आठ माह के मासूम की हत्यारे को आजीवन कारावास
सागर। न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीष श्री रघुवीर प्रसाद पटैल देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी विजय पिता देवी सिंह लड़िया उम्र 30 वर्ष निवासी खमरिया, टपरिया थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पाण्डे, देवरी ने की।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2017 को दिन के सुबह 11ः30 बजे करीब ग्राम खमरिया स्थित हेमराज के घर पर आँगन में हेमराज का बेटा मोहित जो लगभग 8 माह का था लेटा हुआ था तभी अचानक आरोपी विजय हाथ में डण्डा लेकर आया और मोहित को सिर पर डण्डा मार दिया तभी मोहित के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमराज, उसकी माँ और पिता नन्हे भाई जब मोहित को बचाने के लिए दौड़े तभी आरोपी ने उन लोगोें के साथ में भी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाई। आरोपी द्वारा मोहित को सर पर डण्डा मारने से उसकी मोके पर ही मृत्यु हो जाने के संबंध मंें थाना महाराजपुर को सूचित किया गया। जिसने देहाती मर्ग इंटीमेषन पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच उपरांत महाराजपुर थाने ने मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष श्री रघुवीर प्रसाद पटैल देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी विजय पिता देवी सिंह लड़िया उम्र 30 वर्ष निवासी खमरिया, टपरिया थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 (3 काउंट) भादवि प्रत्येक काउंट के लिए 06 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया।