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अबोध बालिका का ट्रेन से किया था अपहरण और दुराचार ,आरोपी को अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में ,अदालत ने सुनाया फैसला

अबोध बालिका का ट्रेन से किया था अपहरण और दुराचार ,आरोपी को अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में ,अदालत ने सुनाया फैसला

बैतूल। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट बैतूल के न्यायालय ने 7 वर्ष की अबोध बालिका का अपहरण कर दुराचार के आरोप में 38 वर्षीय एक युवक को अंतिम सांस तक जेल में रहा का निर्णय दिया है। प्रकरण में आरोपी पर कुल ₹4000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा और वरिष्ठ एसडीओपी अमित कुमार राय एवं वंदना शिवहरे ने पैरवी की।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा ने बताया कि घटना के अनुसार 14 जून 2019 को 7 वर्षीय बालिका अपने माता, पिता और भाई के साथ बुधनी से जुन्नारदेव तक जनरल कोच में यात्रा कर रही थी। इसी कोच में दमुआ निवासी राजा उर्फ़ किशोर पिता तारण भी यात्रा कर रहा था। आरोपी ने आमला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर 7 वर्ष बालिका को अपनी गोद में लेकर भाग गया।उस समय उसका पिता पानी लेने स्टेशन में उतरा था। वापस में अपनी पुत्री नहीं मिली। इस दौरान ट्रेन का सिग्नल हो गया और जुन्नारदेव की ओर चल पड़ी। अबोध बालिका के माता-पिता ने उसे काफी तलाश की लेकिन नहीं मिली। जब ट्रेन जुन्नारदेव में रुकी तब सूचना दी गई। अपने परिवार वालों को घर छोड़ने के बाद लापता बालिका का पिता आमला आया उसने जीआरपी आमला में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन जे मुताबिक जीआरपी राजा की फ़ोटो माता, पिता को दिखाई। उन्होंने आरोपी को पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस ने 24 जून को ओवर ब्रिज के नीचे बुधनी में आरोपी को को बच्ची के साथ हिरासत में ले लिया। जीआरपी के मुताबिक आरोपी पहले भी इस तरह के मामले को अंजाम दे चुका है।।आरोपी पर जीआरपी ने धारा 363, 376, 376( 1 ) एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को दो सिद्ध किया गया आरोपी को अभियोजन ने फांसी की मांग की थी। अदालत ने बताया कि ऐसे व्यक्ति का समाज में उन्मुक्त रहना खतरनाक साबित हो सकता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे सकता है । इसलिए उसे धारा 363,366, 376 में 7 वर्ष और पास्को एक्ट में दोषी पाए जाने पर अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए। प्रकरण में जीआरपी के उप निरीक्षक एचआर कुमरे, उप निरीक्षक प्रमोद पाटिल, सहायक उपनिरीक्षक जीएस रघुवंशी, आरक्षक रवीश कुमार, अनिल कुमार की प्रमुख भूमिका रही।

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प्रभारी CMHO/ चिकित्सको के तबादले

प्रभारी CMHO/ चिकित्सको के तबादले

भोपाल। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ने प्रभारी cmho और चिकित्सको के तबादला आदेश जारी किए है। 
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मुख्यमंत्री 5 फरवरी को नगरीय निकायों की 366 करोड़ की 19 जल प्रदाय योजनाओं का करेंगे लोकार्पण-भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री 5 फरवरी को नगरीय निकायों की 366 करोड़ की 19 जल प्रदाय योजनाओं का करेंगे लोकार्पण-भूमि-पूजन

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan 5 फरवरी को दोपहर 3 बजे विभिन्न नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का मंत्रालय से वर्चुअल लोकार्पण/भूमि-पूजन करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 366 करोड़ 29 लाख रूपये है। इनमें से 224 करोड़ 50 लाख लागत की 12 योजनाओं का लोकार्पण और 141 करोड़ 79 लाख लागत की 7 योजनाओं का भूमि-पूजन होगा। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

12 योजनाओं के लोकार्पण से लाभान्वित होंगे 4.80 लाख नागरिक

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लोकार्पित की जाने वाली 12 जल प्रदाय योजनाओं से 12 नगरों के लगभग 4 लाख 80 हजार नागरिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में नगर परिषद हनुमना की 13 करोड़ 35 लाख, नगर परिषद अमानगंज की 12 करोड़ 89 लाख, नगर परिषद नागौद की 18 करोड़ 18 लाख, नगर परिषद कुरवई की 11 करोड़ 94 लाख, नगर परिषद बुधनी की 7 करोड़ 34 लाख, नगर परिषद गोविंदगढ़ की 8 करोड़ 37 लाख, नगर परिषद भानपुरा की 7 करोड़ 92 लाख, नगर परिषद बड़ौद की 7 करोड़ 29 लाख, नगर पालिका उमरिया की 14 करोड़ 70 लाख और नगर परिषद छापीहेड़ा की 4 करोड़ 95 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान अमृत मिशन में नगर पालिका परिषद गुना की 29 करोड़ 88 लाख और नगर पालिका पीथमपुर की 87 करोड़ 69 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे।

भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री श्री चौहान एडीबी योजना में नगर परिषद धामनोद की 19 करोड़ 55 लाख, नगर परिषद जेरोनखालसा की 21 करोड़ 50 लाख, नगर परिषद कारी की 20 करोड़ 29 लाख, नगर परिषद लिधोराखास की 20 करोड़ 52 लाख और विश्व बैंक योजना में नगर परिषद बड़ा मल्‍हारा की 25 करोड़ 90 लाख, नगर परिषद सेवड़ा की 26 करोड़ 52 लाख और नगर परिषद नईगढ़ी की 7 करोड़ 51 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 93 हजार नागरिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 3 नगरीय निकाय गुना, पीथमपुर, बड़ा मल्हारा के नागरिकों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मध्यप्रदेश दूरदर्शन, क्षेत्रीय समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा।

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नगरीय निकायों खुरई, मालथौन और बादरी के विकास कार्यों के लिये शीघ्र भूमि उपलब्ध करायें-कलेक्टर


नगरीय निकायों खुरई, मालथौन और बादरी के विकास कार्यों के लिये शीघ्र भूमि उपलब्ध करायें-कलेक्टर

सागर ।  कलेक्टर  दीपक सिंह ने नगर पालिका खुरई के सरदार बल्लभ भाई पटेल सभागार में आयोजित बैठक में नगरीय निकायों खुरई, मालथौन और बादरी के विभिन्न विकास कार्यों के लिये शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के निर्देष अनुविभागीय राजस्व अधिकारी खुरई और वन विभाग के अधिकारियों को दिये। जिससे कि उक्त निकायों में बड़े प्रोजेक्ट के कार्य शुरू हो सकें। बैठक में डीएफओ उत्तर श्री बैणी प्रसाद, संयुक्त संचालक नगरीय प्रषासन, अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रषासन श्री आनन्द सिंह, एसडीएम श्री मनोज चौरसिया, तीनों नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।
बैठक में बताया कि खुरई में सीवरेज परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इसी प्रकार सोलर प्लान्ट भी लगाया जाना है। कलेक्टर इसके लिये एसडीएम को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देष दिये। सीवरेज परियोजना के अंतर्गत वर्षा जल के निकासी हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना है। उन्होंने कहा कि शहर के बड़े नालों का सीमांकन कराये। जिससे नालों की चौड़ाई बढ़ाकर वर्षा जल के पर्याप्त निकासी की जा सके। उन्होंने नगर पालिका परिषद को नालों को पक्का करने के साथ नालों के उपर बची जमीनों को विकास का ऐसे कार्य करायें। जिससे शहर का सौदर्यीकरण हो सके। उसमें सुबह शाम भ्रमण आमजन द्वारा किया जा सके एवं पिकनिक स्फॉट के रूप में विकसित हो सके। बैठक में नगर पालिका अधिकारी खुरई द्वारा बस स्टैण्ड से बस संचालित न होने की जानकारी देने पर कलेक्टर ने कहा कि गणमान्य नागरिकों एवं बस संचालकों की बैठक कराकर निर्णय लें जिससे आमजन को परेषानी न हो। न्यायालय के सामने पषु औषधालय संचालित है। पषुओं के आने जाने से शहर में गंदगी व दुर्घटना होती रहती है जिसको ध्यान में रखते हुये नये पषु औषधालय निर्माण हेतु भूमि का आवंटन शहर से लगी हुई भूमि का आवंटन किया जाये। वर्तमान में संचालित पषु औषधालय की भूमि की मांग नगर पालिका परिषद खुरई द्वारा वाणिज्यक उपयोग के लिये की गई है। कलेक्टर द्वारा निर्देषित किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार खुरई उपस्थित पषु चिकित्सक के साथ चयन कर भूमि का आवंटन करे। नगर पालिका परिषद वर्तमान संचालित औषधालय की भूमि वाणिज्यिक उपयोग के आवंटन के लिये दिये जाने वाली राषि के बराबर का निर्माण पषु औषधालय का करे तदउपरांत पषु औषधालय नवीन भवन में स्तातंरित होगा एवं वर्तमान पषु औषधालय की भूमि नगर पालिका को प्राप्त होगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि नगर परिषद मालथौन में पेयजल योजना के लिये 43 करोड़ रू. की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। योजना अंतर्गत पेयजल मालथौन तलाब से लिया जाना है। इसी प्रकार नगर परिषद बांदरी के लिये पेयजल के लिये 56 करोड़ रू. का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। दोनों पेयजल योजनाओं के लिये भूमि की आवष्यकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को  निर्देष दिये कि दोनों पेयजल योजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराई जाये। यदि वनभूमि की आवष्यकता है तो वन विभाग को इसके बदले उतनी ही भूमि देकर उनसे भूमि प्राप्त की जाये। जिससे कि पेयजल योजना विलम्ब न हो।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि मालथौन और बांदरी में परिवहन विभाग द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कराया गया है। जिसका संचालन विभाग द्वारा करने में दिक्कत आ रही है। आय भी प्राप्त नही हो रही है। कलेक्टर ने दोनों बस स्टैण्ड संबंधित नगरी निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देष दिये। जिससे बसें संचालित कर नगरीय निकायों को आय अर्जित हो सके। बसों के संचालन से नगरीय निकायों को राषि भी प्राप्त होगी।
बैठक में कलेक्टर ने नगर पारिषद बांदरी और मालथौन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देष दिये कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिये सागर जिले के लिये शासन द्वारा नियुक्त रैमकी कम्पनी से अनुबंध करे। अलग से लैडफिल साईट की आवष्यकता नही है। ट्रांस्फर स्टेषन हेतु भूमि चयनित करे एवं उसकी चयन लिकिगं फेसिंग ग्रीन नेट से कवर करें ताकि कचरा किसी भी तरह से सड़क या सार्वजनिक भूमि पर न फैले।                         
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तेवड़ा मिक्स चने को अलग करने के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक : कलेक्टर ★प्रशिक्षण में पहुचे लेट, कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

तेवड़ा मिक्स चने को अलग करने के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक : कलेक्टर 
★प्रशिक्षण में पहुचे लेट, कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित


सागर।  तेवड़ा मिक्स चने की खरीदी इस बार नहीं की जाएगी इसके लिए आज से समस्त जनपद एवं विकास खंड मुख्यालयों पर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कृषि विभाग की बैठक में गुरुवार को अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के समस्त किसान पंजीयन केंद्र ऊपर जाकर अपना पंजीयन अवश्य कराएं जिससे उनको अपना ही फसल विक्रय करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर  उपसंचालक श्री बीएल मालवीय, डॉ के एस यादव, श्री प्रजापति, श्री परोहा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
  कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कहा कि शुक्रवार से  विकासखंड मुख्यालय स्तर पर शिविर लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाएं और इस अभियान में जनप्रतिनिधि एवं किसानों के किसान संगठनों किसानों एवं स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि  विभाग के समस्त अधिकारी किसानों के साथ उनके खेतों पर जाकर तेवड़ा को अलग कराने का कार्य कराएं, और फोटो प्रस्तुत करें ,अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी ।

उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए यह कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए ।और यदि किसी भी उपार्जन केंद्र पर तेवड़ा मिला चना पाया जाता है तब संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त किसानों से आह्वान किया है कि वह अपनी फसल विक्रय हेतु जिले में संचालित उपार्जन केंद्रों पर जाकर अपने पंजीयन कराएं और जब एसएमएस के माध्यम से उनको सूचना दी जाएगी तभी अपनी फसल विक्रय करने हेतु संबंधित उपार्जन केंद्रों पर उपस्थित होकर अपनी फसल विक्रय करें कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि किसान भाई अभी ही अपने खेतों पर चना की फसल में यदि तेवड़ा आ रहा हो तो उसको खरपतवार के साथ अलग करें और सिर्फ चना ही विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर ले जाएं  
 कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इस बार अभी तक चना हेतु 1012 मसूर हेतु 608 एवं सरसों के लिए 10 किसानों ने पंजीयन उपार्जन केंद्रों पर कराए गए हैं, और यह पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और अधिक से अधिक किसान पंजीयन कराएं।
 कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि तेवड़ा मिक्स चना की खरीदी ना होने के लिए जन जागरूकता  अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण मैं जनप्रतिनिधियों जिला पंचायत जनपद पंचायतों के किसी स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित किया जावे एवं संपूर्ण जानकारी प्रदान की जावे ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा तेवड़ा प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों की ग्राम सभाएं आयोजित कर तेवड़ा रहित चना के लिए करने के लिए जागरूकता फैलाई जावे ।.
खेत में उतरकर कलेक्टर ने देखी चने की फसल
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बीना भ्रमण के दौरान अचानक खेत में उतरकर चने की फसल का अवलोकन किया एवं चने में मिक्स तेवड़ा का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने खुरई, बीना भ्रमण के दौरान चने की फसल में तेवड़ा मिक्स होने का अवलोकन किया।
कलेक्टर श्री सिंह ने मौजूदा किसानों से कहा कि वह अभी अपनी चने की फसल से तेवड़ा को अलग कर लें। जिससे कि समर्थन मूल्य पर बेचने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्री सिंह ने चना और तेवड़ा की फलियों को हाथ में लेकर देखा एवं वहां मौजूद किसानों से आह्वान किया कि शासन के निर्देश अनुसार इस वर्ष तेवड़ा मिक्स चने की खरीदी नहीं होना है। अतः पहले से ही सावधानी बरतें ।

प्रशिक्षण में विलम्ब से उपस्थित होने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  निलंबित

उपसंचालक कृषि ने बताया कि संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास माध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जिले में तेवड़ा मुक्त चना उत्पादन के प्रचार - प्रसार हेतु जिला स्तर पर गुरूवार को आयोजित प्रशिक्षण में विलम्ब से उपस्थित होने पर श्री एम.के.पाण्डेय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केन्द्र भेड़ाखास विकासखण्ड बण्डा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । निलंबित अवधि में इनका मुख्यालय बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सागर नियत किया गया है । निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी 

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पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर मिलेगी कार्यवाहक नियुक्ति : डॉ. राजौरा ★ मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन

पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर मिलेगी कार्यवाहक नियुक्ति :  डॉ. राजौरा
★ मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन
 
भोपाल। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि पुलिस विभाग में उच्चतर पद पर कार्यवाहक नियुक्तियाँ दी जायेंगी। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन किया जा रहा है। शासन स्तर पर स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

इस व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। रिक्त पदों पर अधिकारी उपलब्ध हो जाने से विवेचकों की संख्या बढ़ जायेगी और पुलिस की व्यवसायिक दक्षता में भी बढ़ोत्तरी होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 72 में संशोधन कर जहाँ रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और फीडर पद पर उपयुक्त शासकीय सेवक उपलब्ध है, ऐसी दशा में उच्चतर पद पर कार्यवाहक नियुक्ति दी जायेगी। उच्चतर पद पर कार्य करने वाले ऐसे शासकीय सेवक उच्चतर पद की समस्त शक्तियों/अधिकार का निर्वहन कर सकेंगे, जो उच्चतर पद पर पदोन्नत अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। उच्चतर पद पर कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा वरिष्ठता का दावा और कोई अतिरिक्त वेतनमान या भुगतान का दावा भी नहीं किया जा सकेगा। उच्चतर पद पर कार्य वहन के दौरान संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अपनी वर्दी पर उच्चतर पद का रैंक धारण कर सकेंगे। सभी स्तर के पात्र पुलिस अधिकारियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समयमान वेतनमान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) का यथावत लाभ मिलता रहेगा।

पुलिस महानिरीक्षक उप निरीक्षक को निरीक्षक के रूप में, उप महानिरीक्षक सहायक निरीक्षक को उप निरीक्षक के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक आरक्षक को प्रधान आरक्षक के रूप में आगामी आदेश तक कार्य करने के लिये आदेशित कर सकते हैं। उच्चतर पद पर कार्य करने संबंधी आदेश कभी भी बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के वापस किये जा सकते हैं।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि उच्चतर पद पर कार्य वहन करने के लिये दायित्व सौंपने से आपराधिक प्रकरणों की विवेचना में हो रही कठिनाइयाँ दूर होंगी। पर्यवेक्षण की कमी दूर होगी। उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार और उच्च रैंक की वर्दी धारण करने का अधिकार मिल जाने से पदोन्नति संबंधी पुलिस अधिकारियों का संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। विभागीय दक्षता भी बढ़ेगी। उच्चतर पद पर कार्यवाहक प्रभार देने से शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।


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टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 29.09.2017 को पीडिता के पिता द्वारा थाना प्रभारी कुड़ीला को इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र दिया कि उसकी नाबालिग लड़की/पीडिता दिनांक 02.09.2017 को घर से बिस्किट लेने गई थी जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसे शक है कि गांव के कल्ला एवं हल्ला कुशवाहा पीडिता को शादी का झांसा देकर भगा ले गए हैं। फरियादी द्वारा दिए उक्त आवेदन पर गुम इंसान दर्ज कर अपराध क्र० 206/2017 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीयन उपरांत विवेचना दिनांक 15.10.2018 को पीडिता दस्तयाब हुई। दस्तयाबी उपरांत पीडिता ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर व्यपहरण कारित कर उसके साथ बार - बार दुष्कर्म किया जिससे पीडिता गर्भवती हो गई । पीडिता के उक्त कथनों के आधार पर एवं पीडिता के नाबालिग होने से प्रकरण में 376 (2)एन भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर विवेचना के दौरान आरोपी कल्ला का डीएनए टेस्ट करवाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत श्रीमान न्यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा आज  विचारण पश्चात् आरोपी कल्ला कुशवाहा को 363 भादवि का आरोप सिद्ध पाए जाने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 14 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से करीब 28 माह से जेल में ही है और उक्त कारावास की सजा होने पर उसे अगले करीब 12 वर्ष जेल में ही रहना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।


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साग़र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

साग़र: नाबालिग  के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक रिर्पोट लेख करायी कि आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया जिसके कारण पीड़िता द्वारा बीएमसी सागर में एक मृत बच्चे को जन्म दिया गया पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि, 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट एवं 3(2)(अ) एस सी एसटी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।



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