Editor: Vinod Arya | 94244 37885
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आंगनवाड़ी ,स्कूल में अंडा वितरण ,अहिंसक समाज को करे विरोध:आचार्य निर्भय सागर

आंगनवाड़ी ,स्कूल में अंडा वितरण ,अहिंसक समाज को करे विरोध:आचार्य निर्भय सागर 

सागर। आहार जीने के लिए है खुद को कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं। मांसाहारी व्यक्ति चलता फिरता कब्रिस्तान है ।आज कुछ हिंसक ताकतें देश के बच्चों ,महिलाओं की रगों में अंडा परोस कर क्रूरता व बर्बरता की ओर धकेलने का दुस्साहस कर रही हैं ,जो बहुत ही गलत है ।अंडा मांसाहार है। स्कूलों ,आगनबाडी आदि में इसके वितरण का अहिंसक समाज  पुरजोर विरोध करें ताकि हमारी बाल पीढ़ी के अंदर हिंसक तत्व प्रवेश ना कर सकें ।
उक्त उद्गार आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने बाहुबली कॉलोनी जैन धर्मशाला सभागार में व्यक्त किए।आचार्य श्री ने कहा मांगना सबसे बड़ी दरिद्रता है ,आज समाज में विवाह शादियों में दहेज मांगने की जो परंपरा बढ़ती जा रही है वह बेहद गलत है समाज के मध्यमवर्गीय परिवार इसमें पिस रहे हैं सोचिये जिसने अपनी बेटी तुम्हें दी है उसने अपना सबकुछ तुम्हे दे दिया है।आप भिखारी नहीं बने बल्कि जो कुछ बिना मांगे मिले सहर्ष स्वीकार करे और इस दहेज़ जैसी कुप्रथा को बढ़ावा नहीं दे।
आचार्य श्री ने बताया धर्म संस्कृति देश परिवार सब महिला नारी स्त्री के ऊपर टिका हुआ है यदि महिला का आचरण श्रेष्ठ होगा तो वह बच्चों को श्रेष्ठ संस्कृति अनुरूप संस्कार दे पाएगी और यदि महिला ही ब्यूटीपार्लर फैशन और नौकरी में व्यस्त हो जाएगी तो परिवार को कौन संभालेगा मात्र धन ही सब कुछ नहीं है नारी का व्यवहार खानपान मधुर वचन और कार्यकुशलता से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। श्रेष्ठ नारी वही है जो निम्न बताए गए 6 गुणों को धारण करती है।
(1) कार्य करने में मंत्री के समान (2)वचन बोलने में दासी के समान 
(3)भोजन कराते समय माता के समान 
(4)शयन करते समय देवांगनाके समान 
(5)धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली हो
(6)क्षमा मांगने वाली,क्षमा करने वाली हो।
इन 6 गुणों से युक्त नारी कुल को तारने वाली होती है।
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तम्बाकू दुकानों से नही बिकेंगी चाकलेट/कैंडी आदि,तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन करने कमेटी का गठन होगा: कमिश्नर

तम्बाकू दुकानों से नही बिकेंगी चाकलेट/कैंडी आदि,तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन करने कमेटी का गठन होगा: कमिश्नर 
सागर । कमिष्नर सागर संभाग  आनंद कुमार शर्मा ने संभाग के समस्त कलेक्टर्स, आयुक्त नगर निगम एवं नगर पालिका एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देषित किया है कि जिलास्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की नियमित बैठक एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,5,6 व 7 के परिपालन को सुनिष्चित करने के लिये जिला स्तर पर प्रवर्तन दल का गठन जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर किया जाये। नियंत्रण कानून की धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित अन्तराल पर मुहिम चलाकर चालानी कार्यवाही एवं अर्थदण्ड किया जाये।
 श्री शर्मा ने निर्देष दिये कि जिला प्रषासन स्तर पर एसडीएम/डिप्टी कलेक्टर को तम्बाकू नियंत्रण के लिये नोडल अधिकारी नामाकिंत किया जाये। उन्होंने नगर निगम/नगर पालिका में तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रषासनिक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाये। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सुनिष्चित करें कि नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों को प्रस्तुत करें। तम्बाकू उत्पाद की दुकानों को लायसेंस दिया जाये और लायसेंस की शर्तों में तम्बाकू नियंत्रण की धारा 5,6 व 7 का पूर्ण रूप से पालन करने की शर्त लिखी जाये तथा यह भी सुनिष्चित किया जाये कि किसी भी जिले में कोई भी तम्बाकू उत्पादन की दुकान बिना लायसेंस के संचालित न हो। तम्बाकू उत्पादन की दुकानों से अन्य सामान जैसी  चाकलेट, कैन्डी आदि न बेची जाये।                           
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