होम क्वारेंटाइन का नही किया पालन ,सील मिटाकर घूम रहा था, कलेक्टर प्रीति मैथिल ने कार्यवाई के दिये आदेश
सागर । सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल ने होम
क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्यवाई ने निःर्देश दिए है। इस कड़ी में एक मरीज राहुल सेन पर वैधानिक ककार्यवाहि करने के आदेश दिए है।
आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस (covID-19) के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, गृह मामलों के मंत्रालय के द्वारा अपने आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 24-03-2020 के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6(2)(0) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश क्रमांक1-29/2020-PP (Pt.II) दिनांक 24-03-2020 से दिये गये निर्देशों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करते हुए दिनांक 25-03-2020 से 21 दिवस की अवधि के लिए उक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने हेतु आदेशजारी किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के निर्देश क्रमांक 12 में यह स्पष्टतः प्रावधानित किया गया है कि ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक निर्धारित समयावधिके लिए होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, यदि वे उसकापालन करने में असफल रहते है तो वे भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाहीहेतु दायी होगें ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा
होम क्वारेंटाइन का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को
उसका पालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर धारा 269 भा0द0सं0 तथा धारा 270
भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज किया जावेगा ।
पर्यवेक्षक ने दी रिपोर्ट
श्रीमती मीता मिश्रा पर्यवेक्षक सागर ग्रामीण क्र. 01 के द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राहुल सेन, पिता स्व. रमाकांत सेन निवासी ग्राम ग्रंभीरिया जिला सागर, जिसे दिनांक 21-03-2020 से 15-04-2020 तक की अवधि के लिए होम क्वारेंटाइन किया गया था, किन्तु वह अपने हाथ में लगी सील मिटाकर बाहर घूम रहा है। समझाइश देने पर भी बात नहीं सुनरहा है संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सुसंगत नियम एवं प्रावधानों के तहत वैधानिककार्यवाही करें ।