गुना: कलयुगी पिता का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त
गुना। विशेष न्यायालय गुना ने थाना कैंट के एक मामले में पिता द्वारा अपनी पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अपनी नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करता था जिसकी रिपोर्ट पीड़िता व उसकी मां ने थाना कैंट में जाकर की थी जिस पर से थाना कैंट ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था आरोपी की पत्नी ने जमानत के समय अपने तर्क रखे की उसने अपने माता-पिता के कहने से रिपोर्ट की थी तथा अब परिवार को भूखों मरने की नौबत आ रही है किंतु न्यायालय ने उसका यह तर्क खारिज कर दिया तथा मामला गंभीर होने के कारण आरोपी का जमानत आवेदन शासन का पक्ष सुनने के बाद निरस्त कर दिया।
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