
लूट के दो आरोपियों को3-3 साल की सजा सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री त्रिलोक राज शास्त्री...