रिश्वत लेने के आरोपी सहायक समिति प्रबंधक को हुयी जेल,गेंहू खरीदी केंद्र का मामला
सागर। गेहूॅ खरीदी केन्द्र पर किसान से 5000 रूपये रिश्वत मांगने वाले खरीदी केन्द्र प्रभारी को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रामविलास गुप्ता सागर की अदालत ने चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 04.04.2015 को आवेदक किसान अशोक बंसल ने लोकायुक्त पुलिस सागर को लिखित शिकायती आवेदन इस आशय का दिया कि गेहॅू खरीदी केन्द्र प्रभारी खमरिया जिला सागर द्वारा आवेदक से गेहूं खरीदी के एवज में 5000 रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है। फरियादी द्वारा की गई शिकायत के सत्यापन हेतु लोकायुक्त पुलिस द्वारा उसे डिजीटल बाइस रिकार्डर प्रदान किया गया। उसके उपरांत तत्कालीन खरीदी केन्द्र प्रभारी खमरिया, सहा. समीति प्रबंधक अनिल पाण्डेय पिता नवल किशोर पाण्डेय उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 08, रहली, जिला सागर के द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के उपरांत उक्त दिनांक को ही लोकायुक्त पुलिस के दल द्वारा रहली टिकीटौरिया रोड़ पर स्थित कृषि उपज मंडी मे ट्रªेप कार्यवाहीे करते हुए आरोपी अनिल पाण्डेय को रगें हाथों 5000 रूपये की रिश्वत लेते हुये पकड लिया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किय जहाॅं विचारणोपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रामविलास गुप्ता सागर की अदालत ने आरोपी अनिल पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(डी) सह पठित धारा 13(2) के तहत दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास व 10000-10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
घर में घुसकर छेडखानी करने वाले आरोपी को सजा
सागर। घर में घुसकर महिला के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी संतोष तिवारी बीना जिला सागर की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 18.03.2016 को रात्री के समय आरोपी रामकुमार यादव पिता विजय सिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम देहरी, थाना आगासौद तहसील बीना जिला सागर ने पडोस में रहने वाली एक महिला के घर में रात्री के समय घुसकर उसके साथ छेडखानी की तो महिला ने उसका विरोध किया तथा चिल्लाई तो महिला की सास आ गयी जिसके बाद आरोपी वहा से भाग गया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस आगासौद ने आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहाॅं विचारणोपरांत न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी संतोष तिवारी बीना जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामकुमार यादव को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 457,354 के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ सुनील बरूआ ने की।