राजघाट बांध से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
सागर । सागर नगर आर्वधन जल प्रदाय योजनान्तर्गत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध से सागर नगर, मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र , छावनी क्षेत्र , मेडीकल कालेज , जिला चिकित्सालय, पुलिस आकादमी , केन्द्रीय जेल एवं सागर नगर निगम एवं मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित अन्य संस्थानों को जलापूर्ति की जाती है । बाँध के भराव क्षेत्र से कृषकों द्वारा सिंचाई के प्रयोजन से अत्याधिक मात्रा में पानी का दोहन किया जा रहा है। बॉध का जल स्तर घटने से आगामी माहों में पेयजल संकट उत्पन्न होना संभावित है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के प्रस्ताव अनुसार पानी के अपव्यय को रोकना एवं ग्रीष्म काल में बगैर अनुमति नगर पालिक क्षेत्र सागर में निजी नलकपों के खनन कार्य को रोका जाना भी आवश्यक है। ताकि पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो।
अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने म०प्र० पेयजल परिरक्षण अधिनियम - 1985 संशोधित 2002 के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध के भराव क्षेत्र से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिये जाने पर रोक लगाई जाती है तथा नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिया जाना प्रतिबंधित किया है । नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में आगामी 15 जून 2020 तक वगैर अनुज्ञा निजि नलकूपों का खनन कार्य अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है ।
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विधि एवं नियमों के अंतर्गत पेयजल स्त्रोतों के परिरक्षण एवं अनुमति के लिये अधिकृत किया जाता है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर , अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगे । उक्त आदेश का उलंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।