मकरोनिया नगरपालिका में 21 करोड़ केविकास कार्यो का भूमिपूजन करेंगे नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह

मकरोनिया नगरपालिका में 21 करोड़ केविकास कार्यो का भूमिपूजन करेंगे नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह


सागर। मकरोनिया नपा में 21 करोड़ रु के विकास कार्यों का भूमिपूजन सोमवार को
नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री  भूपेन्द्र सिंह 7 सितंबर, सोमवार को मकरोनिया नगर पालिका में करेंगे। 
मन्त्री श्री सिंह स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स, पार्किंग काम्प्लैक्स, शाॅपिंग कम कम्यूनिटी काम्प्लैक्स सहित 21 करोड़* रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास करेंगे। साथ ही मकरोनिया नपा क्षेत्र में नये विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के विशेष पैकेज की सौगात भी प्रदान करेंगे।

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MP: 5 सितम्बर से शुरू होगी बस सेवा , मध्यप्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन का निर्णय -

आज नपा अध्यक्ष श्रीमती सुशीला संतोष रोहित ने तत्ससंबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया । इस अवसर पर सीएमओ श्री आहिरवार, पार्षद गण श्रीमती विनीता तीरथ सिंह, श्री राजा रिछारिया, श्री बाबूलाल रोहित सहित उपयंत्री द्वय व कर्मचारी उपस्थित रहे।


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MP: 5 सितम्बर से शुरू होगी बस सेवा , मध्यप्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन का निर्णय

MP: 5 सितम्बर से शुरू होगी बस सेवा , मध्यप्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन का निर्णय


सागर। एमपी में बसों का आवागमन कल 5 सितम्बर से शुरू हो जाएगा।  शासन की कोविड सम्बन्धी  गाइड लाइन का पालन करते हुए यात्री बसें  शुरू होंगी। प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में बस संचालन काफी हद तक व्यवस्थित होने की संभावना है। बस स्टैंड पर सेनेटाइजर उपलब्ध रहेगा,टेम्प्रेचर मापा जाएगा,मास्क के बिना यात्रा नहीं करने दी जाएगी।  अगस्त तक का टेक्स माफ,सितम्बर का आधा टेक्स रहेगा,किराया बढ़ाने को लेकर सोमवार तक स्थिति स्प्ष्ट हो जायेगी। यह जानकारी मध्यप्रदेश बस आनर्स  एशोसिएशन ने आज सागर में पत्रकार वार्ता में दी ।

मध्यप्रदेश बस आनर्स  एशोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष पांडे,  कोषाध्यक्ष अतुल दुबे और महामंत्री जय कुमार जैन ने मीडिया को बताया कि विगत तीन दिनों से मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसियशन के पदाधिकारी  की इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह  से प्रदेश के बस ऑपरेटरों की मांगों के सम्बंध में
चर्चा चल रही थी। उन्होने दूरभाष पर हुई चर्चा पर अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है कि अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक का टैक्स माफ कर शून्य किया जावेगा एवं सितम्बर माह का टैक्स 50% टैक्स माफ किया जावेगा,
बढती हुई डीजल की कीमत के अनुपात में कल भोपाल में परिवहन अपर प्रमुख सचिव मिश्रा जी के साथ बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों की बैठक कराकर यात्री किराये में वृद्धि की जावेगी, एवं कोरोनाकाल मे यात्री वाहनों को नॉनयुज में रखने के लिए सरल प्रक्रिया की जावेगी।

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सागर में 21 नए  पाॅजिटिव मरीज मिले,
सागर, छत्तरपुर,व दमोह और टीकमगढ़ के छह मरीजो की मौत, 12 डिस्चार्ज

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह के उक्त निर्णय का मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसियशन हृदय से धन्यवाद करता है।  परिवहन मंत्री श्री गोविन्द्र सिंह राजपूत,नगरी प्रशासन मंत्री  भूपेंद्र सिंह , इन्दौर कलेक्टर का  लोग हृदय से आभारी है। 
कल 5 सितम्बर  से यात्री की उपलब्धता के
अनुसार यात्री बसों का संचालन प्रारम्भ किया जावेगा। बस मालिको का कहना है कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी सम्बंधित रूट पर  चालू होंगी। 

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मध्यप्रदेश बस आनर्स एसोसिएशन एवं राजेश पाण्डेय, उत्तम सिंग, छुट्टन तिवारी, हनुमत सिंग, साक्षी पाण्डेय, अशोक श्रीवास्तव, विनोद भट्ट, ऋषि राठौर, संतोष जैन, तारिक कुरैशी, सुरेन्द तिवारी (देवरी), राजेन्द्र सिंह बरकोटी , विमल सिंग, देविन्द्र मिश्रा, मनीष दुबे, कल्लू भैया, पंकज राठौर, इन्द्रपाल सिंग, अनिल लखेरा, सुमित समैया, समस्त बस आपरेटर्स सागर सहित सभी ने इसका समर्थन किया है। 


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स्टेट बैंक का फील्ड आफीसर और चपरासी 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस सागर की कार्यवाही

स्टेट बैंक का  फील्ड आफीसर और चपरासी 10 हजार की रिश्वत  लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस सागर की कार्यवाही 

टीकमगढ़। लोकायुक्त पुलिस सागर ने स्टेट बैंक की  टीकमगढ़ जिले की दिगौड़ा शाखा के फील्ड आफीसर और चपरासी को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी अंतव्यवसायी योजना के तहत स्वीकृत लोन की दूसरी किश्त निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। यह जानकारी लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने दी। 

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लोकायुक्त पुलिस के मूताबिक स्टेट बैंक शाखा के फील्ड ऑफिसर और चपरासी आवेदक देवेंद्र कुमार अहिरवार से10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे । परेशान होकर इस  की शिकायत देवेंद्र ने सागर लोकायुक्त से की । लोकायुक्त की टीम ने आज दिगौड़ा स्थित स्टेट बैंक की शाखा के सामने से आरोपी फील्ड ऑफिसर महेंद्र सिंह मीणा और चपरासी राकेश कुमार केवट को पैसों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया । राजेंद्र नगर के रहने वाले आवेदक देवेंद्र अहिरवार  का अंतव्यवसायी योजना के तहत लोन स्वीकृत हुआ था । जिसकी दूसरी किश्त की 2 लाख की रकम पर दोनों 10 हजार रूपए की रिश्वत मांग रहे थे । टीम में DSP राजेश खेड़े , निरीक्षक अभिषेक वर्मा और के एल कर्चुली के
शामिल रहे।

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समाजवादी चिंतक हरीश अड्यालकर नहीं रहे , समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि

समाजवादी चिंतक हरीश अड्यालकर नहीं रहे , समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि


नागपुर। लोहिया अध्ययन केंद्र के महासचिव व समाजवादी चिंतक हरीश अड्यालकर का गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।
समाजवादी चिंतक डा. राममनोहर लोहिया के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध श्री अड्यालकर ने करीब 45 वर्ष पूर्व लोहिया अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। लोहिया के प्रति निष्ठा, समर्पण और हिंदी की सेवा के लिए वे देशभर में जाने जाते थे। समाजवादी नेता मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस, कर्पूरी ठाकुर, रघु ठाकुर से उनके करीबी संबंध रहे। डा. लोहिया की जन्मशताब्दी पर उन्होंने 'लोहिया : तब और अब' का प्रकाशन भी किया था और लगातार एक वर्ष तक देशभर से अतिथि विद्वानों के व्याख्यान का आयोजन भी किया।
कामगार नेता श्री अड्यालकर ने सन 1974 मेंे जॉर्ज के नेतृत्व में हुए देशव्यापी रेल हड़ताल की नागपुर रेलवे स्टेशन पर अगुवाई की थी। इस मामले में वे भूमिगत भी रहे और जेल भी गए। सादा जीवन और ईमानदार छवि के लिए विख्यात श्री अड्यालकर के सभी दलों के राजनेताओं, साहित्यकारों, विचारकों से संबंध थे।  
अहिंदी भाषी श्री अड्यालकर आजीवन  हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए आजीवन समर्पित रहे। लोहिया अध्ययन केंद्र की ओर से 'सामान्यजन संदेश' का प्रकाशन कर रहे थे जिसके 129 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सहयोग से विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। आकाशवाणी से निरंतर उनकी वार्ता और नाटकों का प्रसारण होता रहा।

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श्री हरीश अड्यालकर जी के निधन का पीड़ादायक समाचार मिला,  एकदम हतप्रभ हूँ: रघु ठाकुर


नागपुर की कल्पना बगेर हरीश भाई के मेरे लिए असम्भव सी है। पिछले पचास वर्षों के साथी जिनका सम्पूर्ण समर्पण लोहिया जी के विचारों के लिए था। नागपुर का लोहिया अध्यन केंद्र बनाना व चलाना एक ही व्यक्ति की देन है। सामान्य जन संदेश नामक त्रेमासिक पत्रिका का निरन्त र प्रकाशन उन्हीं की क्षमता थी। 
 रेल की नौकरी करते हुए अपने वेतन को सार्वजनिक जीवन पर खर्च कर काम करने का जज्बा उनका था। लम्बे समय तक किराये के मकान में रहे। किरायेका घर छूटने के बाद कहाँ रहें यह समस्या थी। तब स्थानीय मित्रों ने श्री सुरेश अग्रवाल बाबू की पहल पर उनका सत्कार आयोजित किया तथा बाबू ने पैसा इकट्ठा कर एक मकान उन्हे खरीद कर दिया। इसी मकान में वे आखिर तक रहे। अस्सी वर्ष की उम्र के बाद भी प्रतिदिन लोहिया अध्यन केंद्र जाना केंद्र का काम देखना उसकी व्यवस्था की चिंता करना पत्रिका निकालना उसकी सामग्री तैयार करना  हाथ मे कमजोरी के बाद भी एक उंगली से टाइप करना यह अदभुत समर्पण की मिशाल थी। 
 भारी अस्वस्थता के बाद भी लोहिया के लिए जीना ही उनका संकल्प था। तीस अगस्त को मुझे फोन पर बीमारी का हाल बताया और साथ में सामान्य जन के लिए जरूरतों को कहा। फिर नागपुर आने के लिए कहा। मैने उन्हे बताया कि अभी कोरोना के चलते रेल लगभग बन्द जैसी है। आप स्वस्थ हो जाये फिर मै आऊंगा। नागपुर में श्री सुरेश बाबू श्री अटलबहादूर और श्री प्रकाश दुबे से उन्हे सदेव उम्मीद रहती थी जिसे वे व्यक्त करते थे। 
लोहिया अध्यन केंद्र को नागपुर की बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बनाना उन्हीं का परिश्रम व लगन का परिणाम है। 
उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा। जब वे किराये के मकान कुंडेकर भवन में रहते थे तब भी उन्हीं के घर ठ हरता था। उनकी बेटी व बेटा नितिन दोनों मुझे बचपन से प्रिय रहे हैं। नितिन को लेकर उनकी चिंताएं रहती थी।  परंतु वे आश्वस्त भी रहते थे कि सुरेश बाबू उनकी देखभाल करेंगे। 
 उनकी मृत्यु का कारण उम्र व अन्य बीमारियों के अलावा कोविड भी बताया जा रहा है। अथ उनकी अंतिम क्रिया में शामिल होना और उन्हे आखिरी विदाई देने को भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। नागपुर में हरीश भाई कोई दूसरा होगा कल्पना भी कठिन है। 

एक सच्चे समाजवादी साथी को विनम्र श्रद्धांजलि। 

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धमकी देकर लड़की को ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


धमकी देकर लड़की को ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 

सागर। न्यायालय- नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रमाकांत पिता ओमप्रकाश चैबे उम्र 18 साल  का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अपनी मां एवं मामा के साथ  थाना भानगढ़ आकर रमाकांत के खिलाफ जबरदस्ती गलत काम करने वा धमकी देने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि पीड़िता कक्षा दसवीं तक पढ़ी है।  गांव का ही रमाकांत चैबे  जिसका पीड़ित के घर आना जाना था। जिसके चलते आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती  कर ली।  दिनांक 2 जून 2020 को रमाकांत ने पीड़िता को धमकी दी  कि उसके साथ चलो नहीं तो वह उसकी  मां और भाई को जान से मार देगा। पीड़िता डर गई और उसके साथ चली गई। आरोपी रमाकांत उसे बीना इटावा में किराए के एक मकान में ले गया  और कमरे में बंद उसके  साथ चार-पांच दिन तक गलत काम करता रहा। आरोपी रमाकांत चैबे ने जबरदस्ती शादी का दबाव बनाकर उससे तहसील में शादी कर ली और उसे गांव के पास छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे और उसके भाई को जान से मार देगा। पीड़ित के घर वालो ने उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने थाना उपस्थित होकर उसके साथ घटित घटना के बारे में बताया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रमाकांत चैबे  का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 
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भिंड : व्यक्ति को जिंदा जलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

भिंड : व्यक्ति को जिंदा जलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में पेट्रोल से जलाकर हत्या करने वाले  आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ बंटू द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/11/2019 को फरियादी नीरज शर्मा द्वारा जली हालत में जेएमएच अस्पताल ग्वालियर में रिपोर्ट लेख करायी कि उसके मकान के बगल में मकान बना हैं। चार साल पहले की बात हैं उसके बाबा भगवती शर्मा की मृत्यु हो गई थी तब उसके परिवार के धर्मेन्द्र उर्फ बन्टू शर्मा ने उसका सोने चांदी का सामान रख लिया था और अन्य सामान भी रख लिया था। वह वापस नहीं किया इस कारण उससे बुराई हैं। दिनांक 06/11/2019 को दोपहर करीब 2 बजे उसके चाचा धर्मेन्द्र उर्फ बंटू आया और उसने अपना सोने-चांदी का सामान मांगा इसी बात पर धर्मेन्द्र शर्मा उर्फ बंटू, ब्रजेश, राजेश, संजू, रवि, वंदना सभी लोग आये और बोले कि तुम्हारा आज पूरा सामान देता हूं कहकर रवि शर्मा ने उसके उपर जान से मारने की नियत से पेट्रोल डाली और संजू ने माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी। 

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धर्मेन्द्र उर्फ बंटू ने कट्टा उसके ऊपर अड़ा दिया, ब्रजेश, राजेश, वंदना ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई सूरज, राहुल, माता राजकुमारी आये जिन्होंने आग बुझायी और अस्पताल में लाकर ईलाज के लिए भर्ती किया। जिस पर से थाना कोतवाली भिण्ड द्वारा अपराध क्रमांक 642/19 धारा 147,148,149,307,302,452,201 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ईलाज के दौरान फरियादी नीरज की मृत्यु हो गयीं थीं।


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शाजापुर: आपराधिक अपील में आरोपी को 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास


शाजापुर: आपराधिक अपील में आरोपी को  8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास 

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र  न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आपराधिक अपील  में आरोपी सुरेश उर्फ रांका पुत्र नारायणसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी खडी डोडिया को  धारा 14 मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 में दोषी पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास  एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 
 
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार आरोपी सुरेश को जिला मजिस्‍ट्रेट शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 15/04/2014 के माध्यम से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। उसके बाद भी आरोपी दिनांक 14/02/2015 को थाना अवं‍तिपुर बडोदिया क्षेत्र में उपस्थित पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना अवंतिपुर बडोदिया पर अपराध क्रमांक 38/2015 धारा 188 भादवि एवं धारा 14/15 मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध किया गया। माननीय अधीनस्थ  न्‍यायालय  द्वारा आरोपी को धारा 14/15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया था। अपीलार्थी/ आरोपी द्वारा उक्‍त निर्णय के विरूद्ध अ‍पील प्रस्‍तुत की गई थी। अपील न्‍यायालय द्वारा भी आरोपी को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास से एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 
उक्‍त आपराधिक  अपील में अभियोजन की ओर से अन्तिम तर्क श्री संजय मोरे अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये ।


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नाबालिंग छात्रा से छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ तीन साल की सजा

नाबालिंग छात्रा से छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ तीन साल की सजा

भोपाल।  विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सों) श्रीमती वंदना जैन द्वारा नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ने जाने वाले तथा छेडछाड करने वाले आरोपी समीर शेख उर्फ सागर  पिता अनवर शेख उम्र 24 वर्ष निवासी 227 हरिजन बस्‍ती कॉम्‍पलेस के पास टीला जमालपुर भोपाल म.प्र. को 363, 354ए भादवि  एवं 7/8 पॉक्‍सो अधिनियम में दोषी पाते हुये धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया । विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार  एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा प्रस्‍तुत किये गये साक्ष्‍यो एवं यह तर्क दिया कि वर्तमान समय में बालिकाओ के साथ लैंगिक शोषण के अपराध में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है । आरोपी द्वारा नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर उसके साथ अश्‍लील छेडखानी की है। आरोपी का यह कृत्‍य किसी भी दृष्टि से क्षम्‍य नही है। ऐसे अपराधियो को न्‍यायालयो द्वारा कठोरतम दंड देकर समाज में एक उदाहरण प्रस्‍तुत करना चाहिए उकत्‍ तर्को से सहमत हुये न्‍यायालय को दोषसिद्ध कर सजा दी। 
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.01.18 को पीडिता उम्र 16 वर्षीय ने थाना श्‍यामलाहिल्‍स भोपाल में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह टी.टी. नगर मॉडल स्‍कूल में 9वीं कक्षा में पढती है। वह प्रतिदिन स्‍कूल सिटी बस एसआर-4 से आती जाती है। करीब तीन चार दिन पहले दिनांक 22.07.18 को आईजी बंगला के पास आरोपी समीर शेख उर्फ सागर मिला और बहला फुसला कर जबरदस्‍ती अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर शहर में इधर उधर घुमाता रहा और उसे केरवा डैम ले गया वहां पर एकांत में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्‍ती अश्‍लील छेडखानी की। उसने उक्‍त बात अपनी मां को बताया । मां ने उसे कहा कि जब वह लडका कल तुम्‍हे ले कर जाएगा तो हम लोग पीछे-पीछे आ जाएगें। दूसरे दिन करीबन 11 बजे आरोपी पीडिता को जबरदस्‍ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर एलाईट  स्‍कूल टीला से बैठाकर घुमाता रहा फिर एमएलबी कॉलेज के पास ग्रांउड में ले गया और वहां पर आरोपी पीडिता की सीने पर हाथ रखकर गलत हरकत, छेडखानी करने लगा। तभी पीडिता की मां और बहन आ गई और उन्‍होंने 100 नम्‍बर पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाया । फिर वहां से आरोपी को थाने लाया गया। 

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