उपचुनाव के दौरान अवैध रूप सेे शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज
दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी ससुर की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी ससुर हरगोविंद उर्फ मुन्ना द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि मृतिका विवाह आरोपी बिजेद्र उर्फ सोनू से वर्ष 2015 में वैशाख के महीने में हुई थीं। मृतिका के पिता ने अपने गांव में आरोपी सोनू उर्फ बिजेंद्र को परचूनी की दुकान दो साल तक खुलावई थी। मृतिका अपने पति के साथ अपने पिता के घर पर रहीं। दो साल बाद मृतिका को उसका पति अहमदाबाद ले गया। मृतिका को दो बच्चे हुयें। मृतिका अपने माता-पिता को फोन पर बताती थी कि सास बिट्टी बाई, ससुर हरगोविंद, देवर मोनू, पति बिजेंद्र उर्फ सोनू चारों लोग उसे मोटरसाइकिल एवं 50,000 रूपये की मांग करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। मृतिका के पिता उक्त मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थे। उक्त मांग की पूर्ति न होने के कारण मृतिका के पति, ससुर, सास, देवर उसे आये दिन पर परेषान करते थें। दिनांक 14/07/2020 को मृतिका ने रात्रि में फांसी लगा ली। मृतिका के मृत होने पर थाना सुरपुरा के मर्ग क्रमांक 05/2020 पर मर्ग कायम किया गया। जांच अपरांत सुरपुरा थाने में अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 498ए, 304बी, 34 भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयीं।
उपचुनाव के दौरान अवैध रूप सेे शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को हमराही फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान गुगांवली का हार शासकीय उसरा घने पर्वती बमूरा के पास पहुचने पर घने पेड़ो के अन्दर जाकर देखा तो दो व्यक्ति एक पानी के गड्डे के पास तिरपाल बिछाये बैठे थे पास में मशीन लगी थी तथा शराब की पेटी रखी थी व कट्टी ड्रम , बाल्टी आदि रखे हुए थे जिन्हें पुलिस ने घेरकर पकड़ा नाम व पता पूछने पर एक ने अपना नाम जितेन्द्र उर्फ जीते पुत्र शैतान सिंह गुर्जर एवं दूसरे ने अपना नाम धुआंराम सिंह पुत्र रघुवर गुर्जर बताया। शराब व मशीनों के संबध में पूछताछ करने पर दोनो ने बताया कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहें है जिसके लिये हम दोनों योजना बनाई थी कि ओपी से मशीनें लगाकर शराब बनाकर मेहगांव क्षेत्र के गांव में बिक्री करेगें आरोपगणों से शराब बनाने व रखने व बिक्री करने का लाईसेंस चाहा तो न होना बताया आरोपीगणों के विरूद्ध उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव अप0 क्रमांक 398/2020 धारा 34(1)च ,34(2) एवं 49(क) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनाँक 06.11.2020 को जीतू उर्फ जीतेन्द्र द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान् अशोक कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा (439 दं0प्र0सं0) खारिज किया गया।
----------------------------
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885
-----------------------------