पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति मंच फोरम की केंद्रीय संचालक मंडल घोषित

पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति मंच फोरम की केंद्रीय संचालक मंडल घोषित

सागर ।गैर राजनैतिक संगठन " पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति मंच फोरम की कार्यसमिति ने अपने प्रथम चरण में आज चालीस सदस्यीय " केंद्रीय संचालक मण्डल " की घोषणा की है।
 मंच के संयोजक एडवोकेट बृज बिहारी चौरसिया ने बताया है कि संचालक मंडल में मुख्यालय सागर से तीन सौ एवं सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्र से दस-दस संचालकों को शामिल किया जाएगा जो लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायत और नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तरीय संगठन गठित कर ओबीसी, एससी व एसटी वर्गों के बीच अपना "वैचारिक-आंदोलन " गतिशील करेगा।
उन्होंने कहा कि मंच अपने पारित प्रस्ताव के परिपालन में इन वर्गों को राष्ट्रहित में राजनैतिक पार्टी कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच पूरी तरह गैर राजनैतिक है व इसके कांग्रेस अथवा किसी भी राजनैतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
कार्यसमिति के द्वारा आज नियुक्त किये गए केंद्रीय संचाल मण्डल में बृज बिहारी चौरसिया, एडवोकेट(प्रभारी ) शिवराजसिंह ठाकुर, सीताराम चौरसिया " लम्बरदार " रमेश कुमार बौद्ध, गोपालसिंह पटेल, इंजीनियर सुरेंद्रसिंह लोधी* *इंजीनियर संदीप कोरी, अब्दुल गनी खत्री, अनूप चौकसे, डॉ हीरालाल कोष्ठी, डॉ छतर सिंह लोधी, एडवोकेट जे पी सोनीएडवोकेट विजय सोनी, एडवोकेट पी सी चौधरी, एडवोकेट परुषोत्तम लाल सेन, संजय चौरसिया सहारा, एडवोकेट एस एल यादव, एडवोकेट महिपाल सिंह, एडवोकेट वी सी साहू, कांट्रेक्टर संजय चौरसिया, मोहनलाल साहू ओमप्रकाश नामदेव, राजेन्द्र कुमार सोनी, कृष्ण कुमार अहिरवार, कुँवर लाल कोष्ठी, एडवोकेट बी के अहिरवार, रविन्द्र यादव, मुकेश कुमार कोरी, श्रीमती कीर्ति चौकसे, श्रीमती अनिता शाक्य, मोतीलाल अहिरवार,अंसार खान, मूलचंद बौद्ध, हरभजन परोसी, एडवोकेट हेमराजसिंह राठौर, नीरज कुशवाहा, डालचंद पटेल, शिव प्रसाद पटेल, रमेश कुमार पटेल और मनु कुशवाहा शामिल है।
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राजस्व मन्त्री के गृहजिले में राजस्व लोक अदालतों मे निपटे 8 हजार मामले

राजस्व मन्त्री के गृहजिले में  राजस्व लोक अदालतों मे निपटे  8 हजार मामले 
सागर ।प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये बुधवार को लोक अदालत आयोजित की गई। सागर जिले में आयोजित राजस्व लोक अदालनतों में कुल 8 हजार 24 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व लोक अदालतों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बँटवारा, नक्शा बटांकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी. वसूली, ऋण-पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई। इस संदर्भ में न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सागर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा राजस्व लोक अदालत में आए प्रकरणों का निराकरण किया। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 133 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री मूलचंद वर्मा द्वारा राजस्व लोक अदालत में 231 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
         राजस्व लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के अंतर्गत तहसीलदार खुरई राजस्व मद 193, दांडिक मद 880 कुल 1073, उपखण्ड अधिकारी बीना राजस्व मद 145, दांडिक मद 281 कुल 426, उपखण्ड अधिकारी सागर राजस्व मद 298, दांडिक मद 101 कुल 399, तहसीलदार देवरी राजस्व मद 435, दांडिक मद 8 कुल 443, तहसीलदार बण्डा राजस्व मद 345, दांडिक मद 44 कुल 389, तहसीलदार बीना राजस्व मद 339, दांडिक मद 0 कुल 339, तहसीलदार रहली राजस्व मद 303, दांडिक मद 28 कुल 331, तहसीलदार सागरी राजस्व मद 327, दांडिक मद 0 कुल 327, तहसीलदार शाहगढ़ राजस्व मद 250, दांडिक मद 75 कुल 325, नायब तहसीलदार गौरझामर राजस्व मद 285, दांडिक मद 0 कुल 285, तहसीलदार जैसीनगर राजस्व मद 267, दांडिक मद 0 कुल 267, तहसीलदार राहतगढ राजस्व मद 199, दांडिक मद 63 कुल 262, नायब तहसीलदार सैमाढ़ाना राजस्व मद 237, दांडिक मद 0 कुल 237, तहसीलदार केसली राजस्व मद 210, दांडिक मद 13 कुल 223, नायब तहसीलदार बहरोल राजस्व मद 207, दांडिक मद 0 कुल 207, नायब तहसीलदार परसोरिया राजस्व मद 155, दांडिक मद 40 कुल 195, तहसीलदार मालथौन राजस्व मद 173, दांडिक मद 0 कुल 173, नायब तहसीलदार महाराजपुर राजस्व मद 124, दांडिक मद 30 कुल 154, उपखण्ड अधिकारी बण्डा राजस्व मद 115, दांडिक मद 36 कुल 151, नायब तहसीलदार सागर-2 राजस्व मद 148, दांडिक मद 0 कुल 148, नायब तहसीलदार बादंरी राजस्व मद 147, दांडिक मद 0 कुल 147, नायब तहसीलदार सुरखी राजस्व मद 110, दांडिक मद 0 कुल 110, नायब तहसीलदार बिलेहरा राजस्व मद 108, दांडिक मद 0 कुल 108, उपखण्ड अधिकारी देवरी राजस्व मद 66, दांडिक मद 34 कुल 100, नायब तहसीलदार शहजपुर राजस्व मद 92, दांडिक मद 0 कुल 92, उपखण्ड अधिकारी खुरई राजस्व मद 64, दांडिक मद 10 कुल 74,नायब तहसीलदार बामोरा राजस्व मद 74, दांडिक मद 0 कुल 74, नायब तहसीलदार सीहोरा राजस्व मद 69, दांडिक मद 0 कुल 67, नायब तहसीलदार गढ़ौला राजस्व मद 50, दांडिक मद 0 कुल 50, नायब तहसीलदार रजवांस राजस्व मद 36, दांडिक मद 0 कुल 36, उपखण्ड अधिकारी राहतगढ राजस्व मद 25, दांडिक मद 0 कुल 25, अपर तहसीलदार बीना राजस्व मद 24, दांडिक मद 0 कुल 24, उपखण्ड अधिकारी रहली राजस्व मद 23, दांडिक मद 0 कुल 23, उपखण्ड अधिकारी मालथौन राजस्व मद 16, दांडिक मद 0 कुल 16, नायब तहसीलदार गढ़ाकोटा राजस्व मद 15, दांडिक मद 0 कुल 15, नायब तहसीलदार नरयावली राजस्व मद 15, दांडिक मद 0 कुल 15, अपर तहसीलदार नजूल जांच राजस्व मद 15, दांडिक मद 0 कुल 15, नजून अधिकारी सागर राजस्व मद 03, दांडिक मद 0 कुल 03 शामिल है
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घटिया निर्माण देखकर नाराज हुए मंत्री हर्ष यादव,बोले अधिकारी से नौकरी खा जायेंगे, ठेकेदार को भी हड़काया

घटिया निर्माण देखकर नाराज हुए मंत्री हर्ष यादव,बोले अधिकारी से  नौकरी खा जायेंगे, ठेकेदार को भी हड़काया
#प्रधानमंत्री सड़क के पुल मरम्मत में हो रही लीपापोती
सागर। सागर  जिले की  देवरीकला तहसील अंतर्गत-प्रधानमंत्री सड़क की पुल मरम्मत कार्य में घटिया निर्माण देखकरप्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री हर्ष यादव का पारा इस कदर चढ़ गया  कि उन्होने निर्माण स्थल पर उपस्थित ठेकेदार को जमकर लताड़ लगाई एवंदूरभाष पर विभागीय अधिकारी को फटकारते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई न होने परनौकरी खा जाने की बात कही।
वित्त की कमी से जूझ रही प्रदेश की कमलनाथ सरकार भले ही खर्चो में कटोती करधन के दुरूपयोग को लेकर सख्ती दिखा रही हो परंतु निर्माण ऐजेंसियोंके अधिकारी सरकार की इस मंशा से सरोकार नही रखते। भ्रष्टाचार को लेकर 
कटघरें में पहुची। पिछली सरकार से सबक लेकर वर्तमान सरकार भले की फूंक फूंक
कर कदम रख रही हो परंतु विभागीय अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नही
दिख रहा है।  भ्रमण के दौरान केसली विकासखण्ड के ग्राम सहजपुरपहुंचे केबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की ग्राम सहजपुर से तेंदुडाबर सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। सड़क पर सहजपुर के समीप चल रहे 35 लाख लागत के पुल मरममत में पुल की अबेटमेंट बाल में नाले की काली मिट्टी भरी जा रही थी जिसमें मुरम भरकर न तो नियमानुसार वाटरिंग की जा रही थी न ही कॉपेक्शन व्यवस्थाकी गई थी। स्थल पर विभागीय यंत्री सहित अमला नदारद था जिसे देखकरमंत्री यादव आगबबूला हो गये। इस संबंध में उन्होने जब मौके पर उपस्थित पेटी
ठेकेदार से पूछताछ की तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया जिससे नाराजमंत्री ने उसे जमकर लताड़ लगाई एवं पूछा की निर्माण का स्टीमेट एवं ड्राईंग कहाहै तुम्हे किसने ठेकेदार बना दिया। बाद में दुरभाष पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारीको आड़े हाथों लेते हुए मंत्री यादव ने ठेकेदार पर कार्रवाई का निर्देशदिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस घटिया निर्माण का पेमेंट किया गयातो तुम्हारी नौकरी खा जाउंगा। मंत्री फटकार के बाद हरकत में आये विभागके सहायक प्रबंधक ए.के.मिश्रा ने कार्य का आनन फानन में निरीक्षण किया एवं
निर्माण में सुधार की बात कही है। बचाव की मुद्रा में दिखे अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवायी से कतरा रहे है।
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एमपी में 24 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले

एमपी में 24 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले ,राज्य शासन ने जारी किए आदेश
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दिव्यांगजनों को भी आमजनों की तरह अधिकार प्राप्त हों : कमिश्नर आनंद शर्मा

दिव्यांगजनों को भी आमजनों की तरह अधिकार प्राप्त हों : कमिश्नर आनंद शर्मा

#दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर संभाग स्तरीय कार्यषाला संपन्न
सागर । दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यषाला मील का पत्थर साबित होगी। दिव्यांगजनों को भी आमजन की तरह अधिकार प्राप्त हों सके ऐसा हम सब का प्रयास होना चाहिए। उक्त विचार कमिष्नर आनंद कुमार शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय बीएमसी सागर के सभाकक्ष में मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर आयोजित संभाग स्तरीय कार्यषाला में व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दिव्या अषोक सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रेखा चौधरी, निःषक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. के संचालक श्री कृष्णगोपाल तिवारी, कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक, जिला पंचायत सीईओ श्री सीएस शुक्ला, बीएमसी डीन श्री जीएस पटैल सहित संभाग के 6 जिलों के विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।  
कमिष्नर श्री आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेष सरकार भरसक प्रयास कर रही है। आवष्यकता है हम सबको उनके संरक्षण में मदद करने की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के अधिकार के संरक्षण के लिए अधिनियम-2016 पारित करके शासन ने प्रदेष में निःषक्तजनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस अधिनियम का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना के साथ सजा का प्रावधान सुनिष्चित किया गया है। 
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. के संचालक श्री कृष्णगोपाल तिवारी ने कहा कि दिव्यांगजन, आमजन की तरह ही है और इनको वह समस्त अधिकार प्राप्त है जो आमजन को है। श्री तिवारी ने कहा कि दिव्यांगजन देष-दुनिया में अपनी छवि अलग प्रकार से बना रहे है और आज उंचे-उंचे पदों एवं खेलों में अपना नाम रोषन कर रहे है। प्रत्येक व्याख्यान के बाद संचालक श्री तिवारी ने प्रतिभागियों के प्रष्नों के उत्तर दिए और उनकी शंकाआें का समाधान किया।
निःषक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने कार्यषाला में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और विकलांगों को दिए गए विभिन्न प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम अंतर्गत निःषक्तजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए है। जिससे कि वे आम व्यक्ति की तरह अधिकार संपन्न होकर अपना जीवन जी सकें। अधिनियम में 17 अध्याय और 102 धाराएं है। उन्होंने समता और अभिवेद, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार, हिंसा और शोषण, संरक्षण और सुरक्षा, गृह और कुटुम्ब, प्रजनन का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक हैसियत आदि विषयों पर प्रकाष डाला। उन्होंने 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में बताया।          
कार्यषाला में असिस्टेंट प्रोफेसर सीआरसी भोपाल डा. गणेष अरूण जोषी ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूआईडी कार्ड की उपयोगिता एवं उन्हें जारी किए जाने की प्रक्रिया। दृष्टि एवं श्रवण दिव्यांगताओं का आकलन एवं प्रमाणीकरण पर प्रकाष डाला। सहायक प्रोफेसर पीएमआर डिपार्टमेंट सिम्स छिंदवाड़ा डा. संदीप धोले ने लोकोमोटर दिव्यांगता के आकलन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आकलन करते समय ध्यान दिए जाने वाले बिन्दुओं के बारे में समझाया। कार्यक्रम का संचालन अरविन्द जैन ने किया।              

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चैक में धोखाधडी कर राशि हड़पने वाले पंचायत सचिव को दस साल की सजा,सरपंच ने की थी शिकायत

चैक में धोखाधडी कर  राशि हड़पने वाले पंचायत सचिव को दस साल की सजा,सरपंच ने की थी शिकायत

सागर। न्यायालय हेमंत  कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, बीना, जिला की अदालत ने आरोपी दीपक पिता जय नारायण गोस्वामी (ग्राम पंचायत सचिव) उम्र 49 वर्ष निवासी भानगढ़ जिला सागर म.प्र. को धारा 467,468,409,477 भादवि में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एवं श्री एम. डी. अवस्थी , बीना ने की।लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी श्रीमती राधा बाई पति सुन्दरलाल कुषवाहा सरपंच ग्राम हिरंछिया ने थाना बीना से उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया की आरोपी ग्राम पंचायत सचिव दीपक गोस्वामी के विरूद्ध 2400 रूपये का चैक सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया शाखा बीना जिला सागर से आहरण करने हेतु दिनांक 28.10.2009 को जारी करने के पश्चात आरोपी दीपक गोस्वामी द्वारा चैक में हेरा फेरी कर एक लाख रूप्ये की रकम अपनी मर्जी से बढाकर उक्त चैक में दो हजार चार सौ की जगह एक लाख दो हजार चार सौ रूप्ये कर दिए आरोपी सचिव दीपक गोस्वामी ने दस हजार के स्थान पर शून्य एवं लाख के स्थान पर एक बना दिया। उक्त राषि आरोपी ने बैंक से आहरित कर ली। फरियादी ने जब पास बुक में इंट्री कराई तो उसे आरोपी के कृत्य का पता चला। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बीना में कराई। जिस पर से थाना बीना, जिला  सागर ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत साक्ष्य संग्रहित कर आरोपी माननीय न्यायालय श्री मान् हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, बीना, जिला की अदालत ने आरोपी दीपक गोस्वामी को धारा 467 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूप्ये अर्थदण्ड, धारा 468 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूप्ये अर्थदण्ड, धारा 409 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूप्ये अर्थदण्ड तथा धारा 477 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूप्ये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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अब पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड के लिये भी डायल-100

अब पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड के लिये भी डायल-100
भोपाल ।मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-100 सेवा के माध्यम से अब पुलिस सहायता के अलावा फायर ब्रिगेड की सेवाएँ भी उसी तर्ज पर उपलब्ध हो सकेंगी। डायल-100 सेवा में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अग्निशमन विभाग से एकीकृत किया जा रहा है।
प्रदेश-भर में तैनात फायर ब्रिगेड्स में लगे एंडरायड मोबाइल डाटा टर्मिनल डिवाइस स्थापित की जा रही हैं, जिससे आग लगने की सूचना तत्काल संबंधित फायर ब्रिगेड वाहन को भेज दी जायेगी। इससे आवश्यकतानुसार एक से अधिक फायर ब्रिगेड वाहन भी घटना स्थल पर भेजे जा सकेंगे। एमडीटी डिवाइस में मौजूद जीपीएस के माध्यम से फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी और कंट्रोल-रूम को सतत रूप से उसकी लोकेशन मिलती रहेगी।
एमडीटी डिवाइस को संचालित करने के लिये प्रदेश-भर के प्रत्येक फायर ब्रिगेड वाहन पर तैनात फायरमेन/चालक को पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, भोपाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है
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सात नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त


सात नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त
सागर।प्रदेश के 7 नगरीय निकायों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आम निर्वाचन सम्पन्न होने और नई परिषद/निगम के कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिये प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के द्वारा दतिया जिले की नगर परिषद बड़ोनीखुर्द, दमोह जिले की नगर परिषद पटेरा, होशंगाबाद जिले की नगर परिषद वनखेड़ी तथा विदिशा जिले की नगर परिषद शमशाबाद में तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
इसी प्रकार नगरपालिक निगम जबलपुर, नगरपालिक निगम भोपाल और नगरपालिक निगम इंदौर में क्रमशरू संभागीय आयुक्त जबलपुर, संभागीय आयुक्त भोपाल और संभागीय आयुक्त इंदौर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। संबंधित प्रशासक निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आम निर्वाचन सम्पन्न होने तथा नई नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे
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