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पैसा दुगना करने के नाम पर धोखाधड़ी ,आरोपी गिरफ्तार,13 लाख किये थे जमा
लोन फ्राड गिरोह का खुलासा, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर की धोखाधड़ी
लोन फ्राड गिरोह का खुलासा, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर की धोखाधड़ी
सागर । सागर पुलिस को लोन देने के बहाने धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है । एक महिला को फर्जी नियुक्ति पत्र देकरनोकरी दे दी और ग्राहक बनाकर चार लाख रूपये जमा कराए। लेकिन ग्राहकोको लोन मंजूर नही किया। समय रहते पुलिस ने बैंक खाता फ्रीज कर राशि को सुरक्षित कर लिया और सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया ।ASP राजेश व्यास और प्रभारी CSP पीयूष मिश्रा ने मीडिया के सामने पूरे फ्राड का खुलासा किया।
ये था मामला
थाना मोतीनगर में शालिनी गाडिया निवासीद्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि गल्फ फाईनेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुरादाबाद के -मोबाइल नम्बर 9899399800 के संपर्क कर बताया गया कि आप को कंपनी में ए एम के पद पर नियुक्ति किया जाता है ।जिसके लिए आवेदिका से आवेदन पत्र,आधार कार्ड पेन कार्ड ,मार्कशीट, वोटर आईडी आदि व्हाट्सअप के माध्यम से दस्तावेज मांगे गये। दस्तावेज भेजने पर अनावेदकगण द्वारा आवेदिका को एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। आवेदिका ने उक्त नियुक्ति को सत्य मान कर विभिन्न लोगो के माध्यम से पैसा अनावेदक के खाता में करीब 4 लाख रूपये जमा कराये गए जिसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है । जबआवेदिका को बहुत समय तक सैलरी का पैसा न देने एवं आवेदिका द्वारा बनाये ग्राहकोका लोन मंजुर न होने पर आवेदिका को धोखाधड़ी का शक हुआ जिसकी शिकायत पुलिसअधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत की गई । प्रकरण के संदेहियो को पकडने हेतु पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के निर्देशन में , अति पुलिस अधीक्षक सागर के मार्गदर्शन से साईबरसेल जिला सागर से एक विशेष टीम का गठन कर उक्त धोखाधड़ी की जांच एवं कार्यावाही हेतु लगाया गया । आरोपियो के खाते में 4 लाख रूपये फीज कराया गया।उक्त जांच में अति पुलिस अधीक्षक सागर के मार्गदर्शन में साईबर सेल टीमद्वारा उक्त जांच से संबंधित बेबसाइट की जानकारी एकत्रित कर ,अनावेदको के बैंक खातोकी जानकारी बैंको के माध्यम से प्राप्त कर एवं सीडीआर को विश्लेषण किया गया।संदेहियो के विरुद्ध थाना मोतीनगर में अपराध क93/19 धारा 420 ता.हि. का पंजीबद्ध कर मामले के आरोपियों गिरफ्तार किया।
ये रहे आरोपी
1। नवाजीश पिता इलियान खान उम्र 35 साल नि. राजपुर,जिला हापुड़
2) मुस्तफा पिता आलमगीर खान नि. उम्र 30 साल नि. राजपुर जिला हापुड(3) कालिम पिता शमशाद खान उम्र 30 साल नि, नि, राजपुर जिला हापुड
(4) रोहिल पिता युनुस खान उम्र 29 साल नि, नि. राजपुर जिला हापुड
इनका कार्य सराहनीय
पुलिस की इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मोतीनगर संगीता सिहं, उ.नि मकसूद अली थाना बण्डा, उ.नि. जितेन्द्र सोनी, आरक्षक नीलेश चौधरी थाना कोतवाली,आरक्षक ताहिर खान थाना बण्डा एवं साईबर सेल टीम से आरक्षक अमित शुक्ला ,अमरतिवारी का प्रमुख योगदान रहा पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को नगद पुरुस्कार देने कीघोषणा की गई।
सागर नगर निगम की सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरेशी निलंबित, कमिश्नर की कार्यवाही
सागर नगर निगम की सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरेशी निलंबित, कमिश्नर की कार्यवाही
सागर। सागर सभाग के कमिश्नर आनन्द शर्मा ने नगर निगम सागर की सहायक आयुक्त साजिदा कुरेशी को कार्यो में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है । इसके आदेश जाए कर दिए गए है।
कमिश्नर कार्यालय सागर को आयुक्त नगर निगम सागर के द्वारा अपने प्रस्ताव से अवगत कराया है कि श्रीमती साजिदा कुरेशी सहायक आयुक्त नगरनिगम सागर दिये गये शासकीय कार्या को संजीदगी से नहीं करती हैं। बुलाई गई समीक्षाबैठक दिनाक 20-01-2020 में भी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रही है। वर्तमान में इन्हवीएलसी योजना के अंतर्गत शासन के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कार्य कीजिम्मेदारी सांपी गई है। समाज के कमजोर वर्ग केलोगों के लिए संचालित इस कल्याणकारी योजना में इन्हें काम सापने के बाद भी इन्होंनेकोई कार्य नहीं किया तथा योजना में प्रगति अवरूद्ध हो गई है, तथा गरीब लोगों कोजिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति सहित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी सम्मिलितहते है के सिर पर छत मुहैया कराने की महत्वपूर्ण योजना में अत्यन्त लापरवाही पूर्वककोई कार्य नहीं किया है। श्रीमती कुरैशी द्वारा बिना किसी सूचना के अवकाश पर जाने.स्वच्छता कार्यक्रम में दायित्वों को पूर्ण न करने तथा व्हाट्सअप गूप में एक ही फोटो कोकईबार वायरल करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा लिखिल आवेदन देकर अवगत कराया है, जि.वे इस कार्य को नहीं कर सकती है।उपरोक्त से स्पष्ट है कि दायित्वों के निर्वहनमें लापरवाही बरते जाने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है,जो उनकी स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का घोतका हे. तथा म०प्र० सिविल सेवा (आवरण)नियम 1905 के नियम-के तल्लघन होने से दण्डनीय है।अतएव श्रीमती साजिया कुरेशी सहायक आयुक्त नगर निगम सागर कोमध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जाप कमाक सी-6-01-2008-3-एक दिनांक15-09-2008 सहपठित म सिथिल सेवा (वगीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्वितकिया जाता है।निलम्बन अवधि में श्रीमती साजिदा कारेशी सहायक आयुक्त नगर निगमसागर का मुख्यालय सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासनता विकास सागर संभाग सागर नियतंकिया जाता है। निलम्बन अवधि में श्रीमती कुरेशी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता होगी।