सागर जिला लाॅक डाउन घोषित, सख्ती से होगा पालन, रात्रि में खुलेंगे मेडिकल स्टोर,राजस्व न्यायालय स्थगित, निर्धनों को मिलेगा खाना

सागर जिला लाॅक डाउन घोषित, सख्ती से होगा पालन, रात्रि में खुलेंगे मेडिकल स्टोर,राजस्व न्यायालय स्थगित, निर्धनों को मिलेगा खाना

सागर।  सागर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 144 के तहत जन सामान्य के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा दिनांक 21-03- 2020 को आदेश जारी किया गया था। उपरोक्त आदेश के कड़ाई से पालन के लिए सागर जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 - 03 - 2020 तक (जिसमें दिनांक 25 - 03 - 2020 पूर्णतः समाहित है) सम्पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है । समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे । पुलिस अधीक्षक सागर , इस आदेश को अपने अधीनस्थ अमले से लागू कराने के लिए अधिकृत हैं। वे अपने सहयोग के लिए होमगार्ड जिला डिजास्टर बल. प्रायवेट सीक्युरिटी गार्ड का भी प्रयोग करेंगे । इस आदेश का पालन सागर जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा । आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा ।
 बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी
सागर । कर्मकारों को कोविड-19 संकमण (महामारी) के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने नोवल कोरोना वायरस कोविड - 19 ( महामारी ) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के जिलों में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत लाॅ डाउन की घोषणा की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद किये गये हैं। जिनके कारण इनमें कार्यरत कर्मकार भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।
अतः राज्य के श्रम आयुक्त की ओर से बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जावेगा।
कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावेगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहाँ अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाए अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है। जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण , फूड प्रोसेसिंग , दवा, फार्मा निर्माण , मास्क व सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा - चिकित्सा उपकरण दुकान , पेट्रोल , डीजल , गैस पम्प , खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति , होम पार्सल, टिफिन आदि सेवाए, तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे - मास्क , हेण्ड ग्लोब्ज , साबुन और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा - निर्देशों का परिपालन किया जावेगा ।     मेडिकल स्टोर्स की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त, कई मेडिकल स्टोर खुली रहैैगी रात्रि में
सागर। नोबेल कोरोना वायरस ( कोविड- 19 ) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल को उक्त आदेश से छूट प्रदान की गई। अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने श्री जाॅन प्रवीण कुजूर, औषधि निरीक्षक, जिला सागर को समस्त तहसील क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स की सूची तैयार करनें एवं रात्रि में खुली रहने वाले मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित कर उनका सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया जाये, जिससे जनता रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पहुंच सके ।
जिसमें सागर शहर में रात्रिकालीन में खुली रहने वाली मेडीकल स्टोर की सूची मे0 चैतन्य मेडीकल स्टोर , श्री चैतन्य अस्पताल , तिली रोड , सागर मे0 कृष्णा मेडीकल स्टोर , बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज के सामने तिली रोड , सागर मे0 सागर श्री मेडीकल स्टोर , सागर श्री अस्पताल , मकरोनिया , सागर मे0 भाग्योदय मेडीकल स्टोर , भाग्योद्य तीर्थ अस्पताल , खुरई रोड , सागर मे0 रवि मेडीकल स्टोर , श्री गणेश नर्सिंग होम के सामने , सदर , सागर मे0 अशोक मेडीकल स्टोर , श्री गणेश नर्सिंग होम के सामने , सदर , सागर मे0 बालाजी मेडीकल स्टोर , श्री खेमचंद अस्पताल , केशवगंज वार्ड , सागर मे0 पाल मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , शाहगढ़ जिला सागर मे० दीपक मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , बण्डा जिला सागर मे0 प्रभात मेडीकल स्टोर , शासकीय अस्पताल के सामने , देवरी , जिला सागर मे0 अपना मेडीकल स्टोर , मेन बस स्टेण्ड के पीछे , राहतगढ़ जिला सागर  मे0 श्री पारस मेडीकल स्टोर , रेल्वे स्टेशन के सामने , खुरई जिला सागर, मे0 श्री शिव मेडीकल , खिमलासा रोड , बीना जिला सागर, मे0 सिटी मेडीकल स्टोर , खुरई रोड , बीना जिला सागर औषधि निरीक्षक सागर शामिल है
कोरोना वायरस के मददेनजर शव वाहन सहित कई वाहनों को छूट
सागर।  नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश में वाहनों को छुट प्रदान की गई है। जिनमें शव वाहन, एलपीजी सिलेण्डर, परिवहन वाहन, नागरिक आपूर्ति निगम के वाहन, पानी के कैंपर के वाहन शामिल है।
न्यायालय कमिश्नर एवं न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग में न्यायालयीन कार्यवाही 31 मार्च 2020 तक स्थगित
सागर । कोरोना वायरस ( कोविड - 19 ) से जनित संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयों में सुनवाई 31 मार्च 2020 तक स्थगित की गई है । इसके दृष्टिगत न्यायालय कमिश्नर एवं न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर में भी न्यायालयीन कार्यवाही 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेगी । अतः प्रकरणों सुनवाई हेतु आगामी दिनांक इसके बाद सूचित की जावेगी । अतः उक्त अवधि में कमिश्नर कार्यालय परिषर मे समस्त पक्षकारों का एवं अभिभाषकों, अधिवक्ताओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

राजस्व न्यायालयों की न्यायालयीन
कार्यवाही 31 मार्च तक स्थगित
सागर । नोबेल कोरोना वायरस (कोविड- 19) के संक्रमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म.प्र. हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । अतः संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जिला सागर के समस्त राजस्व न्यायालयों की न्यायालयीन कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया है । उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जावेगी।
संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त
सागर । कोरोना वायरस (कोविङ-19) से जनित संक्रमण के दृष्टिगत कमिष्नर श्री अजय सिंह गंगवार ने सागर संभाग सागर व उससे जनित बीमारी के संभावित खतने की रोकथाम करने के उददेष्य से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों के समन्वय हेतु संभागीय मुख्यालय पर उपायुक्त राजस्व श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।                    बाहर से आ रहे वाहनों को किया जा रहा सैनिटाईजर
सागर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देश पर बाहर से आ रहे वाहनों को सैनिटाईजर किया जा रहा है। 25 मार्च लाॅक डाउन किए जाने के पश्चात सागर जिले की सीमाओं में प्रवेश कर रहे सवारी वाहनों को सेनीटाइज किया जा रहा है। नोडल अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर शहर की समस्त सीमाओं में प्रवेश कर रहे सवारी वाहनों को रोककर उनकी जांच पड़ताल कर सैनिटाइज किया जा रहा है एवं सवारियों को भी सैनिटाईजर किया जा रहा है।
निर्धन गरीबों को सरोकार योजना के तहत
वितरित किया जाएगा भोजन -कलेक्टर

सागर । सागर जिला अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने की दृष्टि से जिला कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा जिले में आगामी 25 मार्च  2020 तक के लिए सागर जिले की राजस्व सीमाओं में लॉक डाउन घोषित किया गया है। लॉक डाउन की स्थिति में निर्धन, गरीब जिन्हें भोजन व्यवस्था में समस्या होगी, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सागर को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए भोजन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसे सरोकार नाम से संचालित किया जाएगा।
तत्पश्चात स्मार्ट सिटी कार्यालय में नगर के समाजसेवी संस्थाओं के प्रमुख से चर्चा की गई, जिसमें श्री जेठा भाई पटेल श्री सुरेंद्र जैन मालथोन, श्री दिनेश पटेल श्री अनिमेश शाह, श्री राकेश बजाज, श्री सर्वेश सोमानी,श्री प्रभात जैन, श्री मुकेश जैन ढाना, श्री सुनील जैन सम्मिलित थे। वितरण में जनभागीदारी के द्वारा शहर के व्यापारी, समाजसेवियों व स्वेच्छिक रूप से जन सहयोग के माध्यम से प्रति दिवस चिन्हित स्थलों पर भोजन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। डॉ महेंद्र प्रताप तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि भोजन वितरण हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दल गठित कर दिए गए हैं, जिनके द्वारा प्रति दिवस भोजन के पैकेट सर्वहारा वर्ग को वितरण कराए जाएंगे और वे स्वयं भी वितरण कब समय उपस्थित रहेंगे।
नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दंडाधिकारी नियुक्त
 सागर । नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।
जिसमें श्री संतोष चंदेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सागर मो नं 9425356860 को कोतवाली सागर,  श्री पवन बारिया, नगर दण्डाधिकारी सागर मो न 9340238498 को कटरा चैकी क्षेत्र, सुश्री अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर सागर मो नं - 7987323070 को गोपालगंज थाना क्षेत्र, श्री नरेन्द्र बाबू यादव तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर 8959402485 को कैंट थाना क्षेत्र,  श्री कुलदीप सिंह ठाकुर , नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो नं .9993736355 को मोतीनगर थाना क्षेत्र, श्री वैभव बैरागी , नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो. 9406872829 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र, श्री अजेन्द्रनाथ प्रजापति, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सागर मो 9408872829 को मकरोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहेंगे एवं थाना प्रभार क्षेत्रान्तर्गत कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर सूचना तत्काल श्री अखिलेश जैन अपर जिला दण्डाधिकारी सागर मो में 9828205166 एवं सागर को देंगे । सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने - अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यपालिक दण्डाधिकारीयों की ड्यूटी लगाकर अवगत करायेंगे । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा ।

आग्रह
कोविड 19:सतर्कता ही बचाव है नियमो का पालन करिए
तीनबत्ती न्यूज़ .कॉम
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ज्वाय एंड कैम्पियन स्कूल और जैन हाईस्कूल की मान्यता 31 मॉर्च तक स्थिगित,कारण बताओ नोटिस, स्कूल मिले थे खुले

ज्वाय एंड कैम्पियन स्कूल और जैन हाईस्कूल की मान्यता 31 मॉर्च तक स्थिगित,कारण बताओ नोटिस, स्कूल मिले थे खुले

सागर।  एक ओर कोरोना वायरस के चलते सभी संस्थान बन्द है और लॉक डाऊन कर दिया गया है । ऐसे में सागर शहर में दो निजी स्कूल ज्वाय एंड कैम्पियन हाई स्कूल और जैन हाई स्कूल संचालित  मिले। प्रशासन ने मौके पर सही पाया।  कलेक्टर के निर्देशों के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप तिवारी ने दोनो स्कूलो के प्राचार्यो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । वही इनकी मान्यता 31 मॉर्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है । 
 दोनों निजी विद्यालयों में एक ज्वाय एन्ड कैम्पियन स्कूल में तो बाकायदा आठवी पांचवी ओर ग्यारहवीं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा था ओर बेहद असुरक्षित माहौल में यहां 70 बच्चे परीक्षा दे रहे थे वही दूसरा मामला जैन स्कूल में सामने आया जहां शिक्षक शिक्षकाएँ बिना सुरक्षा मानकों के मीटिंग कर रहे थे 
लोगो की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों संस्थानों को बंद कराया।
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भाजपा विधायक दल की वैठक आज शाम को,शिवराज सिंह हो सकते है सीएम

भाजपा विधायक दल की वैठक आज शाम को,शिवराज सिंह हो सकते है सीएम

भोपाल । कोरोना वायरस के असर के बीच राजनीतिक घमासान एमपी में चल रहा है । आज शाम को इनपर विराम लगने की सम्भावना है ।भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज  शाम को 6 बजे होगी। भाजपा कार्यालय में होगी । सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम शिव राज सिंह चौहान के नाम पर पार्टी  हाईकमान सहमत हो गया है। आज राजभवन में शाम 7 बजे शपथ होगी। यहां तैयारियां जारी है । कोरोना के असर के चलते  धान  रखा जा रहा है।
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सागर जिला लॉक डाऊन घोषित,25 मॉर्च तक,कलेक्टर ने किए आदेश

सागर जिला लॉक डाऊन घोषित,25 मॉर्च तक,कलेक्टर ने किए आदेश

सागर । कोरोना वायरस के असर को रोकने के मद्देनजर कलेक्टर प्रीति मैथिल ने सागर जिले में 25 मॉर्च तक के लिए लॉक डाऊन घोषित किया है । इसके तहत प्रतिबंधात्मक आदेश और अन्य निःर्देश प्रभावी रहेंगे।
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MP Board: 9वीं, 11वीं का रिजल्ट घोषित, ऐसे देखें परिणाम

MP Board: 9वीं, 11वीं का रिजल्ट घोषित, ऐसे देखें परिणाम

भोपाल। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP Board) ने 9वीं और 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाण ऑनलाइन जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते बनीं स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा परिणाम ऑनलाइन ही जारी करने का फैसला किया ताकि छात्र-छात्राएं घर बैठे ही अपने परीक्षा परिणाम देख सकें।

बता दें कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP Board) ने पहले ही इसकी कवायद शुरू कर दी थी। साथ ही विभाग ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए थे कि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के रिजल्ट बोर्ड के विर्मश पोर्टल vimarsh.mp.gov.in पर अपलोड करें। आयुक्त जयश्री कियावत ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। रिजल्ट ऑनलाइन जारी होने से अब बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यार्थी विमर्श पोर्टल vimarsh.mp.gov.in पर विकासखंड, विद्यालय व कक्षा के चयन के बाद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।
गौरतलब है कि अब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा केवल 10वीं और 12वीं यानी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम ही ऑनलाइन घोषित किया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम भी ऑनलाइन घोषित किए गए हैं। मध्यप्रदेश बोर्ड द्वारा जारी आदेश में 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 23 मार्च को घोषित किए जाने की सूचना तो थी ही, लेकिन विद्यालयों में अवकाश के कारण बच्चे इस मुश्किल में थे कि वे रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। इसके चलते सभी प्राचार्य को तय प्रपत्र में परीक्षा परिणाम स्कैन कर पीडीएफ फार्मेट में विमर्श पोर्टल vimarsh.mp.gov.in पर अपलोड करने को भी कहा गया।
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP Board) द्वारा 9वीं और 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाण ऑनलाइन जारी किया। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए सबसे पहले मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP Board) की परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल vimarsh.mp.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज पर परीक्षा परिणाम की लिंक दी गई है। विद्यार्थी यहां विकासखंड, विद्यालय तथा कक्षा के चयन के बाद अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। विद्यार्थी यहां से अपना परीक्षा परिणाम डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहरहाल परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी सभी विद्यालयों में सूचना पटल पर चस्पा की गई है

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मानवता पर बड़ी त्रासदी है सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें : श्री प्रमाण सागर महाराज

मानवता पर बड़ी त्रासदी है सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें :श्री प्रमाण सागर महाराज

सागर ।संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज ने शंका समाधान कार्यक्रम के दौरान लाइव टेलीकास्ट मैं कहा कि सभी श्रद्धालुओं को जब तक यह कहर जारी है तब तक आप बजाय यहां आने के टीवी पर देखें और शांति जाप एवं भावना योग करें मानवता पर यह अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। 
मुनिश्री प्रमाणसागर महाराज ने कहा की आप अपने घरों पर गाय का घी आम की लकड़ी और धूप का उपयोग कर इन्हें एक हवन कुंड में जलाएं जिससे इस प्रकार के वायरस से बचा जा सकता है बड़े शहरों में लाकडाउन वर्तमान त्रासदी को देखकर हो रहा है इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि जैन मंदिरों में भी एक-दो व्यक्ति ही अभिषेक करें और शेष व्यक्ति देख कर जल्दी कर अपनी क्रियाओं को घर पर जाकर करें हवा या धूप से नहीं बल्कि यह वायरस मनुष्य के आपस में मिलने से बढ़ रहा है और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने पर आप अपना सब कुछ खो देंगे जैसे सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया था और रावण ने उनका हरण कर लिया था सरकार इस विषय को लेकर अत्यंत गंभीर है ट्रेने निरस्त हो गई हैं सीमाएं सील हो गई हैं यह बड़ी त्रासदी है प्रधानमंत्री की अपील को सभी को मानना चाहिए घर में रहकर के आप मंगलभावना करें। लोग आवागमन को भी बंद करें जिससे यह वायरस नहीं बढ़ेगा *ना तो किसी को अपने घर पर बुलाओ और ना ही किसी के घर मेहमान बन कर जाओ* यह उपसर्ग आया है यह सामूहिक पापोदय है मंदिर आपका छूट सकता है पर भगवान नहीं क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजे हैं महाराज श्री ने कहा की टीवी पर लाइव अभिषेक देखें यह आपातकालीन धर्म है आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने इंदौर में संघ के सभी मुनि महाराज से पैर छूआना बंद कर दिया है जनता भी इसे माने और साधुओं के पैर नहीं छुए हाथ जोड़कर के दूर से नमोस्तु करें तथा मित्रों और साथियों से भी अभिवादन हाथ जोड़कर करें हाथ मिलाकर नहीं ।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए 5 बजे शंख तालियां और थालियां बजाने का आप सभी से आग्रह किया था वह उन शासकीय कर्मियों, डॉक्टरों, सेना पर खड़े जवानों और अन्य सभी ऐसे लोगों को जो आकस्मिक रूप से कोई भी त्रासदी के समय रहते हैं अपनी सेवाएं देते हैं उनकी हौसला अफजाई से पूरे देश में वातावरण शानदार बनता है।
 मुनिसेवा समिति के सदस्य मुकेश जैन ढाना ने बताया प्रतिदिन सुबह 8:20 पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से धार्मिक चैनलों पर मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज द्वारा शांति पाठ और भावना योग के माध्यम से इस को दूर करने के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम होगा आप सभी लोग घर बैठकर की टीवी पर देख कर के यह दोनों चीजें करें जिससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज की आहारचर्या कराने का सौभाग्य देवेंद्र जेना स्टील परिवार सागर को मिला उल्लेखनीय है कि मुनि महाराज ने आप सभी से स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह मान लें कि सागर शहर में नहीं है और ना ही उनके दर्शन करने के लिए यहां आने की जबरदस्ती करें और जहां-जहां संघ के साधु विराजमान है वहां पर भी थोड़ी सी सावधानी बरतें थोड़ी सी सावधानी बरतने से भविष्य में सभी स्वस्थ रहेंगे
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कोरोना वायरस: सागर जिले में 31 मॉर्च तक रहेंगे यही निःर्देश, घरों में रहेंगे,दुकान बंद

कोरोना वायरस: सागर जिले में 31 मॉर्च तक रहेंगे यही निःर्देश, घरों में रहेंगे,दुकान बंद

सागर। कोरोना वायरस के चलते सागर जिले में 31 मॉर्च तक लोगो को घरों में रहकर ही अपना कामकाज निपटाना होगा। कलेक्टर प्रीति मैथिल और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने आज एक सयुंक्त निःर्देश भी जारी किए है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है।
निर्देशो के मुताबिक आप सभी  सागर ज़िले के नागरिकों को कोरोना वाइरस से जारी जंग में आज प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करने के धन्यवाद विदित है की सागर जिले में 31 मार्च तक,धारा 144 के माध्यम  से, सम्पूर्ण आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।इसके साथ ही सभी कार्यालय, एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानो को बन्द रखने के लिये भी निर्देशित किया गया है।
चूँकि जबलपुर और भोपाल जिलो में covid positive मिलने की सूचना प्राप्त हुई है अतः परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है की आप सभी आने वाले दिनो में प्रशासन का सहयोग करते हुए  निम्नानुसार पालन करे
1- धारा 144 के आदेश में निहित प्रावधानो का पालन
2- अति आवश्यक स्थिति में ही आवागमन
3- व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का पूर्ण रूपेण बंद
सभी सागर जिले के नागरिक अगले कुछ दिनो तक अपने घर में ही रहें।
यह व्यवस्था आपके स्वास्थ की रक्षा के लिये की जा रही है।इसमे प्रशाषन का सहयोग करें।
कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु निगरानी दल गठित
सागर । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने व्यापक निगरानी रखने हेतु निगरानी दल का गठन किया है। दल में नगर दण्डाधिकारी श्री पवन बारिया मो. 9340238496, श्री प्रवीण भूरिया एडीषनल एसपी मो. 70008228045, श्री संजय खरे ट्राफिक डीएसपी मों. 9425454560, उपायुक्त नगर निगम श्री प्रणय कमल खरे मो. 9669111100, श्री ओम मिश्रा सहायक आयुक्त मो. 9425880084 एवं आरटीओ श्री प्रदीप शर्मा मो 9752790665 को नियुक्त किया गया है।
निगरानी दल सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेषन, बाजारों, दुकानों, अहोतो, सीमाओं आदि पर जांच करेंगे तथा नागरिकों को आवष्यक समझाईष भीे देंगे। की गई जांच कार्यवाहियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 
कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु स्मार्ट सिटी के सिचुऐषन रूम में कंट्रोल रूम स्थापित
सागर । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर स्मार्ट सिटी के सिचुऐषन रूम में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 07582-242831 है।
कंट्रोल रूम में ड्यूटी का श्री सचिन मसीह 7582008888 एवं श्री रीतेष अग्रवाल 7583894342, नगर निगम सागर को प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव आजीविका मिषन 7222992689, श्री नीतेष विष्वकर्मा लाईबे्ररियन 7773850632 दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, श्री अखण्ड पटैरिया आजीविका मिषन 7222992733, श्री संजय जैन पटवारी 7000521414 को शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक, श्री नीलेष मिश्रा पटवारी, 9893867085, श्री अनिल शर्मा, इजीएम सागर स्मार्ट सिटी, 9893188895 को रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक दायित्व सौंपा गया है।
डा. प्रणय कमल खरे 9669111100 उपायुक्त नगर निगम सागर कंट्रोल रूम के प्रभारी रहेंगे। यह कंट्रोल रूम बीएमएस, जिला चिकित्सालय, एवं खण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम से समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी से प्रतिदिवस अवगत कराएंगे। कंट्रोल रूम आगामी आदेष तक निरंतर रूप से अवकाष के दिनों में भी 24 घंटे कार्य करेगा। उक्त अधिकारी कर्मचारी आगामी पाली के अधिकारी कर्मचारी आने के उपरांत ही कंट्रोल रूम से प्रस्थान करेंगे।
 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा घर पर ही दिया जाएगा इलाज
सागर । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रमुख सचिव द्वारा वीसी में दिए गए निर्देषानुसार सीएमएचओ सागर ने बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर भीड़ कम करना है। जिसके लिए निर्देष दिए गए है कि समस्त मैदानी स्वास्थ्य अमले को फोन, मोबाईल या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने पर मरीज के घर पर ही सामान्य बीमारी के लिए इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसलिए आवष्यक है कि मैदानी अमले को संबंधित क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्था से आवष्यक दवा, चिकित्सक से लेकर आषा तक प्रदाय कर उपलब्ध कराए जाएगा। जिसका रिकार्ड संकलित कर बाद में स्टोर मेन्टेन किया जाए। अतः निर्देषित किया गया है कि समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में रोस्टर बनाकर आज से कड़ाई से लागू करे। तथा की गई जानकारी से सीएमएचओ कार्यालय को अवगत कराए।

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मप्र में 31 मार्च "बंद" रहेंगे सरकारी दफ्तर,सरकारी अमले को घर से काम करने की अनुमति


मप्र में 31 मार्च "बंद" रहेंगे सरकारी दफ्तर,सरकारी अमले को घर से काम करने की अनुमति

#म प्र शासन के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों के अलावा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों के लिए 31  मार्च तक work from home के आदेश जारी

#ज़िला कलेक्टर स्थानीय परिस्थिति के आधार पर इस सम्बंध में लेंगे निर्णय
भोपाल। कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगतराज्य शासन ने मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। समस्त जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थिति का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे। 23 मार्च से 31 मार्च तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।

यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर है। उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।

यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे - स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे। समस्त विभाग इस सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों/शासकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा-निर्देश तत्काल जारी करेंगे। यह आदेश दिनांक 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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