खरगापुर: सामूहिक आत्महत्या, जमीनी सौदे में हुआ था नुकसान, प्रताड़ना के चलते उठाया कदम, 9 लोगो पर मामला दर्ज
टीकमगढ। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर सामूहिक आत्महत्या के दर्दनाक घटना पा पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक सोनी परिवार के ५ सदस्यों के आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में संपत्ति का विवाद होना बताया जा रहा है। मृतक परिवार की संपत्ति का सौदा हुआ था। जिसमें १६ लाख रू, के आर्थिक नुकसान से पुरा परिवार अवसाद ग्रस्त होकर मानसिक रूप से परेशान था। आरोपियो द्वारा किए गए नुकसान और प्रताड़ना से तंग आकर सोनी परिवार के सदस्यो ने आत्महत्या की ।
प्रकरण कि विवेचना कर घटना स्थल की जाँच व मौजूद साक्ष्यों के आधार पर IPC धारा ३०६/३४ का प्रकरण पंजीबद्ध कर तकरीबन ९ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस के मूताबिक थाना खरगापुर में मर्ग क्रमांक 24, 25, 26, 27 ,28 /20 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच की गई जांच पर पाया गया कि रामेश्वर जडिया, प्रेम लाल साहू ,विजय सोनी ,अरविंद सोनी, रूपा सोनी ,अजय सोनी, कु. पूजा सोनी, राजेंद्र सोनी एवं कौशल किशोर सोनी द्वारा मृतक धर्मदास सोनी, श्रीमती पूना सोनी, मनोहर सोनी ,श्रीमती सोनम सोनी ,सानिध्य सोनी निवासी- वार्ड नंबर- 8 खरगापुर को उनकी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया ।
तीनबत्ती न्यूज़.कॉम
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जिससे मृतकगणों को करीबन 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ जिस कारण मृतक गणों ने उक्त लोगों के क्रत्य से व मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली ।
कस्बा खरगापुर में सोनी परिवार के 5 सदस्यों के द्वारा एक साथ आत्महत्या कर लेने की सनसनीखेज खबर फैलते ही उप पुलिस महानिरीक्षक विवेक राज सिंह, जिला दंडाधिकारी सुभाष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत खरे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे जिनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार थाना पर तत्काल निरीक्षक सुनील शर्मा, उप निरीक्षक परमात्मा सिंह, उप निरीक्षक राजवीर सिंह यादव ,सउनि रामलाल कॉल ,आरक्षक रतीराम, रामकिशन , गौरीशंकर ,आरक्षक अजय शुक्ला की टीम गठित की गई। टीम के द्वारा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए मर्ग जांच में सामने आए साक्ष्य मृतक धर्मदास सोनी एवं मनोहर सोनी के प्रथक प्रथक सुसाइड नोट, पीएम रिपोर्ट निरीक्षण घटनास्थल एवं कथन साक्षीगणों से आरोपीगणों पर जुर्म धारा सदर 306/34 ता.हि. का अपराध प्रमाणित पाए जाने से आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/20 धारा- 306/34 ता.हि. का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई द्वारान विवेचना आरोपी गण उपरोक्त पर अपराध प्रमाणित पाए जाने से तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर सभी को गिरफ्तार किया गया।
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