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गेंहू उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता का ध्यान रखे खरीदी में,प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता जरूरी :प्रमुख सचिव

गेंहू उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता का ध्यान रखे खरीदी में,प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता जरूरी :प्रमुख सचिव
सागर।  इस वर्ष अच्छी वर्षा और संभाग में सिंचाई साधानों की वृद्धि के कारण संभाग में गेंहू के उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी कलेक्टर अपने जिलों में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाएं। खरीदी के प्रारंभ से ही उपज की गुणवत्ता पर विषेष ध्यान दिया जाए। खरीदी केन्द्रों पर मूलभूत सभी व्यवस्थाएं हों। बारदानों और परिवहन की अग्रिम व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त हो। उक्त निर्देष खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव षिवषेखर शुक्ला ने रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक में कमिष्नर कार्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को दिए। इस अवसर पर सागर संभाग कमिष्नर  अजय सिंह गंगवार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक श्री अविनाष लावनिया, प्रबंधक संचालक श्री अभिजात अग्रवाल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में 25 मार्च से 22 मई की अवधि में रबी उपार्जन से संबंधित उपार्जन, परिवहन, भण्डारण, भुगतान सहित सभी संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा की गई। संभाग के लिए उपार्जन एजेन्सी मध्यप्रदेष स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन होगी। इस वर्ष गेंहू का समर्थन मूल्य 1925 रूपये प्रति क्विंटल, चने का समर्थन मूल्य 4875 रूपये प्रति क्विंटल और मसूर का समर्थन मूल्य 4800 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
श्री शुक्ला ने समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि सभी कलेक्टर गेंहू उपार्जन केन्द्रों की माॅनीटरिंग करते समय यह विषेष ध्यान रखें कि उपार्जन की गुणवत्ता कैसी है। खराब गुणवत्ता वाली उपार्जन को न खरीदें। उन्होंने कहा  कि उत्तरप्रदेष की सीमा से लगे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना के कलेक्टर प्रमुख रूप से यह सतर्कता रखें कि मध्यप्रदेष के बाहर के व्यक्ति प्रदेष में उपार्जन न कर पाएं। उन्होंने कहा गिरदावरी का सत्यापन कर जांच कराएं। उन्होंने कहा ओपन कैप (वेयरहाउस) के बनाते समय उसकी सतत माॅनीटरिंग की जाए और गुणवत्ता के साथ 15 अपै्रल तक पूर्ण किया जाए।
श्री शुक्ला ने निर्देष दिए कि नाफेड को सूचित करें कि वेयरहाउस को समयावधि में रिक्त हो जाएं। उन्होंने सभी वेयर हाउसों का सत्यापन कर उनकी वास्तविक स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देष दिए। समस्त अनाज मण्डियों में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के संबंध में आवष्यक दिषा-निर्देष दिए। उन्होंने निर्देष दिए कि किसानों तक प्रचार-प्रसार करके सूचना दी जाए कि आपको प्राप्त एसएमएस प्राप्त होते ही फसल का उपार्जन करना है और यदि कृषक एक एसएमएस पर उपार्जन नहीं कर पाता है तो उसको दो और एसएमएस भेजे जाएंगे।
उपार्जन केंद्र पर होगी भौतिक एवं अन्य सुविधाएं
उपार्जन केंद्र पर भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ निर्धारित हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एवं निर्बाध विधुत/जनरेटर सुविधा, इलेक्ट्रानिक उपकरण-कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्केनर, न्च्ै, लेपटॉप बैटरी जन-सुविधाएं-दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि, (केलिब्रेटेड), छन्ना 4ग्6 फीट का पंखें, परखी, सूचना पटल, उपार्जन बैनर, तथा भुगतान एवं टोल फ्री नंबर का प्रदर्शन-सामान्य जानकारी, एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड सुरक्षा सुविधाएं-तिरपाल, कवर, अग्निशमन, यंत्र, रेत, बाल्टियां, चिकित्सा सुविधाएं आदि, निर्धारित संख्या में केलिबेटेड इलेक्ट्रानिक तौलकांटे वे-ब्रिज (धर्मकांटा) परखी, इनेमल प्लेट, प्लास्टिक की सेम्पल थैलियाँ, कपड़े की थैलियां, चपडा, मोमबत्ती, माचिस, एजेंसी की पीतल की सील उपलब्ध रखें।
उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व निर्देषों का पालन हो
श्री शुक्ला ने संभाग के समस्त कलेक्टर्स को निर्देष दिए कि उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व केन्द्रों का निर्धारण, राज्य शासन उपार्जन योजना का जिला एवं एवं संबंधित उपार्जन क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार, शून्य परिवहन व्यय दृष्टिकोण से अधिकतम गोदाम, कैप स्तरीय खरीदी केन्द्रों का निर्धारण प्राथमिकता पर कराना। 
उपार्जन के उपरांत किसानों के भुगतान की समीक्षा, उपार्जित किये गये समस्त स्कंध के परिवहन गये समस्त स्कंध के परिवहन की पूर्णता की समीक्षा, उपार्जित किये गये समस्त स्कंध के सुरक्षित भण्डारण की समीक्षा, समितियों के अंकेक्षित देयक प्रस्तुति एवं भुगतान का परिवहनकर्ताओं के देयकों के भुगतान की समीक्षा 60 दिवस के अंदर करने के निर्देष दिए गए।
रबी विपणन वर्ष 2020- 21 में नवीन प्रावधान
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में यदि किसी केन्द्र पर अधिकांश कृषकों द्वारा विक्रय पूर्ण कर लिया गया है तो संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित म्गपज च्तवजवबंस के अनुरूप उपार्जन कार्य दो सप्ताह बाद स्थगित किया जा सकेगा। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते अतिरिक्त स्टाफ नियोजित करने हेतु प्रावधान, प्रयास। उपार्जन केन्द्र पर किसान उपज की गुणवत्ता जांच सर्वेअर एप के माध्यम से, स्वीकृति पत्रक जारी करने हेतु मोबाइल एप का प्रावधान किया जा रहा है। गोदाम पर भण्डारण हेतु ट्रक उतारने हेतु मोबाइल एप का प्रावधान किया जा रहा है। जिन केन्द्रों पर गत वर्ष अधिक नान एफएक्यू की शिकायतें प्राप्त हुई है उन केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारी गुणवत्ता पर्यवेक्षक नही होगा तथा उपार्जन संस्था द्वारा अतिरिक्त सर्वेअर पदस्थ किया जायेगा।
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वर्णी कालोनी की कीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश,कलेक्टर कोर्ट ने दिया फैसला

वर्णी कालोनी की कीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश,कलेक्टर कोर्ट ने दिया फैसला
सागर । सागर के बेहद महंगे इलाके वर्णी कालोनी की जमीन के मामले में न्यायालय कलेक्टर सागर ने फैसला सुनाया है। जिसमे शासकीय चरनोई की जमीन को खरीदा बेचा गया था । फैसले में नगर निगम से अतिक्रमण हटाने और रजिस्ट्री कराने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र.को आदेशित किया है। इसमे 11 लोगों की जमीन से बेदखली होगी। इस मामले में अधिवक्ता रोहित ठाकुर और विन्यकान्त सुहाने ने एक जनहित याचिका लगाई थी। 
शिकायतकर्ता विनय कांत सुहाने  ने मीडिया को बताया कि 15 जनवरी 2015 को वर्णी कालोनी की शासकीय जमीन और चरनोई की जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त को लेकर जनहित याचिका जबलपुर में  दायर की थी । जिसमे   कलेक्टर को सुनवाई कर फैसला करने निर्देशित किया गया। 
इनके विरुद्ध हुआ फैसला
न्यायालय कलेक्टर  प्रीति मैथिल ने जिन 11 के विरुध्द निर्णय दिया है उनमें लीलावती  पति स्व. शिवकुमार शुक्ला (फौत),शिवचंद पिता स्व. शिवकुमार शुक्ला,शिवप्रकाश पिता स्व. शिवकुमार शुक्ला,निवासी भवन कमांक-218/263/80 शुक्ला निवास पुरानी सब्जी मंडी के सामने ,नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर ,मोहन लाल पिता स्व. भावनदास सडानी निवासी भवन कमांक-219/283
फर्म-भावनदास हेमनदास (बारदाना वाले)
पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड़
कटरा वार्ड सागर , घनश्यामदास अशोक कुमार
फगुनामल तीनो निवासी भवन क्रमांक 220/267/84/4 एम/एस अशोक बीज भंडार पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड़ कटरा वार्ड सागर, अरविन्द पिता पूरनचंद जैन
निवासी भवन क्रमांक-221/268/92 एम/एस
मार्डन इलेक्टिकल्स पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर
आरविंद कुमार पिता भागचंद्र जैन ,राजमल पिता भागचंद जैन दोनो निवासी भवन कमांक-222/269 राज इलेक्ट्रिक इंटरप्राईजेस पुरानी सब्जी मंडी के सामने नया बाजार रोड कटरा वार्ड सागर ,संदीप कुमार पिता विनोद कुमार जैन  निवासी भवन क्रमांक-223 एम/एस बैसाखिया कलेक्शन वर्णी विद्या भवन के पास पुराने स्टेट बैंक के पीछे वर्णी कालोनी कटरा वार्ड सागर।
यह दिया फैसला
कलेक्टर के निर्णय अनुसार उक्त सभी भूमियों में शासकीय भूमि (रास्ता या आबादी की भूमि भी शामिल है) का अनावेदकों द्वारा अनाधिकृत कय-विक्रय किया गया। शासकीय भूमियों का क्रय-विक्रय करने का अधिकार इनकों नहीं था। आयुक्त नगर पालिक निगम सागर को आदेश दिये जाते है कि वे नया बाजार, पुरानी सब्जी मण्डी से लगी हुई भूमियां जो निजी भूमियों से
लगकर शासकीय नजूल भूमि जो जेर निगरानी म्यूनिस्पिल कमेटी के अंतर्गत है।शासकीय रास्ता की भूमिया है को चिन्हित करअतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें। शासकीय भूमियों के विक्रय पत्र पंजीयन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. भोपाल को लिखा जावे। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की रिट याचिका
कमाक-15895/2015 (PIL) में पारित आदेश दिनांक 21.09.15 के पालन में आवेदकगण द्वारा प्रस्तत आवेदन पत्र दिनांक 17.12.15, दिनांक 18.12.15 एव दिनाक 17.12.16 स्वीकार कर उक्त अनुसार निराकरण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजी जावे।आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम
सागर को भेजी जावे।
फैसले के खिलाफ अपील करेंगे:शुक्ला
इस मामले में शिवप्रसाद शुक्ला गुंजन शुक्ला का कहना है कि मीडिया से पता चला है । फैसले का अध्ययन कर ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। 

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मुनि प्रमाण सागर महाराज का खुरई से लुहारी के लिए हुआ गमन

मुनि प्रमाण सागर महाराज का खुरई से लुहारी के लिए हुआ गमन

#रविवार 15 मार्च को लुहारी में सुबह होगी भव्य आगवानी
सागर। ग्रामों के मन्दिरों के प्रति जुड़ाव बढ़ाने और  अपनी ग्राम मंदिरों के संरक्षण  की मुहिम में मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। ग्रामो के मंदिरों को बचाने के लिए कार्यरत *ग्राम पूजन पुण्य दल* मुनि श्री के आशीर्वाद से लुहारी नन्ही देवरी सहित अन्य ग्राम मंदिरों के रखरखाव के लिए कार्य कर रहा है। मुनि श्री लुहारी से ग्राम मंदिरों को बचाने की रूपरेखा का उदघोष करेंगे। करिश्माई व्यक्तित्व और ओजस्वी प्रखर वक्ता मुनि प्रमाण शंका समाधान के जनक है और गुणायतन प्रणेता हैं। मुनि श्री का लुहारी जैसे वेहद छोटे ग्राम में प्रवास को जैन समाज मे एक नई दिशा के रूप में लिया जा रहा है। संभावना है कि मुनि श्री का लुहारी में प्रवास बढ़ सकता है। मुनि श्री 22 साल पहले बुंदेलखंड की धरा पर पधारे थे। अहिंसा रैलियों और मांस निर्यात बंद कराने के भागीरथी प्रयासों के कारण मुनि श्री की भारत वर्ष में पहचान बनी औऱ आज आचार्य विद्यासागर से प्रभावी शिष्य के रूप में पूरे भारत वर्ष में मुनि श्री के अनुयायी हैं। लुहारी ग्राम में मुनि श्री का रविवारीय विशेष प्रवचन-आहारचर्या-शंका समाधान और रात्रि विश्राम तो तय है ही पर ग्राम पूजन पुण्य दल के संदस्यों के प्रयास मुनि श्री प्रवास को 03 दिवसीय कराने के हैं।
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MP:कोरोना वायरस के चलते शासकीय और निजी स्कूलो की छुट्टी, लेकिन परीक्षाएं होंगी

MP:कोरोना वायरस के चलते शासकीय और निजी स्कूलो की छुट्टी, लेकिन परीक्षाएं होंगी
भोपाल। स्कूली शिक्षा विभाग भोपाल ने कोरोना वायरस के चलते शासकीय और निजी  विद्यालयों की आगामी आदेश तक के लिए छुट्टी घोषित की है । लेकिन परीक्षाएं होंगी।
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कमिश्नर अजय गंगवार ने कार्यभार संभाला

कमिश्नर अजय गंगवार ने कार्यभार संभाला
सागर । कमिष्नर श्ललल अजय सिंह गंगवार ने गुरूवार को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय में सागर संभाग के कमिष्नर का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक, उपायुक्त राजस्व श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव उपस्थित थीं।
श्री गंगवार भारतीय प्रषासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी है। इसके पहले श्री गंगवार जिला नीमच के कलेक्टर थे। श्री गंगवार माध्यमिक षिक्षा मण्डल के सचिव, कलेक्टर जिला वड़वानी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कुषलतापूर्वक कार्य कर चुके है

कमिष्नर  13 मार्च को रबी विपणन फसलों की समीक्षा बैठक लेंगे

 श्री अजय सिंह गंगवार 13 मार्च को संभागीय कमिष्नर कार्यालय, सागर में प्रातः 10.30 बजे से रबी विपणन वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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क्षय रोग अस्पताल में कोरोना वायरस हेतु आईसोलेसन वार्ड तैयार करें :कलेक्टर

क्षय रोग अस्पताल में कोरोना वायरस हेतु आईसोलेसन वार्ड तैयार करें :कलेक्टर
सागर । क्षय रोग अस्पताल में कोरोना वायरस हेतु आईसोलेषन वार्ड तैयार करें एवं बीएमसी के गेस्ट हाउस में क्वाराईनटाइम बनाने के निर्देष कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने गुरूवार को कलेक्टर कक्ष में बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज के अधिकारियां को दिए। इस अवसर पर बीएमसी के डॉ जी.एस.पटेल, अधिष्ठाता डॉ. पिप्पल, डॉ0एम0एस0सागर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ व्ही.एस.तोमर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, एवं डॉ0 एन0के0सैनी, डॉ0एम0एम0जैन उपस्थित थे।
बैठक में उन्होंने निर्देष दिये कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु टी0बी0 अस्पताल को आईसोलेषन वार्ड बनायें तथा बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज के गेस्ट हाउस को संदिग्ध मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु क्वाराईनटाइम बनाने के निर्देष दिए। उन्होंने जिला षीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र जिला चिकित्सालय के पास वाली जगह मे स्टाफ ( डाक्टर/ पैरामेडीकल स्टाफ) को रूकने की व्यवस्था की जावे और यदि इसके बाद भी ओैर जगह की आवष्यकता हो तो वन विभाग के रेस्ट हाउस का उपयोग  करें।
कलेक्टर श्रीमती मैथिल ने बैठक में कहा कि प्रदेश के साथ जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस के लक्षणों और उसके संक्रमण से बचने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एजवाइजरी (सलाह) जारी की गई है। उसका पूर्णतः पालन सुनिष्चित करने का आव्हान किया है।
एडवाइजरी (सलाह) के अनुसार कोरोना वायरस विषाणुओं का समूह है जिससे सामान्यतः जानवरों में बीमारियाँ होती है। कभी-कभी ये मनुष्यों में संक्रमण करता है। मनुष्यों में इसके लक्षण सर्दी, खाँसी एवं बुखार, सिरदर्द, गले में खराश इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों में जिनमें प्रतिरक्षण की क्षमता कम होती है, में यह वायरस निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इत्यादि गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न करता है। एडवाइजरी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खाँसने या छींकने से हवा द्वारा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क, छूने या हाथ मिलाने और संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आँख या नाक को छूने से भी यह फैलता है।
कोरोना वायरस के निगरानी हेतु संभागीय टीम गठित ,डा. प्रणय खरे संभाग के प्रभारी बने
 क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग सागर डा0 वीरेन्द्र यादव ने कोरोना वायरस एवं अन्य महामारी की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु संभागीय टीम का गठन किया है। जिसमें नगर निगम उपायुक्त डा. प्रणय कमल खरे के नेतृत्व में श्री राकेष भारद्वाज को कोरोना वायरस  नोडल अधिकारी, श्री कपिल चौधरी संविदा प्रोग्रामर को रिपोर्टिंग हेतु नियुक्त किया गया है। डा0 यादव ने बताया कि संभागीय व्यवस्था टीम के प्रभारी डा. प्रणय कमल खरे सागर दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ एवं छतरपुर में कोरोना वायरस एवं महामारी की रोकथाम की व्यवस्थाएं बनाने हेतु आवष्यक प्रबंध करेंगे।
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BDDS के निरीक्षक/उप निरीक्षक /आरक्षकों के तबादले

BDDS के निरीक्षक/उप निरीक्षक /आरक्षकों के तबादले
भोपाल। पुलिस के बीडीडीएस प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारियों की पुरानी एवं नवीन स्वीकृत बीडीडीएस इकाईयों में निम्नलिखित दर्शाये गये तालिका अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थापना की जाती।
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फर्जी परिचय पत्र बनाकर धोखा देने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

फर्जी परिचय पत्र बनाकर धोखा देने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
सागर। न्यायालय-अनिल चौहान , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष बीना जिला सागर की न्यायालय ने आरोपी इत्तष्याम पिता गुल्लन उम्र-30 वर्ष निवासी गौसगंज तहसील थोवनीपुर जिला कानपुर देहात को धारा 419, 466, 468 में 3-3 वर्ष एवं धारा 465 व 471 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। मामले में म.प्र. शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीना जिला सागर दिनेष कुमार मालवीय ने रखा।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थाना जीआरपी बीना ने फरियादी बिट्टू की रिपोर्ट पर से धारा 379 भादवि अपराध क्र. 88/13 का अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान आरोपी इत्तष्याम ने अपना नाम वीरेन्द्र मिश्रा बताया तथा वीरेन्द्र मिश्रा के नाम से अपना परिचय पत्र बनवा कर पुलिस को प्रस्तुत किया जबकि विवेचना में पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी की पहचान के संबंध में ग्राम गौसगंज विकासखण्ड अमरौधा रमाबाई नगर जिला कानपुर उ.प्र. जाकर आरोपी के नाम के संबंध में जाॅंच की। जहाॅं पता चला कि उसका वास्तविक नाम इत्तष्याम पिता स्व. गुल्लन ग्राम गौसगंज तहसील थोवनीपुर जिला कानपुर का मूल निवासी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी इत्तष्याम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किये और अपना वास्तविक नाम छिपाकर वीरेन्द्र मिश्रा के नाम का परिचय पत्र छल करने के प्रयोजन से बनवाया था। जीआरपी बीना ने विवेचना के उपरांत आरोपी इत्तष्याम के विरूद्ध धारा 379, 419, 465, 466, 468, 471, 420 भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहाॅं विचारण उपरांत अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे साबित किया। माननीय न्यायालय-अनिल चैहान, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष बीना जिला सागर की न्यायालय ने आरोपी इत्तष्याम को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 419, 466, 468 में 3-3 वर्ष एवं धारा 465 व 471 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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