सागर : डंपरो की चेकिंग , अवैध वसूली, एसपी ने मौके पर किया निलंबित प्रोवेशनरी सब इंस्पेक्टर को

सागर : डंपरो की चेकिंग , अवैध वसूली, एसपी ने मौके पर किया निलंबित प्रोवेशनरी सब इंस्पेक्टर को


सागर। सागर जिले में फोरलेन पर वाहनों की चेकिंग के नाम पर  पुलिस की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिले के देवरी थाना क्षेत्र में पदस्थ प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर विवेक शर्मा  बिना किसी आदेश के रेत से भरे  डम्परों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक डंपर चालक से 50 हजार रुपये मांगे तो उसने त्रस्त होकर सीधा एसपी अतुल सिंह को फोन लगाया दिया और बात करा दी। एसपी ने उसे फोन पर ही निम्बित करते हुए प्रोबेशन पीरियड में कार्यवाई करने के आदेश दिए।  

बताया जाता है कि प्रोवेशनर एसआई विवेक शर्मा  देवरी से 10 किलोमीटर दूर डोंगर सलैया रोड पर रेत डंफर वालो से वाले से 50 हजार रुपयों की मांग कर रहे थे । इस बात की शिकायत मौके से ही ट्रक वालों ने सागर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह से कर दी है । कुछ लोगो ने वीडियो आडियो भी मौके से बनाये। और एसपी से चर्चा की ।  इस हरकत से  नाराज  पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निलंबित करते हुए 5 मिनट में मौका खाली करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि उन्होंने 5 मिनट में मौका नहीं छोड़ा तो वे उन्हें 151 में गिरफ्तार भी करवा देंगे । 

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वायरल आडियो में पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि  प्रोबेशन पीरियड में  बिना किसी आदेश के  वगैर वह किस आधार पर ट्रकों की जांच पड़ताल कर रहे है। जब एसपी ने उनसे सवाल किया तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए । एसआई विवेक शर्मा का कहना था कि उनके सामने से रेत से भरे ट्रक जा रहे थे जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है I परवीक्षा अवधि में इस तरह की मनमानी कार्रवाई पर एसपी सिंह ने इस मामले की शिकायत पुलिस मुख्यालय में करने साथ ही प्रोबेशन पीरियड में नौकरी से हटवाने की कार्रवाई करने की भी बात कही है I पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि तुम पुलिस विभाग के नाम पर कलंक हो। 
मोके पर बनाये वीडियो में सब इंस्पेक्टर विवेक शर्मा किसी भी तरह की जानकारी भी नही दे रहे थे। एक पुलिस आरक्षक भर मौजूद था। वे अपने निजी वाहन से चेकिंग करने पहुचे थे। तीन रेत से भरे डंपर रोके हुए थे। 



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भोपाल-इटारसी ट्रेन को अतिशीघ्र चलाने की रखी मांग सांसद राजबहादुर सिंह ने

भोपाल-इटारसी ट्रेन को अतिशीघ्र चलाने की रखी मांग सांसद  राजबहादुर सिंह ने 

सागर।  सागर-बीना खंड की प्रमुख गाड़ी- 11271/ 11272, भोपाल-इटारसी- भोपाल ट्रेन का परिचालन न होने से क्षेत्र के नागरिकों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल भोपाल को पत्र लिखकर उक्त गाड़ी को शीघ्र चलाने की मांग रखी है ।
सांसद सिंह ने अवगत कराया है कि उक्त गाड़ी सागर-बीना खंड की  प्रमुख गाड़ी है, जिसमें भोपाल से बीना तक एवं बीना से सागर खंड में काफी यात्री अपडाउन करते है, साथ ही इस खंड में काफी संख्या में व्यापारी वर्ग भी कार्य करते हैं । इस गाड़ी से लोकल साग-सब्जी भी आसपास के क्षेत्र में परिवहन की जाती है । कोविड-19 में अन्य स्पेशल गाड़ियां चल रही है ।  व्यापक जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस गाड़ी को स्पेशल गाड़ी के रूप में अतिशीघ्र चलाने की मांग रखी जिससे इस खंड के यात्री वर्ग को लाभ हो सके ।

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रोजगार नौकरी, पुलिस ग्रेड पे, किसानों पलायन को रोकने शिवसेना ने किया प्रदर्शन

रोजगार नौकरी, पुलिस ग्रेड पे, किसानों पलायन को रोकने शिवसेना ने किया प्रदर्शन

सागर।  बुंदेलखंड मे नौकरी व रोजगार की कमी के चलते हो रहे पलायन पुलिस आरक्षक की पै ग्रेड 1900 से बढ़कर 2400 रुपए करने.किसानो को मुआवजा दिलाने आदि मांगो को लेकर शिवसैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जंगी प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन सौंपा शिव सैनिकों की रैली काली चरण  चोराहा से प्रारंभ होकर सिविल लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन में परिवर्तित हुई। जहां कलेक्टर दीपक सिंह के उपस्थित ना होने से आक्रोशित शिवसैनिक सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करने लगे।  जिस पर पुलिस व प्रशासन के साथ शिवसेना पदाधिकारियों की तीखी नोकझोंक हुई।   शिवसैनिक रैली में बेरोजगार युवा.किसान छात्रो के समर्थन मे तख्तियां हाथ मे लिए नारे लग रहे थे।  शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी नेतृत्व प्रदर्शन हुआ । संचलन शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह किया।  आभार शिवसेना उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने प्रकट किया।  शिवसेना जिला मीडिया प्रभारी नवीन सोनी कहा की जहा सत्ता और विपक्ष उप चुनाव मे करोडो रुपए पानी की तरह बहा रहे है वही युवाओं को नौकरी व रोजगार ना मिलने से उनके परिजन भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं।

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 शिवसेना की प्रदर्शन में अमन ठाकुर अनूप पटेरिया अभय लोधी अनिकेत तिवारी विकास श्रीवास हरि पटेल अविनाश चैधरी रोहित पांडे चंचल बाल्मीकि रवि गुप्ता उपदेश अठिया नन्नेभाई अठिया वीरेंद्र ठाकुर मिणबांसा राजेश पंथी मनोज तिवारी बलराम मिश्रा राहतगढ़ .बृजेश सिंह देवेंद्र लोधी बहरोल मनोज बचकाइयां अखलेश कोतू दशरथ लोधी कुल संतोष सूर्यवंशी पथरिया भगवानदास पटेल पड़रई गौरव बड़कुल अजीत जैन सचिन जैन सुंदर यादव मनोज पटेल चंचल चैहान राहुल अहिरवार सुमित वाल्मीकि गौरव तिवारी मुकेश सैनी बांदरी यश रजक राहुल विट्ठल अज्जू बुंदेला अजय केसरवानी अतिशय जैन आसू जैन आशुतोष तिवारी अर्पित केसरवानी प्रियांशु विकास कटारे राजा दीपक दुबे गोलू ठाकुर राजा बरखेड़ा सतीश ठाकुर शिरीष गुप्ता पारस जैन साहिल जैन आयुष जैन वक्त शिवम बिट्टी भागवत अंकित गंधर्व शुभम गंधर्व शुभम भाजपाई सत्येंद्र ठाकुर सानौदा शिवम दुबे कुलदीप दुबे गोलू वाल्मीकि कल्लू सिंह हाकम सिंह बलराम सिंह पप्पू विश्वकर्मा बड़ी संख्या में शिवसेना को उपस्थित थे। 

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न्यायालय बीना में पाॅक्सो एक्ट की पैरवी हेतु वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अधिकृत

न्यायालय बीना में पाॅक्सो एक्ट की पैरवी हेतु वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी  अधिकृत 

 
सागर। मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाके पालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गठित विशेष न्यायालय श हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायालय बीना में अभियेाजन संचालन हेतु वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर अधिकृत किया गया है। वर्ष 2008 बैच के राजपत्रित अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता को उप-संचालक अभियोजन सागर श्री अनिल कटारे द्वारा पाॅक्सो एक्ट की पैरवी हेतु प्रस्तावित एवं अनुसंशित किये जाने पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर में बीना में विशेष न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) में पैरवी करने हेतु अधिकृत किया है। नाबालिग के विरूद्ध किये जा रहे लैंगिक अपराधों में कनूनी सहायता पीडिता पक्षकार एवं उनके परिजन सिविल कोर्ट परिसर बीना में स्थित अभियोजन कार्यालयसे कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। मो.न. 7587603684 पर संपर्क किया जा सकता है।


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मासूम बच्‍ची को तालाब में फेकने वाली मां एवं उसके प्रेमी का चालान मात्र 17 दिनो में हुआ पेश


मासूम बच्‍ची को तालाब में फेकने वाली मां एवं उसके प्रेमी का चालान मात्र 17 दिनो में हुआ पेश

 
भोपाल।  न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्‍नेहा सिंह के न्‍यायालय में                थाना तलैया द्वारा जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण में अपनी बच्‍ची को तालाब में फेंककर हत्‍या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्‍लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन के विरूद्ध मात्र 17 दिनो में त्‍वरित अनुसंधान कर 255 पेज चालान पेश किया । थाना तलैया द्वारा उपसंचालक लोक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना , जिला अधिकारी श्री राजेन्‍द्र उपाध्‍याय एवं  वरिष्‍ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्‍यागी के मार्गदर्शन में त्‍वरित गति से अनुसंधान कर चालान पेश किया गया है।  प्रकरण में आगामी दिनांक 14.10.2020  है। 
वरिष्‍ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्‍यागी  ने बताया कि  दिनांक 18.09.2020 को थाना तलैया को सूचना मिली कि शीतला माता मंदिर घाट के पास बडे तालाब में एक शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसको पानी के बाहर सुरक्षार्थ निकाला गया। बच्‍ची की उम्र लगभग 1 साल होगी। उक्‍त सूचना पर थाना तलैया द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जॉंच शुरू की। जॉंच के दौरान मृतिका बच्‍ची का फोटोग्राफ व सूचना तैयार कर शहर के सभी थानों  एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्‍ट्रानिक मीडिया को इस सनसनीखेज घटना से अवगत कराकर प्रचार-प्रसार कराया गया। जिस पर से अज्ञात मृतिका बच्‍ची के संबंध में थाना प्रभारी के दूरभाष पर उनि. वीरेन्‍द्र सेन रायसेन ने बताया कि ओबेदुल्‍लागंज क्षेत्र में दो दिन पहले एक महिला व बच्‍ची गुम हुई है, आप तस्‍दीक करा लें। जिसके बाद थाना प्रभारी तलैया भोपाल द्वारा त्‍वरित औबेदुल्‍लागंज थाने में संपर्क किया। थाने के मोहर्रिर द्वारा बताया गया कि एक महिला व बच्‍ची 16.09.2020 को गुम हुई है, जिसकी रिपोर्ट गुमशुदा बच्‍ची व महिला के पति जितेन्‍द्र चौरसिया नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्‍लागंज द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी द्वारा गुमशुदा के ससुराल व मायके पक्ष के दोनो तरफ के लोगो को दिखाया जिनके द्वारा मृतिका बच्‍ची को अपनी नातिन के रूप में पहचाना। जिसका नाम शानवी उम्र 9 माह तथा लडकी की पिता रघुनंदन ने बताया कि दिनांक 17.09.2020 को  1 बजे दिन में मोहल्‍ले का शिवम कुशवाह नाम का लडका  मेरी बेटी सोनम व  नातिन को अपने साथ भगाकर ले गया है। 
मृतिका बच्‍ची का पोस्‍टमार्टम कराया गया , जिसमें मृतिका की मौत मुंदी चोट व तालाब के पानी में डूबना होना पाई गई, जिस पर थाना तलैया में अपराध क्र. 801/20 धारा 302, 34 भादवि  का प्रकरण आरोपी मॉं सोनम व उसके प्रेमी शिवम कुशवाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 21.09.2020 को घेराबंदी कर आरोपीगणो को अभिरक्षा में लेकर गिरफतार किया गया था  पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्‍या के दोनो आरोपी हलालपुरा बस स्‍टेंड के पास भागने की फिराक में खडे है, पुलिस द्वारा दबिश दी गई जिन्‍हें घेराबंदी कर पकड कर अपने अभिरक्षा में लेकर थाने लाये। पूछताछ पर अपना नाम बताया सोनम चौरसिया पत्नि जितेन्‍द्र चौरसिया उम्र 23 वर्ष नि. औबेदुल्‍लागंज  एवं शिवम कुशवाह पिता बाबूलाल उम्र 22 साल नि. कोतवाली रायसेन बताये  और उनके द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। मासूम बच्‍ची की निर्मम हत्‍या पर  आरोपियों के विरूद्ध अपराध में धारा 75 जेजे एक्‍ट का इजाफा किया गया।  


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भोपाल: गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

भोपाल: गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
 

भोपाल। अपर सत्र न्‍यायालय बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्‍यायालय ने हत्‍या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 25(1-ख)क में 2 वर्ष एवं धारा 27(1) आर्म्‍स एक्‍ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा अपनी लाईसेंसी बंदूक आरोपी को देने के लिये सैयद निसार अली को धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।साक्ष्‍य के अभाव में आरोपी अनस खान को न्‍यायालय द्वारा दोषमुक्‍त किया गया।  शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी द्वारा किया गया। 
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4.11.14 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया में अल्‍टो कार में जगदीश गुर्जर की लाश सहित हमराही जगमोहन गुर्जर के साथ उपस्थित होकर सूचना दी गई कि जगमोहन एवं जगदीश गुर्जर के साथ नरसिंहगढ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाडा रोड पर जेन गाडी उनके आगे पीछे चल रही थी। करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी गाडी अल्‍टो के आगे निकाल ली तो मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई. 1429 से फायर हुआ, पीछे की सीट पर बैठे जगदीश गुर्जर को करंट से लगा, फिर मारू‍ति जेन गाडी उनकी गाडी से आगे निकल गई। सूचनाकर्ता ने देखा कि गाडी के बायी साइट वाली सीट पर बैठा हुआ व्‍यक्ति बंदूक लिए हुआ था जो बंदूक को गाडी के अंदर कर रहा था। उसने अपनी गाडी के पीछे की सीट पर देखा तो जगदीश को गाली लगी थी। मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 में बैठे लोगो ने ही बंदूक से गोली चलाई थी। जो जगदीश गुर्जर को लगी और उसकी हत्‍या हो गई। मारूति जेन की खिडकी में काला शीशा लगा था इसलिये उसमें बैठे व्‍यक्तियों को सूचनाकर्ता देख नहीं पाया। उक्‍त सूचना  के आधार पर मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 गाडी में बैठे अज्ञात अभियुक्‍त के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अंतर्गत अपराध क्रमांक 740/2014 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मारूति जेन वाले आरोपी अनस खान को अभिरक्षा में लेकर गाडी जप्‍त कर पूछताछ पर उसने सैयद जुनैद अली एवं सैयद निसार अली के बारे में जानकारी दी। निसार अली से उसकी बारह बोर की लाईसेंसी गन जप्‍त की गई जिस पर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।  

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शाजापुर : हत्या के आरोपी का जमानत निरस्त

शाजापुर : हत्या के आरोपी का जमानत  निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा  द्वारा आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
रमेश सौंलकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि,दिनांक 27.07.2020 को सूचनाकर्ता दिलीप सिंह पाटीदार द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई कि, किसी व्यक्ति का शव ग्राम धाराखेडी जंगल चामला के खेत में पडा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर मृतक धर्मेन्द्र का मर्ग कायम किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना तथा मृतक धर्मेन्द्र की डिटेल के आधार पर आरोपी कमल व रामेश्वर को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गई। जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, धर्मेन्द्र के खाते के रूपयों को निकालने के लिए धर्मेन्द्र की हत्या की। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मृतक धर्मेन्द्र के खाते से आरोपीगण द्वारा रूपये निकाले जाने के संबंध में  साक्ष्य भी विवेचना के दौरान संकलित की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उंपरात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष  प्रस्तुत किया गया।
      शासन की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक द्वारा वीडियों कॅान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुयें माननीय न्यायलय द्वारा आज दिनांक 09.10.2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।



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भिंड : दहेज के लिये प्रताड़ित कर मृत्यु कारित करने वाली आरोपियो की जमानत खारिज

भिंड : दहेज के लिये प्रताड़ित कर मृत्यु कारित करने वाली आरोपियो की जमानत खारिज

भिंड। न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपिया पुष्पा देवी पत्नि भारत सिंह निवासी खरिका द्वारा जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0) निरस्त कर दिया।
*दलबदल में माहिर सुरखी के नेता !* 

*★लक्ष्मीनारायण यादव ने कई दफा, गोविंद राजपूत ने दो दफा बदले दल* 

*★ उपचुनाव में दलबदल को लेकर घूम रही कई कहानियां* 

 #सुरखी_उपचुनाव -



 
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 18.09.2016 को फरियादी वीरेन्द्र सिंह तोमर निवासी सरपंच का पुरा मुरैना ने थाना भारौली पर सूचना दी की मेरी लड़की ज्योति की शादी जितेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह राजावत निवासी खरिका के साथ हुई जिसकी दिनांक 17.09.2016 को संदिग्ध परिस्थितियों मेें मृत्यु हो गई उक्त सूचना पर से मर्ग क्र0 04/16 धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से  डीएसपी महोदय हेडक्वार्टर भिण्ड के द्वारा मर्ग की जांच की गई दौरान-ए मर्ग जांच में मृतिका ज्योति के पिता वीरेन्द्र सिंह मां सुदामा , भाई कमलकिशोर भूपेन्द्र सिंह ताऊ के लिये कथनों एवं संपूर्ण मर्ग जांच से प्रथम दृष्टांत में पति जितेन्द्र सिंह ससुर भारत सिंह सार पुष्पा देवी द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग की जाकर प्रताड़ित करने का एवं अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने से मृतिका की संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के 2 साल अंदर मृत्यु हो जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध अप0 क्र0 13/2017 धारा 304बी,201,34 भा0द0वि0 , 3/4 दहेज एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

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