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चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश

# ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर सने आई लापरवाहियां,उड़ान में मानकों का हुआ उल्लंघन

सागर । विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश  राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भोपाल ने ढाना स्थित शासकीय हवाई पट्टी के उपयोग चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों स्थिगित कर दिया है।  ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर यह सने आया कि उड़ान सम्बन्धी गतिविधयों में मानकों  का उल्लंघन हुआ है और ट्रेनी और ट्रेनर की मौत होना एक गंभीर लापरवाही है । तीन जनवरी को हुए इस हादसे की जांच  मंत्रालय द्वारा की जा रही है


इसमे घटना के विसुल 

और रोक सम्बन्धी पत्र की प्रति है

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चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश

चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों पर लगी रोक,ढाना हवाई पट्टी के उयोग पर,विमानन संचालनलय भोपाल ने दिए आदेश

# ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर सने आई लापरवाहियां,उड़ान में मानकों का हुआ उल्लंघन

सागर । विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश  राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भोपाल ने ढाना स्थित शासकीय हवाई पट्टी के उपयोग चाईम्स एविएशन अकादमी की गतिविधियों स्थिगित कर दिया है।  ट्रेनी पायलट और ट्रेनी की मौत को लेकर यह सने आया कि उड़ान सम्बन्धी गतिविधयों में मानकों  का उल्लंघन हुआ है और ट्रेनी और ट्रेनर की मौत होना एक गंभीर लापरवाही है । तीन जनवरी को हुए इस हादसे की जांच विमानन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमे स्पस्टीकरण मांगा गया था।  विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश  के अनिरूद्व-मुकर्जी , आयुक्त विमानन नेे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर, मेसर्स चाईम्स् एविएशन प्रा. लि., ढाना हवाई पट्टी, सागर मध्यप्रदेश को  यह जानकारी दी। इसके अनुसार  सागर स्थित हवाई पट्टी पर दिनांक 03/01/2020 को आपकी संस्था का सेसना विमान VT-CAF की दुर्घटना के संबंध में आपकी संस्था से इस कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में आपके द्वारा दिनांक 05.02.2020 में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना की जांच भारत शासन की संस्था AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) एवं Air Safety (DGCA) के जाँच दल द्वारा की जा रही है, DGCA द्वारा फ्लाईंग ट्रेनिंग इत्यादि पर रोक न लगाते हये फ्लाईंग गतिविधियों को जारी रखा गया है |

आपकी संस्था द्वारा भारत सरकार, नागर विमानन के पत्र क्रमांक AV 22011/6/2007-FGIP) दिनांक 2/3/2012 में दी गई अनुमति के बिन्दु क्रमांक-7 के विपरीत रात्रि में ट्रेनिंग फ्लाईंग हेतनिर्धारित मानकों का उल्लंघन किया गया है जिसके अनुसार "नाईट फ्लाईट कंडीशन में विमान 2500 की AGL (Above Ground Level) उंचाई पर उडान एवं एरोड्म से 2 nm (Nautical miles) से अधिक दूरी की उडान की अनुमति नहीं होती है ।

यह मानक संभवतः रात्रि के समय दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हये इसलिये भी रखे गये है कि ट्रेनी  विमान को रात्रि के समय विमान को अधिक उंचाई और बहुत अधिक दूरी परन जाने लिये जावें ।"

उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, सागर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया
गया है कि चाईम्स एविएशन के पायलेट पी.ओ.सी. केप्टन अशोक मकवाना एवं देनी पियूष चंदेल द्वारा दिनांक03.02.2020 को समय 18:50 बजे विमान से कास कंटी उडान (ढाना से महोबा) उडान की उचाई 4000 की
AGL (Above Ground Level) से अधिक एवं इस मार्ग की दूरी 106 nm (Nautical miles) थी, जो कि डीजीसीए द्वारा दी गई अनुमति का स्पष्ट उल्लधंन है । जिसकी पुष्टि संचालनालय स्तर पर गठित पायलेटों
की समिति द्वारा भी की गई है। इसी क्रम में संस्था के साथ हुये अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 04, 16 एवं 20 में उल्लेख अनुसार हवाई पट्टी पर पार्किंग, संधारण, पायलेट प्रशिक्षण, वायुयान अनुरक्षण से संबंधित समस्त गतिविधिया, आवश्यक संचार के लिये वी.एच.एफ. उपकरण के कय तथा संधारण, विमान की सुरक्षा, पर्यावरण, आग्नचिकित्सा आदि समस्त की जिम्मेदारी भी आपकी संस्था मैसर्स चाईम्स एविएशन की है ।रात्रि में प्रशिक्षण उडान हेतु डीजीसीए के पैरा 2 में वर्णित मानको के विरूद्ध फ्लाईग के कारण उक्त घटना घटित हई जिससे एक पायलेट एवं एक ट्रेनी की मृत्यु हुई यह एक बहुत की गभीर मामला है, जो कि आपकी संस्था द्वारा बरती गई लापरवाही को दर्शाता है

अतः उपरोक्त अनुबंध की शर्तों, आपकी संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र के प्रतिउत्तर, कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट एवं संचालनालय स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट अनुसार आपकी संस्था के साथ किये गये अनुबंध दिनांक 25/08/2007 के अनुक्रम में राज्य शासन आपकी संस्था द्वारा सागर स्थित हवाई पट्टी पर संचालित समस्त विमानन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थागित करने का आदेश देता है ।

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कपिल धारा का कुआँ बना कागजो में ,अदालत ने दिए कार्यवाही के निःर्देश

कपिल धारा का कुआँ बना कागजो में ,अदालत ने दिए कार्यवाही के निःर्देश
सागर । सागर जिले के रहली के ग्राम पंचायत बरोदा  में हुई बढी धाधली भ्रष्टाचार किसान का कपिल धारा योजना का कुंआ गायब हो गया। किसान ने  उच्च न्यायालय की शरण ली ।  उच्च न्यायालय ने दिये दो माह में प्रकरण के संबंध में निराकरण के निर्देश जिला कलेक्टर न्यायालय ने किये है। 
मीडिया को एडवोकेट दीपक पौराणिक और पीड़ित राजबहादुर सिंह ने आज मीडिया को पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 
न्यायालय कलेक्टर जिला सागर म0प्र0 के प्रकरण क्र. 0298/बी 121/2017-18 ग्राम बरोदा के राजबहदुर सिहं विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के मामले में दिये आदेश के अनुपालन में आवेदन स्वीकार कर मुख्य कार्यपालन अधीकारी जिला पंचायत सागर की ग्राम पंचायत बरोद रहली के पंचायत के कौन से सदस्य/सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/ उत्तरदायी है, तथा जनपद पंचायत स्तर पर कौन अधिकारी उत्तरदायी है उनके विरूद्ध वैधानीक कार्यवाही हो ।
प्रकरण इस प्रकार 

 राजबहादुर सिंह पिता श्री जगतसिंह ग्राम बरोदा रहली ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्र. 1020/2018 लगाई गई माननीय उच्च न्यायालय में 20.04.2018 को आदेश/निर्देष दिया की जिलाधीश सागर  दो माह के समय में कार्यवाही करे तथा आवेदक के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय की न्यायालय में मय दस्तावेजो के लगाया गया ।उक्त प्रकरण में आवेदक राजबहादूर सिंह ने अपनी खेती सिंचित करने के लिए खसरा क्र. 61 पर कपिल धारा योजना के अंतर्गत आवेदन किया लेकिन कार्यलायों से ज्ञात हुआ की उस स्थान पर उपरोक्त योजना का कूप बना दिया गया है एवं राशि का भी भुगतान हो चुका है।  तब किसान राजबहादूर सिंह ने सूचना के अधिकार के माध्यम से जब दस्तावेज प्राप्त किये तो पाया की उसके फर्जी एवं झूठे दस्तावेज बनाकर झूठे हस्ताक्षर कर एवं झूठा मस्टर बनाकर यहां तक की मृत व्यक्तियों के खातें में मजदूरी का पैसा भेज कर उस कुऐं की राशि तक भूगतान हो चुका है। तब आवेदक ने जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब आवेदन ने अधिवक्ता के माध्यम से  उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें मान. उच्च न्याय. ने आदेशानंुसार जिला कलेक्टर सागर की कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया प्रकरण के आदेश में जिला कलेक्टर महोदया ने यह लिखा है कि खसरा क्र. 61 पर जिसका रकवा 2.50 है उस पर कोई कुआ नहीं है, तथा ग्राम पंचायत की संपूर्ण कार्यवाही संधिग्ध पाई जाती है और जिला पचायंत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निदेशित किया कि इस में कौन कौन उत्तरदायी है और संबंधितो पर वैधानिक कार्यावाही करे।
 उक्त प्रकरण में आवेदक राजबहादुर सिंह की ओर से अधिवक्ता दीपक पौराणिक ने पैरवी की।

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अंतिम संस्कार को मिले लकड़ियां,राजस्व मंत्री गोविन्द राजपूत ने सख्त निःर्देश

अंतिम संस्कार को मिले लकड़ियां,राजस्व मंत्री गोविन्द राजपूत ने सख्त निःर्देश

सागर। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नही मिलने की खबरों  ने राजस्व मंत्री गोविन्द राजपूत को हैरानी और चिंता में डाल दिया। दरअसल मामला उनके विधानसभा क्षेत्र सुरखी के  जैसीनगर क्षेत्र का था। मन्त्री श्री राजपूत को मीडिया के जरिये इसकी खबर लगी। उन्होंने मानवता दिखाई।  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने दूरभाष से डीएफओ से चर्चा कर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिवस के अंदर संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और श्मशान घाट पर किसी भी प्रकार की कमी एवं अनियमितताओं को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा ।साथ ही साथ मंत्री जी ने पंचायत द्वारा इन व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कहा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितग्राहियों को लकड़ियां समय पर उपलब्ध हो रही है या नहीं।
यही नही उन्होंने साफ कहा कि अपने क्षेत्र में ही नही  कही भी  इस तरह की कमी नही दिखनी चाहिए कि अंतिम संस्कार को हमेशा मानवीयता के आधार  पर  देखना चाहिए।
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शाहीनवाग हटाने को लेकर, शिवसेना के बैठक

शाहीनवाग हटाने को लेकर, शिवसेना के बैठक 
 
सागर।  देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह सी.ए.ए. एवं एन.आर.सी. को लेकर  सागर में भी  कुछ लोग शाहीनवाग बनाए है।  उसको देखते हुए सागर शिवसेना संगठन ने प्रशासन को कुछ समय पहले सागर का शाहीनबाग हटाने के लिए एक ज्ञापन सौपा था। लेकिन संगठन द्वारा दिए गए समय सीमा पर शाहीनवाग नहीं हटाया गया। जिसको लेकर आज दादा दरबार मंदिर परिसर में शिवसैनिकों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली जिस तरह दंगों की आग में जल रही है हम नहीं चाहते कि सागर भी ऐसी किसी परिस्थतियों से गुजरे। यही वजह है कि हमने शाहीनवाग हटाने के लिए प्रशासन को चेताया था। लेकिन प्रशासन ने शाहीनवाग को नहीं हटाया। बैठक के उपरांत सभी शिवसैनिक कंट्रोल रूम पहुंचे जहां पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के साथ शिवसैनिकों का सभागार में संवाद हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल की मौजूदगी में शिवसैनिकों ने शिवाजीवाग एवं हनुमान चालीसा के लिए अनुमति पत्र सौपा।इस मौके पर  शिवसेना जिला  प्रमुख दीपक सिंह लोधी  विकास यादव, अमन ठाकुर, रवि गुप्ता, हेमराज आलू, मनीष मिश्रा, अभय लोधी, हरवंश गिरी गोस्वामी, अनिकेत तिवारी, नवीन सोनी, विकास श्रीवास, रवि गुप्ता, आयुष जैन, अमित राजपूत, अभिनाष चैधरी, मिन्टू ठाकुर, शिवेस गुप्ता, शुभम रैकवार, प्रवीण आठया, अजय बुंदेला, मयंक रजक, यश रजक, रीतेश ठाकुर, उपदेश आठया, अभिषेक नायक, सूरज सोनी, शिव्याश ठाकुर, पंकज दुबे, अजय चैबे, नवीन पटैल, अजय चैबे, ब्रजेन्द्र पहलवान, मोहित यादव सहित बडी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे।

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एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां 2 मार्च से की जाएगी प्रदाय

एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां 2 मार्च से की जाएगी प्रदाय
सागर । आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा भू-अभिलेख प्रति निर्धारित दरों पर भू-स्वामी को प्रदाय करने हेतु एमपी ऑनलाईन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त कर, किया गया है जिसके तहत वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर एमपीऑनलाईन कियोस्क द्वारा भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है।
इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह कार्यवाही 2 मार्च को मध्यप्रदेष के समस्त जिलों में एमपी ऑनलाईन के समस्त कियोस्क पर समारोह पूर्वक प्रारंभ की जावे।
इस कार्यक्रम को जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाए, जिसमें कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर द्वारा आवष्यकतानुसार शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी एमपी ऑनलाईन कियोस्क में आयोजन दिनांक को लगाई जाए। इस हेतु एमपी ऑनलाईन के जिला कॉर्डिनेटर समस्त जिले के एमपी ऑनलाईन कियोस्क की सूची कलेक्टर को प्रदाय करेंगे।
कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं गणमान्य नागरिकों तथा आमजन को आमंत्रित किया जाए तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही भू-अभिले,ा की प्रतिलिपियां का विवरण किया जाए। शासन द्वारा भू-अभिलेख की निर्धारित दरों में एकसाला, पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए, वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए, ए-4 आकार में नक्षे की प्रति के लिए प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये फीस एवं प्रत्येक अतिरिक्त पेज के लिए फीस 15 रूपये है। शासन द्वारा निर्धारित इन दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार  किया जाए तथा नकल वितरण केन्द्रों में इन दरों का फ्लेक्स भी लगाया जाए। जिससे भू-धारकों के हित में शासन द्वारा लिए गए निण्रय का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।  
साथ ही  वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कृषकों/भू-धारकों के हितों में चल रही योजनाओं की जानकारी भी इस कार्यक्रम आम जन को प्रदाय की जाए। खसरे में बंधक दर्ज करने हेतु वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर में लॉगिन समस्त बैंको को दिए गए है। इस हेतु भूमि-स्वामी को तहसील कार्यालय में आकर बंधक दर्ज करने हेतु आवेदन देने की आवष्यकता नहीं है। नामांतरण, बंटवारा, बंधक के आदेष को खसरे में अमल कर भूमि-स्वामी को अविलंब प्रदाय कि जा सकता है। वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यपवर्तन की सूचना एवं राजस्व भुगतान। भूमि धारकों द्वारा डिजीटली पोर्टल से सीधे ली जा सकती है। यह लिंक एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्षित की जाना है।
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रतौना आंदोलन के सौ वर्ष पर सागर में व्याख्यान एक मार्च को

रतौना आंदोलन के सौ वर्ष पर सागर में  व्याख्यान  एक मार्च को 
सागर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा रतौना आंदोलन के सौ वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 01 मार्च 2020 को रवीन्द्र भवन सागर में व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता दैनिक भास्कर के सेंट्रल सेटेलाइट एडिटर शिव कुमार विवेक होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ  अधिवक्ता चतुर्भुज सिंह राजपूत एवं वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. सुरेश आचार्य के साथ समाजसेवी अब्दुल रफीक गनी उपस्थित रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति दीपक तिवारी करेंगे। 
इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित गांधी दर्शन एवं पोस्टर प्रदर्शिनी भी लगाई जाएगी।इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरीटेज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, श्यामलम कला संस्था तथा रंग के साथी संस्था इस आयोजन के सहयोगी संस्थान होंगे। कार्यक्रम स्थल  रवीन्द्र भवन सागर में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा रतौना आंदोलन और गांधी जी पर केंद्रित पोस्टर निर्माण भी किए जाएंगे। प्रबुद्धजनों से समारोह में भागीदार होने का आग्रह है। 
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पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, मासूम बेटे ने बोला मम्मी को पापा ने मारा

पति  ही निकला पत्नी का हत्यारा, मासूम बेटे ने बोला मम्मी को पापा ने मारा

सागर।सागर जिले के देवरी में कई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है । इसमे पति ने ही पत्नी की हत्या  की थी। घरेलू विवादों के चलते यह घटना घटी। पुलिस अधिक्षकमित सांघी ने मीडिया के सामने वारदात का खुलासा किया। पति प्रकाश अहिरवार द्वारा अपनी पत्नी तुलसा उर्फ सवीता अहिरवार उम्र 30 साल को लोहे की राड से हत्या की थी। 

पलिस अधीक्षक अमित सांघी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  विक्रम सिंह के मार्गदर्शन मे दिशा निर्देश देते हये पुलिस टीम का गठन किया जिसम अनुविभागीय अधिकारी  अजीत पटेल, निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर थाना प्रभारी देवरी, उनि लखन राज, उनि टेकाम, उनिवीणा विश्वकर्मा, आरक्षक  हेमन्त रजक, आरक्षक रावत, आरक्षक राजीव तोमर, आरक्षकनरसिंह ठाकर, आरक्षक प्रेमजीत, आरक्षक निशीत मिश्रा,आरक्षक मुकेश, महिला आरक्षक बीना घोडायल को लगाया गया। जिनके अथक प्रयास से घटना का खुलासा चन्द घटों में किया गया।

ये है घटना 

राहल पिता महेश बंसल निवासी संजय नगर देवरी ने थाना पर आकर सूचना दिया किइसके पडोस मे रोने की आवाज सुनने पर यह प्रकाश अहिरवार के घर गया तो वहा पर देखा कि एक कमरे में प्रकाश अहिरवारकी पत्नि तुसला बाई उर्फ सवीता अहिरवार विस्तर में पड़ी थी उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी सिर फटा हुआ था जो खूननिकलकर जमीन पर फैला हुआ था तो राहल द्वारा थाना पर सूचना देने पर मर्ग क्रमांक 07/20 धारा 174 जाफी कायम कर जांच की गई। दौरान जांच के शव का पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतिका के पिता गौतम अहिरवार ने बताया कि मुझे पुलिसद्वारा सूचना मिलने पर मैं देवरी आया तो देवरी मे मेरी बच्ची बिस्तर मे मृत अवस्था मे मिली सिर कुचला हुआ था। कमरे मेचारो तरफ खून के छीटे दीवालों पर एवं दरवाजे के पीछे तरफ खून लगा हुआ था। जब पुलिस पीएम कराने ले जा रही थी। तवदामाद प्रकाश अहिरवार ने रो कर इसे बताया कि मेरे से गलती हो गई मेरी और तलमा की रात को लडाई हो गई थी तो मैनेसोते समय तुलसा को सिर में लोहे की राड मार दी थी जिसमे बह खत्म हो गई थी। जो मौके पर प्रार्थी गौतम अहिरवार निवासीनन्दे पिपरिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/20 धारा 302 ताहि की देहाती नालमी मौके पर आरोपी मतिका के पति प्रकाशअहिरवार के विरूध कायम कर विवेचना की गई।दौरान विवेचना के प्रकाश पिता करन अहिरवार उम्र 38 माल निवासी संजय नगर देवरी को हिरासत मे लेकरपूछताछ की गई तो पहले प्रकाश अहिरवार पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात मे चोरी करने के उदेश्य से घर मे घुस कर पत्नी के जाग जाने पर उसके साथ गंभीर चोट पहुचा कर उसकी हत्या कर देना बताया एवं स्वयं बड़ी बच्ची वर्षा के साथ दूसरे  कमरे मे सोते रहा बताया एवं घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया इसी तरह की बातों से गुमराह करता रहा।

पत्नी से आये दिन झगड़ा होता था

 घटना के संबंध मे बताया कि मेरी पत्नी तुलसा उर्फ सवीता अहिरवार मुझसे छोटी-छोटी बातो को लेकर लड़ती रहती थी तथा मुझ पर शक करती थी और जादू टोना करती थी। गत बे रात अगरबत्ती लगा कर पूजा-पाठ करती थी। पूरी रात टी.व्ही. देखती थी। रात बे रात कही भी उठ कर चली जाती थी। बिना पूछे अपने मायके चली जाती थी। जिस कारण प्रतिका का पति बहुत अधिक परेशान हो चुका था। आरोपी की पनि प्रतिका की पत्रि 6-7 दिन पहले बिना बताये अपने मायके चली गई थी जो घटना के एक दिन पूर्व ही वापस लौटी थी जो आरोपी ने प्रतिका से मायके जाने का उचित कारण पूछा तो जिस पर से दोनो मे विवाद हो गया था उसी विवाद पर से आरोपी ने रात में ही मृतिका के साथ सोते समय लोहे की राड बजनी करीवन 5-6 किलो से सिर में मार कर हत्या कर देना बताया पुलिस से डर के कारण वहा से भाग गया। जिसे दौरान तलाशकर पूछताछ की गई।

छोटे बेटे ने बताया मम्मी को पापा ने मारा

सबसे छोटे बच्चे मंजय उम्र 4 वर्ष द्वारा पापा प्रकाश ने मम्मी को मारने की बात बताई ।एफएसएल अधिकारी टीम एवं डॉग द्वारा प्रकाश की ओर बार-बार जाना एवं इशारा करना भी आरोपी प्रकाश अहिरवार के संदेह के घेरे मे आना बाद मे आरोपी ट कर उसके मसुर को पूरी घटना बताना। थाना चलने की कहने पर वहा मेंभाग जाना। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे सराहनीय कार्य करने वाले स्टाफ को श्रीमान पुलिस अधीक्षक  नगद पुरूष्कार से पुरूष्क्रत करने की घोषणा की गई है।

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