कमलनाथ सरकार द्वारा आयोगों में की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने,भाजपा ने राज्यपाल को दिया पत्र

कमलनाथ सरकार द्वारा आयोगों में की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने,भाजपा ने राज्यपाल को दिया पत्र

भोपाल। कमलनाथ सरकार द्वारा पिछले तीन दिनों से आयोगों में  की जा रही नियुक्तियों के खिलाफ आज भाजपा का प्रतिनिधमंडल ने राज्यपाल लाल जी टण्डन से मुलाकात कर इनको रोकने की मांग की। एक पत्र भी दिया । इसमे पूर्व सीएम शिव राज सिंह चौहान,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  बीड़ी शर्मा,नेता पतिपक्ष गोपाल भार्गव,पूर्व गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह शामिल थे।  
यह लिखा पत्र में 
पत्र के मुताबिक आप इस तथ्य से अवगत हैं कि मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार अल्पमत की
सरकार है। आपने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख कर बहुमत सिद्ध करने का
अवसर प्रदान किया है, परंतु वर्तमान सरकार विभिन्न बहानों से बहुमत परीक्षण से बचाती आ
रही है।1अल्पमत की सरकार लगातार ऐसी नियुक्तियाँ करती जा रही है, जिसमें से
कई नियुक्तियाँ संवैधानिक प्रकृति की है. एवं जिनका निश्चित कार्यकाल होता है। यथा अध्यक्ष
राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग, सदस्य म.प्र. लोकसेवा आयोग इत्यादि।
मान्यवर, अनुरोध है कि ऐसे संवैधानिक संकट के समय कोई भी महत्वपूर्णनियुक्ति या स्थानान्तरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 163 एवं 166 के तहत राज्यपाल
में निहित होता है। अतः कृपया कमलनाथ सरकार को निर्देशित करें कि वे उन अधिकारों कादुरुपयोग वर्तमान अल्पमत की स्थिति में न करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि विगत 03
दिवस में अल्पमत की कमलनाथ सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर रोक लगाने की कृपा
करें। 
ये प्रमुख नियुक्तियां
 सीएम कमलनाथ ने  पूर्व सांसद आनंद अहिरवार  अनुसूचित जाति आयोग ,प्रोफेसर आलोक चंसोरिया निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन , मीडिया विभाग की अध्यक्ष  शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष,आई टी सेल के अभय तिवारी को युवा कल्याण आयोग ,जे पी धनोपिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष  बनाया है।

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लूट के दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा

लूट के दो आरोपियों  को3-3 साल की सजा 
सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विश्वकर्मा ने की।


मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 28 जुलाई 2016 को फरियादी मंगल अपने भतीजे के साथ तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम सिमरालोधी आया था रात को मौसेरे भाई शैलेंद्र के पेट दर्द होने के कारण वह उसके साथ खिमलासा आया दवाई लेकर वह वापस जा रहा था तो रास्ते में सेमरालोधी रोड पर 4 लोग खड़े थे चारों आरोपी हाथ में डंडा लिए थे।  हमें रोका तो हम रुक गए जिसमें से दो लोग कट्टा लिए थे जिन्होंने भाई कल्याण को दोनों तरफ से कट्टा लगा दिया एवं मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली फिर कल्याण की जेबों की तलाशी ली जिसका लावा कंपनी का मोबाइल निकाल लिया, दूसरे आदमी ने मेरी जेब से ₹7000 और दो मोबाइल लावा कंपनी के निकाल लिए और शैलेंद्र की भी उन दोनों ने जेब की तलाशी ली तो शैलेंद्र की जेब में कोई सामान नहीं मिला फिर वह लोग हम लोगों से बोले कि यहां से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे हम लोग सेमरालोधी तरफ भागे फिर आरोपीगण  अपनी मोटरसाइकिल तथा मेरी मोटरसाइकिल व सामान लेकर खिमलासा तरफ भाग गए। फरियादी  पैदल सेमरालोधी  गया और 100 नंबर पर फोन किया इसके उपरांत थाना मालथौन द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से एवं आरोपी रतन को धारा 25(1-B)A आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में दो अन्य आरोपी हरविंदर एवं पुष्पेंद्र को पूर्व में ही सजा हो चुकी है।
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राजघाट बांध से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

राजघाट बांध से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
सागर । सागर नगर आर्वधन जल प्रदाय योजनान्तर्गत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध से सागर नगर, मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र , छावनी क्षेत्र , मेडीकल कालेज , जिला चिकित्सालय, पुलिस आकादमी , केन्द्रीय जेल एवं सागर नगर निगम एवं मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित अन्य संस्थानों को जलापूर्ति की जाती है । बाँध के भराव क्षेत्र से कृषकों द्वारा सिंचाई के प्रयोजन से अत्याधिक मात्रा में पानी का दोहन किया जा रहा है। बॉध का जल स्तर घटने से आगामी माहों में पेयजल संकट उत्पन्न होना संभावित है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के प्रस्ताव अनुसार पानी के अपव्यय को रोकना एवं ग्रीष्म काल में बगैर अनुमति नगर पालिक क्षेत्र सागर में निजी नलकपों के खनन कार्य को रोका जाना भी आवश्यक है। ताकि पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो।
अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने म०प्र० पेयजल परिरक्षण अधिनियम - 1985 संशोधित 2002 के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध के भराव क्षेत्र से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिये जाने पर रोक लगाई जाती है तथा नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिया जाना प्रतिबंधित किया है । नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में आगामी 15 जून 2020 तक वगैर अनुज्ञा निजि नलकूपों का खनन कार्य अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है ।
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विधि एवं नियमों के अंतर्गत पेयजल स्त्रोतों के परिरक्षण एवं अनुमति के लिये अधिकृत किया जाता है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर , अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगे । उक्त आदेश का उलंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।      
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गेंहू उपार्जन केन्द्रों पर व्यापारी का गेंहू बिका तो होगी अधिकारियों परकार्यवाही:कलेक्टर श्रीमती मैथिल

गेंहू उपार्जन केन्द्रों पर व्यापारी का गेंहू बिका तो होगी अधिकारियों परकार्यवाही:कलेक्टर श्रीमती मैथिल
#सभी खाद्य निरीक्षक उपार्जन केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करें
सागर । गेंहु उपार्जन केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिष्चित करें एवं सभी खाद्य निरीक्षक उपार्जन केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करें। उक्त निर्देष कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में आयोजित मंगलवार को रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू उपार्जन की समीक्षा बैठक नये कलेक्टर सभागार में दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अखिलेष जैन, समस्त जिला उपार्जन समिति सदस्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, सहकारिता निरीक्षक, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, केन्द्र प्रभारी, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो, शाखा प्रबंधक, म.प्र. वेयर हाउसिंग, बं्राच मैनेजर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपस्थित थे।
श्रीमती मैथिल ने बैठक में कहा कि 26 मार्च से प्रारंभ हो रही उपार्जन प्रक्रिया हेतु समस्त उपार्जन केन्द्रों में समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। साथ ही उपार्जन केन्द्रों को खाद्य निरीक्षक सतत मॉनीटरिंग कर अच्छी गुणवत्ता युक्त (एफएक्यू) उपार्जन ही क्रय किया जाए। उन्होंने कहा कि सागर जिले में इस वर्ष 4 लाख 45 हजार टन उपार्जन का लक्ष्य है। जिस हेतु वेयर हाउसां की व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 30 हजार टन का कैप रहली में निर्माण प्रारंभ हो गया है जो 30 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। 48 हजार टन का कैप देवरी में बनना सुनिष्चित किया गया है एवं 30 हजार टन का कैप सागर में शीघ्र ही बनना प्रारंभ होगा। खुरई बीना में सायलो कैप का टेण्डर जारी किया जा चुका है। जिसका निर्माण 10 अपै्रल तक पूर्ण किया जाएगा।
उन्हांने समस्त एसडीएम को निर्देष दिए कि 25 मार्च के पूर्व समस्त उपार्जन केन्द्रां का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चना और मसूर का स्टाक चैक करें। उन्होंने कहा कि यूपी सीमा से लगने वाले उपार्जन केन्द्रां पर आने वाले किसानों के बंदी कागज चैक करें। जिससे अन्य प्रदेष के व्यक्ति या व्यापारी जिले में उपार्जन न कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बोरी पर किसान का नाम, किसान कोड और उपार्जन केन्द्र का नाम अंकित किया जाए। साथ ही उपार्जन में संलग्न अधिकारियों, उपार्जन केन्द्रों के संचालक, ट्रांसपोर्टरों को व्हाटसएप्प गु्रप तैयार किया जाए। जिससे किसान की उपार्जन की फोटो एवं केन्द्र की फोटो व्हाटसएप्प पर अपलोड की जाए। उन्हांने निर्देष दिए कि यदि किसी केन्द्र पर व्यापारी का माल बिकता पाए जाएगा, तो संबंधित अधिकारी के साथ उपार्जन केन्द्र पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगा।
श्री जैन नोडल अधिकारी नियुक्त
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू उपार्जन हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने अपर कलेक्टर श्री अखिलेष जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री जैन समस्त उपार्जन प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग करेंगे।
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बन्द पड़ी 300 नलजल योजनाएं चालू कर गर्मी के पहले:कमिश्नर श्री गंगवार

बन्द पड़ी 300 नलजल योजनाएं चालू कर गर्मी के पहले:कमिश्नर श्री गंगवार
#संभाग के जिलों में उद्यनिकी फसलों को प्रोत्साहित करें
सागर । छोटे किसानों को उद्यानिकी की योजनाओं से लाभांवित करें। जिससे उद्यानिकी के माध्यम से दोगुना लाभ प्राप्त हो सके। उक्त निर्देष नवागत कमिष्नर  अजय सिंह गंगवार ने मंगलवार को आयोजित विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर उपायुक्त श्री केके शुक्ला सहित विद्युत मंडल, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के संभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कमिष्नर श्री गंगवार ने उक्त विभागों की समीक्षा करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि संभाग में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। साथ ही सिंचाई के माध्यम से फसल की पैदावार को दोगुना करने के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने संभाग की नलजल योजनाओं एवं हैण्डपंपों की जानकारी लेते हुए निर्देष दिए कि जो 293 नलजल योजनाएं किन्हीं कारणवष बाधित है। उन्हें ग्रीष्म ऋतु के पहले चालू कराया जाए।
उन्होंने विद्युत मण्डल के सीई को निर्देष दिए कि छोटे किसानों जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। लेकिन उनके पास पर्याप्त पानी, बिजली है ऐसे किसानों को उद्यानिकी करके मौसमी फसलें पैदा करने हेतु मार्गदर्षन प्रदान करें। उन्होंने निर्देष दिए कि जहां तक संभव हो नलजल योजनाओं को सौलर पावर योजना के माध्यम से प्रारंभ किया जाए। जिससे शासन को आर्थिक लाभ के साथ नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा
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कमलनाथ सरकार में आयोगों में नियुक्तियां, शोभा ओझा ,अभय तिवारी,आनन्द अहिरवार और प्रो आलोक चंसोरिया बनाये गए आयोग के अध्यक्ष

कमलनाथ सरकार में आयोगों में नियुक्तियां, शोभा ओझा ,अभय तिवारी,आनन्द अहिरवार और प्रो आलोक चंसोरिया बनाये गए आयोग के अध्यक्ष

भोपाल । कमलनाथ सरकार पर छाए संकटो के बीच आयोगों में तेजी से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर  चल रहा है । वही कई संस्थानों में कार्यकाल बढ़ाये गए है । सीएम कमलनाथ ने 
पूर्व सांसद आनंद अहिरवार  अनुसूचित जाति आयोग तथा प्रोफेसर आलोक चंसोरिया निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन , मीडिया विभाग की अध्यक्ष  शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष,आई टी सेल के अभय तिवारी को युवा कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है ।
सागर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉ आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जबलपुर के हवाबाग महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉ आलोक चंसोरिया को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्णकालिक चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा की गई इस नियुक्ति के द्वारा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। 
श्रीमती शोभा ओझा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त
राज्य शासन ने राज्य महिला आयोग में श्रीमती शोभा ओझा को अध्यक्ष नियुक्त किया  है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश में उक्त नियुक्ति करते हुए उन्हें आगामी 03 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अभय तिवारी बने मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष
राज्य शासन द्वारा श्री अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिये की गई है । अभय तिवारी कांग्रेस की आईटी सेल के प्रमुख है।
डॉ. प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि
भोपाल ।राज्य शासन ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में संचालक डॉ. प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की है। डॉ. यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि 19 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही थी। अब डॉ. यादव 20 मार्च, 2021 तक संचालक के पद पर बनी रहेंगी
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हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विष्वकर्मा ने की।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2019 को प्रातः 04 बजे के लगभग ग्राम मडिया कीरत में आरोपी रामसिंह द्वारा अपने निवास पर अपनी पत्नि रामसखी को सिर पर पत्थर पटक दिया था। जिससे उसकी मृत्यू हो गयी थी। इस संबंध में थाना बांदरी द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गयाा।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।

 




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नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दो साल की सजा,बण्डा के राजेन्द्र जैन को

नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दो साल की सजा,बण्डा के राजेन्द्र जैन को
सागर। विशेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर ने छेडछाड करने वाले आरोपी राजेन्द्र जैन पिता मोहनलाल जैन उम्र 54 वर्ष, निवासी वार्ड क्रं. 06 बण्डा, तहसील बण्डा जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000  रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया  द्वारा की गयी।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीडिता ने पुलिस थाना बण्डा में लेखीय आवेदन इस आषय का पेष किया कि दिनांक 21.11.2018 को रात करीब 8ः30 बजे  जब आर. के. मेडीकल स्टोर पर सेप्ट्रान दवा लेने के लिए गई थी तब आरोपी राजेन्द्र ने उसकी जांच करने के बहाने बुरी नियत से  उसका हाथ पकड लिया और उसके साथ छेडछाड की। तब उसने उक्त घटना के बारे में अपनी बहन को बताया। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना बण्डा में  मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय विषेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर की अदालत ने आरोपी राजेन्द्र जैन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000  रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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