अवैध रेत परिवहन में जब्त वाहनों को छोड़ने के निःर्देश,चार वाहनों पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना
सागर। सागर जिले में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन में जब्त कगार वाहनों को छोड़ने के निःर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने दिये है । इसके तहत उनपर 10 लाख 48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है । ये वाहन विभिन्न थानों में रखे है ।
आदेश के मुताबिक थाना प्रभारी सिविल लाईन, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है।खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन अनुसार ट्रक नंबर एमपी 05 जी 8157 खनिज रेत के अवैध परिवहन पर 24 सितंबर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी पुलिस थाना सिविल लाईन सागर की अभिरक्षा में रखा गया है। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 4 लाख रूपये की राषि शासकीय कोष में जमा करने पर उक्त वाहन को मय रेत सहित वाहन चालक कमलेष पिता रमेष नागवंषी निवासी तहसील वनखेड़ी जिला होषंगाबाद मध्यप्रदेष को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है।
इसी तरह थाना प्रभारी मोतीनगर, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है ।यहां ट्रक नंबर एमपी 20 एचबी 5022 खनिज रेत के अवैध परिवहन पर 24 सितंबर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी थाना मोतीनगर सागर की अभिरक्षा में रखा गया है। इस पर 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। इस वाहन को मय रेत सहित अनावेदक/वाहन चालक विश्राम उर्फ अखलेष प्रसाद पिता मनमोहन किरार निवासी ग्राम वनखेड़ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है। स.क्र. 49/2229/2019
अधिरोपित शास्ति के चार लाख रूपये खजाने में
थाना प्रभारी सिविल लाईन, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है। प्रतिवेदन अनुसार ट्रक नंबर एमपी 20 एचबी 6337 खनिज रेत के अवैध परिवहन पर 24 सितंबर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी पुलिस थाना सिविल लाईन सागर की अभिरक्षा में रखा गया है। इस पर 4 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 4 लाख रूपये की राषि शासकीय कोष मंें जमा करने पर उक्त वाहन को मय रेत सहित अनावेदक/वाहन चालक श्री हेमराज पिता बाबूलाल मेहरा निवासी ग्राम खेचारी पोस्ट झिरपा तहसील तामिया छिंदवाड़ा मध्यप्रदेष को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने गिट्टी खनिज के अवैध परिवहन पर जप्त किए गए वाहन पर अधिरोपित शास्ति की राषि 48 हजार रूपये शासकीय खजाने में जमा करने पर थाना प्रभारी थाना देवरी, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है।खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन अनुसार ट्रक नंबर एमपी 15 एचए 1585 खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन पर 28 अगस्त 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी थाना देवरी सागर की अभिरक्षा में रखा गया है। इस पर 48 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 48 हजार रूपये की राषि शासकीय कोष मंें जमा करने पर उक्त वाहन को मय गिट्टी सहित अनावेदक/वाहन चालक श्री कन्छेदी पिता जगदीष कुर्मी निवासी समनापुरकलां तहसील रहली जिला सागर को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है।