कोरोना वायरस। सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई धारा 144 ,बाहरी लोगों के आने पर रोक

कोरोना वायरस। सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई धारा 144 ,बाहरी लोगों के आने पर रोक
 
सागर ।  सर्वसाधारण की जानकारी में यह है कि दिनाक 31.01.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन  द्वारा कोरोना वायरस को  महामारी  घोषित किया गया है । इस संबंध में माध्यप्रदेश शासन् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।
मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने सागर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। 31 मॉर्च तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
आदेष में सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओ मे बाहरी लोगो का आवागमन निषेध किया गया है । विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ( आरटीओ ) अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे । कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नहीं करेगे तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होगे । अत्यावश्यक कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुमति दे सकेंगे। 
जिले के समस्त शासकीय प्रशासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान . 31 मार्च तक बंद रहेंगे । अत्यावश्यक सेवाओ वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य पुलिस , विधुत , दूरसंचार , नगर पालिका , पंचायत खाद्य आदि इससे मुक्त रहेगे। जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे। मेडिकल दुकान और हास्पिटल ( अस्पताल ) , पेट्रोल पंप को इससे छूट रहेगी ।  कलेक्टर द्वारा द्वारा समय - समय पर डच् . च्नइसपब ीमंसजी ंबज 1949 के तहत आदेश जारी किये है। उन आदेशों का पालन सागर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा । 
नियमो का पालन अन्यथा मॉम्ला दर्ज होगा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा  निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर ध मुकदमा दर्ज किया जायेगा । मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वस्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगर पालिक निगम के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सभी नागरिको के लिए अनिवार्य होगा ।अनावश्यक, असत्य, अपुष्ट  जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा । प्रावधानों का उल्लघंन होने पर माह की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है । अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने लिए अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकृत होंगे । अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । कि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को कर सुनवाई की जाना सभव नहीं है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा ।
              

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सागर में नही हैं कोई नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज:कलेक्टर प्रीति मैथिल

सागर में नही हैं कोई नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज:कलेक्टर प्रीति मैथिल
सागर । सागर में शनिवार तक कोई भी व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित कोई भी व्यक्ति नहीं है। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी कोरी अफवाहों से बचे एवं अफवाहों को सोषल मीडिया पर शेयर भी न करें। श्रीमती मैथिल ने जिलेवासियों से अपील की है कि परिवार का कोई भी सदस्य यदि बाहर है तो उसको वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दें और यदि कोई भी सदस्य बाहर से आता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम के फोन नंबर 07582-264390 एवं 9907056496 पर संपर्क कर सूचना के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते है
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शिक्षक सवर्ग को तृतीय वेतनमान का लाभ मिला,448 शिक्षको को

शिक्षक सवर्ग को तृतीय वेतनमान का लाभ मिला,448 शिक्षको को

सागर । जिला षिक्षा अधिकारी डा. महेन्द्र प्रताप तिवारी ने बताया है कि जिले के प्राथमिक षिक्षक एवं षिक्षक जिन्होंने 12 वर्ष 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवापूर्ण की है उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 448 षिक्षक सवर्ग इससे लाभान्वित होगा। 
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मास्क एवं सेनेटाईजर की कालाबाजारी करनेवालों,प्रशासन की कार्यवाही'एक मेडीकल सील

मास्क एवं सेनेटाईजर की कालाबाजारी करनेवालों,प्रशासन की कार्यवाही'एक मेडीकल सील
सागर। नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सागर की मेडीकल दुकानों पर मास्क एवं सेनेटाईजर की कालाबाजारी करने की षिकायतें प्रषासन को मिल रही थी। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देष पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री पवन वारिया, उपायुक्त डा. प्रणय कमल खरे, ड्रग अधीक्षक श्री कूजूर, खाद्य निरीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव ने सीएसपी श्री मनभरण प्रजापति के नेतृत्व में शनिवार को तीनवत्ती, कटरा, जिला चिकित्सालय एवं मेडीकल कॉलेज के सामने संचालित मेडीकल दुकानां पर निरीक्षण किया गया।
      उक्त दल ने कटरा बाजार स्थित ऋषभ जैन की मेडीकल स्टोर आर मेडीकल पर निरीक्षण किया तो श्री जैन ने बताया कि उनकी दुकान पर मास्क नही हैं किन्तु जांच करने पर सौकड़ों की संख्या में मास्क उपलब्ध पाये गए। जिस पर कार्यवाही करते हुय तत्काल प्रभार से दुकान को सील करते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी। निरीक्षण में कोतवाली टीआई श्री प्रषांत मिश्रा, सुनील वर्मा, सुश्री चारू जैन, श्री राय उपस्थित थे।
 सागर में नही हैं कोई नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ,अफवाहों से बचे-कलेक्टर श्रीमती मैथिल

सागर । सागर में शनिवार तक कोई भी व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित कोई भी व्यक्ति नहीं है। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी कोरी अफवाहों से बचे एवं अफवाहों को सोषल मीडिया पर शेयर भी न करें। श्रीमती मैथिल ने जिलेवासियों से अपील की है कि परिवार का कोई भी सदस्य यदि बाहर है तो उसको वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दें और यदि कोई भी सदस्य बाहर से आता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम के फोन नंबर 07582-264390 एवं 9907056496 पर संपर्क कर सूचना के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते है।                               
श्री अहिरवार नोडल अधिकारी नियुक्त

सागर । कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण वायरस फैलने की सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस के संकमण को रोकने एवं उसके प्रभारी नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु श्री आर.पी. अहिरवार आयुक्त नगर निगम सागर को जिला सागर हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर एवं उनकी टीम इस कार्य में श्री अहिरवार को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
               
शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं विद्यालयों का ,शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ 31 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगा


सागर लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में कोरोना वायरस के नियत्रंण एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिला सागर अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं विद्यालयों में दिनांक 31 मार्च 2020 तक समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ महाविद्यालय एवं विद्यालयों में नहीं आयेंगे । निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।  
यात्रियों के अलावा अन्य व्यक्ति एकत्रित न हो स्टेषनों पर
सागर ।  थाना प्रभारी आर.पी. एफ एवं जी . आर . पी . एफ रेल्वे स्टेशन सागर एवं थाना प्रभारी आर.पी.एफ, एवं जी. आर. पी.एफ रेल्वे स्टेशन बीना जंक्शन जिला - सागर को कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने निर्देष दिये है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण वायरस फैलने की सूचनाओं के दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस के संकमण को रोकने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु सुनिश्चित किया जावे कि रेल्वे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो, इस हेतु फालतू घूमने वाले व्यक्तियों की स्टेशन पर चेकिंग की जाये। जिससे यात्रियों के अलावा अन्य व्यक्ति एकत्रित न हो तथा बीमारी के संक्रमण फैलने से बचा जा सके ।                     पेट्रोल एवं डीजल लेते समय एक-एक मीटर की दूरी बनायें-कलेक्टर
सागर । कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देष दिये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पेट्रोल पम्प में डीजल एवं पैट्रोल वितरित करते समय 1 - 1 मीटर की दूरी रखी जाये। सभी संलग्न कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगायें तथा साफ - सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये ।       
छात्रावास एवं आश्रिम शालाएं में आगामी आदेष तक बंद
सागर। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण वायरस फैलने की सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस के संकमण को रोकने हेतु जिले के जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देष दिये है कि जिले में चल रहे विभाग के सभी छात्रावास एवं आश्रिम शालाएं में आगामी आदेष तक अवकाष जारी रहेगा।                      
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कोविड 19: रद्द रेल टिकिटों की वापसी को किये कई ऐलान रेलवे ने

कोविड 19: रद्द रेल टिकिटों की वापसी को किये कई ऐलान रेलवे ने

नई दिल्ली।भारतीय रेल के द्वारा कोविड-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिए रेल टिकटों को रद्द करने के नियम में बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।
यह राहत  दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक यात्रा अवधि के लिए जारी टिकटों के लिए प्रदान की जाएगी

1) यदि रेल प्रशासन के द्वारा दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक ट्रैन रद्द की जाती है तो यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 45 दिनों तक रेलवे आरक्षण काउंटर पर जमा कर धनवापसी ले सकता है।

2) यदि ट्रेन रद्द नहीं है और यात्री अपनी यात्रा नहीं करना चाहता है तो यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 30 दिनों के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से जमा करके अपना रिफंड ले सकता है।
इसके अतिरिक्त यात्री अपनी टिकट यात्रा तिथि से 60 दिनों के अंदर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी के कार्यालय में टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से जमा कर धनवापसी ले सकता है। (धनवापसी ट्रैन चार्ट से सत्यापन के उपरांत प्रदान की जाएगी)
3) ऐसे यात्री जो अपना टिकट फोन नंबर 139 के माध्यम से रद्द करते हैं वह अपने टिकट की धनवापसी यात्रा तिथि से 30 दिनों तक रेलवे आरक्षण काउंटर से जाकर ले सकते हैं।
ऊपरोक्त रियायत केवल दिनांक 21 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के लिए जारी टिकटों पर ही मान्य है।
यात्रियों से अनुरोध है यदि आप अपनी यात्रा रद्द कर रहे है तो स्टेशन पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही बढ़ाये और उपरोक्त सेवाओं का लाभ लें।
विंनोद आर्य★तीनबत्ती न्यूज़.कॉम
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अभियोजन कार्यालय एवं विटनेस हेल्प डेस्क को किया गया सेनेटाईज

अभियोजन कार्यालय एवं विटनेस हेल्प डेस्क को किया गया सेनेटाईज
सागर। उप-संचालक अभियेाजन सागर में कार्यलय एवं समस्त स्टाफ को अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर से सेनेटाइज किया गया। विटनेस हेल्प डेस्क विटनेस हेल्प डेस्क प्रभारी का कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सावधानियों का आवष्यक रूप से प्रषिक्षण दिया गया। विटनेस हेल्प डेस्क प्रभारी द्वारा, आवष्यक रूप से अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर पीड़ित/गवाहों के उपयोग हेतु रखें गए। विटनेस हेल्प डेस्क प्रभारी एवं अन्य कर्मचारियों को अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर से सेनेटाइज किया गया तथा विटनेस हेल्प डेस्क रूम को भी को सेनेटाइज किया गया। जिला अभियोजन कार्यालय एवं डीपीओ लोकायुक्त कार्यालय में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर की व्यवस्था की गयी। कार्यालय द्वारा निर्देष जारी किए गए कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क का उपयोंग आवष्यक रूप से करें तथा छींकतें एवं खासते समय रूमाल/नेपकिन का उपयोंग आवष्यक रूप से करें। अभियोजन कार्यालय में स्कूटनी एवं अन्य कार्य हेतु आने वाले पुलिस कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों को भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु अल्कोहाॅलिक हेंड सेनेटाईजर की व्यवस्था की गयी।
 

  

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कोरोना वायरस: "हम है इंसान" टीम सार्वजनिक स्थानों ने किया सेनेटाइज


कोरोना वायरस: "हम है इंसान" टीम सार्वजनिक स्थानों ने किया सेनेटाइज
 
सागर। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से सहमी हैैई।  वही सागर शहर के युवाओं की टीम "हम हैं इंसान" ने आंगे आकर अपना शहर अपनी जिम्मेदारी को समझकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में सेनेटाइजर का झिड़काव कर साफ सफाई की, टीम ने ना सिर्फ बस स्टैंड परिसर बल्कि बस स्टैंड की सभी बसों के अंदर भी सेनेटाइजर का झिड़काव किया और यात्रियों ,बस ड्राइवरो, बस संचालको को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताकर जागरूकता अभियान भी चलाया। टीम के सदस्य सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी टीम जनता कर्फ्यू के फैसले का स्वागत करती है, इसी कारण रविवार को किए जाने वाला कार्य , इस बार शनिवार को कर रही है। बस स्टैंड को अंदर बाहर से केमिकल के छिड़काव कर सैनिटाइज़ड़ कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस के कीटाणु जन्म नहीं ले पाएंगे एवं बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों को "जनता कर्फ्यू" का महत्व भी समझाया है, जिससे शहरवासी कल ज़्यादा से ज़्यादा इसका सपोर्ट करें।  टीम ने राष्ट्र के प्रति प्रेम जाहिर करते हुए राष्ट्रगान कर अभियान को बिराम दिया। 
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कोरोना वायरस: जिला सत्र कोर्ट ने समस्त प्रकरणों की तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाई

कोरोना वायरस: जिला सत्र कोर्ट ने समस्त प्रकरणों की तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाई
सागर ।  जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते 31 मार्च तक कोई भी पक्षकार न्यायालय परिसर सागर एवं तहसील न्यायालयों में प्रवेष न करें। 31 मार्च तक पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण न उस पर दण्ड लगाया जाएगा एवं न ही उनके विरूद्ध वारंट जारी किया जाएगा। किसी भी पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। 31 मार्च तक नियत समस्त प्रकरणों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अगली तारीख की सूचना न्यायालय के द्वारा एसएमएस के माध्यम से पक्षकार को प्रदान की जाएगी अथवा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट  ूू या मोबाईल एप्लीकेषन   से प्राप्त कर सकते है।
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