
शाजापुर : चार वर्ष की बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावासशाजापुर। विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मजिद खॉं पिता हीरे खां जाति पिंजारा उम्र 60 वर्ष निवासी बैरछा मंडी को भा.द.वि. की धारा 376 (क,ख) के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए अजीवन कारावास से एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर...