सागर जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन
सागर । नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम, नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। तत्संबंध में सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से जिला दण्डाधिकारी द्वारा मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में दप्रसं 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया हैं।
टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी। सम्पूर्ण सागर जिले में सभी व्यक्तियों का चिकित्सकीय आवश्यकता, स्वास्थ्य कारणों जैसे अत्यावश्यक कारणों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध डेयरी, मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे।
सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक घर-घर जाकर हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें)
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 3 बजे से 5 बजे तक घर-घर जाकर न्यूज पेपर वितरण कर सकेंगे। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेगें। रसोई गैस (एलपीजी) की एजेंसियां एंव पैट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त माल वाहक वाहनों का , चाहे वे माल से भरे हुये हो अथवा खाली हों, आवागमन चालू रहेगा ।
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
राजमार्गो एवं बायपास मार्गों पर लोगो के अंतर्जिला आवागमन की अनुमति रहेगी । शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गो पर प्रत्येक शनिवार रात्रि 9 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक पुलिस द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाये जायेंगे । मदिरा, भांग विक्रय की दुकानों के संबंध में म 0 प्र 0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग , मंत्रालय भोपाल के आदेश अनुसार पालन किया जाए।
यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं तथा वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सागर । नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम, नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। तत्संबंध में सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से जिला दण्डाधिकारी द्वारा मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में दप्रसं 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया हैं।
टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी। सम्पूर्ण सागर जिले में सभी व्यक्तियों का चिकित्सकीय आवश्यकता, स्वास्थ्य कारणों जैसे अत्यावश्यक कारणों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध डेयरी, मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे।
सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक घर-घर जाकर हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें)
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"ये राजनीतिक दहेज प्रताड़ना तलाक का कारण ना बन जाए.."
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
राजमार्गो एवं बायपास मार्गों पर लोगो के अंतर्जिला आवागमन की अनुमति रहेगी । शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गो पर प्रत्येक शनिवार रात्रि 9 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक पुलिस द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाये जायेंगे । मदिरा, भांग विक्रय की दुकानों के संबंध में म 0 प्र 0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग , मंत्रालय भोपाल के आदेश अनुसार पालन किया जाए।
यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं तथा वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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