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कांग्रेस सेवादल की कोरोना काल मे लोगो की सेवा जारी

कांग्रेस सेवादल की  कोरोना काल मे लोगो की सेवा जारी
साग़र। कोरोना संकट में कांग्रेस सेवादल एक सच्चे मददगार के रूप में उबरा है,पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाकडाऊन में सेवादल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब-असहाय-मजदूर परिवारों को आज सेवादल के सेवा अभियान का 35 वां दिन था ।
मानवता के पर्याय और सच्चे मददगार के रूप में सेवादल ने अपनी पहचान बरकरार रखी। 
 15 परिवारों की महिलाओं को राशन में आटा-दाल-चावल-दूध-बिस्किट वितरित किया,प्रशासन और सरकारों की अनदेखी से इन बेरोजगार परिवारों की तकलीफ को सेवादल ने कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया।
सोशल डिस्टेसिंग के नियम का विशेष रूप से पालन करते हुये सेवादल अध्यक्ष ने अन्य सावधानियो से भी इन महिलाओं को जागृत किया। 
आज सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे के साथ नितिन पचौरी,जयदीप यादव,विधाचरण गुप्ता,रामगोपाल यादव, अंकुर,रोहित,आदर्श,अजय ठाकुर,अरविंद राजपूत,प्रवीण,मोंटी साहू आदि सदस्य सहयोगी के रूप मे उपस्थित रहे।
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अनलॉक साग़र: 5 जून से 16 जून तक रहेंगे कुछ प्रतिबंध ★ सुबह 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक ही खुले रह सकेंगे बाजार एक दिन छोड़कर एक दिन ★ सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि प्रतिबंधित ★ प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, ★ प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ★नो मास्क नो सर्विस के उल्लंघन पर दुकान होगी सील


अनलॉक साग़र: 5 जून से 16 जून तक रहेंगे कुछ प्रतिबंध

★ सुबह 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक ही खुले रह सकेंगे बाजार एक दिन छोड़कर एक दिन

★ सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि प्रतिबंधित 

★ प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, 

★ प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा

नो मास्क नो सर्विस के उल्लंघन पर दुकान होगी सील

सागर।( तीनबत्ती न्यूज़. कॉम )।  करीब 50 दिनों के कोरोना  कर्फ्यू के बाद 5 जून से साग़र जिला अनलॉक हो रहा है। लेकिन कुछ प्रतिबन्धों के साथ। आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक मध्य शासन की लोक निर्माण मंत्री  गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें समस्त वर्गों के विचारों के उपरांत विभिन्न निर्णय लिए गए। बेठक में विधायक शेलेन्द्र जैन, जिलाध्यक्ष गौरव सीरोठिया, एसपी अतुल सिंह, शैलेश केशरवानी, सुधीर यादव, सहित अधिकारी ,जनप्रतिनधि, और अन्य संगठनों के लोग शामिल हुए। 

कलेक्टर ने किए आदेश जारी 

जिसमें  न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रमांक/239/रीडर/जि.द./2021 सागर, दिनांक 31-05-2021 द्वारा सागर जिले में ''कोराना कर्फ्यू'' दिनांक 05 जून 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए लागू किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 29 मई, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश के परिपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत ''कोराना कर्फ्यू'' से संबंधित समस्त आदेश निरस्त किये जाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए श्री दीपक सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना विनियमित करने हेतु दिनांक 05 जून 2021 से 16 जून 2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है।

निम्नानुसार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी :-

1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/आयोजन/मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस चालू रहेगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
4. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 04 व्यक्ति एक समय में अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, कोषालय, राजस्व, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाये। शेष कर्मचारी ष्ॅवता थ्तवउ भ्वउमष्करेगें।
राजस्व न्यायालयों में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी ।
6. अधिकतम 10 लोगो के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7. विवाह समारोह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20लोगो के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवष्यक होगा । विवाह/निकाह कार्यक्रम में किसी प्रकार की बारात, चल समारोह, बड़ी गेदरिंग, मैरिज हाल एवं होटल में कार्यक्रम नहीं किये जा सकेगें । लेकिन घर वालों के साथ स्वयं के घर पर विवाह/निकाह की रस्में की जा सकेगी। इस प्रकार की वैवाहिक कार्यक्रम में कोई बाहरी व्यक्ति आमंत्रित नहीं किये जा सकेगें । सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं होगा ।

8. प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, उक्त कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

9. सप्ताह के अन्य दिवसों में भी प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। मालवाहक ट्रकों की इस अवधि में आवागमन/लोडिंग/अनलोडिंग हो सकेगी।

10. अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित है।

11. कंटेनमेंट जोन में दूध, सब्जी आदि को छोड़कर समस्त दुकाने बंद रहेगी।

12. कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होगे।

13. समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।

14. सागर जिले के समस्त दुकानदार दुकानों में/दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
 (नो मास्क नो सर्विस) अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क को उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ''नो मास्क नो सर्विस'' प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

15. सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

16. सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखना अनिवार्य होगा।


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वेबसाईट

निम्नानुसार गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी :-

1. जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे - किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रीक्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल दुकान, रेस्टोरेंट आदि प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे। इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा। अर्थात् एक दिन राईट साईड की दुकाने तथा दूसरे दिवस लेफ्ट साईड की दुकाने खोली जा सकेगी, जिसके लिये पृथक से संबंधित नगर पालिक निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे। प्रथम दिन राईट साईड की दुकाने खोली जायेगी।

2. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी।

3. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।

4. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।

5. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने ।
6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर-घर फल/सब्जी/दूध का वितरण कर सकेंगे।

7. सागर नगरीय क्षेत्र में, खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी का प्रांगण नं.-2, डी.एन.सी.बी. मैदान, कजलीवन मैदान, दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के सामने वाला मैदान में सब्जी/फल मण्डी प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेगी।प्रातः 06.00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक तिलकगंज में सिर्फ फल मण्डी खुलेगी। यहॉं के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी/फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे । खुदरा/हाथ ठेला सब्जी/फल विक्रय करने वालों को कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम सागर से परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा । केवल परिचय पत्र प्राप्त खुदरा/हाथ ठेला वालों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश की अनुमति होगी और वे परिचय पत्र में उल्लेखित वार्ड में ही सब्जी/फल विक्रय कर सकेंगे । आवष्यक प्रतीत होने पर सागर नगर में उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन अनुविभाग स्तर की जिला क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित कर लिये जा सके।

जिले के अन्य क्षेत्रों में भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सब्जी/फल मण्डी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी खोल सकते है ।
8. दूध डेयरी/सांची पार्लर प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुले रहेगे ।

9. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि।) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर, ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है, तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार/मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।

10. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के ैव्च् का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।(केवल रेड जोन ग्राम पंचायतों को छोड़कर)

11. आईटी कंपनियॉ, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेगें, शेष कर्मचारी ष्ॅवता थ्तवउ भ्वउमष्करेगें।

12. पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ।ज्ड, इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ ।

13. बीमा कम्पनीज, वित्तीय संस्थान (जैसे मुथूट फायनेंस आदि) ।

14. अन्य राज्यों/जिलो से माल, सेवाओं, नागरिकों का आवागमन।
 

15. शराब दुकाने शासन निर्देष अनुसार खुले रहेंगे।

16. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति (मास्क के साथ) रहेगें।

17. रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड/अस्पताल/नर्सिग होम से केवल यात्री/मरीजों को घर/अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो/ई-रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी। इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति (मास्क के साथ) रहेगें।

18. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, निजी सुरक्षा सेवाओं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन। कार्यालयों/घरों में पानी के कैनन/कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।

19. इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर/कारपेंटर/केश शिल्पी आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।

20. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियॉं (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रूके हो)।

21. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये/कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें। इस हेतु दैनिक निर्माण श्रमिकों का आवागमन। इस हेतु हार्डवेयर सामग्री के दुकानदार विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेगें ।

22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
23. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
24. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु ।
25. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, ढाना हवाई पट्टी से आने-जाने वाले नागरिक।
26. टी0वी0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्ति ।

27. एम.पी. ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र ।

28. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण। इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे।

29. यात्रियों के रूकने हेतु होटल/लॉज/रिसोर्ट खुल सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिषत उपस्थिति के साथ खुल सकेगे। होम डिलेवरी को प्राथमिकता दी जाये ।

30. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।

31. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि आवागमन कर सकेगे।

32. यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा।

33. विभिन्न एन0जी0ओ0/स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज सेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगें ।

34. उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग/संस्थान/दुकानदार/प्रतिष्ठान/नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें ।

अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।


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सागर को बायपास मिलने की संभावना हुई प्रबल, 118 करोड़ की लागत का 18 किलोमीटर लम्बा बायपास : विधायक शेलेन्द्र जैन

सागर को बायपास मिलने की संभावना हुई प्रबल, 118 करोड़ की लागत का 18 किलोमीटर लम्बा बायपास : विधायक शेलेन्द्र जैन 


★ सागर को बाईपास की सौगात, 18 किलोमीटर लम्बा, 17 मीटर चौड़ा बायपास करीब 118 करोड़ की लागत से बनेगा

सागर। लोक निर्माण मंत्री माननीय गोपाल भार्गव एवं विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर के प्रस्तावित बाईपास को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से की चर्चा।

संभागीय मुख्यालय सागर के लिए बाईपास की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है इस संबंध में आज सागर विधायक शैलेंद्र जैन की पहल पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री  गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में  विभाग के मुख्य अभियंता आर एल वर्मा एवं कार्यपालन यंत्री जायसवाल से सागर नगर के प्रस्तावित बाईपास के संबंध में जानकारी ली । विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि सागर की बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़ते हुए यातायात दबाव को लेकर बाईपास की आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही है इसके लिए हम काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और अब हम सफलता के काफी नजदीक पहुंच गए हैं हमारे यशस्वी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी ने हमें आश्वस्त किया है हम कि हम शीघ्र ही इसकी स्वीकृति कराएंगे उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बाईपास बमोरी तिराहे से प्रारंभ होकर पथरिया जाट नवीन आरटीओ के पीछे की पहाड़ी चढ़ते हुए कनेरा देव मशान झिरी, आमेट रजौआ बदौना होते हुए भोपाल रोड स्थित महर्षि विद्या मंदिर यहां जुड़ जाएगा। 
यह बाईपास लगभग 18 किलोमीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा होगा इसकी लागत लगभग 118 करोड़ों पर होगी। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर यादव जिला महामंत्री शैलेश केशरवानी जिला कलेक्टर दीपक सिंह पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह उपस्थित थे।
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खाद्य विभाग की जांच में कई राशन दुकानो मे मिली गड़बड़ियां, कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाई के निर्देश दिए


खाद्य विभाग की जांच में कई राशन दुकानो मे मिली गड़बड़ियां, कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाई के निर्देश दिए

सागर । कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा गत दिवस जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई । पात्रता पर्ची धारियों से सम्पर्क कर माह अप्रैल मई एवं जून 2021 के नियमित व माह मई एवं जून के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य 10 किलो गेहूं के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी ली गई ।
सागर ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान पथरिया हाट , जय हनुमान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या बेरखेड़ी सुभंस, जयवीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार बिहारीपुरा दुकानों की जांच की गई। इसके साथ ही खुरई तहसील की शासकीय उचित मूल्य दुकान सिलीया , शासकीय उचित मूल्य दुकान धांगर , जय माँ महिला बहुउद्देशीय समिति बरोदिया नौनागिर , शासकीय उचित मूल्य दुकान नगदा तहसील मालथान अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान मडावन गौरी एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान डबडेरा दुकानों की जांच की गई ।
जांच समय उक्त दुकानों पर निम्न अनियमितताएं होना पाया गया : 1- शासकीय उचित मूल्य दुकान - पथरिया हाट में मौके पर दुकान पर आवश्यक बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाये गये , नियमित केरोसिन का वितरण किया जाना नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 2- जय हनुमान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या धेरखेड़ी सुभंस में मौक पर दुकान बंद पायी गयी । नियमित राशन दुकान नहीं खोली जाती है । प्रधानमंत्री नारीब कल्याण योजना का खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया जाना नहीं पाया गया । 3- जयवीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार - बिहारीपुरा में मौके पर हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उन्हें हर माह केरोसिन प्राप्त नहीं होता दुकान नियमित नहीं खोली जाती । विक्रेता द्वारा खाद्यान्न प्रथक-प्रथक तीन गोदामों में अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति लिये रखा हुया पाया गया । शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक बोर्ड / बैनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया ।
शासकीय उचित मूल्य दुकान - सिलौधा में दुकान परिसर में जांच समय लगभग 10 से 11 बोरी अमानक गुणवत्ता का चावल खुला रखा हुआ पाया गया । रासायनिक खाद के साथ खाद्यान्न भण्डारण पाया गया । विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन की पावती उपभोक्ताओ को दिया जाना नहीं पाया गया । दुकान माह में 4 से 5 दिवस ही खोली जाती है । मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में अंतर पाया गया । 5- शासकीय उचित मूल्य दुकान- धांगर में दुकान नियमित व समय से नहीं खोली जाती । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । दुकान में साफ - सफाई नहीं पायी गयी । कुछ उपभोक्ता वितरण हेतु शेष पाये गये ।
6- जय माँ महिला बहुउद्देशीय समिति- बरोदिया नॉनागिर में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । केरोसिन का नियमित वितरण नहीं होना पाया गया । दुकान खुलवाकर भौतिक सत्यापन में स्टॉक में अंतर पाया गया । 7. शासकीय उचित मूल्य दुकान - नगदा में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 8- शासकीय उचित मूल्य दुकान- मडावन गौरी में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया ।
9. शासकीय उचित मूल्य दुकान- डबडेरा में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । जांच समय पाया गया कि कुछ दुकानों पर अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित खाद्यान्न का उठाव दुकानों पर नहीं पहुचाया गया है ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री वायकर ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहनकर्ता को 24 घण्टे में शतप्रतिशत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित राशन की फीडिंग उचित मूल्य दुकानों में करने हेतु निर्देशित किया गया । उपरोक्त दुकानों में पाई गई अनियमितता सार्बजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है जोकि एक दणनीय अपराध है । उक्त दुकानों के प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई / मालथौन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये है । जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध
कड़ी कार्यवाही करें
-कलेक्टर श्री सिंह

कलेक्टर श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि जिले में खाद्यान्न वितरण हेतु माह अप्रैल , मई एवं जून का कुल 2,60,316 क्विंटल खाद्यान्न का उठाव उचित मूल्य दुकान पर किया गया । माह अप्रैल एवं मई 2021 में नियमित खाद्यान्न वितरण जिले के कुल पात्र परिवार 4,08,682 में से अप्रैल में कुल परिवार 3,82,031 को प्रतिशत 93.48 एवं माह मई में कुल परिवार 3,84,557 को 94.10 प्रतिशत वितरण किया गया है । इसी तरह माह जून में कुल परिवार 3,50,754 को 85.83 प्रतिशत वितरण किया गया ।
इसके साथ ही जिले में माह मई एवं जून 2021 हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जिले को कुल खाद्यान्न का आवंटन 1,61,807 क्विंटल प्रास हुआ है जिसमें से 1,59,440 क्विंटल 99 प्रतिशत का उठाव उचित मूल्य दुकान पर किया गया है । जिले में खाद्यान्न वितरण से 16,24,258 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है । जिले में उपरोक्त योजना के साथ ही लॉकडाउन की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची विहीन / छुटे हुए गरीब परिवारों को अस्थाई आपदा खाद्यान्न हेतु स्थानीय निकायों के पास कुल आवेदन 11828 प्राप्त हुए हैं जिसमें से जाँच उपरांत 7868 गरीय परिवार पात्र पाये गए हैं । पात्र पाये परिवारों में से अभी तक 2516 परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची शासन द्वारा जारी की गई हैं । शेष रहे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची की कार्यवाही प्रचलन में है ।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्थानीय निकाय के अधिकारियों को शासन द्वारा जारी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर शीघ्र सम्बंधित हितग्राहियों को वितरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । कलेक्टर ने माह जून में उचित मूल्य दुकानों द्वारा उठाये गए समस्त खाद्यान्न का समय सीमा में शत प्रतिशत वितरण किये जाने एवं खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु सभी सम्बंधित अधिकारियो को निर्देशित किया । 

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साग़र झील: अवैध कब्जा हटाने और झील के सरंक्षण को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को लिखा पत्र

साग़र झील: अवैध कब्जा हटाने और झील के सरंक्षण को लेकर  पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को लिखा पत्र



साग़र। ऐतिहासिक साग़र झील के जीर्णोद्धार को लेकर चल रहे कामो और तालाब के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में अवैध कब्जा हटाने और काम मे पारदर्शिता की मांग की है। इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक पत्र लिखा था। जिसमे जांच की मांग की गई थी। 

ये रहा पत्र


प्रिय श्री शिवराज सिंह जी,

मैं आपका ध्यान मध्यप्रदेश के सागर जिला मुख्यालय पर शहर के मध्य स्थित सैंकड़ों वर्ष पुरानी तथा लगभग 433 एकड़ क्षेत्रफल में फैली लाखा बंजारा झील (सागर तालाब) की ओर आकर्षित करना चाहता हूॅ जो न सिर्फ   सागर शहर बल्कि मध्यप्रदेश की एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। सागर के प्रभावशाली लोगों ने इस ऐतिहासिक झील के चारों ओर लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा है तथा यह अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप झील का पानी प्रदूषित हो गया है तथा वह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए झील को अतिक्रमणमुक्त करने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने वर्ष 2016-17 में महत्वपूर्ण फैसला देकर लाखा बंजारा झील का तत्काल सीमांकन कराने तथा अतिक्रमण मुक्त करने के लिये जिला प्रशासन को निर्देश दिये थे। 

जिला प्रशासन सागर द्वारा एन.जी.टी. के निर्देश पर मार्च 2016 में टी.एस.एम. मशीन से सीमांकन करवाया गया था। अधीक्षक, भू-अभिलेख सागर द्वारा कलेक्टर सागर को 43 अतिक्रमणकारियों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव के पुत्र सुधीर का भी नाम है। सूची के अनुसार आर.एस.एस. ने भी 'झील की जमीन पर 'वंदना संघ कार्यालय'' बनाकर कब्जा कर लिया है। भाजपा समर्थक अनेक बिल्डर और काॅलोनाइजर्स ने भी झील पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमणकारियों के आपकी पार्टी से जुड़े के होने के कारण प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई और एन.जी.टी. के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्थानीय नागरिकों द्वारा झील को अतिक्रमण मुक्त करने के लिये सरकार से निरंतर मांग की जा रही है किन्तु अतिक्रमण आज भी जस का तस है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के पास लाखा बंजारा झील का अतिक्रमण हटाने की या तो इच्छाशक्ति नही है या फिर सरकार अतिक्रमणकारियों से डर रही है।

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आपको यह ज्ञात होगा कि सागर शहर को भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इस झील के पुनरूद्धार तथा इसके विकास और सौंदर्यीकरण को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट घोषित किया गया है किन्तु मैं कहना चाहूॅगा कि झील के अतिक्रमण को हटाये बिना न तो सागर को स्मार्टसिटी बनाया जा सकता है और न ही इस झील का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। यह खेदजनक है कि शासन द्वारा अभी तक अतिक्रमण हटाने के लिये कुछ नही किया गया है तथा झील के सौंदर्यीकरण और डिसिल्टिंग (झील की सफाई) कार्य को डी.पी.आर. एवं नियमों के विपरीत किया जा रहा है जिसमें करोड़ों रूपये का गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम प्रशासन द्वारा डिसल्टिंग और सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता और फर्जी भुगतान भी किया गया है जिसकी जाॅच हेतु कलेक्टर सागर ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह आश्चर्यजनक है कि इस कमेटी में वे ही अधिकारी शामिल है जो पूर्व से ही घोटालों के आरोपी रहे है। 

मैं जानता हूॅ कि आर.एस.एस. के कार्यालय और आपकी पार्टी के पूर्व सांसद तथा अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा झील पर किया गया अतिक्रमण हटाना आपके लिये काफी काफी मुश्किल भरा होगा। इसके लिये आपको अपनी पार्टी के अंदर आलोचना और क्रोध का शिकार भी होना पड़ेगा, किन्तु मुझे उम्मीद है कि आप भाजपा और संघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बजाय अपने राजधर्म के पालन को प्राथमिकता देंगे तथा इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु कठोर कदम उठायेंगे। 

जैसा आपने पूर्व में कहा था कि सरकार माफियाओं को जमीन के अंदर गाढ़ देगी, तो मैं उम्मीद करता हूॅ कि लाखा बंजारा झील पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि सागर के जिला प्रशासन द्वारा तैयार 43 अतिक्रमकारियों की सूची में उल्लेखित सभी लोगों का सागर की ऐतिहासिक धरोहर ''लाखा बंजारा झील'' से अतिक्रमण हटाने हेतु यथाशीघ्र कठोर कदम उठाने का कष्ट करें।

सहयोग के लिये मैं आपका आभारी रहूंगा।

सादर।
आपका
(दिग्विजय सिंह)

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खुरई में आश्रय योजनांतर्गत 25.47 करोड़ लागत से 155 आवास, 6 दुकानों का होगा निर्माण ★ शहरों की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होंगे यह आवासः भूपेन्द्र सिंह

खुरई में आश्रय योजनांतर्गत 25.47 करोड़ लागत से 155 आवास, 6 दुकानों का होगा निर्माण
★ शहरों की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होंगे यह आवासः भूपेन्द्र सिंह

सागर। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने खुरई में अटल आश्रय योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा 25.47 करोड़ लागत के आवास एवं दुकान निर्माण का भूमिपूजन किया। अपने संबोधन में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अगले दो सालों में खुरई को सुंदर बनाने के तमाम कार्य किये जाएंगे।

 कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए आयोजित भूमिपूजन समारोह में मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अटल आश्रय योजना के तहत खुरई में 25.47 करोड़ लागत से 155 आवास और 6 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य शहरों की तुलना में यहां यह आवास कम कीमत में दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुरई के विकास हेतु वे लगातार काम कर रहे हैं। 

     खुरई में तालाब सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, घाट निर्माण, सड़क और नाली निर्माण, आदि का उल्लेख करते हुए मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि, पशु औषधालय, पुराना अस्पताल और सब्जी मंडी क्षेत्र में कमर्शियल काॅपलेक्स बनाये जाएंगे। नगर पालिका की नई बिल्डिंग बनेगी और तहसील कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाये जाएंगे, किले के मैदान में ग्रीन स्टेडियम बनाया जाएगा। 

     मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पिछले दिनों खुरई में लगभग 24 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अतिक्रमण से मुक्त हुई जमीन के पट्टे गरीब परिवारों को दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुरई नगर पालिका के पास इतनी धनराशि है कि रात-दिन काम करें तो भी यह राशि खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लगाये गये लाकडाउन से निर्माण कार्य प्रभावित हुए है। इसलिये लाक-डाउन खत्म होते ही विकास कार्याें में गति आनी चाहिये और सभी कार्य गुणवत्ता के साथ होने चाहिये। 

     उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज की खुरई में बेहतर व्यवस्था की गई है। जिसमें किसी का एक पैसा खर्च नहीं होने दिया। खुरई में आक्सीजन प्लांट स्वीकृत करा दिया है। अस्पताल में अन्य जरूरी मशीनों की व्यवस्था भी कराई जा रही है। सभी जरूरी कार्याें के लिये राशियां स्वीकृत कराई जा चुकीं हैं। इस अवसर पर सांसद राजबहादुर सिंह, देशराज यादव, ओमप्रकाश घोरट, राजू चंदेल, कुशवाहा जी, शिवराज लोधी, अजय दुबे, नीटू अजमानी सहित वरिष्ठ भाजपा नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थे। 



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