★ क्षतिपूर्ति राशि रूपये 11770500/- पीड़ित पक्षकारों को दी गई
सागर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर बी.आर. पाटिल के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन जिला मुख्यालय सागर एवं सभी तहसील न्यायालयों में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री बी.आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेे
बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में दोनों पक्षों का ही लाभ होता है, एक तरफ वादी को न्याय शुल्क की छूट मिलती है तो प्रतिवादी को प्रकरण के व्यय वहन करने से मुक्ति मिल जाती है और अपील न होने से हमेशा के लिये मामला निराकृत हो जाता है। दोनों पक्षों को लोक अदालत के अंतर्गत शीघ्र न्याय मिल जाता है और नगर निगम व विद्युत विभाग की छूट का लाभ भी प्राप्त होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती विधि सक्सेना के द्वारा पक्षकारों से अपने प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराने की अपील की। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् श्रीमती रश्मिऋतु जैन के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिवक्ताओं का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
ये निपटे मामले
नेशनल लोक अदालत हेतु संपूर्ण जिले में 43 खण्डपीठों का गठन किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 239 प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 994 प्रकरण निराकृत किए गए, जिसमें मोटर दुर्घटना के 73 प्रकरणों का निराकरण कर क्षतिपूर्ति राशि रूपये 11770500/- के अवार्ड पारित किए गए, चैक बाउंस के 27 प्रकरण, आपराधिक प्रकृति के 46 प्रकरण, विद्युत के 34 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 25 प्रकरण तथा दीवानी एवं अन्य प्रकृति के 93 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 11770500/-रूपये की राशि पक्षकारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई गई है। विभिन्न बैंकों के 36 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, विद्युत विभाग के 520 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, नगर निगम के 345 प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं अन्य 93 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी इस अवसर पर हुआ जिसमें रूपये 10094045/- का राजस्व प्राप्त हुआ।
ये रहे उपस्थित
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री बी.आर. पाटिल, श्री ए0के0 गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, श्री डी.के.नागले विशेष न्यायाधीश, श्री तनवीर अहमद खान ए.डी.जे, श्री रामविलास गुप्ता ए.डी.जे, श्री मनोज कुमार सिंह ए.डी.जे, श्रीमती दीपाली शर्मा ए.डी.जे, श्री पंकज यादव ए.डी.जे, श्रीमती नीतूकांता वर्मा ए.डी.जे, श्री विवेक शर्मा, श्री विवेक कुमार पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री सिराज अली, जिला रजिस्ट्रार सहित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् श्रीमती रश्मिऋतु जैन, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक, विद्युत, नगर निगम, लोक अभियोजन एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने के लिए सभी न्यायाधीशगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस विभाग के अधिकारीगण अधिवक्तागण, समाजसेवीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, समस्त समाचार पत्रों के संपादक/प्रधान संपादकगण, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी सदस्यगण द्वारा नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु विशेष रूप से सक्रिय सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर फलदार वृक्षों का वितरण भी राजीनामा करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया।
सड़क दुर्घटना में मौत, 30 लाख मिलेगी क्षतिपूर्ति
दिनांक 29.12.2020 को देवरी से सागर की ओर जा रहे श्री कमलेश गौड़, निवासी- ग्राम तीतरपानी तहसील देवरी जो कि, सिचाईं विभाग में कार्यरत था, का फोर लेन पर ट्रक क्रमांक एच.आर. 73-8250 के चालक के द्वारा टक्कर मारने से सिर व पैर में गंभीर चोट पहुॅची और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिससे मृतक के परिवार में उसकी विधवा पत्नि व दो पुत्रियॉं आर्थिक रूप से परेशानी में आ गईं, मृतक के उत्तराधिकारी के द्वारा देवरी न्यायालय के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें आई.सी.आई.सी. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव व आवेदकगण व उनके अधिवक्ता श्री भरत लाल सरवैया के मध्य आपसी समझौता होने से देवरी खण्डपीठ के समक्ष राशि रूपये 30,00,000/- अंकन तीस लाख रूपये में सहमति के साथ प्रकरण का निराकरण कराया गया और आज दिनांक को ही आई.सी.आई.सी. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मृतक के उत्तराधिकारियों को निष्पादित दस्तावेज की प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के माध्यम से प्रदाय की गई ।
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