सागर में कोरोना मरीज के उपचार के लिए सरकारी एवं निजी आवासीय भवन अधिग्रहित ,होटल भी शामिल
सागर । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेशानुसार 25 मार्च से 21 दिवस की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत दिशा निर्देशों का सख्ती स पालन किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमा में 25 मार्च से 21 दिवस की अवधि के लिए 14 अपै्रल तक संपूर्ण लाॅकडाउन घोषित किया गया था।
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राज्य शासन द्वारा कोरोना मरीज के उपचार हेत सागर जिले में बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय को चिन्हित किया गया है। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कोरोना मरीज के उपचार में अमले को ड्यटी उपरांत कोरेन्टाइन में भेजा जाएगा। अतः अमले को ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी के पश्चात कोरेन्टाइन में भेजने हेतु आवासीय सुविधायें उपलब्ध एवं भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवासीय भवनों सरकारी एवं निजी आवासीय भवनों (होटल एवं लॉज) का तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण किया गया है।
इनको किया अधिग्रहीत
जिसमें गेस्ट हाउस (बी.एम.सी.), होटल 100 ब्लू (बी . एम . सी . के सामने ), गुप्ता लॉज (बी . एम . सी . के सामने), होटल वरदान एवं ओम पैलेस ( सिविल लाइन ), होटल रॉयल पैलेस ( राजघाट रोड ), होटल संगम ( सिविल लाइन चैराहा ), होटल मंगलम ( मुख्य बस स्टैण्ड सागर ), दिव्यांग आश्रम ( जिला अस्पताल परिसर ), नव निर्मित आवास ( जिला अस्पताल परिसर ), होटल क्राउन पैलेस ( मकरोनिया रोड सागर) में शामिल है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।
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