पुलिस, अभियोजन और ज्‍यूडसरी को जेण्‍डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्‍यकता: विजय यादव, डीजी प्रॉसिक्‍यूशन

पुलिस, अभियोजन और ज्‍यूडसरी को जेण्‍डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्‍यकता: विजय यादव, डीजी प्रॉसिक्‍यूशन


★ महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्‍त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) 


भोपाल । लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन  विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्‍त पैरवी करने हेतु दिनांक 15 से 18 दिसम्‍बर, 2020 तक 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिसमें मध्‍य प्रदेश के चयनित अभियोजन अधिकारी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए

वेबीनार के शुभारम्‍भ के दौरान संचालक  द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्‍वागत करते हुए वूमन सेफ्टी एवं क्राइम एगेंस्‍ट वूमन को बहुत महत्‍वपूर्ण विषय बताया गया। साथ ही कहा गया कि पुलिस, अभियोजन और ज्‍यूडसरी को जेण्‍डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्‍यकता है। अभियोजन विभाग पुलिस एवं न्‍यायालय के बीच एक महत्‍वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अत: अभियोजन को वूमन सेफ्टी के मामलों में प्रो-एक्टिव रोल अदा करना आवश्‍यक है। श्री यादव द्वारा मध्‍य प्रदेश में अभियोजित किये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर की जाकर उचित दिशा-निर्देश अधिकारियों को जारी किये जा रहे हैं साथ ही संचालनालय स्‍तर पर प्रकरणों में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने हेतु अन्‍य विभागों जैंसे फॉरेन्सिक, पुलिस आदि से पत्राचार भी किया जा रहा है जिससे प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके। श्रीमान संयुक्‍त संचालक  एल.एस. कदम व सहायक संचालक  शैलेन्‍द्र शर्मा जी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्‍साहन प्रदान किया गया।

वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों में संबंधित फारेंसिक एविडेंस इन सेक्‍सुअल ऑफेंसेस, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राईम, एक्‍जामिनेशन ऑफ वि‍टनिस एण्‍ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्‍सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्‍ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्‍सो एक्‍ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्‍पनसेसन स्‍कीम के प्रावधान, एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्‍यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिूटर की भूमिका आदि विषयों पर विशेषज्ञ व्‍याख्‍याताओं के रूप में अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायाधीशगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अभियोजन विभाग के मास्‍ट ट्रेनर्स द्वारा व्‍याख्‍यान दिया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन अधिकारियों को और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में उपयोगी साबित होगा।

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
Share:

श्रम न्यायपालिका का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास, अभिभाषक संघ ने सौपा ज्ञापन

श्रम न्यायपालिका का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास, अभिभाषक संघ ने  सौपा ज्ञापन


सागर।  श्रमविधि में न्यायपालिका के अस्तित्व समाप्त किये जाने के विरूद्ध म.प्र. श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय अभिभाषक संघ सागर ने प्रमुख श्रम सचिव, म.प्र. शासन के नाम कलेक्टर सागर को ज्ञापन सौंपा। 
ज्ञापन में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में परिवर्तित कर
दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा जो श्रम संहितायें लागू करने जा रही है उसमें कई विसंगतियां है। म.प्र. श्रम विभाग ने 4 श्रम कानूनों के न्यायिक अधिकार सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को न्यायिक अधिकार नहीं दिये जा सकते है। नवीन संहिता के अंतर्गत श्रम न्यायालय से प्रकरण निराकरण करने हेतू अधिकृत किया जा रहा है। जो कि अनूचित है। श्रम विभाग के पास विवादों के निराकरण के
अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय उत्तरदायित्व भी है। यह नवीन कार्यभार से विभिन्न विवादों का निराकरण शीघ्र होना असंभव है। केन्द्र शासन द्वारा बनाई गई श्रम संहिताओं में न्यायिक एवं कार्यभारी शक्तियों में विभेद करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 50के अंतर्गत व्यवस्था करना आवश्यक है। नियमों में प्राधिकृक एवं अपीलीय
अधिकारी न्यायिक होना चाहिये। श्रम संहिताओं के नियमों में प्रकरण के निराकरण एवं आदेश के कियान्वयन के लिये न्यायिक अधिकारियों को ही अधिकार दिये जावे। 
ज्ञापन सौंपे जाने के समय म.प्र. श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय अभिभाषक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता पेट्रिस फुसकेले, राजेन्द्र स्वर्णकार, विजय सर्वटे, विनीत ताम्रकार, सुरेश सेन, अरविंद सिंह राजपूत, देवेन्द्र सिंघई, धीरज ताम्रकार, भूपेन्द्र पाठक, नारायण पटेल, उदय हर्डीकर इत्यादि अधिचक्ता मौजूद रहे।


---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
Share:

किसानों को बिक्री के नए और बेहतर विकल्प देंगे नए कृषि कानून : मंत्री गोपाल भार्गव ★ किसानो को आत्मनिर्भर बनाएगा कृषि कानून -मंत्री भूपेंद्रसिंह

किसानों को बिक्री के नए और बेहतर विकल्प देंगे नए कृषि कानून : मंत्री गोपाल भार्गव

★ किसानो को आत्मनिर्भर बनाएगा  कृषि कानून -मंत्री  भूपेंद्रसिंह 



सागर। कृषकों को नए कृषि कानूनों से बिक्री के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। उक्त विचार राज्य शासन के लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने शुक्रवार को स्थानीय खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में आयोजित किसान राहत राषि वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री  भूपेंद्र सिंह ठाकुर, सांसद श्री राज बहादुर सिंह ठाकुर, विधायक  गोविन्द सिंह राजपूत,  श्री शैलेंद्र जैन,  सुधीर यादव, शैलेश केशरवानी, जगन्नाथ गुरैया,  डॉ वीरेंद्र पाठक,  लक्ष्मण सिंह,  जाहर सिंह, संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला, कलेक्टर श्री दीपक सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, नगर निगम कमिश्नर श्री आरपी अहिरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले, एसडीएम श्री पवन बारिया, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा, उपायुक्त प्रणय कमल खरे, एसएलआर श्री राकेश अहिरवार, कृषि विभाग के उपसंचालक श्री प्रजापति सहित जनप्रतिनिधि, अन्य विभागीय अधिकारी एवं जिले भर से आए किसान भाई मौजूद थे।


मुख्य कार्यक्रम प्रदेष के रायसेन जिले में मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान के मुख्यआतिथ्य में आयोजित किया गया। जिसका प्रसारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेष के किसानों को दिखाया गया। इसी प्रकार वर्चुअल कॉफ्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को किसान कानून के लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। 
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संसद में मौजूद नेताओं ने कृषि सुधार बिल पास किया। उन्होंने कहा है कि इन नए कृ षि बिलों से हमारे देष का किसान न केवल अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, बल्कि इससे किसानों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। किसानों के लिए जो भ्रम जाल फैलाया था, वह कतिपय ताकतों का सोचा समझा सढ़यंत्र है इससे हमारा किसान दूर रहकर अपने व्यवसाय बढ़ाने की दिषा में कार्य करें।   
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि कानून मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है और इस बिल का फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की योजनाओं से किसान का बेटा खेती की ओर अग्रसर होगा और खेती अब लाभ का धंधा बनेगी। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि मध्यप्रदेष की सरकार किसानों के हितों के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है जिससे प्रदेष का किसान आत्मनिर्भर की दिषा में जा रहा है। 
सांसद श्री राजबहादुर सिंह ने कहा कि अधिकार चाहिए तो तर्क होना चाहिए कुतर्क नहीं। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा अब बिचोलिया नहीं बनेगा। पंजाब में आज जो पैदावार हो रही है उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिक है।।
पूर्व मंत्री एवं सुरखी विधायक श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाकर आंदोलन किये जा रहे है। किन्तु हमारे देष के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े होकर उनकी हर समस्या का समाधान कर रहे है। उन्होंने कहा कि नया कानून किसानों के फायदे के लिए होगा और किसान अपनी फसल को खेत, मंडी एवं बाजार में स्वतंत्र होकर बाजार मूल्य में बेचकर लाभ प्राप्त करेगा। सागर विधायक श्री शैलेन्द्र जैन कहा कि कृषि कानून लागू होने से देष का किसान जहां लाभांवित होगा वहीं देष के साथ प्रदेष की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेष के मुख्यमंत्री किसानों के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे है। जिससे उनका हरसंभव विकास किया जा सके।
किसान सम्मेलन में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि सागर जिले के लिए 224 करोड़ रूपये की मांग की गई थी, इसी परिपेक्ष में आज 55 करोड़ रूपये का वितरण प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से वन क्लिक के द्वारा कर रही है।  कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरविंद जैन ने किया।

हिग्राहियों को किया गया पुरस्कृत
मुख्यमंत्री किसान राहत राषि वितरण कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा चयनित विभिन्न हितग्राहियों को प्रमाण देकर लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगर विकास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया।
सम्मानित हितग्राहियों में प्रेमकला बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पातीखेड़ा विकासखण्ड मालथौन, अध्यक्ष श्री अंकित श्रीवास्तव को 36 लाख रूपये का अनुदान, नारायण धान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया गोपाल विकासखण्ड रहली, अध्यक्षक श्री सुरेष कपस्या को 36 लाख रूपये का अनुदान तथा स्पायर ग्रेडर पर 50 प्रतिषत अनुदान विकास खण्ड सागर के कृषक श्री अषोक तिवारी पामाखेड़ी, श्री प्रताप सिंह टीलाखेड़ी एवं श्री हनमत सिंह टीलाखेड़ी को दिया गया है। साथ ही रविषंकर प्रसाद, श्री कुंवर सिंह एवं श्री जगदीष कुर्मी को भी सम्मानित किया गया।



---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

Share:

हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं प्रारंभ और संचालित करने के निर्देश जारी,पैरेंट टीचर्स मीट 18 दिसंबर को

 हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं प्रारंभ और संचालित करने के निर्देश जारी,पैरेंट टीचर्स मीट 18 दिसंबर को 

सागर । स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षण सत्र 2020-21 में शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं प्रारंभ और संचालित करने के निर्देश जारी किए। मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल दोबारा खोलने और छात्रों की उपस्थिति को लेकर अपने दिशा-निर्देशों में एक बार फिर बदला व किया है। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्र स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं हैं। वहीं, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति उनके माता-पिता की सहमति पर ही निर्भर रहेगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से संचालित करने का फैसला किया है।
शिक्षा विभाग ने लिया यह फैसला
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को नियमित रूप से संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध होने लगा। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर को अपने दिशा-निर्देशों में एक बार फिर बदलाव किया। इसके तहत जानकारी दी गई कि स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उनका स्कूल आना अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। हालांकि, अभिभावक एक बार सहमति दे देते हैं तो वह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
जानकारी के मुताबिक, 10वीं और 12वीं के स्कूल अगर खोले जाते हैं तो उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गईं गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके तहत हॉस्टल और आवासीय स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा स्कूलों में प्रार्थना और खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं, जिन स्कूलों में बसें चलाई जाएंगी, उनमें सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा।      

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

Share:

शहर की समस्त दूध डेयरियों का विस्थापन शीघ्र सुनिष्चित किया जाए: कलेक्टर सागर को मिलेगा चिड़िया घर और सिटी फॉरेस्ट

शहर की समस्त दूध डेयरियों का विस्थापन शीघ्र सुनिष्चित किया जाए: कलेक्टर
सागर को मिलेगा चिड़िया घर और सिटी फॉरेस्ट


सागर । शहर की समस्त दूध डेयरियों का विस्थापन शीघ्र सुनिष्चित किया जाए। उक्त निर्देष कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने सागर शहर के नगर पालिक निगम क्षेत्र, केंट बोर्ड क्षेत्र, तथा मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र अंर्तगत निर्माण एवं विकास कार्यों की सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक में दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि शहर को चिड़िया घर और सिटी फॉरेस्ट हेतु जो जमीन चिन्हित की गई है, उस पर शीघ्र कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी सीईओ श्री राहुल सिंह राजपूत के द्वारा सभी विभागों को संयुक्त प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अंर्तगत शहर में ग्रीनरी विकास के लिए सघन पौधारोपण कर सिटी फॉरेस्ट निर्माण हेतु विभिन्न स्थलों का चिन्हांकन कर पौधारोपण कराने के साथ शहर के पास दो पहाड़ियों को चिन्हित कर आयुष्मान पहाड़ी व पितृवन(स्मृतिवन) पहाड़ी बनाने के निर्देश दिये गए जहां नागरिक अपने बच्चों के जन्म और पितृ की याद में वृक्षारोपण कर सकें। मास्टर प्लान अनुसार सड़कों के चौड़ीकरण हेतु अतिक्रमण हटाने के लिए टीम का गठन, डेरी विस्थापन एवं अवैध निर्माण हटाने हेतु टीम गठन, शहर के चौराहों पर सुरक्षित ट्रॉफिक हेतु आवश्यकतानुसार लैफ्टटर्न आदि का निर्माण, शहर में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट के कार्य गुणवत्तापूर्ण व तेजी से कराने, मकरोनिया ब्रिज निमार्ण का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने, सड़क निर्माण के दौरान बाधित बिजली के खंभो को सिफ्ट कराने, केंट क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण को तेजी से कराने, स्मार्ट सिटी मिशन अंर्तगत एबीडी एरिया एवं पेन सिटी एरिया में होने वाले कार्यों को तेजी से कराने संबंधी निर्णय लिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, निगमायुक्त श्री आर पी अहिरवार, डीएफओ सागर श्री नवीन गर्ग, डीएफओ नार्थ सागर श्री वेनीप्रसाद, एडि.एसपी श्री विक्रम सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री राहुल सिंह राजपूत,एसडीएम श्री पवन बारिया, डीएसपी ट्रॉफिक श्री संजय खरे, पीओ डूडा श्रीमति ज्योति सिंह, ईई एनएच श्री पंकज व्यास आदि अधिकारी उपस्थित रहे। 

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

Share:

नगरीय निकायों के प्रत्याशियों का चयन जिला कांग्रेस के सुझाव पर होगा : मुकुल वासनिक

नगरीय निकायों  के प्रत्याशियों का चयन जिला कांग्रेस के सुझाव पर होगा : मुकुल वासनिक

सागर :  कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रताड़ित एवं  झूठे प्रकरण बनाने का सिलसिला जारी रहा तो कांग्रे संगठन ऐसे मामलों में एकजुटता के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं  पर किसी भी प्रकार से  सरकार के  मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो हम आपके बीच आकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे  । यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक ने जिला ग्रामीण एवं सागर शहर  के कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगरीय निकाय चुनाव प्रत्याशियों के चयन में जिला कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है और स्थानीय स्तर पर  नाम तय करने की जिम्मेदारी होगी । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश से सह प्रभारी संजय कपूर ने कहा कि हम आपके बीच में समय-समय पर आते रहेंगे आप हमें जब भी बुलाएंगे आपके बीच में रहूंगा ।सागर नगर निगम प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा हमें  नगर निगम जिम्मेदारी सौंपी गई है मगर आप सबकी सहमति से जमीन से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को  महत्त्व देते हुए प्रत्याशी बनाते हैं कांग्रेस की जीत निश्चित हो जाएगी। जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष सुरेन्द्र सुहाने अपने स्वागत भाषण में नेताओं को विश्वास दिलाया है की आपकी भावनाओं के अनुरूप नगरी चुनाव में सभी को साथ लेकर सहमति के आधार पर प्रत्याशी का चयन कर कांग्रेसका पर  परचम फहराएंगे । शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेखा चौधरी ने  नगर निगम  मै कांग्रेश सत्तारूढ़ हो इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है । 


तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें
@weYljxbV9kkvq5ZB

वेबसाईट


इसके साथ ही मुकुल वासनिक ने शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक ली तथा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक मैं  संगठन की समीक्षा एवं नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव के चुनावी टिप्स भी दिए । इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि ऐसे तथाकथित मौसमी नेताओं से नगर निगम चुनाव में सतर्क रहने की जरूरत है जो चुनाव के समय आते हैं और भितरघात कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं हमें जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देकर  कांग्रेसियो को ताकत देने की जरूरत है।  इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवम विधायक हर्ष यादव   विधायक तरवर सिंह .पूर्व विधायक अरूणोदय चौबे .प्रभु सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। प्रभारी अध्यक्ष सुरेन्द्र सुहाने ने नगर पालिका एवं परिषद चुनाव में   वार्ड प्रभारी नियुक्त करने की जानकारी देते हुए  कहा कि नगरीय चुनाव मैं जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी ।  इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र गौर पूर्व विधायक नारायण प्रजापति ,, सुनील जैन ,मुन्ना चौबे  , आनंद अहिरवार ,संदीप सबलोक ने भी विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिए हैं।  मुकुल वासनिक के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल एवं विचार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता विशेष रूप से साथ रहे । मुकुल वासनिक स्वर्गीय नरेश जैन पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की एवं अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ।  शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी एवं गौर एवं सुहाने परिवार के मकरोनिया   के कार्यालय  भी गए।  इस अवसर पर अमित दुबे राम जी,सिंटू कटारे, राजकुमार पचौरी ,रामकुमार पचौरी राकेश राय अशरफ खान गिरीश पटेरिया भी मौजूद रहे ।


---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
 
Share:

टीकमगढ : आत्‍महत्‍या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

टीकमगढ : आत्‍महत्‍या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि ग्राम देवपुर के भगवानदास यादव, आशीष यादव, राघवेन्द्र यादव, हरिकिशन यादव सभी निवासीयान ग्राम देवपुर थाना खरगापुर के द्वारा मृतक बलराम पिता स्व. नन्दकिशोर यादव उम्र 42 साल नि . ग्राम देवपुर को जमीन विवाद पर से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने पर से मृतक के द्वारा बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली गई। जिस पर से आरोपीगण भगवानदास यादव ,आशीष यादव, राघवेन्द्र यादव, हरिकिशन यादव सभी निवासीयान ग्राम देवपुर धाना खरगापुर के विरूद्ध अपराध धारा 306,34 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न स्थानो पर दबिश देकर आरोपी हरिकिशन यादव पिता भगवानदास यादव उम्र 40 साल नि. ग्राम देवपुर को दिनांक 14/12/20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ में जे.आर. पर पेश किया गया। जो आरोपी न्यायिक हिरासत में है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण घटना दिनांक से फरार चल रहे है। प्रकरण में पैरवी कर रही अभियोजन अधिकारी श्री बृजेश कुमार असाटी द्वारा माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष आरोपी हरिकिशन यादव के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्‍यक्‍त किया कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्य एवं साक्षियों को डरा धमका कर साक्ष्य को प्रभावित करेगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं अगर आवेदक को जमानत दी जाती है तो प्रकरण के अन्य आरोपीगणो की गिरफ्तारी मे बिलम्ब होगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियोजन अधिकारी श्री बृजेश कुमार असाटी के उक्‍त तथ्‍यों से सहमत होते हुए न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
Share:

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 

सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी रामगोपाल पिता गोकल ंिसग गौड़ उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिमरिया दुवे तहसील केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पाण्डे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त रामगोपाल उर्फ हल्ले जो कि दिनांक 26.07.2020 को रात्रि 11ः30 बजे अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर महाराष्ट्र ले गया। जहां पर एक कमरे में ले जाकर अभियोक्त्री को रखा और उसके साथ अनेक बार बलात्संग किया। आरोपी के विरूद्ध थाना केसली की पुलिस द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामगोपाल गौड़ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 ---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

Share:

Archive