जनपद पंचायत गुन्नौर सीईओ निलंबित ,सागर कमिश्नर की कार्यवाई
सागर । सागर कमिष्नर श्री अजय सिंह गंगवार ने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुषासनहीता के आरोप में पन्ना जिले की जनपद पंचायत गुन्नौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओपी अस्थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री गंगवार द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर पन्ना के प्रस्ताव पर की गई है।
जनपद पंचायत गुन्नौर क्षेत्र में 6 दिन पूर्व एक पॉजिटिव मरीज पाया गया था। श्री अस्थाना को निर्देषित किया गया था कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये व्यवस्थाएं करेंगे। पन्ना कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के भ्रमण के दौरान गुन्नौर क्षेत्र में की व्यवस्थाएं षिथिल पाई गई और श्री अस्थाना बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गए थे। स्थानीय प्रषासन द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अस्थाना द्वारा कोरोना रोकथाम के लिये कोई सहयोग नही किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत सथरिया में मनरेगा के मेड बंधान एवं तालाब गहरीकरण में मजदूरों की स्थान पर जेसीबी मषीन का उपयोग किया गया है जो कि राज्य शासन के नियम एवं निर्देषों के विपरीत है। श्री ओपी अस्थाना का अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट के समय उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण है। श्री अस्थाना को सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेष सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री अस्थाना का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यलाय पन्ना नियत किया गया। इन्हें जीवन निर्वाहन भत्ता की पात्रता होगी।
सागर । सागर कमिष्नर श्री अजय सिंह गंगवार ने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुषासनहीता के आरोप में पन्ना जिले की जनपद पंचायत गुन्नौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओपी अस्थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री गंगवार द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर पन्ना के प्रस्ताव पर की गई है।
पढ़े : सागर के जिला न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र शुरू
जनपद पंचायत गुन्नौर क्षेत्र में 6 दिन पूर्व एक पॉजिटिव मरीज पाया गया था। श्री अस्थाना को निर्देषित किया गया था कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये व्यवस्थाएं करेंगे। पन्ना कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के भ्रमण के दौरान गुन्नौर क्षेत्र में की व्यवस्थाएं षिथिल पाई गई और श्री अस्थाना बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गए थे। स्थानीय प्रषासन द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अस्थाना द्वारा कोरोना रोकथाम के लिये कोई सहयोग नही किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत सथरिया में मनरेगा के मेड बंधान एवं तालाब गहरीकरण में मजदूरों की स्थान पर जेसीबी मषीन का उपयोग किया गया है जो कि राज्य शासन के नियम एवं निर्देषों के विपरीत है। श्री ओपी अस्थाना का अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट के समय उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण है। श्री अस्थाना को सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेष सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री अस्थाना का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यलाय पन्ना नियत किया गया। इन्हें जीवन निर्वाहन भत्ता की पात्रता होगी।
----------------------------
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885
-----------------------------