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पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर मिलेगी कार्यवाहक नियुक्ति : डॉ. राजौरा ★ मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन

पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर मिलेगी कार्यवाहक नियुक्ति :  डॉ. राजौरा
★ मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन
 
भोपाल। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर कार्यवाहक नियुक्तियाँ दी जायेंगी। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन किया जा रहा है। शासन स्तर पर स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

इस व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। रिक्त पदों पर अधिकारी उपलब्ध हो जाने से विवेचकों की संख्या बढ़ जायेगी और पुलिस की व्यवसायिक दक्षता में भी बढ़ोत्तरी होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन कर जहाँ रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और फीडर पद पर उपयुक्त शासकीय सेवक उपलब्ध है, ऐसी दशा में उच्चतर पद पर कार्यवाहक नियुक्ति दी जायेगी। उच्चतर पद पर कार्य करने वाले ऐसे शासकीय सेवक उच्चतर पद की समस्त शक्तियों/अधिकार का निर्वहन कर सकेंगे, जो उच्चतर पद पर पदोन्नत अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। उच्चतर पद पर कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा वरिष्ठता का दावा और कोई अतिरिक्त वेतनमान या भुगतान का दावा भी नहीं किया जा सकेगा। उच्चतर पद पर कार्य वहन के दौरान संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अपनी वर्दी पर उच्चतर पद का रैंक धारण कर सकेंगे। सभी स्तर के पात्र पुलिस अधिकारियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समयमान वेतनमान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) का यथावत लाभ मिलता रहेगा।

पुलिस महानिरीक्षक उप निरीक्षक को निरीक्षक के रूप में, उप महानिरीक्षक सहायक निरीक्षक को उप निरीक्षक के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक आरक्षक को प्रधान आरक्षक के रूप में आगामी आदेश तक कार्य करने के लिये आदेशित कर सकते हैं। उच्चतर पद पर कार्य करने संबंधी आदेश कभी भी बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के वापस किये जा सकते हैं।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि उच्चतर पद पर कार्य वहन करने के लिये दायित्व सौंपने से आपराधिक प्रकरणों की विवेचना में हो रही कठिनाइयाँ दूर होंगी। पर्यवेक्षण की कमी दूर होगी। उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार और उच्च रैंक की वर्दी धारण करने का अधिकार मिल जाने से पदोन्नति संबंधी पुलिस अधिकारियों का संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। विभागीय दक्षता भी बढ़ेगी। उच्चतर पद पर कार्यवाहक प्रभार देने से शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।


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टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 29.09.2017 को पीडिता के पिता द्वारा थाना प्रभारी कुड़ीला को इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र दिया कि उसकी नाबालिग लड़की/पीडिता दिनांक 02.09.2017 को घर से बिस्किट लेने गई थी जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसे शक है कि गांव के कल्ला एवं हल्ला कुशवाहा पीडिता को शादी का झांसा देकर भगा ले गए हैं। फरियादी द्वारा दिए उक्त आवेदन पर गुम इंसान दर्ज कर अपराध क्र० 206/2017 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीयन उपरांत विवेचना दिनांक 15.10.2018 को पीडिता दस्तयाब हुई। दस्तयाबी उपरांत पीडिता ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर व्यपहरण कारित कर उसके साथ बार - बार दुष्कर्म किया जिससे पीडिता गर्भवती हो गई । पीडिता के उक्त कथनों के आधार पर एवं पीडिता के नाबालिग होने से प्रकरण में 376 (2)एन भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर विवेचना के दौरान आरोपी कल्ला का डीएनए टेस्ट करवाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत श्रीमान न्यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा आज  विचारण पश्चात् आरोपी कल्ला कुशवाहा को 363 भादवि का आरोप सिद्ध पाए जाने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 14 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से करीब 28 माह से जेल में ही है और उक्त कारावास की सजा होने पर उसे अगले करीब 12 वर्ष जेल में ही रहना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।


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साग़र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

साग़र: नाबालिग  के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक रिर्पोट लेख करायी कि आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया जिसके कारण पीड़िता द्वारा बीएमसी सागर में एक मृत बच्चे को जन्म दिया गया पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि, 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट एवं 3(2)(अ) एस सी एसटी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।



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सागर : जिला अस्पताल से छह माह का बच्चा चोरी

सागर : जिला अस्पताल से छह माह का बच्चा चोरी



सागर। सागर के जिला अस्पताल के लंका वार्ड के पास से एक अज्ञात महिला 6 माह का मासूम बच्चा चुराकर ले गई। इस घटना के बाद पूरे हॉस्पिटल में हड़कम्प मच गया। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। उधर हॉस्पिटल के CCTV कैमरे बन्द पड़े होने से भी छानबीन पर अंतर पड़ा है। घटना उस वक्त हुई जब एक आठ  साल की बच्ची अपने 6 माह के भाई को गोद में घुमाने के लिए वार्ड के बाहर लेकर आई थी तो वहां मौजूद एक महिला ने बच्ची को बिस्किट लाने के
लिए पैसे दिए। बच्ची बिस्किट लेने के लिए गई और आधे रास्ते से लौटकर आई तो महिला वहां से बच्चे को लेकर जा चुकी थी। आसपास ढूंढने के बाद भी जब महिला व बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना गोपालगंज पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

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जरूवाखेड़ा के पालीतोड़ा गांव के रहने
वाले मनोज अहिरवार ने बताया कि उनकी पत्नी रवीना अहिरवार को बुखार व खून की उल्टियां होने पर सोमवार को जिल अस्पताल लेकर आए थे। यहां वह वार्ड में भर्ती है। मनोज का एक 6 माह का बेटा है। मनोज ने बताया कि बुधवार दोपहर 8 साल की बच्ची शिवानी 6
माह के बेटे को गोद में लेकर बाहर घूमने के लिए गई तो लंका वार्ड के पास एक महिला बच्ची को मिली और वह शिवानी के साथ पूर्व औषधि वितरण केन्द्र तक आई। वहां आकर महिला ने शिवानी से कहा कि ये 20 रुपए लो और तुम बिस्किट ले आओ। जब तक मैं बच्चे को लेकर यहीं खड़ी हूं। शिवानी बिस्किट लेने चली गई। शिवानी को आधे रास्ते में लगा कि मैं भाई को अकेला छोड़ आई तो वह वापिस लौट तो महिला भाई को लेकर गायब थी। शिवानी,ने मनोज को इसकी जानकारी दी। हॉस्पिटल और पुलिस प्रशासन खोजबीन में लग गया। गोपेल गंज थाना प्रभारी उपमा सिंह पहुची और मामले की छानबीन शुरू की। उधर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर सोसल मीडिया के जरिए तलाश शुरू की है। 
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साग़र: दस करोड़ से अधिक की दस एकड़ शासकीय जमीन का अतिक्रमण हटा

साग़र: दस करोड़ से अधिक की दस एकड़ शासकीय जमीन का अतिक्रमण हटा
सागर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वकांक्षी योजना मध्य प्रदेश को भू-माफिया मुक्त करने की दिशा में कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी श्री पवन बारिया, उपायुक्त डॉ प्रणय कमल खरे,  नगर पुलिस अधीक्षक श्री रामबरन प्रजापति, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री संजय सोनी सहित राजस्व एवं पुलिस दल द्वारा मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में गंभीरिया वार्ड में लगभग 10 एकड़ शासकीय भूमि अनुमानित मूल्य 10 करोड़ रुपये को अवैध अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। 

नाले पर बने अवैध मकान को तोड़ा गया

अनुविभागीय अधिकारी श्री पवन बारिया उपायुक्त डॉ प्रणव कमल खरे नगर पुलिस अधीक्षक रामबरन प्रजापति अतिक्रमण प्रभारी श्री संजय सोनी एवं राजस्व पुलिस दल ने गोपालगंज थाना क्षेत्र में वन विभाग कार्यालय के सामने स्मार्ट सिटी नाला टैपिंग के कार्य हेतु नाले पर बने 675 वर्ग फीट का अवैध मकान का अतिक्रमण हटाया गया। अनुविभागीय अधिकारी श्री पवन वारिया ने बताया कि सागर जिले को भूमाफिया मुक्त करने की दिशा में यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा फार्मों में 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे

कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा फार्मों में 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे

भोपाल । माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा आवेदन-पत्रों में 5 फरवरी 2021 से ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी प्राचार्य अपनी संस्था के माध्यम से भरे गये नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मण्डल परीक्षाओं के लिए भरे गये नामांकन और परीक्षा आवेदन-पत्र में नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय, माध्यम, लिंग, शुल्क छूट श्रेणी आदि में संशोधन किया जा सकेगा। मंडल ने 5 फरवरी से निर्धारित तिथि के पश्चात 20 फरवरी तक 25 रूपये प्रति छात्र एवं 05 मार्च 2021 तक 300 रूपये प्रति छात्र संशोधन शुल्क निर्धारित किया है। मण्डल के निर्देशो के अंतर्गत कक्षा 9वीं,10वीं,11वीं में किसी भी नाम के प्रथम केरेक्टर के संशोधन, कक्षा 9वीं,10वीं तथा कक्षा 12वीं में केवल अन्य राज्य या बोर्ड से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों में छात्र, पिता, माता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो में से दो से अधिक श्रेणी में संशोधन और कक्षा 12वीं में अन्य राज्य या बोर्ड से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों को नाम, माता-पिता के नाम में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

वर्ष 2021 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार का संशोधन (माध्यम या विषय) परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। मण्डल ने यह निर्देश मण्डल से मान्यता,संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को देने के साथ ही मंडल की बेवसाईट www.mpbse.nic.in पर भी अपलोड किए है। 

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एमपी बोर्ड : 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी

एमपी बोर्ड : 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी

सागर । माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी 12वीं की 01 मई से प्रारंभ होगी। पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएगी। गर्मी के कारण इस बार यह परीक्षा 1 घंटे पहले शुरू होगी। परीक्षाकाल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होगीं। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय एवं स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र पर संचालित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षायें अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। परीक्षा केन्द्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा परीक्षा कक्ष में प्रातः 7.45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनिट के (प्रातः 7.50 बजे से) पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनिट के (प्रातः 7.55 बजे से) पूर्व प्रश्न-पत्र दिये जाएंगे।
इस बार बदला परीक्षा का समय

गर्मी के मौसम में परीक्षा होने की वजह से इसका समय बदला गया है, अब यह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहली बार यह बदलाव किया है। इसी के साथ परीक्षा कोविड नियमों को ध्यान में रखकर ली जाएगी। जिसमें शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 

बारहवीं में पहला पेपर हिंदी का

1 मई- विशिष्ट भाषा हिंदी व द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी
3 मई- विशिष्ट भाषा व द्वितीय भाषा संस्कृत
4 मई- भौतिकी, व्यावसायिक अर्थशास्त्र/ अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिसरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स

5 मई- विशिष्ट भाषा उर्दू

8 मई- नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय, शारीरिक शिक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स

10 मई- भूगोल, बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान व स्वास्थ्य, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स

11 मई- जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी

12 मई- समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि (मानविकी), होम साइंस, इनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ड्राइंग एंड डिजाइन, इंफोरमेटिक प्रैक्टिसेस

13 मई- रसायनशास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, एलीमेंट ऑफ साइंस एंड मेथेमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग
17 मई- गणित 18 मई- भारतीय संगीत, राजनीतिशास्त्र

दसवीं का टाईम टेबिल

30 अप्रैल- विशिष्ट भाषा हिंदी, द्वितीय व तृतीय भाषा सामान्य हिंदी

1 मई- नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन के सभी विषय
3 मई- सामाजिक विज्ञान
4 मई- विशिष्ट भाषा उर्दू
5 मई- विशिष्ट भाषा संस्कृत, द्वितीय व तृतीय भाषा संस्कृत
6 मई- तृतीय भाषा मराठी, गुजराती, पंजाबी, संगीत व पेंटिंग
8 मई- विज्ञान
11 मई- विशिष्ट भाषा अंग्रेजी, द्वितीय व तृतीय भाषा अंग्रेजी
15 मई- गणित

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SDM का आदेश, साहू समाज ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिली जगन्नाथ गुरैया को

SDM का आदेश, साहू समाज ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिली जगन्नाथ गुरैया को

सागर। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने श्री देव बांके बिहारी मंदिर साहू समाज ट्रस्ट सागर के विचाराधीन मामले में जांच पूरी होने तक वर्तमान संचालक और अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया को साहू समाज धर्मशाला एवं मंदिर बड़ा बाजार सामुदायिक भवन सुभाष नगर और समाज के कार्यकर्मो के संचालन की अनुमति प्रदान की है। 
अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरण में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्कों का श्रवण किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का परीक्षण किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत प्रकरण जाँच हेतु विचाराधीन है। न्यायालय के सामने यह तथ्य प्रकाशन में आया है, कि वर्तमान ट्रस्टी वर्ष 2023 तक ट्रस्ट बायलाज अनुसार ट्रस्टी है। विवादित साहू सामुदायिक भवन पिछले एक वर्ष से बंद अवस्था में होने से समाज के सामाजिक कार्य एवं जन व्यवस्था प्रभावित हो रहे है, जन-सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी समय मे साहू समाज की मॉ कर्मा जयंती का आयोजन होना है, ऐसी स्थिति में वर्तमान संचालक अनावेदक जगन्नाथ गुरैया को प्रकरण में जांच पूर्ण होने तक संचालन की अनुमति सी.पी.सी-151 के तहत प्रदाय की जाती है। प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया जाता है। 
अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेशानुसार धर्मशाला एवं साहू सामज मंदिर बड़ा बाजार, सामुदायिक भवन सुभाष नगर और साहू समाज के कार्यकर्मो के संचालन हेतु पूरी पारदर्शिता और समाज के लोगों से बातचीत कर संचालित किया जाएगे। इस सम्बंध में अतिशीघं एक बड़ी बैठक समाज की बुलाई जाईगी । जिसमे सभी विषयों पर चर्चा कर सामाजिक कार्यो की चर्चा कर गति बढायी जाएगी। मेरी सभी सामाजिक बंधुओं से विनम्र अपील है कि सामाजिक हितों के लिए सारे मतभेद भूलकर सभी लोग आगे आये और समाज के विकास में योगदान दे। गुरैया ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का सम्मान और समाज के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज के वरिष्ठजनों ने नए आदेश का स्वागत किया और मंदिर परिसर पहुचकर पूजा आराधना की। प्रमुख रूप से रामकुमार साहू , ईश्वर लाल साहू (वकील साब), घासीराम साहू, उमांशकर साहू , बिंदू साहू, आर्दश साहू, अशोक साहू चैनपुरा, प्रभुदयाल साहू, बालकिशन साहू, कैलाश साहू, खेमचंद साहू, शिवम साहू, वृद्वावंन साहू रिंकू साहू, नीलेश साहू, पप्पू साहू शैलेन्द्र साहू, अंशुल साहू, अनुज साहू, अतुल साहू, सत्यम साहू, संजू साहू, शैलेन्द्र साहू (पप्पू), राकेश साहू, मुरारी साहू, राकेश साहू, महेन्द्र साहू सहारा सहित अनेक स्वजातिय बन्धुओं ने बधाई दी।

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