मुनि श्री प्रमाण सागर ने चार्टर्ड अककॉउंटेंट को सिखाया जीवन का ऑडिट

मुनि श्री प्रमाण सागर ने चार्टर्ड अककॉउंटेंट को सिखाया जीवन का ऑडिट
भोपाल। प्रदेश के जाने माने चार्टर एकाउंटेंट्स ने जैन मुनि प्रमाण सागर जी से सुखमय जीवन का ऑडिट समझा। भागदौड़ के जीवन मे पीछे छूटते परिवार और बिगड़ते स्वाथ्य के प्रश्न पर मुनि श्री ने कहा कि जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अगर कारोवार जीवन का लक्ष्य है तो स्वथ्य और परिवार पीछे छूटेगा ही।अध्यात्म के लिए समय दें, दिन की शुरुवात आत्म चिंतन या ईश आराधना से करें और प्रोफेशन के साथ स्वयं व परिवार को समय दें और समाज का ऋण चुकाएं। परमार्थ और धर्मार्थ संस्थायों के ऑडिट पर फीस ले या न लें इस प्रश्न में उत्तर में मुनि श्री ने कहा कि परमार्थ के कार्य मे फ्री सर्विस देना भी एक पुण्य का काम है, इससे गलत किये कामों का कीच हिसाब वरावर हो जाता है।
 एक चार्टर अकाउंटेंट के प्रश्न कि जैन साधु इतना कठिन साधु जीवन क्यो जीते हैं मुनि श्री ने कहा कि कठिन साधु जीवन नहीं विलासता का जीवन है जहाँ नैसर्गिकता है वहाँ सहजता है। जहाँ बनावटीपन है वहीं कठिनता है। कठिन तब तक कठिन है जब तक की उसे स्वीकारा न जाये, कष्ट को स्वीकारा तो सब मस्त हैं। एक सी ए के प्रश्न कि करदाता द्वारा कर चोरी के बाद आयकर विभाग से बचने के लिए अपने कर सलाहकार से  गलत ऑडिट और गलत रिप्लाई के लिए कहा जाता है इस पर मुनि प्रमाण सागर ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्र के अहित में तो है ही साथ ही वो वह सी ए स्वयं अपना औऱ और क्लाइंट का अहित करता है। प्रोफेशन में अनैतिक कार्य होता है और क्लाइंट को कर चोरी की आदत पड़ती है। इस विशेष शंका समाधान का आयोजन श्यामला हिल के टैगोर होस्टल के परिसर में चल रहे सिद्ध चक्र महामण्डल विधान के दौरान किया गया। चार्टर अकाउंटेंट अमित जैन और नरेश रजानी के साथ भोपाल के जाने- माने कर सलाहकारों ने इस जीवन के ऑडिट में मुनि श्री से शंकाओं का समाधान लिया।
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जिंदा जलाए गए दलित युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत

जिंदा जलाए गए दलित युवक  की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत
सागर।सागर में एक घटना में दलित युवक में जले युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे पाँच युवकों  ने जिंदा जला दिया था। इसके सभी आरोपी गिरफ्तार  है। इस घटना को लेकर सियासत भी गरमाई है । कमलनाथ सरकार ने सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए दिल्ली भेजा था।
सागर में धर्म श्री स्थित अयोध्या बस्ती में 14 जनवरी को  जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति धन प्रसाद अहिरवार को  21 जनवरी को शासन के द्वारा एयर एंबुलेंस से सफदर जंग अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था । जहा इलाज के दौरान आज सुबह उसका निधन हो गया। इसकी सूचना परिजन को दे दी गई है । उसके शव का  पीएम कराने के बाद  दिल्ली से सागर लाया जाएगा। संभवतया कल शुक्रवार को अन्तिम सँस्कार होगा।
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भाजपा का घिनौना वयान देश की 60 करोड़ महिलाओं का अपमान -भूपेन्द्र गुप्ता


भाजपा का घिनौना वयान देश की 60 करोड़ महिलाओं का अपमान -भूपेन्द्र गुप्ता
भोपाल ।मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रतिपक्ष के नेता गोपाल भार्गव एवं विधायक बद्री लाल यादव के महिला अधिकारियों के प्रति दिए गए अशोभनीय असभ्य एवं बार्बरिक बयान की कटु आलोचना की है ।गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में स्त्री को हेय और अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है जिसकी  अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजगढ़ के बहाने की है।  शिवराज सिंह से गुप्ता ने पूछा है कि वे बताएं कि क्या उनके कार्यकर्ताओं को भारतमाता की जय बोलते हुए किसी महिला की चोटी खींचना भी सिखाया जाता है या कि उसे लात मारकर गिराना सिखाया जाता है और नहीं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस आपराधिक कृत्य को भारत माता की आड़ में छुपाने की कोशिश ना करें । उनकी पार्टी ने ना केवल महिलाओं का अपमान किया है बल्कि दलित महिलाअधिकारी को पीड़ा भी पहुंचाई है ।इस पाप से भाजपा विमुक्त नहीं हो सकती। गुप्ता ने कहा कि बहादुर  महिला अधिकारियों को बद्री लाल यादव के आपराधिक बयान पर स्वयं आगे बढ़कर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए ताकि इस तरह के अभद्र नेता देश की आधी आबादी को गाली देने से भविष्य में बाज आएं।गुप्ता ने कहा कि शायद भाजपा नेताओं को उनकी मां ने दूध नहीं पिलाया होगा तभी इस पवित्र कार्य के लिये गलत संदर्भ प्रयुक्त करने में लाज नहीं.आई।
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आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अन्य कार्यों से सम्बद्ध नहीं होंगे,सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये आदेश

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अन्य कार्यों से सम्बद्ध नहीं होंगे,सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये आदेश
 
सागर 22 जनवरी 2020/प्रदेश में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संबंद्ध नहीं किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 80 हजार 160 आँगनवाड़ी केन्द्र तथा 1270 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इन केन्द्रों के माध्यम से शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार देकर सुपोषित करने एवं शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदाय की जाती हैं, जिसकी निरन्तरता एवं अतिकम वजन वाले बच्चों की विशेष देखभाल की जाती है।
अभी तक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को गैर आईसीडीएस कार्यों में भी संबद्ध किया जाता रहा है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा अन्य कार्य नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है। ऐसा होने से आँगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाएँ लम्बे समय तक प्रभावित हो रही थीं। साथ ही, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार भी बाधित होता है। इसे पुनरू ठीक करने में काफी समय एवं अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती थी, जो उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था। इसलिये कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अन्य कार्यों से मुक्त किया गया है।
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नगर पालिका परिषद रहली, खुरई एवं मकरोनिया के वार्डों के हुआ आरक्षण

नगर पालिका परिषद रहली, खुरई एवं मकरोनिया के वार्डों के  हुआ आरक्षण
सागर । सागर जिले की नगर पालिका/परिषदों में म.प्र. नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए) वार्डां का आरक्षण नियम अंतर्गत वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की मौजूदगी में डिप्टी कलेक्टर श्री आदित्य शर्मा ने संपन्न कराई।
आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में उपस्थित उपरोक्त जनप्रतिनिधियो को  मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) सहपठित मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद खुरई, रहली एवं मकरोनिया के वार्डो के आरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
तत्पश्चात आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व नगर पालिका परिषद खुरई की कुल जनसंख्या 2011 अनुसार 51108 होने, इसमे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12649 होने जिसका प्रतिशत 24.75 होने, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2579 होने जिसका प्रतिशत 5.05 होने एवं नगर पालिका परिषद खुरई के कुल वार्डों की संख्या 27 होने की जानकारी दी गई। नगर पालिका परिषद खुरई के कुल 27 वार्डों के आरक्षण में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 जिसमें 4 महिलाआें एवं 3 पुरूषों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 वार्ड आरक्षित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 वार्ड जिनमें 4 महिलाओंएवं 3 पुरूषों के लिए एवं इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए 12 वार्डों में 6 महिला एवं 6 पुरूषों के लिए आरक्षित किए गए।
तत्पश्चात आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व नगर पालिका परिषद रहली की कुल जनसंख्या 2011 अनुसार 30329 होने, इसमे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5447 होने, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 626 होने एवं नगर पालिका परिषद रहली के कुल वार्डों की संख्या 15 होने की जानकारी दी गई। नगर पालिका परिषद रहली के कुल 15 वार्डों के आरक्षण में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3 जिसमें 2 महिलाआें एवं 1 पुरूष के लिए आरक्षित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 वार्ड जिनमें 2  महिलाओं एवं 2 पुरूषों के लिए एवं इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए 8 वार्डों में 4 महिला एवं 4 पुरूषों के लिए आरक्षित किए गए।
तत्पश्चात आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग की कुल जनसंख्या 2011 अनुसार 61821 होने, इसमे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19127 होने, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1823 होने एवं नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग के कुल वार्डों की संख्या 18 होने की जानकारी दी गई। नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग के कुल 18 वार्डों के आरक्षण में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 6 जिसमें 3 महिलाआें एवं 3 पुरूष के लिए आरक्षित किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वार्ड जिनमें 3  महिलाओं एवं 2 पुरूषों के लिए एवं इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए 6 वार्डों में 3 महिला एवं 3 पुरूषों के लिए आरक्षित किए गए। इस अवसर पर समस्त एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्री आदित्य शर्मा, सुश्री अमृता गर्ग, सीएमओ श्री बीएस चौहान सहित समस्त पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

नगर पालिका परिषद खुरई
क्रमांक वार्ड क्रमांक वर्ग
01 01 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
02 02 अन्य पिछड़ा वर्ग
03 03 सामान्य महिला
04 04 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
05 05 अनुसूचित जाति महिला
06 06 सामान्य महिला
07 07 सामान्य महिला
08 08 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
09 09 अनुसूचित जाति महिला
10 10 अन्य पिछड़ा वर्ग
11 11 सामान्य
12 12 सामान्य महिला
13 13 सामान्य
14 14 सामान्य
15 15 सामान्य
16 16 सामान्य
17 17 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
18 18 अनुसूचित जाति महिला
19 19 अनुसूचित जाति
20 20 सामान्य
21 21 अनुसूचित जाति
22 22 अनुसूचित जनजाति
23 23 अनुसूचित जाति महिला
24 24 सामान्य महिला
25 25 अनुसूचित जाति
26 26 अन्य पिछड़ा वर्ग
27 27 सामान्य महिला
नगर पालिका परिषद रहली
क्रमांक वार्ड क्रमांक वर्ग
01 01 अनुसूचित जाति महिला
02 02 सामान्य महिला
03 03 सामान्य महिला
04 04 सामान्य
05 05 अनुसूचित जाति महिला
06 06 अन्य पिछड़ा वर्ग
07 07 सामान्य
08 08 सामान्य
09 09 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
10 10 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
11 11 सामान्य महिला
12 12 अनुसूचित जाति
13 13 अन्य पिछड़ा वर्ग
14 14 सामान्य
15 15 सामान्य महिला
नगर पालिका परिषद मकरोनिया
क्रमांक वार्ड क्रमांक वर्ग
01 01 सामान्य महिला
02 02 सामान्य
03 03 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
04 04 सामान्य
05 05 अन्य पिछड़ा वर्ग
06 06 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
07 07 सामान्य महिला
08 08 अनुसूचित जाति
09 09 अन्य पिछड़ा वर्ग
10 10 सामान्य महिला
11 11 सामान्य
12 12 अनुसूचित जाति
13 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
14 14 अनुसूचित जाति
15 15 अनुसूचित जनजाति
16 16 अनुसूचित जाति महिला
17 17 अनुसूचित जाति महिला
18 18 अनुसूचित जाति महिला
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नावालिग बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियो को 10-10 की सजा

नावालिग बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियो को 10-10  की सजा
सागर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष रघुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर ने र्दुव्यापार करने के आषय से युवती को बहला फुसला कर अपहरण करने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मनफूल पारदी तथा राकेष पिता रग्गू पारदी दोनों निवासी फूटातला कटोतिया थाना देवरी जिला सागर को धारा 363, 366ए, तथा 370 (4) भादवि में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी कपिल पांडे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/अपर लोक अभियोजक देवरी द्वारा की गयी।
सागर अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  पीडिता दिनांक 24.09.2017 को अपने घर से ग्राम मैनाई अपने बुआ के घर जाने का कह कर गयी थी किन्तु बापिस नही आयी जिसे उसके परिजनों द्वारा तलाष किया गया पीडिता के ना मिलने पर उसके परिजनों द्वारा थाना देवरी में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य संग्रहित कर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के तर्काें से सहमत होते हुए एवं मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेन्द्र को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूप्ये जुर्माना, 366 ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना 370 (4) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूप्ये जुर्माना तथा आरोपी राकेष को 363/120बी भादविं, 366/120बी में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूप्ये का जुर्माना एवं 370(4)/120बी भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपीगण को दी गयी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जायेगी।
 
घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास
सागर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित श्रीवास्तव, बीना जिला सागर ने  घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी नियाज मोहम्मद पिता नजर मोहम्मद उम्र 54 साल निवासी ग्राम बजरेडा थाना बहरोल जिला सागर को धारा 452,327 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी ताहिर खांन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी बंडा द्वारा की गयी।
सागर अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  पीडिता दिनांक 15.02.2017 को समय करीब 5ः30 बजे फरियादिया अपने घर पर झाडू लगा रही थी। तभी आरोपी नियाज दरवाजे में लात मार कर अंदर आ गया और बोला कि मुझे मुर्गा दो, फरियादी ने कहा नही है तो वह गालिया देकर मुर्गा मांगने लगा ओैर उसके बाल पकड कर उसका सिर जमीन में मार दिया जिससे उसे चोटें आयी। फिर उसके पिता व इकवाल बचाने आये तो इकवाल को आरोपी ने धक्का दिया जिससे उसे चोटें आयी। घटना की रिपोर्ट पर से थाना बहरोल में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी नियाज के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के तर्काें से सहमत होते हुए एवं मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी नियाज मोहम्मद को धारा 452,327 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 
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सहकारिता विभाग इंदौर के डी आर राजेश क्षत्री को राज्य शासन ने किया निलंबित ,यौनउत्पीड़न की शिकायत पर

सहकारिता विभाग इंदौर के डी आर राजेश क्षत्री को राज्य शासन ने किया निलंबित,यौनउत्पीड़न की शिकायत पर 

भोपाल । मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग
मंत्रालय ने  राजेश क्षत्री, उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं इंदौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित  कर दिया है । राजेश क्षत्री सागर में भी पदस्थ रहे है।
विभाग के उप सचिव के जारी आदेश के मुताबिक श्री राजेश क्षत्री. उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयकसहकारी संस्थाएं इंदौर के विरुद्ध सुश्री दीपाली खण्डेलवाल, सहायक आयुक्त सहकारिता द्वार
यौन उत्पीडन के संबंध में की गई शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होने के कारण
श्री राजेश क्षत्री, उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं इंदौर को तत्काल
प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में श्री राजेश क्षत्री, उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी
संस्थाएं इंदौर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं
मध्यप्रदेश भोपाल रहेगा। उपरोक्त अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

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होमवर्क नही किया, छात्राओं को पीटा, शिक्षिका ने ,पुलिस में शिकायत

होमवर्क नही किया, छात्राओं को पीटा, शिक्षिका ने ,पुलिस में शिकायत
सागर ।सागर जिले के  बीना के भानगढ  मे शासकीय आवासीय मिडिल स्कूल की छात्राओ के साथ एक  शिक्षिका ने होमवर्क नही होने पर स्केल से कमाकर पिटाई कर दी। ।जिससे इलाज के लिए छात्राये बीना शासकीय अस्पताल पहुंची।जहा पुलिस ने छात्राओ के बयान दर्ज किए। इस मामले की शिक्षा विभाग भी जांच करा रहा है।
घर  से दूर रहकर भानगढ़  छात्रावास मे रहकर पढाई कर रही छात्राये शिक्षिका की पिटाई से इस कदर परेशान हुयी की इन्हे इलाज के लिए अस्पताल जाना पढा।  इनके साथ कक्षा छठवीं मे पढाने वाली शिक्षिका ममता पटेल ने होमवर्क पूरा न करने पर मारपीट की है । शिक्षा विभाग इसकी जांच करा रहा है। इनके हाथों में सूजन आई है। 
छात्रावास अधीक्षक सीमा कौशल ने भी छात्राओ के साथ मारपीट की बात मानते हुए इनका इलाज कराने की बात कही हॆ।उधर बीआरसी दीपचंद चोधरी ने अस्पताल में छात्राओं के बयान दर्ज कराए। इस मामले में आज कैय्वाहि हो सकती है।
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