टीकमगढ़: अवैद्य 315 बोर का कट्टा से राहगीरों को डराने-धमकाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया थाना दिगौड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बीरऊ में पुलिस के पास एक व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल खड़ी कर उस पर बैठकर राहगीरों को कट्टा लेकर धमका रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना दिगौड़ा की पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बब्बू उर्फ वशीर खान तनय नवाब खान अपनी मोटरसाइकिल से भागने लगा तब पुलिस द्वारा आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ा और उसके कब्जे से अवैद्य 315 बोर का देशी कट्टा चालू हालत में ,1 जिन्दा कारतूस एवं मोटरसाइकिल जिसके आरोपी के पास कोई कागजात नहीं होना पाया गया, जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना दिगौड़ा में 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री विकास गर्ग ने उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया तब माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
निवाड़ी । मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 02.08.2020 को पीडि़ता ने अपने पिता के साथ थाना में उपस्थित होकर बताया था कि दिनांक 02.08.2020 के सायं करीब 05:30 बजे वह अपने घर पर अकेली थी, तभी गांव का हल्के यादव उसके घर में घुस गया और उसको बुरी नियत से पकड़ने लगा तब उसके चिल्लाने पर हल्के उससे कहा रहा था कि यदि यह बात किसी को बतायी तो वह घर में आग लगा देगा कहकर वह वहां से भाग गया था। आरोपी के उक्त कृत्य पर थाना पृथ्वीपुर में धारा 451, 354, 506 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय निवाड़ी के समक्ष आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी श्री पंकज द्विवेदी, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) द्वारा तर्कों के साथ किया जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
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