Editor: Vinod Arya | 94244 37885

Sagar: क्रिकेट खेलते वक्त गेंद लगने से हुआ झगड़ा : चार आरोपियों को सजा

Sagar: क्रिकेट खेलते वक्त गेंद लगने से हुआ झगड़ा : चार आरोपियों को सजा 


तीनबत्ती न्यूज : 20 मार्च ,2025

सागर :  सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल के न्यायालय ने सजा सुनाते हुए अपराधी जाविद कुरेशी,वसीम कुरेशी, नईम कुरेशी हलीम कुरेशी को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच पांच हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 

प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी कर रहे हैं अपर लोग अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि राहतगढ़ में  01 मार्च 2024 को करीब 6:00 बजे फरियादी सलीम मजदूरी करके आया  उसके साथ अनस भी था। वे दोनों बिरयानी खाने जा रहे थे। जहां फरियादी का छोटा भाई अनस और फैजान क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने के दौरान अनस ने एक शॉट मारा जो गेंद मोहल्ले के जाविद को लगी जिसे फरियादीगण का पुराना विवाद भी था।आरोपी जाविद और उसके पास खड़े वसीम ने फरियादी सलीम और अनस को गालियां दी गंदी-गंदी गालियां दी फरियादी सलीमऔर अनस ने समझाया भी फरियादी और अनस ने गाली देने से मना भी किया । इतने में आरोपी नहीम और हलीम अपने हाथ में छुरा लेकर आए और फरियादी  सलीम व अनस के साथ से मारपीट की अनस को सर में के सर के पीछे की ओर छुरा लगा और उसके आंख के नीचे भी लगा जिससे उसे खून निकलने लगा। बीच बचाव कर रहे इमरान अनस से कुल्हक को आरोपी जावेद ने डंडे से मारा उन्हें भी चोट आई तथा आरोपी नहीम ने छुरे से इमरान के हाथ में मारा। इस मामले की राहतगढ़ थाने द्वारा देहाती नालिश  के बाद एफ आई आर धारा 294,323/34 324,326/34 का मामला बना ।

न्यायालय में आरोप तय होने के उपरांत विचारण प्रारंभ हुआ शासन की ओर से पक्ष रखते हुए दीपक पौराणिक ने सभी के कथन,नक्शा,डॉक्टर की रिपोर्ट,एक्स-रे रिपोर्ट,क्वेरी रिपोर्ट,जप्ती,मेमोरेंडम कथन,अन्य दस्तावेज प्रदर्शित कराए न्यायालय में आए सक्ष्या के आधार पर माननीय न्यायालय ने पाया कि अपराध हुआ है तथा दंड देते हुए न्यायालय द्वारा सभी आरोपी गण को धारा 326/34 तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा ₹2000 जुर्माना  में तथा धारा 323/34 में छह छह माह का तीन काउंट में दंड और तीनों  एक एक हजार रुपए जुर्माना,,सभी अपराधी को कुल 5000 रुपए आर्थिक दंड तथा तीन वर्ष का कारावास दिया गया। सभी दंड एक साथ भुगतने के आदेश के चलते अपराधियों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास प्राप्त हुआ है। शासन  की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।

_______________




____________________________

___________
Editor: Vinod Arya
संपादक :विनोद आर्य
________
+91 94244 37885
________
तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने   सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे

X  फॉलो करें
वेबसाईट
इंस्टाग्राम
यूट्यूब लिंक
_________________    



Share:

Related Posts:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

www.Teenbattinews.com