जिम संचालक कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाईड का पालन करें : अपर कलेक्टर
बैठक में अपर कलेक्टर द्वारा सभी हेल्थ क्लब/जिम संचालकों को कोविड-19, के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों से अवगत कराया तथा उक्त निर्देशों का अपने जिम केन्द्रों में पालन कराने हेतु निर्देशित किया साथ ही अवगत कराया कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर आपके जिम केन्द्रों का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान जारी दिशा निर्देश अनुसार जिम केन्द्र संचालित नहीं होने पर कार्यवाही की जावेगी।
बैठक में श्री प्रदीप अब्रिदा, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सागर एवं सभी जिम संचालक उपस्थित रहे।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश प्रत्येक जिम केन्द्र के सूचना पटल अथवा बोर्ड पर चस्पा किए जावे
जिम प्रशिक्षण केन्द्र में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु उक्तानुसार दिशा निर्देश प्रत्येक जिम केन्द्र के सूचना पटल अथवा बोर्ड पर चस्पा की जावे तथा जिम संचालकों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देष दिए गए है। दिषा-निर्देष निम्नानुसार है।
1. 15 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. खिलाड़ियों को संबंधित जिम प्रशिक्षक से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संबंधित जिम प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ियों को प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।
3. जिम प्रशिक्षक द्वारा जारी प्रवेश पत्र प्राप्त खिलाड़ियों के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा।
4. हॉट-स्पाट क्षेत्र के खिलाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
5. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का समय जिम प्रशिक्षक द्वारा आवंटित किया जावेगा। निर्धारित समय पर ही खिलाड़ी को उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
6. प्रशिक्षण के समाप्ति उपरांत तत्काल खिलाड़ी को जिम परिसर छोड़कर बाहर जाना अनिवार्य होगा।
7. जिम में प्रवेश से पहले खिलाड़ी को सेनेटाईज़ कराना एवं टेमप्रेचर चैक कराने के उपरांत ही प्रवेश दिया जावे।
8. फेस माक्स अथवा फेस शील्ड लाना अनिवार्य होगा, खिलाड़ी को हॉथो में ग्लब्ज का उपयोग करना होगा।
9. यदि किसी खिलाड़ी को सर्दी-जुखाम के लक्ष्ण है तो उसे वर्क-आउट की अनुमति नहीं दी जावेगी।
10. एक समय में अधिकतम 15 खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जावेगा। खिलाड़ियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जावे।
11. खिलाड़ी को अपनी पानी की बाटल स्वयं लेकर आना होगा।
12. खिलाड़ी को अपने साथ 01 बड़ा टावल अनिवार्य रूप से लाना होगा, बिना टावल के प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
13. यदि प्रशासन किसी कारण से लाकडाउन अथवा जिम को बंद करने का निर्णय लेता है तो सभी खिलाड़ियों को पालन करना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक खिलाड़ी को एक-दूसरे से 6फिट की दूरी रखना अनिवार्य है इस हेतु संबंधित उपकरणों के बीच जिम प्रशिक्षक द्वारा उचित दूरी हेतु मार्किंग की जावेगी।
15. आरोग्य सेतु एवं सार्थक लाईट ऐप इन्सटाल करना अनिवार्य होगा।
16. जिम परिसर में प्रवेष के खिलाडी के हाथ-पैर को सेनेटाईज करना आवश्यक होगा तथा यह भी अनिवार्य होगा कि खिलाड़ी अपने खेल सबंधी शूज पृथक से लेकर आयेगा तथा वह प्रषिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व उसका उपयोग करेगा।
17. खिलाड़ी को अपनी व्यक्तिगत किट(प्लेइंग किट, बाटल, अतिरिक्त टी-षर्ट, टावेल, सेनेटाईजर एवं आवश्यक सामग्री )लाना अनिवार्य होगा।
18. जिम परिसर में अभ्यास के दौरान थूकने, नाक छिनकना, अनावश्यक रूप से छूना प्रतिबंधित रहेगा।
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