नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर। नाबालिग को उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता के बिना सहमति के बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्संग एवं दुष्प्रेरण करने वाले तीन आरोपियों को विषेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 नीलू संजीव श्रृंगीऋषि सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
जिला लोक अभियेाजन अधिकारी एवं मामले के पैरवीकर्ता राजीव रूसिया ने बताया कि आरोपी बब्लू उर्फ जितेन्द्र जाट ने दिनांक 25.09.2015 दिन करीब 1.30 बजे के लगभग ग्राम सौठिया अंतर्गत थाना जैसीनगर से अप्राप्तवय उत्तरजीवी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता के बिना सहमति के बहला फुसलाकर कर ले गया। संभोग करने के आषय से उसका व्यपहरण किया, छुपाया व परिरोध में रखा एवं उसके साथ बलात्कार किया। इस कार्य में आरोपीगण रामरानी व देवीसिंह ने आरोपी बब्लू का साषय सहयोग कर दुष्प्रेरण किया। पिता द्वारा उत्तरजीवी गुम इंसान की रिपोर्ट थाना जैसीनगर में की गई। इस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-140/15 धारा 363, 366 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। मामला विवेचना में लिया गया। जाॅंच के दौरान उत्तरजीवी दिनांक 29.09.2015 को दस्तयाव होने पर दस्तयाव पंचनामा बनाया गया। उत्तरजीवी एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये। विवेचना उपरांत आरोपीगण बब्लू उर्फ जितेन्द्र जाट पिता देवीसिंह उम्र 37 वर्ष, रामरानी पत्नि देवीसिंह जाट उम्र 62 वर्ष एवं देवी सिंह जाट पिता हरिसिंह उम्र 65 वर्ष सभी निवासी ग्राम सौठिया थाना जैसीनगर जिला सागर के विरूद्ध मान. न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां विचारण उपरांत मामले में आई साक्ष्य के आधार पर विषेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 नीलू संजीव श्रृंगीऋषि सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी बब्लू उर्फ जितेन्द्र को भादवि की धारा 366(क), 368, 376(2)(एन) में, आरोपी रामरानी को भादवि की धारा 368, 376(2)(एन)/109 में तथा आरोपी देवीसिंह को भादवि की धारा 368, 376(2)(एन)/109 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।