और ड्राईवर भाँगने लगे। सरकारी कार्य मे लगी जेसीबी मशीन के ड्राईवर का लाइसेंस नही मिला । वही जरूरी कागज  भी नही मिले। 
आज बसों की  चैकिंग की कार्यवाही सागर-भोपाल, सागर-झांसी मार्ग एवं शहरी क्षेत्र आसपास में की गई। यह कार्यवाही प्रातः 09ः00 बजे से सांयकाल तक जारी रही है। चैकिंग के दौरान 26 वाहनों की जांच की गई जिनमें से 01 वाहन ओव्हरलोड, 05 अन्य वाहनों में कमियां पाई गई जिन पर मौके पर चालानी कार्यवाही की गई। इस प्रकार 06 वाहनों में मौके पर वाहन ओव्हरलोड, आपातकालीन द्वार, वाहन से सबंधित दस्तावेज परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य कमियां पाये जाने से उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 14500/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया।
साथ ही एक जेसीबी वाहन को चैक किया गया जिसमें ड्रायवर का लायसेंस नहीं एवं मौंके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न होने से उक्त वाहन को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
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सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग की कार्यवाही में विशेष रूप से बकाया टैक्स, ओव्हर लोडिंग, वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण, परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जांच दल द्वारा किया गया।  
साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी। 


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