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लिफ्ट संबंधी सुरक्षा प्रावधानों का करें कड़ाई से पालन : नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह

लिफ्ट संबंधी सुरक्षा प्रावधानों का करें कड़ाई से पालन : नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह 

★ भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन
 
भोपाल। राज्य शासन द्वारा जन सामान्य की सुरक्षा के लिए भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों में 28 सितम्बर 2020 को संशोधन किया गया है। लिफ्ट के संचालन, रख-रखाव और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

लिफ्ट इंजीनियर

लिफ्ट के संस्थापन एवं संचालन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त लिफ्ट इंजीनियर का प्रावधान भूमि विकास नियम में किया गया है। इसके अनुसार लिफ्ट इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ लिफ्ट की स्थापना, निर्माण, परीक्षण तथा ऑडिट से संबंधित 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। लिफ्ट इंजीनियर लिफ्ट की स्थापना पूर्ण होने पर निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत अनुज्ञप्ति क्रमांक सहित हस्ताक्षर करेगा। लिफ्ट इंजीनियर लिफ्ट स्थापना के पश्चात् भवन स्वामी को रख-रखाव के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी करेगा।

लिफ्ट की स्थापना

लिफ्ट की स्थापना के लिये भवन स्वामी को स्थानीय नगरीय निकाय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा। इसमें लिफ्ट की क्षमता, माप तथा लिफ्ट की संख्या का स्पष्ट विवरण देना होगा। भवन स्वामी को लिफ्ट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ लिफ्ट का बीमा मान्यता प्राप्त संस्था से कराना होगा। भवन स्वामी को लिफ्ट इंजीनियर द्वारा स्थापना के पश्चात् दिए गए रख-रखाव के निर्देशों का पालन करना होगा।

भवन स्वामी द्वारा ऐसे लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो सुरक्षित नहीं है। इसके लिए भवन स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, तो भवन स्वामी पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति से लिफ्ट को डिस्कनेक्ट करेगा एवं सभी दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करेगा, जिससे आकस्मिक प्रवेश को रोका जा सके। भवन स्वामी द्वारा राष्ट्रीय भवन संहिता में किए गए प्रावधानों के अनुसार संचालन और रख-रखाव किया जाएगा।

भवन स्वामी लिफ्ट इंजीनियर से विधिवत हस्ताक्षरित एक छह मासिक आवधिक सुरक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। केवल व्यक्तिगत भवन स्वामी को इससे छूट होगी। भवन स्वामी उल्लेखित प्रावधानों का पालन करने में यदि विफल रहता है, तो लिफ्ट के संचालन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक दिया जाएगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर दुर्घटना का पूर्ण विवरण भवन स्वामी संबंधित प्राधिकारी को देगा।

लिफ्ट प्राधिकारी

लिफ्ट प्राधिकारी संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी होंगे। प्रत्येक लिफ्ट प्राधिकारी सभी लिफ्ट की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूची निर्धारित प्रपत्र में संधारित करेगा। ऐसे स्थल, जिनमें पूर्व से लिफ्ट स्थापित है, उनके भवन स्वामी को भी इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ प्राधिकारी को देनी होगी। इसे प्राधिकारी उपरोक्त सूची में संधारित करेगा। सक्षम प्राधिकारी लिफ्ट के व्यक्तिगत रूप से परिचालन में लापरवाही एवं त्रुटि पाए जाने पर लिफ्ट के संचालन को रोक सकेगा।

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दुर्घटना में घायल गोवंश को उचित इलाज के लिए मिली दो हाइड्रोलिक एंबुलेंस ,कलेक्टर ने किया अवलोकन

दुर्घटना में घायल गोवंश को उचित इलाज के लिए मिली दो हाइड्रोलिक एंबुलेंस ,कलेक्टर ने किया अवलोकन

सागर।  दुर्घटनाओं में घायल होने वाले गोवंश को उचित इलाज के लिए एव एक गौशाला से दूसरी गौशाला भेजने के लिए दयोदय महासंघ द्वारा अत्याधुनिक दो हाइड्रोलिक गोवंश एंबुलेंस तैयार की गई है। जिसका बुधवार को कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने अवलोकन किया ।इस अवसर पर पशु चिकित्सा उपसंचालक श्री डॉक्टर आरपी यादव ,दयोदय महासंघ के महामंत्री श्री वीरेंद्र जैन मालथौन ,श्री प्रवीण चौधरी ,श्री जितेंद्र जैन ,श्री तुषार जी कोठारी मुंबई मौजूद थे ।

अत्याधुनिक  गोवंश हाइड्रोलिक एंबुलेंस का अवलोकन करते हुए कलेक्टर श्री दीपक ने दयोदय महासंघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सेवा  सबसे बड़ी सेवा है और इसकी माध्यम से हमारी गोवंश को सुरक्षित एवं उचित इलाज प्रदान किया जा सकता है उन्होंने कहा की आचार्य श्री विद्यासागर  महाराज की आशीर्वाद से दयोदय महासंघ द्वारा जो हाइड्रोलिक एंबुलेंस तैयार कराई गई है उससे सागर में गोवंश को सुरक्षा प्रदान होगी।

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दयोदय महासंघ के महामंत्री श्री वीरेंद्र जैन मालथौन ने हाइड्रोलिक एंबुलेंस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आचार्य विद्यासागर महाराज की आशीर्वाद से दोनों एंबुलेंस तैयार की गई है। इसका प्रमुख मकसद है दुर्घटना में घायल गोवंश को गौशाला तक भेजने एवं उनका उचित इलाज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन एंबुलेंस में गौ सेवक के साथ-साथ डॉक्टर एवं दवाइयों की उपलब्धता रहेगी ।उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आशीर्वाद से इन  एंबुलेंसो  को जिले के लिए समर्पित किया जाएगा ।जिससे गोवंश सुरक्षित हो सकेगा, उन्होंने बताया कि दयोदय महासंघ शीघ्र ही दुर्घटनाग्रस्त गोवंश की सूचना के लिए शीघ्र ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा जिसके माध्यम से गोवंश को सुरक्षित स्थान तक ले जाकर उनका इलाज किया जाएगा। 


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जीएसटी की विसंगतियों, जटिल प्रावधानों एवं ई-कॉमर्स को लेकर कैट एवं समस्त व्यापारी संघ का 26 फरवरी को भारत बन्द


जीएसटी की विसंगतियों, जटिल प्रावधानों एवं ई-कॉमर्स को लेकर कैट एवं समस्त व्यापारी संघ का 26 फरवरी को भारत बन्द

सागर । जीएसटी की विसंगतियों, जटिल प्रावधानों एवं ई-कॉमर्स को लेकर कैट एवं समस्त व्यापारी संघ ने  26 फरवरी को भारत बन्द का आव्हान किया है। आज सागर में केट और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से चर्चा की। 
मीडिया को बताया कि जीएसटी कानून व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। व्यापारी व्यापार के बजाय जीएसटीकानून एवं रिटर्न प्रक्रिया में ही उलझा रहता है। अभी तक जीएसटी कानून में 986 संशोधन हो चुके है जबकि व्यापारी को एक भी अवसर नहीं की अपनी रिटर्न रिवाईज कर सके।
किसी भी फर्म के स्वविवेक के आधार पर gst अधिकारी को ऑडिट एवं सर्वे का अधिकार देना गलत है। विक्रेता द्वारा अपना रिटर्न न भरने पर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक क्यों ? आदि समस्याओं को लेकर एवं ई-कॉमर्स
से व्यापार में कमी आने के कारण व्यापारी 26 तरीक के भारत बंद को लेकर काफी सहयोग की भावना के साथ उत्साहित हैं।  शासन से आग्रह करते हैं कि जीएसटी में सरलीकरण हो एवं व्यापारियों से कानून बनाते समय सुझाव लिए जाएं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी सी भारतीया, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, संगठन मंत्री गोविन्द असाटी एवं मनोज चौरसिया आदि के जिला स्तर पर निर्देश भी आ रहे है।
अमेजान एवं फिल्प्कार्ट आदि ई-कॉमर्स के कारण देश के छोटे एवं मझले व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है अतः उक्त कठिनाइयों को लेकर 26 फरवरी को कैट के तले व्यापार बंद रहेगा उसमें व्यापारी संगठन अनाज एवं तिल्गन व्यापारी संघ ,सर्राफा एसोसिएशन, तंबाकू विक्रेता संध, किराना व्यापारी संघ, थोक एवं फुटकर कपड़ा व्यापारी संघ, ऑटोमोबाइल संघ, मकरोनिया व्यापारी संघ, दावा विक्रेता संघ, खाद बीज विक्रेता संघ, सागर इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएशन, सागर इलेक्ट्रिकल्स एसोसिएशन, लोहा व्यापारी संघ, नया बाजार व्यापारी संघ, टेक्स बार एसोसिएशन, सीमेंट डोलट, टाईल्स सेनेटरी डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन , टिम्बर एसोसिएशन आदि शामिल हैं।

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कैट टीम ने सागर मकरोनिया के सभी माल रिलाइंस, पैन्टालून, विशाल मेगा मार्ट, बेस्ट साईट, इंडियन कॉफी हाउस, v
आदि को भारत बंद अभियान का पत्र लिखकर 26 फरवरी को बंद रखने की अपील की है। 
इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मलैया, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जैन मालथौन जिला महासचिव अनिमेष शाह, उपाध्यक्ष
संजय अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य सुरेश होलानी, सौरभ जैन पंकज तिवारी, तिलहन व्यापारी संघ महेश साहू,
राकेश बजाज, अनिल चंदेरिया, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू बम, संतोष सोनी, संदीप दिवाकर, महेश सोनी, सुनील बड़ोन्या, गोपाल सोनी, नया बाजार व्यापारी संघ से सचिन संतानी, सुरेश पिंजवानी, भीष्म राजपूत, मोहन सडानी,
राजकुमार लहरवानी, व्यापारी संगठन से विभाष केशरवानी एवं शिखर कोठिया, संतोष स्टील, सुकमाल जैन, रिषभ जी,
रोहित गुप्ता, बंटी सुन्दर हार्डवेअर, आकाश हार्डवेयर आदि मौजूद थे ।

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बसों के किराये में वृद्धि और जबरिया चालानों के चलते 26 फरवरी को बसों की हड़ताल

बसों के किराये में वृद्धि और जबरिया चालानों के चलते 26 फरवरी को बसों की हड़ताल

साग़र। बसों के किराये में वृद्धि और जबरिया चालानों के चलते 26 फरवरी को बसों की प्रदेश व्यापी एकदिनी सांकेतिक हड़ताल रहेगी।यह जानकारी  मध्यप्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन के उपाध्यक्ष  और सागर के अध्यक्ष सन्तोष पांडे ने दी। इस आशय का एक पत्र भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा है । 
पत्र के मूताबिक  बसों के किराये हेतु ज्ञापन एवं परिवहन मंत्री जी से प्रदेश संगठन की अनेक बार चर्चा उपरांत भी यात्री बसों के किराये में बृद्धि न होने से प्रदेश के बस आपरेटर लगातार हो रहे घाटे एवं आर्थिक तंगी से गुजर रहे है। किराया नियंत्रण बोर्ड की बैठक में यात्री किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बनने के पश्चात् भी आज दिनांक तक किराया बृद्धि आदेश नही हुई है। 
है। जबकि डीजल, स्पेयर पार्टस, टायर के मूल्यों में लगातार हो रही बृद्धि से समस्त बस आपरेटर परेशान है।

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बसों के कागजात फिर भी चालान 
उन्होंने बताया की सीधी बस दुर्घटना अत्यंत दुखद घटना हुई जिसका सभी को दुख है । लेकिन प्रदेश में बस आपरेटरों के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा सारे दस्तावेजो के साथ नियम अनुसार चलने बाली बसों के विरूद्ध की जा रही चालानी कार्यवाही से समस्त बस आपरेटर परेशान है। डीजल/पेट्रोल को GST के दायरे में लाने की मांग भी मध्य प्रदेश बस आनर्स एसोसियेसनद्वारा की जा रही है।
बस आपरेटरों को हो रही परेशानियो के कारण उपरोक्त विषयों पर शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु दिनांक 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। 
साग़र जिला बस आपरेटर संघ के सचिव अतुल दुबे, अशोक श्रीवात्सव, अरविंद तिवारी,राजकुमार बरकोटी,जय कुमार जैन,सन्तोष जैन, रूपनारायण पांडे,हनुमत सिंह,मंनोज सिंह सहित सभी ने मांग का समर्थन किया है। 


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साग़र: महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

साग़र: महिला  से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

 

सागर। न्यायालय श्रीमान अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला  सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए  20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय ने की।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2017 दिन के करीब 02ः00 बजे फरियादिया/पीडिता पैदल अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में सफेद रंग की मैजिक गाड़ी से आरोपी अषोक माली ने पीड़िता को गाडी के अंदर खीच लिया और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा, एक अन्य व्यक्ति गाड़ी के बाहर बच्चों के पास खड़ा रहा। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी ने कपडे़ से मुॅह बंद कर लिया एवं उसके साथ गाडी के पीछे की सीट पर दुष्कृत्य किया और फिर पीडिता को वही छोड़कर चले गये। डर के कारण फरियादिया गाडी़ का नंबर नही देख पाई। फरियादिया ने घर जाकर अपने पति को घटना बताई एवं उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2017 को लिखित पर आवेदन थाना जी.आर.पी. बीना में दर्ज की गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी अषोक माली को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।     


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कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत : कलेक्टर श्री दीपक सिंह ★ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक

कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत : कलेक्टर श्री दीपक सिंह
★ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक
 

सागर । जिले में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए साथ ही वेस्टेज की कहीं भी गुंजाइश न रहे। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मंगलवार को वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइंस से संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना, अनावश्यक बाहर न निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना अथवा हाथों को सेनेटाईज करना ये समस्त सावधानियां बरतना आवश्यक है।
राज्य शासन द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिसमें महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सागर में कोविड-19 से संबंधित समय समय पर जारी की गई विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक है। इस संबंध में सामाजिक, धार्मिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन संबंधी एसओपी जारी की जा चुकी है। समस्त गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने आम जन से यह अपील भी की कि वे आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को रोकना से बचाव के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ रहें।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अनुविभाग स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शीघ्र आयोजित करें। बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
सीएमएचओ को डेटा विश्लेषण तथा समीक्षा के दिए निर्देश
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को निर्देश दिए कि वे कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि  वैक्सीनेशन से संबंधित केंद्रवार समीक्षा करें तथा गंभीरिया में हुए 35 प्रतिशत वेस्टेज की जाँच करें।कलेक्टर श्री सिंह ने इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्टेज में जिले के एवरेज से अधिक उच्चतम तीन तहसीलों, विकासखंडों की जाँच की जाए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, नगर निगम आयुक्त श्री आर पी अहिरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गड़पाले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेष बौद्ध सिविल सर्जन डॉक्टर गायकवाड़ आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।         

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सागर : तीन माह में बनेंगे 7340 खेत तालाब , जिला पंचायत सीईओ ने कहा 36 हजार एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित

सागर : तीन माह में बनेंगे 7340 खेत तालाब , जिला पंचायत सीईओ ने कहा 36 हजार एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित

★  प्रत्येक जिले की 734 पंचायतों में 10 के मान से बनेंगे तालाब

सागर। सागर जिले की 734 ग्राम पंचायतों में आगामी तीन माह में 7340 खेत तालाब बनाये जायेंगे। इन तालाबों से जिले के ग्रामीण अंचलों की 36 हजार एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी। तालाब खुदाई का कार्य 20 मार्च से प्रारंभ किया जाना था। लेकिन इस अवधि में खेतों से रबी फसलों की कटाई नहीं हो पाने से तालाब खुदाई का कार्य 15 दिन बाद शुरू किया जाएगा। यह बात मंगलवार को जिपं सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने कही।
जिपं सीईओ ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के मद से 10-10 खेत तालाब खोदे जायेंगे। जल संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से लेकर सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री व जनपद सीईओ को अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह काम 20 मई 2021 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हितग्राहियों व स्थलों का चयन जियो टैग, टीएस व एएस जारी होने से लेकर निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन की विस्तृत जानकारी जिला पंचायत सागर के एपीओ को भेजना होगी। खेत तालाबोंं के निर्माण का 25 से 100 फीसदी तक कार्य कम्पलीट करने की अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। नियमित समीक्षा जनपद सीईओ करेंगे। जिपं सीईओ ने अधीनस्थ अमले को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि खेत तालाबों के निर्माण कार्य में लेट-लतीफी बर्दास्त नहीं की जायेगी। शिकायतें सामने आने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
फरवरी माह में प्रत्येक पंचायत में 10-10 हितग्राहियों के नाम तय नहीं करने वाले सचिवों का फरवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। उधर 20 मई तक लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को अप्रैल-मई माह का वेतन नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक पंचायत में 10-10 खेत तालाब के मान से 7340 तालाबों से 3600 घनमीटर जल भंडारण क्षमता निर्मित होगी। इससे करीब 7.92 करोड क्यूबिक मीटर वर्षा जल का संचय होगी। जिससे जिले के ग्रामीण अंचलों में भू-जल स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में एक-एक सामुदायिक तालाब का निर्माण भी किया जायेगा।

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साग़र: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त

साग़र: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त


सागर। न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 21.02.2021 के रात करीब 12ः00 बजे की फरियादिया को घर का दरवाजा पर डंडा मारने की आवाज आने पर फरियादिया की सास ने दरवाजा खोला तो आरोपी धनप्रसाद कुर्मी हाथ में डंडा लिये फरियादिया की सास को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस आया है फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड लिया एवं छेडछाड करने लगा। फरियादिया की आवाज सुन कर उसके परिवार के अन्य सदस्य भी आ गये तथा वाहर से आरोपीगण रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी भी डंडा लेकर अंदर आ गये और सभी लोगों से मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी को एवं उसकी परिवार के अन्य लोगों को चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी भी दी कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो जान से खत्म कर देगें। घर के बाहर रखी प्लेटीना मोटरसाइकिल में भी आरोपीगण ने तोड़-फोड़ की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आपनी सास एवं पति के साथ थाना उपस्थिति होकर दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी              का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

 बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय-श्रीमान भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादी ने थाना उपस्थिति होकर आरोपी आमिर अली के विरूद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.02.2021 के शांम करीब 04ः30 बजे अभियुक्त आमिर अली निवासी शनीचरी फरियादी की बेटी के कमरे में गलत काम करने के उद्देष्य से घुसा था। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये और उन्होने अभियुक्त आमिर अली को पकड लिया एवं पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450, 354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आमिर अली का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 



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