कवि ,समालोचक व सागर विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग में प्राध्यापक प्रो अनिल वाजपेयी का निधन ★ आनलाईन हुई श्रद्धांजलि सभा
MP : कोरोना कर्फ्यू : नई गाईड लाईन जारी ★ शादी विवाह में दोनो पक्षो के कुल 50 को होगी मौजूदगी, ★ बाजार, कार्यालय ,शॉपिंग मॉल जिम खुलेंगे सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक ★ रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें
MP : कोरोना कर्फ्यू : नई गाईड लाईन जारी
★ शादी विवाह में दोनो पक्षो के कुल 50 को होगी मौजूदगी,
★ बाजार, कार्यालय ,शॉपिंग मॉल जिम खुलेंगे सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक
★ रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल
सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।
भोपाल। राज्य शासन के ग्रह मंत्रालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित
करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं । जो तत्काल प्रभावसे प्रभावशील होंगे। ये प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावी रहेन्फे।
ये है नए निर्देश
1/ सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक
आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक /प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3/ सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक
व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का
पालन करना बंधनकारी होगा ।
4/ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100%
अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें।
5/समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः
09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त
समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।
6/ समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर
सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।
7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड
प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें ।
8/ समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक
शामिल नहीं हो सकेंगे।
9/ समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल
सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें।
10/ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की
उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को
जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना
आवश्यक होगा।
11/ अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
12/ रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
13/ अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
14/ जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रोंके Micro containment zone/Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध
में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
15/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कयूं रहेगा,
जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
16/ पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे
तक नाईट कपy रहेगा।
17/ परिशिष्ट-1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate
Behaviour) का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता
अभियान सतत् चलाया जावे।
18/ जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
19/ उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें।
उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें। कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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विवाह समारोह से जुड़ी समस्याओं को लेकर शादी विवाह व्यापारी महासंघ ने दिया ज्ञापन
SAGAR : कोविंड-19 योद्धा कल्याण समीक्षा बैठक सम्पन्न ★बाल कल्याण योजना में 7 बच्चों को मिले प्रमाणपत्र, तीन कर्मचारियों के कोविड योद्धा के प्रकरणों का अनुमोदन
विभागीय स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रकरणों का सात दिवस में करे निराकरण -कलेक्टर श्री सिंह
सागर । विभागीय स्तर पर शिविर आयोजित कर कोविड योजनाओं के प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कोविंड-19 योद्धा कल्याण समीक्षा बैठक में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह , नगर निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर धीरेंद्र मिश्रा, अजब सिंह ठाकुर, उदय गौतम, श्रीमती रचना बुधौलिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर दीपक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना,मुख्यमंत्री कोविड- 19 विशेष अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा योजना,मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्देश दिए कि समस्त विभाग अपने-अपने विभागों में शिविर आयोजित कर कोरोना संक्रमण से मृत हुए अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण बनाकर तत्काल निराकरण करें ।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की मनसानुरूप समस्त प्रकरणों का निराकरण 30 जून तक किया जाए इसके लिए समस्त विभाग अपने-अपने विभागों के जो भी अधिकारी कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र पाए जाते हैं उनके प्रकरणों को तत्काल तैयार किए जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को तैयार कर समय सीमा बैठक में प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत आज 3 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 7 बच्चों को प्रमाण पत्र भेंट किए। उक्त 7 बच्चों को अब 5000 रूपये की राशि प्रतिमाह उनके खातों में पहुंच सकेगी।कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जिले की तीन कर्मचारियों के प्रकरणों का समिति द्वारा अनुमोदन कर उनको भोपाल भेजा गया । तीन प्रकरणों में स्व श्री आनंद मिश्रा पुलिस विभाग, स्व श्री दीपक रैकवार सहायक खाद्य निरीक्षक, स्व श्री रमाकांत गुरु राजस्व निरीक्षक नगर निगम शामिल है।
घरौंदा आश्रम की अव्यवस्थाओं की जांच की मांग, सेवा भारती ने दिया ज्ञापन
घरौंदा आश्रम की अव्यवस्थाओं की जांच की मांग, सेवा भारती ने दिया ज्ञापन
★ घरौंदा आश्रम में रह रही लड़की का संदिग्ध अवस्था में निधन होने को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की
सागर। बाघराज वार्ड स्थित घरौंदा आश्रम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एवं विगत दिनों 11 अप्रैल को घरौंदा आश्रम की लड़की का संदिग्ध अवस्था में निधन होना और घरौंदा आश्रम के संचालक द्वारा मृत हुई लड़की के परिजनों को सूचना दिए बिना एवं पोस्टमार्टम कराये बिना लड़की का दाह संस्कार करना संदिग्ध परिस्थिति निर्मित करती हैं l जिसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए l इस संबंध में आज सेवा भारती की मातृ शक्तियों द्वारा सागर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया l
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इस संबंध में सेवा भारती की कार्यकर्ता और पूर्व महापौर सुश्री मनोरमा गौर ने बताया कि घरोंदा आश्रम संचालित करने के लिए संचालक को एनजीओ के माध्यम से ग्रांट मिलता है उसके पश्चात भी शहर के लोगों से समय-समय पर संचालक द्वारा आश्रम के क्रियान्वयन को लेकर सहयोग मांगा जाता है l वहीं दूसरी ओर घरौंदा आश्रम में रहने वाले दिव्यांग एवं मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए समय सीमा पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जा रही है और आज घरौंदा आश्रम सहायता के नाम पर आप व्यवस्था का केंद्र बना हुआ है l उन्होंने बताया कि घरौंदा आश्रम में रहने वाली बालिका का विगत दिनों संदिग्ध अवस्था में निधन होना और घरौंदा आश्रम के संचालक द्वारा मृत लड़की के परिजनों को सूचना दिए बिना और पोस्टमार्टम कराए बिना दाह संस्कार निंदनीय कृत्य है l जो संदिग्धता की ओर इशारा करता है एवं घरौंदा आश्रम में फैली अव्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए l सागर कलेक्टर को ज्ञापन श्रीमति अलका श्रीवास्तव, श्रीमति प्रीति शेखावत, आशालता, लक्ष्मी ,सीमा बहन आदि ने ज्ञापन सौंपा l
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