कलेक्टर ने किए आदेश जारी
जिसमें न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रमांक/239/रीडर/जि.द./2021 सागर, दिनांक 31-05-2021 द्वारा सागर जिले में ''कोराना कर्फ्यू'' दिनांक 05 जून 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए लागू किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 29 मई, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश के परिपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत ''कोराना कर्फ्यू'' से संबंधित समस्त आदेश निरस्त किये जाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए श्री दीपक सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना विनियमित करने हेतु दिनांक 05 जून 2021 से 16 जून 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है।
निम्नानुसार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी :-
1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/आयोजन/मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस चालू रहेगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
4. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 04 व्यक्ति एक समय में अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, कोषालय, राजस्व, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाये। शेष कर्मचारी ष्ॅवता थ्तवउ भ्वउमष्करेगें।
राजस्व न्यायालयों में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी ।
6. अधिकतम 10 लोगो के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7. विवाह समारोह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20लोगो के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवष्यक होगा । विवाह/निकाह कार्यक्रम में किसी प्रकार की बारात, चल समारोह, बड़ी गेदरिंग, मैरिज हाल एवं होटल में कार्यक्रम नहीं किये जा सकेगें । लेकिन घर वालों के साथ स्वयं के घर पर विवाह/निकाह की रस्में की जा सकेगी। इस प्रकार की वैवाहिक कार्यक्रम में कोई बाहरी व्यक्ति आमंत्रित नहीं किये जा सकेगें । सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं होगा ।
8. प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, उक्त कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
9. सप्ताह के अन्य दिवसों में भी प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। मालवाहक ट्रकों की इस अवधि में आवागमन/लोडिंग/अनलोडिंग हो सकेगी।
10. अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित है।
11. कंटेनमेंट जोन में दूध, सब्जी आदि को छोड़कर समस्त दुकाने बंद रहेगी।
12. कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होगे।
13. समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।
14. सागर जिले के समस्त दुकानदार दुकानों में/दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
(नो मास्क नो सर्विस) अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क को उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ''नो मास्क नो सर्विस'' प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
16. सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखना अनिवार्य होगा।
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज और ट्वीटर से जुड़ने लाईक / फॉलो करे
ट्वीटर फॉलो करें
वेबसाईट
निम्नानुसार गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी :-
1. जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे - किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रीक्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल दुकान, रेस्टोरेंट आदि प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे। इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा। अर्थात् एक दिन राईट साईड की दुकाने तथा दूसरे दिवस लेफ्ट साईड की दुकाने खोली जा सकेगी, जिसके लिये पृथक से संबंधित नगर पालिक निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे। प्रथम दिन राईट साईड की दुकाने खोली जायेगी।
2. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी।
3. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
4. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
5. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने ।
6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर-घर फल/सब्जी/दूध का वितरण कर सकेंगे।
7. सागर नगरीय क्षेत्र में, खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं.-2, डी.एन.सी.बी. मैदान, कजलीवन मैदान, दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के सामने वाला मैदान में सब्जी/फल मण्डी प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेगी।प्रातः 06.00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक तिलकगंज में सिर्फ फल मण्डी खुलेगी। यहॉं के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी/फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे । खुदरा/हाथ ठेला सब्जी/फल विक्रय करने वालों को कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम सागर से परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा । केवल परिचय पत्र प्राप्त खुदरा/हाथ ठेला वालों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश की अनुमति होगी और वे परिचय पत्र में उल्लेखित वार्ड में ही सब्जी/फल विक्रय कर सकेंगे । आवष्यक प्रतीत होने पर सागर नगर में उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन अनुविभाग स्तर की जिला क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित कर लिये जा सके।
जिले के अन्य क्षेत्रों में भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सब्जी/फल मण्डी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी खोल सकते है ।
8. दूध डेयरी/सांची पार्लर प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुले रहेगे ।
9. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि।) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर, ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है, तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार/मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।
10. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के ैव्च् का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।(केवल रेड जोन ग्राम पंचायतों को छोड़कर)
11. आईटी कंपनियॉ, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेगें, शेष कर्मचारी ष्ॅवता थ्तवउ भ्वउमष्करेगें।
12. पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ।ज्ड, इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ ।
13. बीमा कम्पनीज, वित्तीय संस्थान (जैसे मुथूट फायनेंस आदि) ।
14. अन्य राज्यों/जिलो से माल, सेवाओं, नागरिकों का आवागमन।
15. शराब दुकाने शासन निर्देष अनुसार खुले रहेंगे।
16. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति (मास्क के साथ) रहेगें।
17. रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड/अस्पताल/नर्सिग होम से केवल यात्री/मरीजों को घर/अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो/ई-रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी। इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति (मास्क के साथ) रहेगें।
18. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, निजी सुरक्षा सेवाओं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन। कार्यालयों/घरों में पानी के कैनन/कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।
19. इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर/कारपेंटर/केश शिल्पी आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।
20. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियॉं (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रूके हो)।
21. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये/कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें। इस हेतु दैनिक निर्माण श्रमिकों का आवागमन। इस हेतु हार्डवेयर सामग्री के दुकानदार विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेगें ।
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
23. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
24. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु ।
25. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, ढाना हवाई पट्टी से आने-जाने वाले नागरिक।
26. टी0वी0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्ति ।
27. एम.पी. ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र ।
28. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण। इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे।
29. यात्रियों के रूकने हेतु होटल/लॉज/रिसोर्ट खुल सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिषत उपस्थिति के साथ खुल सकेगे। होम डिलेवरी को प्राथमिकता दी जाये ।
30. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।
31. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि आवागमन कर सकेगे।
32. यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा।
33. विभिन्न एन0जी0ओ0/स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज सेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगें ।
34. उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग/संस्थान/दुकानदार/प्रतिष्ठान/नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें ।
अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
----------------------------
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885
-----------------------------