पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर - डा. बी.डी.अहिरवार पुस्तकालय जगत का वेबिनार संपन्न

पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर - डा. बी.डी.अहिरवार

पुस्तकालय जगत का वेबिनार संपन्न

सागर। शासकीय स्वशासी उत्कृष्टता कन्या महाविद्यालय एवं यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सागर संभाग में पुस्तकालय जगत के इतिहास में प्रथम बार पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा वर्तमान परिदृश्य में पुस्तकालयों की भूमिका विषय पर राष्टीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के लगभग एक हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डा. बी.डी.अहिरवार ने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान विज्ञान के अनंत भंडार होते है। ज्ञान के वे मंदिर है,जो मानव मन में ज्ञान प्राप्ति की लालसा जाग्रत करते है। पुस्तकालय व्यक्ति के ज्ञान को इतना विस्तृत करते है कि व्यक्ति अतीत के झरोखों की झलक देख पाता है तथा भविष्य की ओर निहारने को सक्षम होता है। पुस्तकालयों के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जाग्रत होकर राष्टीयता के निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभाता है। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा अतिरिक्त संचालक डा. एल.एल.कोरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने पुस्तकालयों की जिम्मेदारी ओर बढा दी है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जब छात्र शैक्षणिक संस्थान जाने में असमर्थ है तब पुस्तकालय ही उनके द्वार पर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान पहुंचा रहे है। उद्घाटन समारोह में स्वागत भाषण वेबिनार समन्वयक डा. शैलेष आचार्य ने दिया, विषय प्रवर्तन काशी हिन्दू वि.वि. के प्रो. भास्कर मुकर्जी ने किया। विशिष्ट अतिथि काशी हिन्दू वि.वि. के उपग्रंथालयी डा. संजीव सराफ थे। संचालन डा. नरेन्द्र सिंह ठाकुर ने किया तथा आभार रामकुमार गोस्वामी ने माना। मंगलाचरण मनीष कुमार शास्त्री द्वारा किया गया।

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वेबिनार के विभिन्न सत्रों में जीवाजी वि.वि. के प्रो. जे.एन.गौतम, पंजाबी विवि. पटियाला के प्रो. जगतार सिंह, .प्र. समाज विज्ञान संस्थान उज्जैन के डा. सुनील चंदेल, काशी हिन्दू वि.वि. के डा. संजीव सराफ, आगरा वि.वि. के डा. के.के.केशरवानी,रायपुर कृषि वि.वि. के डा. माध्व पांडे, आईआईटी दिल्ली के डा. नीरज चैरसिया,लखनउ केन्द्रीय वि.वि. के डा. शरद सोनकर, बरघाट काॅलेज के डा. प्रदीप त्रिवेदी, संपूर्णानंद संस्कृत वि.वि. के प्रो. हीरककांति चक्रवर्ती, संयुक्त राष्ट पुस्तकालय के डा. आर.के.शर्मा, उदयपुर वि.वि. के डा. प्रभात राजपूत, सर्वोच्च न्यायालय के डा. ब्रजभूषण खरे, काशी विद्यापीठ की डा. अमृता मजूमदार, काशी हिन्दू वि.वि. की डा. शुचिता सिंह, डा. रामकुमार दांगी, अमृतसर वि.वि. के प्रो. एम.पी.सतीजा, सागर वि.वि. के डा. मुकेश साहू सहित अन्य विद्वानों के अपने विचार व्.यक्त करते हुए कोविड काल में पुस्तकालयों की उपयोगिता को निरूपित किया तथा डिजीटल माध्यमों से सूचना प्राप्त करने के उपायों की प्रांसगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डा. रामकुमार दांगी एवं मो. रेहान द्वारा किया गया। 



समापन सत्र में पुस्तकालय जगत की मूर्धन्य हस्तियों डा0 हरिसिंह सेंगर, को दिवगंत डा. देवेन्द्र सिंह राजपूत यंग लाइब्रेरियन अवार्ड, प्रो. आर.जी.प्राशर, को दिवगंत प्रो. रामगोपाल गर्ग यंग लाइब्रेरियन अवार्ड एवं पंजाबी वि.वि. पटियाला के प्रो. जगतार सिंह को अंतराष्टीय मीडिया एवं सूचना शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिसकी अध्यक्षता पुस्तकालय जगत की अंतराष्टीय हस्ती प्रो. एम.पी.सतीजा द्वारा की गई। प्रतिवेदन यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन की काॅलेज चैप्टर की अध्यक्ष डा. संगीता धराडे ने प्र्रस्तुत की तथा आभार राष्टीय अध्यक्ष डा. रविन्द्र कुमार गुप्ता ने माना। कार्यक्रम का संचालन राष्टीय अध्यक्ष एवं मानव संग्रहालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष डा. मोहम्मद रेहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर डा. पदमा आचार्य, डा. सुनील श्रीवास्तव, डा. गिडियन कम्प्यूटर विशेषज्ञ देवेन्द्र का विशेष सहयोग रहा। 


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उज्जैन : जहरीली शराब बेचने वाले और शादी के नाम पर पैंसे ऐठने वाले आरोपीयो की जमानत निरस्त

उज्जैन : जहरीली शराब बेचने वाले और शादी के नाम पर पैंसे ऐठने वाले आरोपीयो की जमानत निरस्त

उज्जैन । न्यायालय  प्रेमपाल सिंह ठाकुर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त देवीलाल पिता जगन्नाथ मालवीय निवासी खिलचीपुरा आगर रोड जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी के उनि रविन्द्र कटारे मोहन नगर चौराहे से भम्रण सर्कल करते हुये इन्द्रानगर पर पहुचे जहॉ उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक के डब्बे में हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब अवैध रूप से बेचने के लिये खिलचीपुरा नाले के पास रोड पर लेकर खडा है, वह कही बेचने के लिये ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मयफोर्स के मुखबीर द्वारा बताये स्थान खिलचीपुरा नाले के पास पहुॅचे, जहॉ नाले के पास एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का डब्बा लिये खडा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरबंदी कर पकडा।  उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवीलाल पिता जगन्नाथ निवासी खिलचीपुरा आगर रोड का होना बताया। उसके हाथ में रखा प्लास्टिक का डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें देशी हाथ भट्टी की जहरीली शराब करीब 10 लीटर भरी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 600/- रूपये होना पाई गई। अभियुक्त से उक्त शराब के संबंध मंे लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना चिमनगंजमण्डी पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। 
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा अपने लालच के लिये दूसरों की जान खतरे में डालना चाहता है क्योंकि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीता तो उसे निश्चित ही क्षति कारित होती। अभियुक्त द्वारा समाज के प्रति एक गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री के.के. शर्मा, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

धार्मिक भावना को आहत करने वाले अभियुक्त की सेंशन न्यायालय से भी जमानत निरस्त

न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील खाचरौद द्वारा अभियुक्त विवेक कांकरिया पिता चांदमल कांकरिया निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास द्वारा अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12/08/2020 को फरियादी प्रदीप पिता शंकर लाल पाटीदार ने थाना खाचरौद पर आकर लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि विवेक कांकरिया ने अपने फेसबुक एकाउंट से जन्माष्टमी के दिन देवी-देवता के अपत्तिजनक फोटो फरियादी और अन्य लोगो के मोबाइल न0 पर भेजकर उसकी एवं अन्य लोगों की धार्मिक भावना को आहत किया गया। अभियुक्त विवेक कांकरिया के विरुद्ध धारा 188,505,(2), 295(क)भारतीय  दंड विधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क में  अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर खाचरौद न्यायालय में पेश किया गया। 
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन अधिकारी श्री परमानंद धाकड़ द्वारा अपने तर्कों में न्यायालय के समक्ष बताया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज मे शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाला तथा समाज मे घृणा ओर वैमनस्यता फैलाने वाला हैं। अतः आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।प्रकरण में शासन की ओर से श्री परमानन्द धाकड़, एजीपी तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

शादी कराने के नाम पर एक लाख रूपये एैठने वाले गिरोह की महिला की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता लक्ष्मीबाई पति रमेश, निवासी भाटपचलाना तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी विनोद पिता पन्नालाल सूर्यवंशी निवासी ग्राम रतनागढ़ खेड़ा जिला रतलाम ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी शादी नहीं हुई है। पिछली होली के आसपास की बात है, मैं भाटपचलाना एक कार्यक्रम में मेरे पिताजी के साथ आया था। वह हमें लक्ष्मीबाई मिली जिसने मेरे पिताजी से कहा की तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो रही है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी और हमें उसके घर आने का बोला था। हम 06-07 दिन बाद लक्ष्मीबाई के घर गये, वहां लक्ष्मीबाई दशरथ व बनेसिं को बुलाया था। तीनों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देगें, डेढ़ लाख रूपये का खर्चा आयेगा, लडकी देखने इंदौर जाना पडेगा। बनेसिंह ने कहा लड़की मेरी भानजी है। मैं जो बोलूगां वहीं होगा। हमारी सहमति एक लाख रूपये पर बनी थी। 08-10 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो इंदौर चलते है। फिर हम लोग इंदौर गये थे। वहां उन्होने पुनीता नाम की लड़की बताई जिसने शादी करने केे लिए हां कह दी थी। मेरे द्वारा अगल-अलग दिनांकों को 47,000रु नगद दिये थे।  रूपये 53,000/ बनेसिंह को पुनीता के सामने नगद दिये। पैसे लेने के बाद बनेसिंह बोला कि आधार कार्ड भूल गये है। 02-03 दिन बाद आधार कार्ड लेकर कोर्ट में शादी करा देंगे। 02-03 दिन बाद मैंने बनेसिंह को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। लक्ष्मीबाई, दशरथ व बनेसिंह एवं पुनीता ने उसके साथ शादी की बात पर कुल 1,07,900 रूपये एैठकर उसके साथ शादी के नाम पर धोखाधडी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
अभियुक्ता लक्ष्मीबाई द्वारा जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्ता द्वारा शादी के नाम पर धोखाधडी कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

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सागर: सराफा व्यापारी सहित 17 निकले पॉजिटिव, एक महिला की मौत, 12 डिस्चार्ज

सागर: सराफा व्यापारी सहित 17 निकले पॉजिटिव, एक महिला की मौत, 12 डिस्चार्ज

सागर। सागर जिले में अगस्त माह में तेजी से बढ़े है। आज 17 मरोजो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसमें सराफा व्यापारी, सेना के जवान और मेडिकल  कालेज का स्टाफ शामिल है। वही भगवानगज निवासी एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आज 12 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। 
बीएमसी के डॉक्टर सुमित रावत के अनुसार आज बीना में दो, केंट हॉस्पिटल से चार जवान, लाजपत पूरा में दो  बण्डा, ढाना ,सागर के रामपुरा, शनिचरी,, मोतीनगर, चंद्र शेखर वार्ड, लष्मीपुरा में किराना व्यापारी भितरबाजार में मरीज  मिले है।
जिले में कुल मरीजो की संख्या 1019 हो गई है।उधर स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों का आंकड़ा 747 है। वही 50 मरीजो की मौत हो चुकी है। 

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